गैर- जीवन विभाग
गैर-जीवन विभाग के कार्य और जिम्मेदारियां
- बीमाकर्ताओं का पंजीकरण
- संपर्क कार्यालयों का अनुमोदन
- कार्यालय खोलने/बंद करने/स्थानांतरण आवेदनों की स्वीकृति
- कानूनी मामलों के लिए इनपुट
- सामान्य शिकायतें और पूछताछ
- भारत सरकार और वीआईपी संदर्भ
- संसद प्रश्न
- मोटर थर्ड पार्टी प्राइसिंग
- उत्पादों और विज्ञापनों की जांच और नोटिंग
- विभिन्न रिटर्न की परीक्षा
- बीमा अधिनियम की धारा 34ए के तहत स्वीकृतियां
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27-10-2023
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18-10-2023
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निजी कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 के अंतर्गत कवरेज, प्रीमियम के भुगतान को अनिवार्य बनाना / Mandating of coverage, payment of premium under IMT-29 compulsory as an inbuilt coverage in a private car policy 0.77 MB
निजी कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 के अंतर्गत कवरेज, प्रीमियम के भुगतान को अनिवार्य बनाना
18-10-2023
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09-10-2023
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व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश, 2021 - दिशानिर्देश 5.3क का आशोधन - टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर “प्रतिवर्ती फैक्टरिंग” की अनुमति देना / Trade Credit Insurance Guidelines, 2021 - Modification to Guideline 5.3A – allowing “reverse factoring” on TReDS platforms 0.77 MB
व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश, 2021 - दिशानिर्देश 5.3क का आशोधन - टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर “प्रतिवर्ती फैक्टरिंग” की अनुमति देना
01-09-2023
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निजी कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 के अंतर्गत कवरेज, प्रीमियम के भुगतान को अनिवार्य बनाना / Mandating of coverage, payment of premium under IMT-29 compulsory as an inbuilt coverage in a private car policy 0.77 MB
निजी कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 के अंतर्गत कवरेज, प्रीमियम के भुगतान को अनिवार्य बनाना
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व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश, 2021 - दिशानिर्देश 5.3क का आशोधन - टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर “प्रतिवर्ती फैक्टरिंग” की अनुमति देना / Trade Credit Insurance Guidelines, 2021 - Modification to Guideline 5.3A – allowing “reverse factoring” on TReDS platforms 0.77 MB
व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश, 2021 - दिशानिर्देश 5.3क का आशोधन - टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर “प्रतिवर्ती फैक्टरिंग” की अनुमति देनाNon Life Insurance Companies
FAQs
मुझे कौन सा मोटर इन्शुरन्स कवर खरीदना चाहिए? क्या मुझे केवल व्यापक बीमा या देयता पॉलिसी खरीदनी चाहिए?
भारत में सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी बीमा अनिवार्य है। यह दूसरों को चोटों और नुकसान के लिए देयता को कवर करता है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। पैकेज पॉलिसी के माध्यम से वाहन को नुकसान या क्षति को कवर करना समझदारी है, जो बीमित वाहन को "देयता" के साथ-साथ "स्वयं की क्षति" दोनों को कवर करता है। देयता कवर को एक्ट ओनली कवर के रूप में भी जाना जाता है।
प्रीमियम कैसे निर्धारित किया जाता है?
कई कारक आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को निर्धारित करते हैं। ओन डैमेज कवर के लिए अलग-अलग बीमा कंपनियां समान कवरेज के लिए अलग-अलग प्रीमियम लेती हैं। आसपास खरीदारी करें; तीन या अधिक तुलना उद्धरण प्राप्त करना सार्थक है। विभिन्न बीमा कंपनियों की वेबसाइटों की जांच करें; यह आपको प्रीमियम की तुलना करने में मदद करेगा। डिडक्टिबल्स, कवरेज और आईडीवी की तुलना करना न भूलें क्योंकि प्रीमियम एक बीमाकर्ता से कम हो सकता है, लेकिन उच्च कटौती, कम कवरेज और कम आईडीवी के साथ, जो दावा निपटान की स्थिति में आप पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
अपने एजेंट को निम्नलिखित वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार रहें जो आमतौर पर आपके प्रीमियम को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं: इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वाहन का वर्ग, क्यूबिक क्षमता, बैठने की क्षमता आदि के साथ वाहन पंजीकरण विवरण (वास्तव में, सभी प्रासंगिक विवरण आरसी बुक / कार्ड में हैं और उसी की एक प्रति सौंपी जा सकती है) कर भुगतान विवरण; फिटनेस का प्रमाण पत्र, चालक विवरण - आयु, लिंग, योग्यता, लाइसेंस वैधता पिछला बीमा इतिहास, यदि कोई हो।
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ विधिवत दरें दाखिल करने के बाद व्यक्तिगत बीमा कंपनियों द्वारा ओन डैमेज कवरेज को रेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह अन्य कारकों के बीच निम्नलिखित कारकों पर निर्धारित किया जाता है - वाहन की आयु; छूट/लोडिंग- प्रीमियम की गणना करते समय पिछले दावों के अनुभव के साथ उपयुक्त बोनस/लोडिंग/छूट को ध्यान में रखा जाता है। आईडीवी (बीमित घोषित मूल्य)।
तृतीय पक्ष देयता प्रीमियम दरें आईआरडीए द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
बीमा में ब्रेक के मामले में, वाहन निरीक्षण की आवश्यकता होगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
कौन सी कवरेज सीमाएं मेरी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं?
वाहन के लिए बीमा राशि को "बीमाकृत घोषित मूल्य" कहा जाता है और इसे वाहन के वर्तमान बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए। देयता बीमा के तहत, तीसरे पक्ष के देयता बीमा को कवर किया जाता है। थर्ड पार्टी की चोट के लिए असीमित कवरेज है और तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान को 7,50,000 रुपये की राशि तक कवर किया गया है।
बीमित व्यक्ति के पास थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज के लिए कवरेज को 6,000 रुपये तक सीमित करने का विकल्प है और इसके परिणामस्वरूप "देयता केवल" प्रीमियम कम होगा।
पॉलिसी की अवधि क्या है?
एक मोटर पॉलिसी आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होती है और नियत तिथि से पहले नवीनीकृत की जानी चाहिए। प्रीमियम का भुगतान समय पर करें। कोई भी बीमाकर्ता प्रीमियम का भुगतान करने के लिए छूट अवधि प्रदान नहीं करता है। एक दिन तक भी पॉलिसी खत्म होने की स्थिति में वाहन का निरीक्षण करना पड़ता है। इसके अलावा, यदि एक व्यापक नीति को 90 दिनों से अधिक समय तक समाप्त होने की अनुमति दी जाती है, तो एनसीबी (नो क्लेम बोनस) का अर्जित लाभ भी खो जाता है।
"नो क्लेम बोनस" (एनसीबी ) क्या है?
नो क्लेम बोनस (एनसीबी) पिछली पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं करने के लिए बीमित व्यक्ति को अर्जित लाभ है। भारत में मौजूदा मानदंडों के अनुसार, यह ओन डैमेज प्रीमियम (और देयता प्रीमियम पर नहीं) पर 20% से लेकर उत्तरोत्तर अधिकतम 50% तक बढ़ जाता है।
यदि, हालांकि, दावा दर्ज किया जाता है, तो बाद की पॉलिसी अवधि में नो क्लेम बोनस खो जाता है।
एनसीबी बीमित व्यक्ति को दी जाती है न कि बीमित वाहन को। इसलिए, वाहन के हस्तांतरण पर, बीमा पॉलिसी को नए मालिक को हस्तांतरित किया जा सकता है लेकिन एनसीबी को नहीं। नए मालिक को शेष पॉलिसी अवधि के लिए एनसीबी के कारण अंतर का भुगतान करना होगा। हालांकि, मूल मालिक अपने द्वारा खरीदे गए नए वाहन पर एनसीबी का उपयोग कर सकता है।