कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में पंजीकरण

कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में पंजीकरण

कॉर्पोरेट एजेंट कौन है

"कॉर्पोरेट एजेंट" का अर्थ आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 2 (बी) में निर्दिष्ट किसी भी इकाई या व्यक्ति से है, जिसके पास किसी के लिए बीमा व्यवसाय की याचना और सर्विसिंग के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र है। जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य की निर्दिष्ट श्रेणी।

कॉर्पोरेट एजेंट कौन बन सकता है

  • कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उसके किसी अधिनियम या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत गठित कंपनी जो लागू थी; या
  • सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत गठित और पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी; या
  • सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति या
  • अधिनियम की धारा 2 के खंड (4) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी; या
  • बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत परिभाषित एक संबंधित नया बैंक; या
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के तहत स्थापित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: या
  • सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत शामिल एक गैर-सरकारी संगठन या एक सूक्ष्म उधार वित्त संगठन या भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी; या
  • कोई अन्य व्यक्ति जिसे प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता दी जा सकती है

कॉर्पोरेट एजेंसी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया

  • लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना
  • लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए अपलोड करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
    • निगमन प्रमाणपत्र
    • नेट वर्थ सर्टिफिकेट
    • मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन
    • पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण
  • लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें
  • पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए चेकलिस्ट अपलोड करें (प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और अपेक्षित शुल्क के भुगतान के बाद):
    • कंपनी का प्रोफाइल
    • फॉर्म ए
    • पंजीकरण का प्रमाण पत्र
    • संगठन चार्ट (संगठन में प्रधान अधिकारी अर्थात पीओ की स्थिति स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए)
    • नवीनतम नेट वर्थ सर्टिफिकेट
    • ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम
    • पीओ . का प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक दस्तावेज
    • सभी निदेशकों और पीओ के फिट और उचित मानदंड उपक्रम
    • बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति (नीति में कॉरपोरेट एजेंट द्वारा एकल या एकाधिक टाई-अप, टाई-अप में भागीदार, व्यापार मिश्रण, बेचे जाने वाले उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण तंत्र (रेग देखें) शामिल होंगे। 14 (iv) सीए विनियम, 2015) और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं आदि)
    • आचार संहिता उपक्रम
    • बीमाकर्ताओं के साथ सैद्धांतिक समझौते / सहमति और बीमाकर्ताओं से प्राप्त सैद्धांतिक समझौते की प्रतियां
    • बुनियादी ढांचे के समर्थन में दस्तावेज (पट्टा समझौते / स्वामित्व दस्तावेज, उपकरण, जनशक्ति आदि)
    • बीमा व्यवसाय की खरीद में इकाई द्वारा व्यवसाय योजना और व्यवसाय रणनीति का पालन किया जाना है।
    • पर घोषणाएं
      • इकाई की पूंजी में एफडीआई,
      • बीमा गतिविधियों की निगरानी के लिए विशेष रूप से पीओ की नियुक्ति और
      • घोषणा कि इकाई वित्तीय क्षेत्र में अन्य नियामकों के साथ पंजीकृत नहीं है, यदि लागू हो।
    • अगले तीन वर्षों के लिए अनुमानित पी एंड एल और बैलेंस शीट और पिछले तीन वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है। प्राधिकरण आवश्यक समझे जाने पर किसी अन्य आवश्यकता को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद पोर्टल पर अन्य गतिविधियां:

  • पीओ लाइसेंस के लिए प्रधान अधिकारी चेकलिस्ट जमा करना
  • पोर्टल से सीए कोर और पीओ लाइसेंस डाउनलोड करें
  • एसपी लाइसेंस के लिए एसपी चेकलिस्ट जमा करना और एसपी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना
  • बीमाकर्ताओं के साथ किए गए टाई-अप समझौतों को अपलोड करना
  • पोर्टल पर अर्धवार्षिक और वार्षिक रिटर्न जमा करना ( उपरोक्त गतिविधियां केवल सांकेतिक हैं और कॉर्पोरेट एजेंट द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण के पूरे दायरे को कवर नहीं करती हैं)

शुल्क संरचना

भुगतान श्रेणी

देय राशि ( रु

सीए - आवेदन प्रसंस्करण शुल्क

रु . 10,000

सीए - पंजीकरण शुल्क

रु . 25,000/-

पीओ - प्रमाणपत्र

रु . 500/-

एसपी - सर्टिफिकेट

रु . 500/-