लेखा और लेखा परीक्षा कार्य

लेखा और लेखा परीक्षा कार्य

  • प्राधिकरण उपयुक्त लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसे रूप में करेगा एवं वार्षिक लेखा-विवरण ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा।
  • प्राधिकरण के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकरण द्वारा देय होगा।
  • प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के पास ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जैसे अधिकार सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में सामान्यतः नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पास हैं, तथा विशेष रूप से लेखा-बहियाँ, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज-पत्र प्रस्तुत करने की माँग करने एवं प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा इस आशय के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित रूप में प्राधिकरण के लेखे उनपर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक तौर पर केन्द्र सरकार को अग्रेषित किये जाएँगे तथा सरकार इन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।