सर्वेक्षक के रूप में पंजीकरण

सर्वेक्षक के रूप में पंजीकरण

एक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक कौन है?

एक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक एक बीमा मध्यस्थ है जिसे आईआरडीएआई द्वारा बीमाकर्ता या बीमित की ओर से किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होने वाले नुकसान (बीमाकृत या नहीं) की जांच, प्रबंधन, मात्रा निर्धारित करने, मान्य करने और निपटने के लिए लाइसेंस दिया जाता है और उस पर रिपोर्ट करता है और काम करता है कानून/विनियमों के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करके योग्यता, निष्पक्षता और पेशेवर अखंडता।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64UM, IRDAI (सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015, IRDAI (सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2017 और IRDAI (सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2020 प्रासंगिक हैं सर्वेयर और लॉस असेसर्स के सभी पहलुओं से संबंधित अनुभाग और विनियम।

एक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य सेवाएं:

  • किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होने वाले नुकसान (चाहे बीमित हों या नहीं) की जांच, प्रबंधन, मात्रा निर्धारित, मान्य और निपटने के लिए
  • नुकसान के तहत विषय की मात्रा और विवरण का अनुमान, माप और निर्धारण करें
  • नुकसान झेलने वाली संपत्ति का निरीक्षण और पुन: निरीक्षण करना,
  • जब भी आवश्यक हो, मौके पर और अंतिम सर्वेक्षण करें और मताधिकार, अधिक/बीमा के तहत और किसी भी अन्य संबंधित मामले पर टिप्पणी करें
  • बीमाकर्ता और बीमित को हानि न्यूनीकरण, हानि नियंत्रण, सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बारे में सलाह देना

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में पंजीकरण कैसे करें?

  • नामांकन :
    • www.irdabap.org.in पर लॉग ऑन करें और यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं;
    • बीएपी पोर्टल पर आईआरडीएआई के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक नामांकन आवेदन जमा करें;
  • इंतिहान:
    • एक बार जब नामांकन आवेदन IRDAI द्वारा अनुमोदित हो जाता है और उम्मीदवार का नाम III परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची में होता है, तो आवेदक उक्त परीक्षा के लिए खुद को पंजीकृत कर सकता है;
  • प्रशिक्षण:
    • व्यवसाय की चयनित लाइन में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, आवेदक नामांकन के समय चयनित मोड (सर्वेक्षक/संस्थागत प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण) में प्रशिक्षण शुरू करेगा;
  • ताजा लाइसेंस आवेदन:
    • प्रशिक्षण पूरा होने पर, आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ नए सर्वेक्षक लाइसेंस के लिए आवेदन IRDAI के पास BAP पोर्टल पर जमा करना होगा।

सर्वेयर और लॉस एसेसर लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें?

  • नवीनीकरण आवेदन www.irdabap.org.in पर जमा किया जाएगा
  • वैध सर्वेक्षक लाइसेंस को हर 3 साल में नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।
  • सर्वेयर लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 90 दिन पहले सर्वेयर को अपना नवीनीकरण आवेदन जमा करने की अनुमति है। लेट फीस रु . नवीनीकरण के लिए 100/- ( रु . 1000/- नवीनीकरण शुल्क को छोड़कर ) तब लागू होगा जब कोई सर्वेक्षक सर्वेयर लाइसेंस की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है। लेट फीस रु . 750/- ( रु . 1000/- नवीनीकरण शुल्क को छोड़कर ) तब लागू होगा जब कोई सर्वेक्षक सर्वेयर लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तिथि के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है।
  • सर्वेक्षक के लिए नवीनीकरण आवेदन कैसे जमा करें :
    • www.irdabap.org.in पर लॉग इन करें ।
    • पिछले 3 वर्षों का फॉर्म 12 जमा करें
    • नवीनीकरण आवेदन आरंभ करें (IRDAI FORM 5AF)
    • दस्तावेज़ अपलोड करें (फोटो आईडी, पता प्रमाण, आईआईआईएसएलए सदस्यता प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, फॉर्म 20 एएफ - फिट और उचित विवरण, भागीदार / निदेशक होने के लिए शपथ पत्र और पासपोर्ट आकार का फोटो।
    • भुगतान करें और नवीनीकरण आवेदन जमा करें।

व्यक्तिगत संशोधन:

  • वैध सर्वेक्षक लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन www.irdabap.org.in पर प्रस्तुत किया जाएगा
  • एक सर्वेक्षक जिसके पास वैध सर्वेक्षक लाइसेंस है, नाम सुधार, पता परिवर्तन, एलओबी जोड़ने के लिए अपने व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है।
  • www.irdabap.org.in पर लॉग इन करें । और इसके लिए संशोधन जमा करें : -
    • अतिरिक्त विभाग के लिए - III सर्वेयर परीक्षा मार्कशीट, आईआरडीएआई से नामांकन अनुमोदन पत्र / ईमेल, विस्तृत त्रैमासिक प्रशिक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र (फॉर्म-आईआरडीएआई -16), योग्यता प्रमाण पत्र, 2001 में आईआरडीएआई द्वारा जारी वर्गीकरण, आईआईआईएसएलए सदस्यता प्रमाण पत्र। समर्पण मूल लाइसेंस
    • लाइसेंस में पते में परिवर्तन के लिए - वैध पता प्रमाण ( आधार / बैंक पासबुक, पोस्ट-पेड बिल, राशन कार्ड / पासपोर्ट / किराया समझौता / पते के लिए डाक आईडी कार्ड / गैस कनेक्शन / बिजली बिल / पानी बिल / उपयोगिता बिल ईटीसी), समर्पण सर्वेयर विभाग, आईआरडीएआई, दिल्ली कार्यालय को मूल लाइसेंस।
    • आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सरेंडर विभाग, आईआरडीएआई, दिल्ली कार्यालय को मूल लाइसेंस के साथ नाम परिवर्तन / सुधार के लिए राजपत्र अधिसूचना ।

डुप्लीकेट लाइसेंस

लाइसेंस खोने और ऑनलाइन भुगतान के लिए पुलिस रिपोर्ट की प्रति रु.5/-

ताजा कॉर्पोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

  • उपयोगकर्ता www.irdabap.org.in पर खुद ही यूजर आईडी, पासवर्ड और अपडेट प्रोफाइल बना सकते हैं
  • bap.support@irdai.gov.in पर एक ईमेल भेज सकता है ।
  • कॉर्पोरेट सर्वेयर और लॉस एसेसर लाइसेंस के लिए दो प्रकार की संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं: -
    • कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी or
    • लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के तहत निगमित है
  • अन्य बातों के साथ-साथ नए लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने वाली कंपनी/एलएलपी फर्म को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:
    • सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता के रूप में लाइसेंस प्राप्त कम से कम दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो नए लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने वाली कंपनी/एलएलपी फर्म के निदेशक/भागीदार हों। (सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति एक से अधिक कॉर्पोरेट सर्वेक्षक के निदेशक/भागीदार के रूप में कार्य/कार्य नहीं कर सकता है)
    • आवेदक कंपनी/एलएलपी फर्म को सर्वेयर और लॉस असेसर के रूप में काम करने के उद्देश्य से निगमित किया गया होगा और इसलिए कंपनी/एलएलपी फर्म का नाम 'सर्वेक्षक और हानि निर्धारक' द्वारा लगाया जाना चाहिए।
    • कंपनी/फर्म का मुख्य उद्देश्य भारत के भीतर 'सर्वेक्षण, हानि आकलन और संबंधित कार्य करना' होगा क्योंकि बीमा अधिनियम, 1938 का अधिकार क्षेत्र भारत है।
    • एक एलएलपी फर्म या समूह कंपनियों सहित कंपनी कॉरपोरेट सर्वेयर और लॉस एसेसर के रूप में काम करने के लिए केवल एक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है।
  • विनियमों के अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने पर, आवेदक कंपनी/एलएलपी फर्म नए कॉर्पोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस के लिए फॉर्म-3AF (ऑनलाइन www.irdabap.org.in पर ) में आवेदन कर सकती है, जो हर तरह से पूर्ण होगा।
  • भुगतान किया जाने वाला शुल्क केवल 5000/- रुपये है।
  • दिया गया कॉर्पोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा जब तक कि पहले रद्द नहीं किया गया हो।

कॉर्पोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है?

  • कॉर्पोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए तीन प्रकार की संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं: -
    • कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी or
    • लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के तहत निगमित है
    • एक भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत गठित साझेदारी फर्म। [आईआरडीएआई (बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2020 और 26 नवंबर, 2020 से प्रभावी, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत गठित भागीदारी फर्म इसके लिए पात्र नहीं हैं। नया कॉर्पोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस प्राप्त करें। हालांकि, कॉरपोरेट सर्वेयर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त मौजूदा पार्टनरशिप फर्म (भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत गठित) कॉर्पोरेट सर्वेयर के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे और इसलिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।]
  • एक कॉर्पोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फॉर्म-आईआरडीएआई-6-एएफ (www.irdabap.org.in पर ऑनलाइन) में आवेदन कर सकते हैं जो सभी प्रकार से पूर्ण होगा।
  • कॉर्पोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन वैधता की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगा।
  • कॉर्पोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क निम्नानुसार है: -
    • कॉर्पोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों से पहले नवीनीकरण आवेदन के मामले में रु.5000/-
    • रु.5000/- प्लस रु.100/- जुर्माना = रु.5100/- यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन कॉर्पोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दायर नहीं किया गया है
    • रु.5000/- प्लस रु.750/- जुर्माना = रु.5750/- के मामले में नवीनीकरण आवेदन कॉर्पोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से अधिकतम छह महीने की समाप्ति की तारीख के बाद दायर किया गया है।
  • दिया गया कॉर्पोरेट सर्वेयर और हानि निर्धारक लाइसेंस 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा जब तक कि पहले रद्द नहीं किया गया हो।

कॉर्पोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस में संशोधन की प्रक्रिया क्या है?

  • लाइसेंस की वैधता के दौरान, कोई भी कॉर्पोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है, जो निदेशक/पार्टनर के इस्तीफे/मृत्यु/निलंबन, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव और ऐसे अन्य भौतिक परिवर्तनों के कारण हो सकता है।
  • एक कॉर्पोरेट सर्वेक्षक और हानि निर्धारक अपने लाइसेंस के संशोधन के लिए फॉर्म-आईआरडीएआई-18-एएफ (ऑनलाइन www.irdabap.org.in पर) में आवेदन कर सकते हैं जो सभी प्रकार से पूर्ण होगा।
  • इस तरह के भौतिक परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • यदि मूल लाइसेंस कंपनी/फर्म को हार्ड कॉपी के रूप में प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था, तो इसे संशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के समय आत्मसमर्पण किया जाएगा।
  • कॉरपोरेट सर्वेयर और लॉस एसेसर लाइसेंस में संशोधन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

(नोट: नामांकन, ताजा लाइसेंस, नवीनीकरण, संशोधन और कॉर्पोरेट लाइसेंस के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची के लिए www.irdabap.org.in पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध हैं )