टीपीए के रूप में पंजीकरण

टीपीए के रूप में लाइसेंस के लिए आवश्यकताएँ

टीपीए कौन है?

`अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)’ से प्राधिकरण के पास पंजीकृत और समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक) विनियम, 2016 के अंतर्गत यथाउल्लिखित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा स्वास्थ्य सेवा करार में उल्लिखित रूप में शुल्क अथवा भुगतान चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, के लिए नियुक्त कंपनी अभिप्रेत है।

टीपीए द्वारा दी जानेवाली स्वास्थ्य सेवाएँ :

  • स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के अंतर्गत दावों की सर्विसिंग (नकदीरहित/प्रतिपूर्ति)
  • वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी और देशी यात्रा पालिसी के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती कवर, यदि कोई हो, के लिए दावों की सर्विसिंग
  • स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के जोखिम-अंकन के संबंध में बीमा-पूर्व डाक्टरी जाँच
  • भारतीय बीमाकर्ताओँ द्वारा जारी की गई विदेश यात्रा पालिसियों और भारत के बाहर डाक्टरी चिकित्सा अथवा अस्पताल में भर्ती को कवर करनेवाली स्वास्थ्य पालिसियों के स्वास्थ्य सेवा संबंधी विषय
  • भारत में यात्रा करनेवाले पालिसीधारकों के लिए विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई यात्रा अथवा स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा बीमा पालिसियों के स्वास्थ्य सेवा विषयों की सर्विसिंग।

एक कंपनी के तौर पर मैं एक टीपीए के रूप में कैसे पंजीकरण करवा सकता हूँ?

  • पात्रता मानदंड (संक्षेप मे)
    • केवल शेयर पूँजी से युक्त और समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन पंजीकृत कंपनी ही एक टीपीए के रूप में कार्य कर सकती है।
    • प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने पर टीपीए का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने का व्यवसाय संचालित करना होगा। टीपीए स्वयं किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं हो सकता।
    • प्रत्येक टीपीए और प्राधिकरण से टीपीए के रूप में पंजीकरण की अपेक्षा करनेवाला आवेदक यह प्रतिबिंबित करने के लिए कि वह स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए टीपीए के व्यवसाय में लगा हुआ है अथवा लगे रहने का प्रस्ताव करता है, अपने नाम में शब्द `बीमा टीपीए’ रखेगा।
    • टीपीए चार करोड़ रुपये से अन्यून न्यूनतम प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी बनाये रखेगा।
    • टीपीए की निवल मालियत (नेट वर्थ) पंजीकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।
    • टीपीए में विदेशी निवेश भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई नीति और नियमों तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं विनियमों, दिशानिर्देशों अथवा अनुदेशों का पालन करेगा।
  • लाइसेंस के लिए आवेदन
    • प्राधिकरण से टीपीए के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम स्वयं को आईआरडीएआई बीएपी पोर्टल पर पंजीकृत करे। पंजीकरण करने के लिए अब यहाँ क्लिक करें।
    • पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ रु. 1,00,000/- का वापस न करने योग्य प्रसंस्करण शुल्क और लागू होनेवाले अन्य कर अदा किये जाएँगे तथा इनका भुगतान पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई गई पेमेंट गेटवे सुविधा के द्वारा किया जाय़ेगा।
    • प्राधिकरण उपयुक्त समझे जानेवाले दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। इन्हें विनिर्दिष्ट समय के अंदर प्रस्तुत करना आवेदक के लिए आवश्यक होगा।
    • प्राधिकरण आवेदन और आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण की जाँच करने के बाद तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक अपेक्षाओं और शर्तों को पूरा करता है, आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
    • पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रत्येक आवेदक तदुपरांत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राधिकरण को रु. 2,00,000/- और लागू अन्य करों का भुगतान करेगा।
  • शुल्क संरचना
    क्रम सं. भुगतान की श्रेणी देय राशि (रु.)
    1 प्रसंस्करण शुल्क (वापस न करने योग्य) Rs 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये)
    2 पंजीकरण शुल्क (3 वर्ष) Rs 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये)
    3 नवीकरण शुल्क (3 वर्ष में एक बार) Rs 1,50,000/- (केवल एक लाख पचास हजार रुपये)

 

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.irdai.gov.in पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 देखें।