कार्य

   कार्यों

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का पॉलिसीधारक का संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग पॉलिसीधारकों की शिकायतों/शिकायतों को देखता है और निवारण के लिए संबंधित बीमाकर्ताओं के साथ शिकायतों को उठाता है ।

संभावनाओं और पॉलिसीधारकों को सलाह दी जाती है कि वे पहले संबंधित बीमा कंपनियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यदि उन्हें उचित समय के भीतर बीमाकर्ता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या वे कंपनी की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हैं, तो वे IRDAI के पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आईआरडीएआई बीमा कंपनी द्वारा शिकायत और समाधान की पुन: जांच की सुविधा प्रदान करेगा।

पॉलिसीधारक संरक्षण विनियमों और शिकायत दिशानिर्देशों की प्रभावी निगरानी को सक्षम करने के लिए और इस प्रकार अनिवार्य समय के साथ-साथ उद्योग-व्यापी बीमा शिकायतों के डेटा का केंद्रीय भंडार बनाने के लिए, आईआरडीएआई ने बीमा लागू किया है भरोसा व्यवस्था । बीमा भरोसा बीमा कंपनियों के साथ शिकायत दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। IRDAI ने संभावनाओं और पॉलिसीधारकों को IRDAI शिकायत कॉल सेंटर (IGCC) में शिकायत दर्ज करने के लिए एक वैकल्पिक चैनल प्रदान किया है। IGCC शिकायतें प्राप्त करता है और दर्ज करता है। शिकायतकर्ता IGCC के माध्यम से अपनी शिकायतों की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

IRDAI शिकायत कॉल सेंटर (IGCC) को एक टोल फ्री नंबर 1800 4254 732/155255 के माध्यम से वॉयस कॉल और शिकायत@irdai.gov.in के माध्यम से ई-मेल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। जब भी पॉलिसीधारकों को उनकी आवश्यकता होती है, IGCC बीमा कंपनियों की निवारण प्रणाली का विवरण भी प्रदान करता है। इसके अलावा, IGCC पॉलिसीधारकों को बीमा लोकपाल के बारे में भी शिक्षित करता है जो निर्धारित अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिकायतों के उचित निपटान के लिए एक चैनल प्रदान करता है।

बीमा में शिकायतों का पंजीकरण पॉलिसीधारकों द्वारा भरोसा:

  1. बीमा में सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं भरोसा सिस्टम पोर्टल https://bimabharosa.irdai.gov.in/
  2. ईमेल के जरिए शिकायत@irdai.gov.in पर शिकायत भेज सकते हैं।
  3. टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं
  4. उपरोक्त विकल्पों के अलावा, यदि शिकायतकर्ता द्वारा संचार को भौतिक रूप में भेजना आवश्यक समझा जाता है, तो इसे IRDAI को निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

महाप्रबंधक

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

पॉलिसीधारक का संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग - शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।

Sy.No.115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा,

गाचीबोवली, हैदराबाद - 500 032।

केवल बीमित व्यक्ति या दावेदारों की शिकायतों पर विचार किया जाएगा। अधिवक्ताओं या एजेंटों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा पॉलिसीधारकों की ओर से लिखी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि शिकायत पंजीकरण फॉर्म में आवश्यकतानुसार शिकायत का पूरा विवरण प्रस्तुत करें। शिकायत पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। शिकायत पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी के बिना, आईआरडीएआई शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं होगा।

बीमा में शिकायत दर्ज होने के बाद भरोसा सिस्टम , फिर शिकायत का विवरण संबंधित बीमा कंपनियों को दिया जाता है। पॉलिसी धारक को आईआरडीएआई टोकन नंबर के साथ शिकायत दर्ज करने के बाद पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होता है जो बीमा के माध्यम से शिकायत को ट्रैक करने में मदद करता है। भरोसा प्रणाली