General Information

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (http://www.persmin.nic.in) को अधिनियमित किया है जो 13 अक्तूबर 2005 से प्रवृत्त हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार का आशय भारत के नागरिकों को सरकारी प्राधिकरणों के नियंत्रण में स्थित सूचना तक पहुँच प्रदान करने से है जिससे इन संस्थाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जा सके। उक्त अधिनियम, धाराओं 8 और 9 के अंतर्गत, कुछ श्रेणियों की सूचना के लिए प्रकटीकरण से छूट की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम सूचना के लिए प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए एक मुख्य जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी व्यवस्था करता है।

अधिनियम के अधीन आईआरडीएआई का दायित्व

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक सरकारी प्राधिकरण है जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित है। इस स्थिति के होते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जनसाधारण के सदस्यों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

आईआरडीएआई द्वारा धारित सूचना तक पहुँच

सूचना के अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुँच शामिल है जो किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा धारित है अथवा उसके नियंत्रण में है तथा इसमें कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करने, नोट, उद्धरण अथवा दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ और सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेने तथा ऐसी सूचना प्राप्त करने, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित हो, का अधिकार शामिल है।  

आईआरडीएआई की वेबसाइट

आईआरडीएआई एक सक्रिय वेबसाइट (यूआरएलः http://www.irdai.gov.in) का अनुरक्षण करता है। इस साइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है तथा आईआरडीएआई द्वारा जारी की गई समस्त सूचना को भी साथ-साथ इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक पहुँच (पब्लिक डोमेन) में प्रकाशित सूचना में निम्नलिखित शामिल हैः

  1. अधिनियम/विनियम।
  2. बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं, एजेंटों, प्रशिक्षण संस्थानों, नियुक्त बीमांककों से संबंधित सूचना। 
  3. सर्वेक्षकों, अन्य पक्ष प्रबंधकों, बीमा दलालों, कॉरपोरेट एजेंटों से संबंधित सूचना।
  4. बीमा परिषदों, बीमा लोकपालों से संबंधित सूचना।
  5. वार्षिक रिपोर्ट / आईआरडीएआई जर्नल।
  6. प्रेस प्रकाशनियाँ।

बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं की कमी के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करने के लिए एक अलग माध्यम उपलब्ध कराया है।  यदि आपके पास किसी बीमा कंपनी के विरुद्ध उसके किसी कार्यालय/ शाखा द्वारा प्रदत्त सेवा की खराब गुणवत्ता के लिए शिकायत/ परिवाद है, तो आप संबंधित बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। यदि आप बीमा कंपनी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने राज्य में बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत दाखिल कर सकते हैं। बीमा लोकपाल कार्यालय ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित और किफायती समाधान प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। बीमा लोकपाल योजना और उनकी संपर्क संख्याओं के संबंध में अधिक विवरण के लिए कृपया http://ecoi.co.in/ombudsman.html. का अवलोकन करें।

 

पॉलिसीधारकों से प्राप्त शिकायतें

जिन पॉलिसीधारकों के पास बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकयातें हैं, वे सर्वप्रथम संबंधित बीमाकर्ता के परिवाद/ग्राहक शिकायत कक्ष से संपर्क करें। यदि उन्हें बीमाकर्ता(बीमाकर्ताओं) से एक उचित समय के अंदर उत्तर नहीं मिलता अथवा वे कंपनी के उत्तर से असंतुष्ट हैं, तो वे आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के विवरण के लिए कृपया आईआरडीएआई की वेबसाइट http://www.policyholder.gov.in/Report.aspx# का अवलोकन करें।

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करना

भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपेक्षित सूचना को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित में सूचना के लिए अनुरोध करना होगा। अनुरोध के लिए आवेदन में संपर्क का विवरण (डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, -मेल पता) दिया जाना चाहिए ताकि स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त जानकारी के लिए आवेदकों से संपर्क किया जा सके। अधिनियम के अनुसार, सूचना केवल भारत के नागरिकों को ही दी जा सकती है, परंतु अन्य लोगों को नहीं।   

मैं अपना आवेदन कैसे भेज सकता हूँ?

प्राधिकरण से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए इच्छुक नागरिक से अपेक्षित है कि वह आवेदन के साथ सूचना की अपेक्षा करने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय रु. 10/- (दस रुपये) का माँग ड्राफ्ट (डीडी) अथवा बैंकर चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर भेजे। शुल्क का भुगतान प्राधिकरण को नकदी के रूप में भी किया जा सकता है जिसके लिए उचित रसीद दी जाएगी।

आवेदन फैक्स अथवा ई-मेल से भी भेजे जा सकते हैं। आईआरडीएआई आवेदन को विचारार्थ केवल आवेदन शुल्क प्राप्त करने के बाद ही स्वीकार करेगा, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।

मैं अपना आवेदन कहाँ भेज सकता हूँ?

आप अपना अनुरोध नीचे निर्दिष्ट किये गये किसी भी संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को संबोधित कर भेज सकते हैं :

सीपीआईओ का नाम और पदनाम (श्री / श्रीमती / सुश्री)

 

विभाग

ईमेल आईडी

संपर्क नंबर

एम.एल. सौजन्या, स.म.प्र.

 

जीवन

mlsoujanya[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204881

ज्योति प्रसाद अदिके, स.म.प्र.

 

गैर-जीवन

jyothi[dot]adike[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204544

के. श्रीनिवास, उ.म.प्र.

 

स्वास्थ्य

k[dot]srinivas[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204897

देवेंद्र कुमार, स.म.प्र.

 

पुनर्बीमा

devendrakumar[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204156

ए. रामा सुधीर, स.म.प्र.

 

मध्यवर्ती - दलाल

ramasudheer[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204265

नीलेश गुप्ता, उ.म.प्र.   मध्यवर्ती - सर्वेक्षक  nkgupta[at]irdai[dot]gov[dot]in 20204346
         
के. श्रीधर राव, उ.म.प्र.   मध्यवर्ती - कॉर्पोरेट एजेंसी k[dot]sridharrao[at]irdai[dot]gov[dot]in 20204868
         
मातंगी सरिता, उ.म.प्र.   मध्यवर्ती - आईएमएफ एवं अन्य sarita[at]irdai[dot]gov[dot]in 20204805

लक्ष्मी आर. पिल्ले, स.म.प्र.

 

बीमांकन

lekshmipillai[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204131

बी. एस. वेंकटेश, स.म.प्र.

 

वित्त और निवेश

venkatesh[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204165

ज्योति भगत, स.म.प्र.

 

पर्यवेक्षण

jyoti[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204283

मनोज कुमार आसीवाल, उ.म.प्र.

 

प्रवर्तन एवं अनुपालन

mkasiwal[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204282

सोमेश राव बुसी, स.म.प्र.

 

पॉलिसीधारक संरक्षण एवं शिकायत निवारण

ssomesh[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204155

एम. एन. मुंशी, उ.म.प्र.

 

बीमा समावेश और विकास

munshi[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204603

जी. शिवारामाकृष्णा, स.म.प्र.

 

आंतरिक लेखा

sivaramakrishna[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204233

के. चिट्टीबाबू, उ.म.प्र.  

 

प्रशासन (राजभाषा के अतिरिक्त)

chittibabu[dot]k[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204266

के जी पी एल रमादेवी, .प्र

 

राजभाषा

kgplramadevi[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204802

आर. संगीता, स.म.प्र.

 

मानव संसाधन 

rsangeetha[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204237

पी.  हिमाकिरण, उ.म.प्र.

 

विधि

himakiran[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204352

ताटि किरण, प्रबंधक

 

आंतरिक लेखा परीक्षा

t[dot]kiran[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204269

आर. वेंकटेश, प्रबंधक

 

बोर्ड सचिवालय

ronanki[dot]venkatesh[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204263

ए. सजीना, उ.म.प्र. 
 

सतर्कता

sageena[at]irdai[dot]gov[dot]in

20204221

लता सी , .प्र

 

आर्थिक विश्लेषण और नीति अनुसंधान

c[dot]latha[at]irdai[dot]gov[dot]in 2020488

सीएपीआईओ का नाम और पदनाम

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम

ईमेल आईडी

संपर्क नंबर

 

निमिषा श्रीवास्तव, महाप्रबंधक 

नई दिल्ली

nimisha[at]irdai[dot]gov[dot]in

011-23444411

 

विकास राणे, प्रबंधक 

मुंबई

vikasrane[at]irdai[dot]gov[dot]in

022-22898623

 

               

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 19(1) के अनुसार, श्री ए. आर. नित्यानंथम, मुख्य महाप्रबंधक को अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

पूर्व सीपीआईओ और एफएए का विवरण

डाक पता

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

सर्वे संख्या - 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगुडा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032

फोन : +91-40-20204000/+91 40-39328000

आप आरटीआई आवेदन / अपीलें https://rtionline.gov.in/ पर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं।

सूचना प्रदान करने के लिए आईआरडीएआई कितना समय लेगा?

आईआरडीएआई सूचना के लिए आवेदन शुल्क के साथ प्राप्त करने के 30 दिन के अंदर अनुरोधकर्ता को सूचित करेगा कि वह सूचना प्रदान कर सकता है अथवा नहीं।

क्या सूचना प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ भुगतान करना होगा?

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार सरकारी प्राधिकरण निम्नानुसार प्रभार वसूल करेगाः

  • रु. 2/- - बनाये गये अथवा नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ के लिए (-4 अथवा ए-3 आकार के कागज पर);
  • अपेक्षाकृत बड़े आकार के कागज पर प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत;
  • नमूनों अथवा मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत; तथा
  • अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; तथा उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट के लिए (अथवा उसके भाग के लिए) रु. 5/- का शुल्क।

इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए सरकारी प्राधिकरण निम्नानुसार प्रभार वसूल करेगाः

  • रु. 50/- प्रति डिस्केट अथवा फ्लॉपी; तथा
  • मुद्रित रूप में उपलब्ध सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु निर्धारित मूल्य पर अथवा प्रकाशन से उद्धरण हेतु फोटोकॉपी के प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 2/-    

मुझे यह मूल्य किस स्तर पर अदा करना होगा?

यदि आईआरडीएआई के पास सूचना है और आपको उपलब्ध करा सकता है तो वह उचित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने के 30 दिन के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन निर्धारित रूप में सूचना उपलब्ध कराने के लिए मूल्य आपको सूचित करेगा।

मुझे सूचना कब प्राप्त होगी?

सूचना उपलब्ध कराने के लिए भुगतान आईआरडीएआई को प्राप्त होने के बाद आपको सूचना मिलेगी।

क्या आईआरडीएआई मुझे सूचना देने से इनकार कर सकता है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धाराओं 8 और 9 के अंतर्गत कुछ श्रेणियों की सूचना को प्रकटीकरण से छूट देता है। इनमें शामिल हैं :

  • ऐसी सूचना जो उसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, कार्यनीतिगत, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों, विदेश के साथ संबंध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है अथवा किसी अपराध के लिए प्रेरित कर सकती है;
  • ऐसी सूचना जिसे किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया हो अथवा जिसके प्रकटीकरण से किसी न्यायालय की अवमानना होती हो
  • ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद अथवा राज्य की विधायिका के विशेषाधिकार भंग का कारण बनता हो;
  • ऐसी सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य अथवा बौद्धिक संपत्ति निहित हो, जिसके प्रकटीकरण से किसी अन्य पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को हानि पहुँचती हो, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण बृहत्तर लोक-हित के लिए आवश्यक है;
  • ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से गोपनीय तौर पर प्राप्त की गई हो, ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन अथवा भौतिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनेगा अथवा विधि के प्रवर्तन अथवा सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए गुप्त रूप से दी गई सूचना अथवा सहायता के स्रोत को पहचानने का कारण बनेगा;
  • ऐसी सूचना जो अपराधियों की जाँच-पड़ताल अथवा गिरफ्तारी अथवा अभियोजन को बाधित करेगी;
  • मंत्रिमंडल के कागज-पत्र जिनमें मंत्री-परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख शामिल हैं;
  • ऐसी सूचना जो वैयक्तिक सूचना से संबंधित है जिसके प्रकटीकरण का किसी सरकारी गतिविधि अथवा हित से कोई संबंध नहीं है, अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता में अनावश्यक हस्तक्षेप के लिए कारण बनता हो।

क्या मुझे अपील करने का अधिकार है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपको अपील करने का अधिकार है, यदि आप आईआरडीएआई द्वारा प्रदान की गई सूचना से अथवा अनुरोध की गई सूचना प्रदान न करने के उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।

मैं अपनी अपील किसको संबोधित करूँ?

आप अपनी अपील निम्नलिखित को संबोधित कर सकते/सकती हैं

श्री ए. आर. नित्यानंथम

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

सर्वे संख्या - 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगुडा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032

फोन : +91-40-20204000/+91 40-39328000

यदि मैं अपील प्राधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं रहूँगा तो क्या करना होगा?

अधिनियम के अंतर्गत, यदि आप आईआरडीएआई के अंदर अपील प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 3 के अनुसार नियुक्त किये गये केन्द्रीय सूचना आयुक्त को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त आयोग का पता निम्नानुसार हैः

केन्द्रीय सूचना आयोग

सीआईसी भवन,

बाबा गंगनाथ मार्ग,

मुनिरका,  

नई दिल्ली-110 067

फैक्सः 26186536

सूचना के लिए आप https://cic.gov.in देख सकते/सकती हैं :

 साइट के अन्य पृष्ठ देखें :

आईआरडीएआई के कर्तव्य, शक्तियां और कार्य

आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत प्राधिकरण की संरचना

संदर्भ संख्या : आईआरडीए/जनरल/08/2007  दिनांक: 15-06-2021