सामान्य बीमा परिषद

जेनरल इंश्योरेंस काउंसिल

गैर-जीवन बीमा परिषद

 

 

गैर-जीवन बीमा परिषद (जीआई काउंसिल) सामान्य बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है, जिसमें आईआरडीएआई के साथ पंजीकृत स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, विशिष्ट बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाएं (एफआरबी) और लॉयड्स इंडिया शामिल हैं। बीमा अधिनियम, 1938 ी धारा 64सी (और जनवरी 2015 में संशोधित) के अनुसार सभी सामान्य बीमाकर्ता, स्वास्थ्य बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता जिन्हें भारत में व्यवसाय करने के लिए IRDAI द्वारा पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान किया गया है, वे सामान्य बीमा परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल 2015 में बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद, जीआई परिषद गैर-जीवन बीमा उद्योग के बाजार आचरण और प्रथाओं के लिए एक स्व- नियामक संगठन है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64एल (1) के अनुसार जीआई परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं:

  • सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं को आचरण और सुदृढ़ व्यवहार के मानकों को स्थापित करने और सामान्य बीमा की पॉलिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के मामले में सहायता और सलाह देना
  • कमीशन और अन्य खर्चों के मामले में भारत में कारोबार करने वाले ऐसे बीमाकर्ताओं के खर्चों को नियंत्रित करने के मामले में आईआरडीएआई को सलाह देना
  • सामान्य बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने वाले ऐसे किसी बीमाकर्ता के मामले को आईआरडीएआई के संज्ञान में लाना।

साधारण बीमा परिषद संपर्कक

गैर-जीवन बीमा परिषद,
'' रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग'', 5 वीं मंजिल,
14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट,
मुम्बई - 400 020
दूरभाष संख्या: 022-22817511/12;
फैक्स संख्या: 022-22817515;
वेबसाइट: http://www.gicouncil.in/
ई-मेल: gicouncil [at] gicouncil [dot] in;
rcsekaran [at] gicouncil [dot] in