सीआईसी आदेश

सीआईसी आदेश

आरटीआई आवेदन संख्या के मामले में माननीय सीआईसी का आदेश। - 50313 - श्री विकास नारायण

माननीय सीआईसी ने अपने आदेश दिनांक 03.04.2018 के द्वारा सीपीआईओ (मध्यस्थ), आईआरडीएआई को निर्देश दिया है कि वह आईआरडीएआई के आदेश के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए मामले में कार्यवाही का खुलासा करे और इसे अपनी वेबसाइट पर एक के भीतर सूचित करे। निवेश करने वाली जनता के बड़े हितों की रक्षा के लिए आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि।

उसी के आलोक में निम्नलिखित को IRDAI की वेबसाइट पर रखा गया है:

  • तरुण के साथ दिनांक 21.09.2016 को हुई बैठक का कार्यवृत्त सामंत , प्रधान अधिकारी और श्री भानु भाई शर्मा, सीएफओ और अनुपालन अधिकारी, मैसर्स। टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकरेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
  • आईआरडीए पत्र संख्या आईआरडीए/डीबी324/05/15 दि. 02 मई 2017 मैसर्स के अध्यक्ष को संबोधित किया। टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकरेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड मैसर्स के बोर्ड को निर्देश दे रहा है। टाटा मोटर्स इंश्योरेंस ब्रोकरेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड ब्रोकिंग कंपनी के पीओ के रूप में श्री तरुण कुमार सामंत को हटाने के लिए।

रणदीप सिंह जगपाली

सीपीआईओ (इंट)

इरेटा दिनांक 11.12.2019: कृपया पैरा नंबर 1 के संदर्भ में दी गई तिथि को 03.04.2018 के बजाय दिनांक 03.04.2019 पढ़ें।

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    Order of Hon’ble CIC in the matter of RTI application no – 50313 - Mr Vik.zip
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Published Date: 09-11-2021

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