मानक स्वास्थ्य उत्पाद आरोग्य संजीवनी उत्पाद पर एफएक्यू

FAQs


सभी साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओँ के लिए यह अनिवार्य (मैंडेटरी) किया गया है कि वे मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद “आरोग्य संजीवनी पालिसी” प्रस्तावित करें। तथापि, यदि कोई बीमाकर्ता वर्तमान में क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद बिलकुल प्रस्तावित नहीं कर रहा है, तो उपर्युक्त शर्त ऐसे बीमाकर्ताओँ पर लागू नहीं होगी। 


आज की स्थिति के अनुसार, “आरोग्य संजीवनी पालिसी” 30 साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जा रही है।


प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष है। आश्रित बच्चे/ बच्चों को 3 महीने की आयु से 25 वर्ष तक कवर किया जाएगा। 


हाँ। “आरोग्य संजीवनी पालिसी” वैयक्तिक एवं परिवार फ्लोटर आधार पर उपलब्ध है। परिवार के अंतर्गत प्रस्तावक तथा नीचे उल्लिखित रूप में परिवार का कोई एक अथवा उससे अधिक सदस्य आते हैं :
(i)    कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी/पति।
(ii)    माता-पिता और सास-ससुर।
(iii)    आश्रित बच्चे (अर्थात् स्वाभाविक अथवा कानूनी तौर पर गोद लिये गये) जो 3 महीने से 25 वर्ष के बीच की आयु के हों। यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा वित्तीय रूप से स्वतंत्र है, तो वह परवर्ती नवीकरणों में कवरेज के लिए अपात्र होगा अथवा होगी। 


“आरोग्य संजीवनी पालिसी” की पालिसी अवधि एक वर्ष है। पालिसी आजीवन नवीकरणीयता के अधीन है। 


आरोग्य संजीवनी पालिसी अधिकतम रु. 5000/- के अधीन बीमित राशि के 2% तक कवरेज देती है। 


गहन चिकित्सा केन्द्र (आईसीयू) / गहन हृदय चिकित्सा केन्द्र (आईसीसीयू) संबंधी व्यय अधिकतम रु. 10,000/- प्रति दिन के अधीन बीमित राशि के 5% तक कवर किये जाते हैं। 

यदि कमरा / आईसीयू / आईसीसीयू किराया विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाता है, तो दावा आनुपातिक कटौती के अधीन होगा।
 


क)      असंवेदनता (ऐनिस्थीजिया), खून, आक्सीजन, आपरेशन थियेटर प्रभार, शल्यचिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और औषध, रोगनिदान के लिए व्यय, रोगनिदान प्रतिबिंब रीतियाँ, तथा ऐसे अन्य इसी प्रकार के व्यय।
ख)    सर्जन, निश्चेतक, चिकित्सा व्यवसायी, परामर्शदाताओं, विशेषज्ञ के शुल्क चाहे उनका भुगतान सीधे चिकित्सा करनेवाले डाक्टर / सर्जन को किये गये हों अथवा अस्पताल को। 


हाँ। कवरेज कैटरैक्ट (मोतियाबिंद) की चिकित्सा के लिए उपलब्ध है। तथापि, कैटरैक्ट की चिकित्सा पर किये गये व्यय बीमित राशि के 25% अथवा रु. 40,000/-, जो भी कम हो, तक कवर किये जाते हैं। 


बीमारी अथवा क्षति के कारण आवश्यक हुई दंत चिकित्सा पर किये गये व्यय कवर किये जाते हैं। 


बीमारी अथवा क्षति के कारण आवश्यक हुई प्लास्टिक सर्जरी पर किये गये व्यय कवर किये जाते हैं। 


सभी डे केयर चिकित्साएँ आरोग्य संजीवनी पालिसी में कवर की जाती हैं। 
डे केयर चिकित्सा से वह डाक्टरी चिकित्सा और/या शल्यचिकित्सीय प्रक्रिया अभिप्रेत है जोः
i.    प्रौद्योगिकीगत उन्नति के कारण चौबीस घंटे से कम समय में किसी अस्पताल/डे केयर सेंटर में सामान्य अथवा स्थानीय असंवेदनता (लोकल ऐनिस्थीजिया) के अंतर्गत की जाती है, तथा
ii.    जिसके लिए अन्य प्रकार से चौबीस घंटें से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती अपेक्षित होती।
बाह्य रोगी (आउट पेशेंट) आधार पर ली गई चिकित्सा इस परिभाषा के दायरे में शामिल नहीं है।   


हाँ। ऐम्बुलैंस सेवाओं पर किया गया व्यय अधिकतम रु. 2000/- प्रति अस्पताल में भर्ती के अधीन उपलब्ध है।


हाँ। अस्पताल में भर्ती की तारीख से पहले 30 दिन की अवधि के लिए किये गये अस्पताल में भर्ती से पहले के चिकित्सा व्यय कवर किये जाते हैं। 


हाँ। अस्पताल से डिस्चार्ज की तारीख से 60 दिन की अवधि के लिए किये गये अस्पताल में भर्ती के बाद के चिकित्सा व्यय कवर किये जाते हैं। 


हाँ। चिकित्सा की आयुष प्रणालियों के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती पर किये गये व्यय कवर किये जाएँगे।


i.    कमरा प्रभार (अस्पताल में भर्ती): 
क.    कमरा किराया – बीमित राशि के 2% तक, अधिकतम आईएनआर 5,000 प्रति दिन के अधीन।
ख.    आईसीयू प्रभार – बीमित राशि के 5% तक, अधिकतम आईएनआर 10,000 प्रति दिन के अधीन।
ii.    कैटरैक्ट (मोतियाबिंद) आपरेशन के लिए चिकित्सा व्ययों की अनुमति केवल बीमित राशि के 25% तक अथवा रु. 40000/-, जो भी कम हो, के लिए दी जाती है।
iii.    आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ और प्रौद्योगिकी में उन्नतियाँ : बीमित राशि के 50% तक। 
iv.    पालिसी के अंतर्गत प्रत्येक दावा स्वीकार्य दावा राशि के लिए लागू 5% के सह-भुगातन के अधीन होगा तथा पालिसी की शर्तों के अनुसार देय होगा। 
 


उपलब्ध न्यूनतम बीमित राशि एक लाख रुपये है तथा अधिकतम सीमा पाँच लाख रुपये है। पालिसीधारक पचास हजार के गुणजों में इन सीमाओं के अंदर किसी भी बीमित राशि का चयन कर सकता है। 


 


हाँ। बीमित राशि (सीबी को छोड़कर) प्रत्येक दावा मुक्त पालिसी वर्ष के संबंध में 5% बढ़ाई जाएगी, बशर्ते कि बीमित राशि के अधिकतम 50% के अधीन किसी क्रमभंग के बिना पालिसी का नवीकरण किया जाए। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में दावा किया जाता है, तो उपचित संचयी बोनस को उसी दर पर घटाया जाएगा जिसपर वह उपचित हो गया हो। 


संचयी बोनस से प्रीमियम में संबद्ध वृद्धि के बिना बीमाकर्ता द्वारा बीमित राशि में प्रदान की गई कोई भी वृद्धि अथवा परिवर्धन अभिप्रेत है। संचयी बोनस की गणना का उदाहरण निम्नलिखित हैः
यदि श्री ‘ए’ ने रु. एक लाख की बीमित राशि के साथ एक स्वास्थ्य बीमा पालिसी खरीदी है तथा उसने पहले पालिसी वर्ष में कोई दावा पंजीकृत नहीं किया है, तो नवीकरण के समय वह 5% का संचयी बोनस प्राप्त करेगा। इस प्रकार, अगले वर्ष के लिए उसकी कुल बीमित राशि रु. 1.05,000/- (रु. एक लाख मूल बीमित राशि + रु. पाँच हजार संचयी बोनस) होगी। इसी प्रकार, दूसरे वर्ष में यदि वह कोई दावा पंजीकृत नहीं करता, तो उसे 5% का संचयी बोनस प्राप्त होता है जिससे बीमित राशि रु. 1,10,000/- तक बढाई जाएगी। यह बोनस बीमित राशि के 50% तक बढ़ सकता है, अर्थात् श्री क यदि दस वर्ष के लिए कोई दावा नहीं करता, तो रु. 1,50,000/- की बीमित राशि प्राप्त कर सकता है।
 

 

पालिसीधारक वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकता है।


वार्षिक भुगतान की पद्धति के लिए अनुग्रह अवधि के रूप में 30 दिन की एक नियत अवधि की अनुमति है तथा भुगतान की अन्य सभी पद्धतियों के लिए अनुग्रह अवधि के रूप में 15 दिन की एक नियत अवधि की अनुमति है।


संपूर्ण विवरण आईआरडीएआई वेबसाइट www.irdai.gov.in में उपलब्ध है। 
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आप उपर्युक्त सूची में दर्ज बीमाकर्ताओं में से किसी भी बीमाकर्ता से संपर्क कर सकते हैं जो यह उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं। अतिरिक्त विवरण के लिए यह उत्पाद उपलब्ध करानेवाले बीमाकर्ताओं की वेबसाइट में विजिट किया जा सकता है। बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली सभी आरोग्य संजीवनी पालिसियों की पालिसी वाक्य-रचना उक्त वेबसाइट www.irdai.gov.in में प्रस्तुत है (Home>>Products offered>>Health Insurers>>2019-20)। इसके लिए सीधी लिंक निम्नानुसार हैः  Click here