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FAQs
प्राधिकरण को आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र ( सीओआर ) के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाता है?
IRDAI (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के तहत किए गए सभी आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राधिकरण को सीधे (बीमाकर्ताओं के माध्यम से नहीं) प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
https://agencyportal.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है । पोर्टल उपयोगकर्ताओं के लिए सहायता फ़ाइल भी इस लिंक पर उपलब्ध है।
विशेष रूप से बीमा मध्यस्थता करने वाले कॉर्पोरेट एजेंट के लिए पूंजी की आवश्यकता क्या है? यह मौजूदा सीए को विशेष रूप से बीमा व्यवसाय करने वाले को कैसे प्रभावित करेगा?
नए विनियमों के अनुसार, विशेष रूप से बीमा मध्यस्थता करने वाले एक कॉर्पोरेट एजेंट के पास न्यूनतम शेयर पूंजी या पचास लाख रुपये का योगदान होना चाहिए और उसे हर समय पचास लाख रुपये का शुद्ध मूल्य बनाए रखना चाहिए।
नए विनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र ( सीओआर ) के लिए सभी आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित खुली वास्तुकला नीति प्रस्तुत करनी होगी?
हाँ। प्रत्येक कॉर्पोरेट एजेंट, प्राधिकरण के साथ पंजीकरण की मांग के समय, बीमा उत्पादों की याचना और सर्विसिंग के तरीके पर एक बोर्ड या इसके समकक्ष अनुमोदित नीति को फाइल करेगा। यह सभी मामलों में आवश्यक है, भले ही आवेदक केवल एक ही टाई-अप या एकाधिक टाई-अप रखने की योजना बना रहा हो।
नीति में, दूसरों के बीच, एकल या एकाधिक टाई-अप, टाई-अप में भागीदार, व्यापार मिश्रण, बेचे गए उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण तंत्र और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में कॉर्पोरेट एजेंट द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा। .
नियम के तहत आवश्यक सभी चीजें क्या हैं जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में प्रदान की जानी चाहिए। 20 (1)?
बोर्ड या समकक्ष अनुमोदित नीति में कॉरपोरेट एजेंट द्वारा एकल या एकाधिक टाई-अप, टाई-अप में प्रस्तावित भागीदारों, व्यापार मिश्रण, बेचे गए उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण तंत्र और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं।
हालांकि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति संपूर्ण हो सकती है और इसमें अन्य सभी मामले शामिल हो सकते हैं जो वे कॉर्पोरेट एजेंसी के पंजीकरण और कामकाज के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझते हैं।
कॉर्पोरेट एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र ( सीओआर ) के लिए आवेदकों को कौन से सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए ?
अनुबंध 2 के खंड ए (ई) के अनुसार, विभिन्न कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के लिए कार्यालय स्थान/उपकरण/प्रशिक्षित जनशक्ति आदि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा समझौते के कागजात जैसे सहायक साक्ष्य के साथ बुनियादी ढांचे का विवरण। स्थानों को प्रस्तुत किया जाना है।
सूचीबद्ध कंपनियों, बैंकों और एनबीएफसी को ऊपर बताए अनुसार सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। ऐसे आवेदकों को केवल ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक सामान्य उपक्रम प्रस्तुत करना होगा।