सतकर्ता विभाग
सतर्कता विभाग के कार्य और उत्तरदायित्व
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के समग्र प्रभार के अधीन है। सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य प्राधिकरण के कर्मचारियों के खिलाफ निवारक सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ-साथ सतर्कता कोण (जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है) वाली शिकायतों / आरोपों की जांच करना है। सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (आयोग) द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों को भी लागू करता है।
नया क्या है
15-10-2021
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08-09-2017
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20-08-2017
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20-08-2017
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CVC Act Manual 0.09 MB
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
30-08-2016
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30-08-2016
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26-10-2015
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26-10-2015
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29-10-2018
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30-08-2016
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FAQs
शिकायत कैसे दर्ज करें?
यदि आपको इस कार्यालय में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत है, तो आप इस प्राधिकरण के प्रमुख, या मुख्य सतर्कता अधिकारी / पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय जांच ब्यूरो और सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत कर सकते हैं।
आईआरडीएआई/सीवीसी में संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:
नाम और पदनाम | पता | संपर्क विवरण |
देबाशीष पांडा अध्यक्ष |
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, एसवाई नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद – 500 032 | (040) 20204000 |
प्रभात कुमार मैती | जैसा कि ऊपर बताया गया है | (040) 20204000 ईमेल: vigilance [at] irda [dot] gov [dot] in |
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग | सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली 110 023 | टेलीफोन नंबर (011) 24600200, फ़ैक्स : 011- 24651010/24651186 ईमेल : cenvigil [at] nic [dot] in |
अधिमानतः, शिकायत को सीधे 'गोपनीय' के रूप में चिह्नित सीलबंद लिफाफे में सीवीओ को संबोधित किया जाना चाहिए।
किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है?
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बिचौलियों/टीपीए/बीमा कंपनी आदि के विरुद्ध शिकायत/शिकायत के लिए आईआरडीएआई की वेबसाइट पर अलग पोर्टल उपलब्ध है।
क्या आईआरडीएआई गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों पर विचार करता है?
प्राधिकरण अनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों पर विचार नहीं करता है। इसलिए, की गई शिकायतों पर शिकायतकर्ता का उचित नाम, पता और संपर्क विवरण आवश्यक है ताकि प्राधिकरण शिकायत की वास्तविकता स्थापित करने में सक्षम हो सके।
शिकायत दर्ज करने के लिए क्या जानकारी दी जानी चाहिए?
शिकायत संक्षिप्त होनी चाहिए और इसमें तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए या इसमें बेतुके आरोप और व्यापक बयान नहीं होने चाहिए क्योंकि ये दायर किए जाने योग्य हैं।