निरीक्षण विभाग

पर्यवेक्षण विभाग


पर्यवेक्षण विभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व

  1. प्राधिकरण को आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) से निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:
    • जानकारी के लिए कॉल
    • उपक्रम निरीक्षण
    • बीमा कारोबार से जुड़े बीमाकर्ताओं, बिचौलियों, बीमा मध्यस्थों और अन्य संगठनों की लेखा परीक्षा सहित पूछताछ और जांच करना।

नया क्या है

FAQs

प्राधिकरण निम्नलिखित प्रकार के ऑनसाइट निरीक्षण करता है:
- सामान्य नियमित ऑनसाइट निरीक्षण

- फोकस निरीक्षण

- बीमा अधिनियम की धारा 33 के तहत जांच

प्राधिकरण को निम्नलिखित संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है:
- बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएं;

- मध्यस्थ और बीमा मध्यस्थ; और

- बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठन।

आम तौर पर, बीमाकर्ताओं के ऑनसाइट निरीक्षण की अग्रिम सूचना ऑनसाइट निरीक्षण शुरू होने से कम से कम 20 दिन पहले और अन्य संस्थाओं के लिए ऑनसाइट निरीक्षण शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले दी जाती है। फोकस निरीक्षण आमतौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के किए जाते हैं।

अन्य संस्थाओं को ऑनसाइट निरीक्षण के लिए आवश्यक डेटा/दस्तावेज जमा करने के लिए कम से कम 07 दिन का समय दिया जाता है।

आम तौर पर, बीमा कंपनियों के ऑनसाइट निरीक्षण की अवधि बिचौलियों और अन्य संस्थाओं के ऑनसाइट निरीक्षण के लिए 10 कार्य दिवस और 3 कार्य दिवस होती है। आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

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