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01.10.2024 भारतीय बीमा संस्थान (III) सर्वेयर प्री-लाइसेंसिंग परीक्षाओं के लिए योग्य प्रशिक्षु दिसंबर 2024-नोटिस /Eligible Trainees for Insurance Institute of India (III) Surveyor Pre-Licensing Examinations Dec 2024-Notice 1.17 MB
01.10.2024 भारतीय बीमा संस्थान (III) सर्वेयर प्री-लाइसेंसिंग परीक्षाओं के लिए योग्य प्रशिक्षु दिसंबर 2024-नोटिस
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जानकारी के लिए
उत्पाद कॉर्नर
सभी देखेंविभाग
लेखा विभाग के कार्य और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:
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बीमांकिक विभाग के मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:
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प्रशासन विभाग के कार्य और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:
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एजेंसी वितरण विभाग के कार्य और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:
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उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट का रखरखाव: आईआरडीएआई की उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट www.policyholder.gov.in आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पादों, क्या करें और क्या न करें और शिकायत निवारण तंत्र आदि के लाभों को सरल भाषा में समझाती है।
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भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित विभागों की देखभाल के लिए पॉलिसीधारकों के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की: -
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निम्नलिखित कार्य निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:
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आई आर डी ए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) प्राधिकरण को इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार देती है। तदनुसार, प्राधिकरण नियमित आधार पर विनियमित संस्थाओं का निरीक्षण करता है।
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वित्त और लेखा विभाग के कार्य और उत्तरदायित्व 1. बीमाकर्ताओं के अनुरोधों पर कार्रवाई करें: • शेयरों का हस्तांतरण/शेयरधारिता में परिवर्तन
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उत्पाद: यह विभाग के उत्पाद निकासी से संबंधित है
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मानव संसाधन विभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व : - मानव संसाधन विभाग की भूमिका मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने और कर्मचारियों की भलाई को विकसित करने, प्रोत्साहित करने और बनाए रखने वाला वातावरण बनाने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों की योजना, विकास, प्रक्रिया और प्रशासन करना है। मुख्य उद्देश्य नौकरी की संतुष्टि, कर्मचारी जुड़ाव और कार्यस्थल संघर्ष को हल करने के माध्यम से नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को मजबूत करना है।
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1. प्राधिकरण को आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) से निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:
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बीमा विपणन फर्म विभाग के कार्य और उत्तरदायित्व आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 (आईएमएफ विनियम) 21.01.2015 को राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। आवेदकों को पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने की सुविधा के लिए प्राधिकरण ने 26 मई, 2015 को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। विभाग के मूल कार्य इस प्रकार हैं।
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बीमा दलाल विभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं।
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आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के साथ पठित मास्टर परिपत्र और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देश बीमाकर्ताओं के निवेश को विनियमित करते हैं।
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सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में आईआरडीए का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई आईटी परियोजनाओं की योजना, आयोजन और कार्यान्वयन में दिन-प्रतिदिन सहायता प्रदान कर रहा है।
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कानूनी मुद्दों। कोर्ट मायने रखता है। प्राप्त याचिकाओं की जांच, डेटाबेस में प्रविष्टि, संबंधित विभागों को अग्रेषित करना। उचित विश्लेषण के बाद वकालत दायर करने के निर्णय की प्रक्रिया। संचालन विभाग के समन्वय से दायर याचिका के संबंध में पैरा-वार टिप्पणियां और मसौदा जवाबी हलफनामा तैयार करें और आंतरिक प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रक्रिया करें।
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जीवन विभाग मुख्य रूप से जीवन बीमाकर्ताओं के बाजार आचरण प्रथाओं की निगरानी के साथ-साथ उनकी परिचालन प्रक्रियाओं, व्यवसाय / सेवाओं, डेटा की समीक्षा करने और बीमा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ पूर्व अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
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बीमाकर्ताओं का पंजीकरण संपर्क कार्यालयों का अनुमोदन कार्यालय खोलने/बंद करने/स्थानांतरण आवेदनों की स्वीकृति कानूनी मामलों के लिए इनपुट सामान्य शिकायतें और पूछताछ
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राजभाषा विभाग
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आईआरडीएआई ने निम्नलिखित विभागों की देखभाल के लिए पुनर्बीमा विभाग की स्थापना की: - विभाग द्वारा पुनर्बीमा से संबंधित सभी मामलों को निम्नलिखित सहित संभाला जाएगा:
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आईआरडीए और सरकार, घरेलू वित्तीय नियामकों और अंतर्राष्ट्रीय बीमा नियामकों/संघों के बीच नियामक सहयोग, समन्वय और सूचना विनिमय को बढ़ाने और तेज करने के लिए और अनुसंधान और डेटा संचालित विश्लेषण के माध्यम से नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक नीति बहस में आईआरडीए की भागीदारी में सुधार करने के लिए, यह प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय विकास विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है।
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बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी, 64 यूएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता विनियम, 2015।
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भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वी ओ) के समग्र प्रभार के अधीन है। सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य प्राधिकरण के कर्मचारियों के खिलाफ निवारक सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ-साथ सतर्कता कोण (जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है) वाली शिकायतों / आरोपों की जांच करना है।
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