स्वास्थ्य
नया क्या है
25-03-2025
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मेसर्स ब्लैक ग्रेप्स इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड लास असेसर्स प्रा. लि. कारपोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस सं. एसएलए-200122 का स्वैच्छिक अभ्यर्पण / Voluntary Surrender of corporate surveyor license no. SLA-200122 M/s Black Grapes Insurance Surveyors & Loss Assessors
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मेसर्स ब्लैक ग्रेप्स इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड लास असेसर्स प्रा. लि. कारपोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस सं. आईआरडीए/सीओआरपी/एसएलए-200122 का स्वैच्छिक अभ्यर्पण
12-03-2025
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10-03-2025
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28-02-2025
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28-02-2025
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18-02-2025
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30-01-2025
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10-01-2025
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10-01-2025
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10-01-2025
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10-01-2025
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11-12-2024
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मेसर्स फैस्टिडियस इंश्योरेंस सर्वेयर एण्ड लास असेसर द्वारा कारपोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस सं. एसएलए-200052 का स्वैच्छिक अभ्यर्पण / Voluntary Surrender of corporate surveyor license no. SLA-200052 by Fastidious Insurance Surveyor and Loss Assessor
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मेसर्स फैस्टिडियस इंश्योरेंस सर्वेयर एण्ड लास असेसर द्वारा कारपोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस सं. आईआरडीए/ सीओआरपी/एसएलए-200052 का स्वैच्छिक अभ्यर्पण
23-10-2024
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05-09-2024
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12-08-2024
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02-08-2024
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18-07-2024
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19-06-2024
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14-06-2024
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30-01-2025
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19-06-2024
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14-06-2024
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FAQs
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय क्या है?
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 (6 सी) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को निम्नानुसार परिभाषित करती है:
"स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय" का अर्थ उन अनुबंधों को प्रभावित करना है जो बीमारी लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ प्रदान करते हैं, चाहे रोगी या बाह्य रोगी यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर।
कौन सी बीमा कंपनियां भारत में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रदान करती हैं?
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां उन सभी जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो IRDAI के साथ पंजीकृत हैं। जबकि सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति आधारित और लाभ आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों दोनों की पेशकश करती हैं, जीवन बीमा कंपनियां मौजूदा स्वास्थ्य बीमा विनियमों के अनुसार लाभ आधारित नीतियां प्रदान करती हैं। सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, घरेलू यात्रा नीतियां और विदेशी यात्रा नीतियां भी प्रदान करती हैं। आईआरडीएआई के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों के नाम आईआरडीएआई वेबसाइट www.irdai.gov.in में उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रवेश पर अधिकतम आयु क्या है? क्या पॉलिसी लेने के बाद स्वास्थ्य बीमा आजीवन उपलब्ध है?
आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम 2016 (एचआईआर 2016) के विनियमन 12 (आई) के प्रावधानों के अनुसार, सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में आमतौर पर कम से कम 65 वर्ष तक की प्रवेश आयु का प्रावधान होगा। स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भी हैं जो 65 वर्ष की आयु से परे स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करते हैं। एचआईआर 2016 के विनियम 12 (ii) के प्रावधानों के अनुसार, एक बार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा पॉलिसियों को छोड़कर) के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और एक पॉलिसी जारी की जाती है जिसे बाद में बिना किसी ब्रेक के समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता है, बीमाधारक की उम्र के आधार पर आगे के नवीकरण से इनकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां आजीवन नवीकरणीय हैं।
पहले से मौजूद बीमारी क्या है?
मानकीकरण पर दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई मास्टर सर्कुलर रेफ आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/193/07/2020 दिनांक 22.07.2020 के तहत स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण पर दिशानिर्देशों के अध्याय 1 के खंड 1 के खंड 33 में पूर्व-मौजूदा बीमारियों (नीचे शब्दशः पुन: प्रस्तुत) को परिभाषित किया है:
पहले से मौजूद बीमारी का मतलब है कोई भी स्थिति, बीमारी, चोट या बीमारी:
क) बीमाकर्ता द्वारा जारी पॉलिसी की प्रभावी तिथि से 48 महीने पहले या इसकी बहाली से 48 महीने के भीतर एक चिकित्सक द्वारा इसका निदान किया जाता है।
बी) जिसके लिए बीमाकर्ता द्वारा जारी पॉलिसी की प्रभावी तारीख या इसकी बहाली से 48 महीने पहले एक चिकित्सक द्वारा चिकित्सा सलाह या उपचार की सिफारिश की गई थी, या उससे प्राप्त की गई थी।
(जीवन बीमाकर्ता बहाली पर पीईडी की प्रयोज्यता के लिए मानदंडों को परिभाषित कर सकते हैं)
क्या पहले से मौजूद बीमारियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है?
किसी भी बीमारी / बीमारी से पीड़ित / पीड़ित किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना बीमाकर्ता की अंडरराइटिंग पॉलिसी और उत्पाद डिजाइन के अधीन है। बीमाकर्ता उत्पादों की व्यवहार्यता और आत्म-स्थिरता और इच्छित लक्ष्य बाजार खंड की जरूरतों जैसे कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को डिजाइन करते हैं। जहां पहले से मौजूद बीमारी का खुलासा किया जाता है और एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दी जाती है, ऐसी पहले से मौजूद बीमारी को पॉलिसी में निर्दिष्ट प्रतीक्षा अवधि के बाद कवर किया जाएगा, जो अधिकतम 48 महीने से अधिक नहीं होगा।
हालांकि, आईआरडीएआई मास्टर सर्कुलर रेफ आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/193/07/2020 दिनांक 22.07.2020 की धारा 1 के तहत स्वास्थ्य बीमा अनुबंधों में बहिष्करण के मानकीकरण पर दिशानिर्देशों के अध्याय IV के अनुसार, संभावना द्वारा प्रकट की गई कुछ मौजूदा बीमारियों को स्थायी रूप से बाहर रखने की अनुमति दी गई है।