सेवामें : जीवन बीमाकंपनियों के सभीमुख्य कार्यकारीअधिकारी/अध्यक्ष/प्रबंधनिदेशक
विषय : वार्षिकबीमांकिक मूल्यांकनऔर संबंधित रिपोर्टप्रस्तुति के एकभाग के रूप मेंप्रस्तुत की जानेवाली जानकारी
1. यह परिपत्रआईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2) और 14 (एच) के अन्तर्गतनिहित अधिकारोंके अनुसार जारीकिया गया है।
2. यह परिपत्रभारत में जीवनबीमा व्यवसाय करनेवाले सभी जीवनबीमा कंपनियोंपर लागू होता है, जो बीमाअधिनियम, 1938 की धारा3 के अनुसार पंजीकृतहै।
3.यह परिपत्र 31 मार्च, 2017 तक आयोजितमूल्यांकन के साथशुरू होने वालेबीमांकिक वैधानिकमूल्यांकन से प्रभावीहोगा।
4.यह परिपत्रवार्षिक वैधानिकमूल्यांकन के संबंधमें प्रस्तुत कीजाने के लिए, आवश्यकन्यूनतम जानकारीनिर्धारित करताहै।
5. अनुबंध I मेंवार्षिक रिपोर्टों / विवरणियोंके भाग के रूप मेंआवश्यक रूप सेप्रस्तुत की जानेवालीसभी रिपोर्टों / अन्यसूचना की सूचीप्रस्तुति की नियततारीखों के साथदी गई है। यह ध्यानरखा जाए कि तिमाही, छमाहीअंतरालों पर प्रस्तुतकिये जाने के लिएअपेक्षित किसीभी अन्य सूचना / रिपोर्टों / प्रमाणपत्रोंकी प्रस्तुति वर्तमानविनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रोंके अनुसार जारीरहेगी तथा जो इससूची का भाग नहींहैं वे उन वर्तमानविनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रोंमें निर्धारितरूप में प्रस्तुतकिये जाएँगे।
6. अनुबंध II मेंनियुक्त बीमांकककी वार्षिक रिपोर्टका संशोधित फार्मेटनिर्धारित कियागया है।
6.1 वर्तमान फार्मेटकी तुलना में प्रमुखपरिवर्तन यह हैकि शीर्षक "निरंतरता" केअंतर्गत अध्याय 3 (अनुभवका विश्लेषण) केअंतर्गत अपेक्षित सूचना को सरल बनायागया है।
7. अनुबंध III मेंपॉलिसियों की संख्या, बीमितराशि और निरंतरताके अंतर्गत समेकितसूचना की प्रस्तुतिके लिए फार्मेटनिर्धारित कियागया है।
8. अनुबंध IV मेंइस सूचना को प्रस्तुतकरते समय लागूकी जानेवाली जाँचके साथ बीमांकिकरिपोर्ट और सारांश (एआरए) एवंनियुक्त बीमांकककी वार्षिक रिपोर्ट (एएएआर) केअंतर्गत विभिन्नफार्म भरने केसंबंध में मार्गदर्शननिर्धारित कियागया है।
9. नियुक्त बीमांककयह सुनिश्चित करेंगेकि प्राधिकरण कोप्रस्तुत की जानेवालीरिपोर्टें / फार्म / सूचनाअनुबंध IV एवंअनुबंध II और III मेंभी उल्लिखित जाँचऔर मार्गदर्शनके अनुपालन मेंहै।
10. यह परिपत्रनिम्नलिखित परिपत्रोंका अधिक्रमण करताहैः
क. नियुक्त बीमांकककी वार्षिक रिपोर्टसंबंधी परिपत्रसंदर्भः आईआरडीए/एसीटी/ सीआईआर/जीईएन/21/02/2010 दिनांक 11.02.2010
ख. एएसएम परिकलनके प्रयोजन केलिए निवेश के स्क्रिप्ट-वारविवरण संबंधी परिपत्रसं. 43/आईआरडीए/एसीटीएल/एएसएम/2008-09 दिनांक 13.03.2009
ग. मध्यवर्ती-वारव्ययों संबंधीपरिपत्र सं. 42/आईआरडीए/एसीटीयूईएम/2008-09 दिनांक 13.03.2009
11. वार्षिकवैधानिक मूल्यांकनजीवन बीमा कंपनियोंके लिए एक सर्वाधिकमहत्वपूर्ण पक्षहै। सभी जीवनबीमाकर्ताओं कोसलाह दी जाती हैकि वे इस परिपत्रका अनुपालन करें, जो जानकारीप्रस्तुत करनेके लिए मार्गदर्शनसहित प्राधिकरणको प्रस्तुत कीजाने वाली न्यूनतमजानकारी भी निर्धारितकरता है। इस परिपत्रके प्रावधानोंका अनुपालन करनेमें कोई भी व्यतिक्रमणहोने पर, सुनवाईका अवसर दिये जानेके बाद, वर्तमान मानदण्डोंऔर विनियमों केअनुसार एए/सीआईओ/सीएमडी/बीमाकंपनी के खिलाफकार्रवाई की जासकती है।
पौर्णिमागुप्ते
सदस्य (बीमांकिक)