सतर्कता

FAQs

उत्तर 1. यदि आपको इस कार्यालय के किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत है तो आप प्राधिकरण के प्रमुख या मुख्य सतर्कता अधिकारी/पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय जाँच ब्यूरो और सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत कर सकते हैं।

आईआरडीएआई/सीवीसी के संबंधित अधिकारियों के संपर्क- विवरण निम्न प्रकार हैं :

नाम और पदनाम

पता

संपर्क विवरण

देबाशीष पांडा, अध्यक्ष

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सर्वेक्षण सं. 115/1 फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम गुडा, गच्ची बाऊली, हैदराबाद-500 032

(040) 20204000

प्रभात कुमार मैती,

मुख्य सतर्कता

अधिकारी

यथोक्त

(डी) : (040) 20204000

ई-मेल : vigilance [at] irda [dot] gov

[dot] in

सचिव,

केंद्रीय सतर्कता

आयोग

सतर्कता भवन,

ए-ब्लॉक, जीपीओ

काम्प्लेक्स, आईएनए,

नई दिल्ली - 110023

टेली फोन नं. (011)

246511001-8

(सोमवार से शुक्रवार)

(पूर्वा 9.30 से अपराÚ 6.00)

टॉल फ्री नं. 1800-11001809

(बीएसएनएल, एमटीएनएल एवं टीटीएसएल भारत भर में और दिल्ली में सभी परिचालक)

ई-मेल - vigilance [at] hub [dot] nic

[dot] in

अधिमानत, शिकायत, सील बंद लिफाफे में जिस पर ``गोपनीय'' लिखा हो, सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी के पते पर भेजी जानी चाहिए।

उत्तर 2. शिकायतें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के अधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है।

मध्यवर्ती संस्थाओं/टीपीए/बीमा कंपनी इत्यादि के खिलाफ शिकायत/परिवाद के लिए आईआरडीएआई के वेबसाइट पर पृथक पोर्टल है।

 

उत्तर 3. प्राधिकरण गुमनाम/छद्मनाम से शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता। इसलिए, शिकायतों पर शिकायतकर्ता का सही नाम, पता और संपर्क विवरण अपेक्षित हैं ताकि प्राधिकरण शिकायत की सच्चाई का पता लगा सके।

उत्तर 4. शिकायत संक्षिप्त होनी चाहिए और उसमें वास्तविक विवरण, जाँच योग्य तथ्य और संबंधित मामले की जानकारी दी जानी चाहिए। वह अस्पष्ट या बेतुके आरोपों और मनमानी वक्तव्य से युक्त नहीं हों, क्योंकि वे दायर की जाते हैं।