पर्यवेक्षण

FAQs

प्राधिकरण निम्नलिखित प्रकार के ऑनसाइट निरीक्षण करता है:
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सामान्य नियमित ऑनसाइट निरीक्षण

- फोकस निरीक्षण

- बीमा अधिनियम की धारा 33 के तहत जांच

प्राधिकरण को निम्नलिखित संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है:
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बीमाकर्ता, पुनर्बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएं;

- मध्यस्थ और बीमा मध्यस्थ; और

- बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठन।

आम तौर पर, बीमाकर्ताओं के ऑनसाइट निरीक्षण की अग्रिम सूचना ऑनसाइट निरीक्षण शुरू होने से कम से कम 20 दिन पहले और अन्य संस्थाओं के लिए ऑनसाइट निरीक्षण शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले दी जाती है। फोकस निरीक्षण आमतौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के किए जाते हैं।

आम तौर पर बीमा कंपनियों को कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है और बिचौलियों और अन्य संस्थाओं को ऑनसाइट निरीक्षण के लिए आवश्यक डेटा/दस्तावेज जमा करने के लिए कम से कम 07 दिन का समय दिया जाता है।

आम तौर पर, बीमा कंपनियों के ऑनसाइट निरीक्षण की अवधि बिचौलियों और अन्य संस्थाओं के ऑनसाइट निरीक्षण के लिए 10 कार्य दिवस और 3 कार्य दिवस होती है। आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।