आईएमएफ के प्रश्न

FAQs

अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) एक आईएमएफ आवेदक को अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है। एनओसी आईएमएफ आवेदक को प्रस्तावित आईएमएफ फर्म नाम (जिसमें अनिवार्य रूप से "बीमा विपणन / आईएमएफ" शब्द शामिल होना चाहिए) को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ शामिल करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए जारी किया गया है। एनओसी जारी होने की तारीख से छह महीने तक वैध है।

 

  • IMF पोर्टल के होम पेज पर "नया उपयोगकर्ता? अभी पंजीकरण करें! " पर जाएं और "

    क्या आपको एनओसी चाहिए? यहां क्लिक करें " पर क्लिक करें।

  • प्रासंगिक विवरण भरें, अर्थात,
    • प्रस्तावित कंपनी का नाम *
    • प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय का पता
    • पत्राचार का पता
    • ईमेल o ROC का विवरण और क्षेत्राधिकार
    • बरतन
  • प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें, अर्थात,
    • प्रस्तावित निदेशकों/साझेदारों के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति
    • प्रस्तावित निदेशकों/साझेदारों के आधार की स्कैन की गई प्रति
    • पत्राचार के दिए गए पते के पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति
  • सबमिट ' पर क्लिक करें ।
    • *प्रस्तावित कंपनी का नाम
      • आईएमएफ / बीमा विपणन " शब्द शामिल होना चाहिए
      • निर्दिष्ट करना होगा कि क्या यह प्राइवेट है। लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, आदि।
      • किसी भी बीमाकर्ता ब्रोकर के समान नहीं होना चाहिए
      • कंपनी (निगमन) नियमों में परिभाषित एक अवांछनीय नाम नहीं होना चाहिए।
  • आईएमएफ पोर्टल के होम पेज पर " नया उपयोगकर्ता? अभी पंजीकरण करें! " पर जाएं और " एनओसी स्थिति जांचें? यहां क्लिक करें " पर क्लिक करें

  • एनओसी आवेदन संदर्भ संख्या और आवेदन में दिए गए पैन नंबर की कुंजी और सबमिट पर क्लिक करें।

 

आवेदक को आईएमएफ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आरओसी के साथ कंपनी के शामिल होने के एक वर्ष के भीतर आईएमएफ पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा।

  • आईएमएफ पोर्टल के होम पेज पर " नया उपयोगकर्ता? अभी पंजीकरण करें ! " पर जाएं
  • नया उपयोगकर्ता पंजीकरण ' पृष्ठ में प्रासंगिक विवरण भरें , यानी फर्म का नाम, फर्म पंजीकरण संख्या (सीआईएन, एलएलपीआईएन, आदि ), पैन (फर्म या निदेशक), ईमेल, मोबाइल नंबर
  • 'ऑपरेशन का क्षेत्र' चुनें और ' रजिस्टर ' पर क्लिक करें।
  • पंजीकृत उपयोगकर्ता? यहां क्लिक करें! होम पेज पर और पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  • सभी संबंधित क्षेत्रों को भरकर और संबंधित दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म ए को पूरा करें
  • आवेदक को करना है
    • पांच हजार रुपये की गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा करें। भुगतान आईएमएफ के बैंक खाते से आना चाहिए।
    • आईएमएफ विनियमों में निर्धारित प्रारूप में " फिट एंड प्रॉपर " मानदंडों को पूरा करने वाले प्रमुख अधिकारी / निदेशकों / प्रबंध भागीदारों से एक घोषणा जमा करें
    • बीमा विपणन फर्म परीक्षा पास की एक प्रति प्रधान अधिकारी और बीमा विपणन फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित आईएसपी की एक प्रति जमा करें
    • पीओ के योग्यता प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करें
    • उस राज्य के भीतर आईएसपी के योग्यता प्रमाण पत्र और उसके पते के प्रमाण की एक प्रति जमा करें जिसमें आईएमएफ पंजीकृत होने का प्रस्ताव है।
    • प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रधान अधिकारी द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करें कि आईएमएफ विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा
    • चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट जमा करें कि प्रस्तावित आईएमएफ का नेट वर्थ आईआरडीएआई (बीमा मार्केटिंग फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों द्वारा निर्धारित सीमा से कम नहीं है।
    • नेट वर्थ सर्टिफिकेट के समर्थन में आईएमएफ का बैंक खाता विवरण जमा करें
    • एमओए और एओए की एक प्रति जमा करें या एलएलपी के मामले में एलएलपी समझौते की एक प्रति जमा करें
    • गतिविधियों और आय की अनुमानित मात्रा के साथ एक तीन वर्षीय व्यवसाय योजना दस्तावेज जमा करें
    • कार्यात्मक जिम्मेदारियों को दर्शाने वाला एक संगठन चार्ट सबमिट करें
    • कार्यालय की जगह (किराया समझौता / बिक्री विलेख), उपकरण और जनशक्ति (फोटो) जैसे बुनियादी ढांचे का विवरण जमा करें
    • बीमा कंपनियों से सहमति पत्र जमा करें जिसके साथ आवेदक काम करने का प्रस्ताव रखता है (कम से कम एक सहमति पत्र आवश्यक है)
  • आवेदन पूरा करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें ।

नहीं। प्राधिकरण व्यक्तिगत प्रस्तुति के बजाय टेलीफोनिक साक्षात्कार आयोजित करने का विकल्प चुन सकता है।

प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक आईएमएफ पंजीकरण इसके जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध है, जब तक कि इसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

आवेदक की निवल संपत्ति होगी

  • कम से कम पांच लाख रुपये, यदि आवेदक केवल एक जिले का चयन कर रहा है, जो एक आकांक्षी जिला है।
  • अन्य सभी मामलों के लिए कम से कम दस लाख रुपये।

आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि निवल संपत्ति हर समय बनी रहे और आईएमएफ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के भीतर इस आशय का एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

 

"क्षेत्र" को उस जिले के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण वैध है। एक राज्य के भीतर अधिकतम तीन जिलों को पंजीकरण/नवीकरण की अनुमति है। यदि कोई आवेदक एक से अधिक जिलों का चयन कर रहा है, तो भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार कम से कम एक जिला आकांक्षी जिला होगा ।

एक आईएमएफ एक राज्य के भीतर अधिकतम तीन जिलों का विकल्प चुन सकता है। आईएमएफ चयनित जिलों में स्थापित किए जाने वाले कार्यालयों का विवरण निर्दिष्ट करेगा, जिसमें जनशक्ति की तैनाती, आदि शामिल हैं। यदि बीमा विपणन फर्म के एक से अधिक कार्यालय हैं, तो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक आईएसपी होगा।

 

हाँ। एक आईएमएफ पूरे देश से बीमा व्यवसाय मांगने या प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस प्रकार खरीदे गए व्यवसाय को इसके संचालन के क्षेत्र में संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय में लॉग इन किया जाना चाहिए।

 

बीमा विपणन फर्म का प्रधान अधिकारी, नीचे दी गई पात्रता शर्तों में से किसी एक को पूरा करेगा;

एक। भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई के एसोसिएट/फेलो
b.
इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट/फेलो; ओआरसी चार्टर्ड बीमा संस्थान, लंदन के एसोसिएट/फेलो; .आर.डी. बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद की स्नातकोत्तर योग्यता; अयस्क जिस वर्ष आवेदन किया गया है, उससे पहले के दो वर्षों के बीमा अनुभव के साथ स्नातक; ओआरएफ जिस वर्ष आवेदन किया गया है, उससे पहले वित्तीय सेवा क्षेत्र में पांच साल के अनुभव के साथ स्नातक। यूजीसी / एआईसीटीई / किसी राज्य सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान / विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर या इसके समकक्ष। भारत की; ओह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के एसोसिएट / फेलो; या
मैं । इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता के एसोसिएट / फेलो; या
जे. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकारी/पेशेवर; या

 

) प्रधान अधिकारी को भारतीय बीमा संस्थान (III) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की अवधि के अंत में, बीमा विपणन फर्म के पचास घंटे के प्रशिक्षण से गुजरना होगा और एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

बी) यदि प्रस्तावित प्रधान अधिकारी ने बीमा ब्रोकिंग कंपनी/कॉर्पोरेट एजेंट/वेब एग्रीगेटर के प्रधान अधिकारी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे प्रधान अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। बीमा विपणन फर्म, बशर्ते कि प्रशिक्षण और परीक्षा आईएमएफ के प्रधान अधिकारी के रूप में आवेदन की तारीख से पहले पांच साल की अवधि के भीतर की गई हो।

) यदि बीमा विपणन फर्म के प्रधान अधिकारी के पास निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता है तो उसे पच्चीस घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी I. भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई के एसोसिएट / फेलो II। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट/फेलो; या तृतीय। चार्टर्ड बीमा संस्थान, लंदन के एसोसिएट/फेलो;

एक वित्तीय सेवा कार्यकारी (एफएसई) बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) द्वारा नियोजित एक व्यक्ति है और निम्नलिखित निर्दिष्ट उत्पादों के विपणन के लिए प्राधिकरण के अलावा संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा जारी एक वैध लाइसेंस रखता है।
एक। सेबी द्वारा विनियमित म्युचुअल फंड कंपनियों के म्युचुअल फंड; . पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेंशन निधि; सी. सेबी द्वारा लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाहकारों द्वारा वितरित अन्य वित्तीय उत्पाद;d. डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बैंकिंग/वित्तीय उत्पाद; . प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमत कोई अन्य वित्तीय उत्पाद या गतिविधि

 

एक "बीमा बिक्री व्यक्ति" बीमा उत्पादों की मांग या खरीद के लिए बीमा विपणन फर्म द्वारा नियोजित व्यक्ति है।

एक। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
b.
प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बीमा मार्केटिंग फर्म प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और भारतीय बीमा संस्थान (III) द्वारा आयोजित बीमा मार्केटिंग फर्म परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसमें आईएमएफ पंजीकृत है।

हाँ। बीमा विपणन फर्म एक ही व्यक्ति को बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों दोनों की बिक्री के लिए नियुक्त कर सकती है, यदि वह आईएमएफ विनियमों में निर्धारित योग्यता मानदंड और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

हाँ। प्रत्येक आईएमएफ अपने पंजीकरण की वैधता अवधि के दौरान हर समय एक पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा कवर निकालेगा और बनाए रखेगा। क्षतिपूर्ति की सीमा पिछले वित्तीय वर्षों के लिए आईएमएफ के कुल पारिश्रमिक का दो गुना होगी, जो लागू निवल मूल्य आवश्यकता के बराबर न्यूनतम राशि के अधीन होगी। कुल पारिश्रमिक में आईएमएफ विनियमों में निर्दिष्ट उनके बीमा आग्रह/खरीद गतिविधियों, बीमा सर्विसिंग गतिविधियों और अन्य वित्तीय उत्पादों की गतिविधियों के विपणन से पारिश्रमिक शामिल है।

एक नया पंजीकृत आईएमएफ पंजीकरण जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर पीआई नीति तैयार करेगा।

एक निर्दिष्ट श्रेणी की गतिविधि/गतिविधियों के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत एक आईएमएफ भी गतिविधि/गतिविधियों को जोड़ने/हटाने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे आईएमएफ विनियमों के तहत अनुमति दी गई है, उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके।

एक। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा गतिविधियों की आउटसोर्सिंग) विनियम, 2017 में समय-समय पर संशोधित के अनुसार बीमाकर्ताओं की ऐसी गतिविधियों को करना।
बी। बीमा कोषों का स्वीकृत व्यक्ति बनना।
सी। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमत कोई अन्य बीमा संबंधी गतिविधि।

एक बीमा विपणन फर्म निम्नलिखित अभिलेखों को भौतिक रूप या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या दोनों में बनाए रखेगा
a.
ग्राहक से प्राप्त जनादेश; . अपने क्लाइंट को जानिए (केवाईसी) क्लाइंट के रिकॉर्ड, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक है; सी। ग्राहक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव फॉर्म की प्रति और आईएमएफ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बीमाकर्ता को प्रस्तुत; डी। क्लाइंट की सूची वाला एक रजिस्टर, पॉलिसी का विवरण जैसे पॉलिसी का प्रकार, प्रीमियम राशि, पॉलिसी जारी करने की तिथि, शुल्क या प्राप्त शुल्क; ई। एक रजिस्टर जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण, शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतों की प्रकृति और उन पर की गई कार्रवाई; कोई अन्य अभिलेख जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

एक पंजीकृत आईएमएफ पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। हालांकि, बीमा विपणन फर्म को पंजीकरण की समाप्ति से नब्बे दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

पंजीकरण का प्रमाण पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने या विकृत हो जाने की स्थिति में, एक आईएमएफ एक हजार रुपये के शुल्क के साथ प्राधिकरण को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें पंजीकरण के मुद्दों और इसके नुकसान या विनाश या विकृति के बारे में पूर्ण विवरण दिया जाएगा। पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना।

हाँ, लेकिन दूरस्थ विपणन
एक होगा। आईएमएफ द्वारा टेली-मार्केटर (ओं) को शामिल किए बिना किया गया। ख. प्राधिकरण से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के बाद किया गया। केवल ISPs.d के माध्यम से किया गया। उन बीमाकर्ताओं की ओर से जिनके साथ आईएमएफ द्वारा बीमा व्यवसाय गतिविधि करने के लिए समझौते किए गए हैं।

बीमा विपणन फर्म प्राधिकरण को सूचित करते हुए किसी भी समय अधिकतम दो जीवन बीमाकर्ताओं, दो सामान्य बीमाकर्ताओं और दो स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ गठजोड़ कर सकती हैं। दो सामान्य बीमा कंपनियों के अलावा, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म के पास एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ईसीजीसी) के साथ जुड़ने का विकल्प होगा।

बीमा विपणन फर्मों को अनुरोध करने या खरीदने की अनुमति है:

एक। व्यक्तिगत और/या खुदरा आधार पर बेचे जाने वाले सभी प्रकार के उत्पाद, जिसमें गैर- ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा और कॉम्बी उत्पाद शामिल हैं।

बी। संपत्ति, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना, समूह स्वास्थ्य, जीएसएलआई और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सावधि बीमा पॉलिसी। आईएमएफ को एमएसएमई को छोड़कर किसी भी खंड के लिए व्यवसाय की वाणिज्यिक लाइनों की मांग करने और खरीदने की अनुमति नहीं है।

बीमाकर्ताओं के साथ जुड़ाव में कोई भी परिवर्तन, बीमा विपणन फर्म और बीमाकर्ता के बीच किए गए समझौते की शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा, जिसमें संबंधित बीमाकर्ता द्वारा मौजूदा पॉलिसीधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी, यदि अनुबंध को रद्द/समाप्ति/विघटन किया जाता है। .

बीमाकर्ता द्वारा बीमा विपणन फर्म को पारिश्रमिक और/या पुरस्कार का भुगतान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को कमीशन या पारिश्रमिक या पुरस्कार का भुगतान) विनियम, 2016 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार है। समय)। इसके अलावा, बीमा विपणन फर्म अपने आईएसपी की भर्ती, प्रशिक्षण और सलाह के लिए जीवन बीमाकर्ताओं से खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकती है। जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में यह प्रतिपूर्ति प्रथम वर्ष के कमीशन के 50% और आईएमएफ द्वारा प्राप्त नवीकरण कमीशन के 10% से अधिक नहीं होगी।