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शिकायत निवारण तंत्र
पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रकोष्ठ
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ पॉलिसीधारकों की शिकायतों / शिकायतों को देखता है। यह प्रकोष्ठ शिकायतों को निवारण के लिए संबंधित बीमाकर्ताओं के साथ उठाता है।
जिन पॉलिसीधारकों को बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत है, उन्हें पहले संबंधित बीमाकर्ता के शिकायत/शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क करना आवश्यक है। बीमा कंपनियों के शिकायत निवारण अधिकारियों की मेल आईडी के लिए यहां क्लिक करें। यदि उन्हें उचित अवधि के भीतर बीमाकर्ता से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या कंपनी की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हैं, तो वे आईआरडीएआई के पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।
केवल बीमित व्यक्ति या दावेदारों की शिकायतों पर विचार किया जाएगा। प्रकोष्ठ अधिवक्ताओं या एजेंटों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा पॉलिसीधारकों की ओर से लिखी गई शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।
शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे आईआरडीएआई की वेबसाइट पर डाले गए शिकायत पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक शिकायत का पूरा विवरण प्रस्तुत करें – policyholder.gov.in (http://www.policyholder.gov.in/Report.aspx #)। शिकायत पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। शिकायत पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी के बिना, आईआरडीएआई शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं होगा।
पॉलिसीधारकों द्वारा आईआरडीएआई के पास शिकायतों का पंजीकरण:
1. शिकायतों को स्वयं दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति की निगरानी के लिए https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर बीमा भरोसा प्रणाली - आईआरडीएआई पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
2. ईमेल के माध्यम से complaints@irdai.gov.in को शिकायत भेज सकते हैं।
टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं।
उपरोक्त विकल्पों के अलावा, यदि शिकायतकर्ता द्वारा भौतिक रूप में संचार भेजना आवश्यक समझा जाता है, तो उसे आईआरडीएआई को भेजा जा सकता है:
महाप्रबंधक
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई)
पॉलिसीधारक संरक्षण एवं शिकायत निवारण विभाग – शिकायत निवारण प्रकोष्ठ,
115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
गाचीबावली, हैदराबाद - 500 032।
रेफरी। नहीं: | दिनांक: 30-08-2022