बीमांकिक

FAQs

कृपया परिपत्र संख्या IRDAI/ACT/CIR/GEN/070/03/2017 दिनांक 31.03.2017 देखें। परिपत्र को https://www.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है

प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता के शोधन क्षमता अनुपात की जानकारी www.irda.gov.in >> उपभोक्ता मामले >> सार्वजनिक प्रकटीकरण >> लाइफ इन लाइफ इंश्योरेंसर्स की वेबसाइट पर फॉर्म संख्या के तहत प्राप्त की जा सकती है। फॉर्म एल-32-सॉल्वेंसी मार्जिन - केटी 3.

कृपया बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स) विनियम, 2019 के सभी यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों के लिए अध्याय IX-शुल्क और उपज में कमी देखें। नियमों को https://www.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है। 

कृपया बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स) विनियम, 2019 के 11 के विनियम 3.एम देखें। नियमों को https://www.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है

जीवन बीमा उत्पादों को मौजूदा एफ एंड यू आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से भारत के आईआरडीए द्वारा मंजूरी दी जाती है। लाइफ प्रोडक्ट फाइलिंग और अनुमोदन प्रक्रिया परिपत्र संदर्भ: IRDAI/ACT/CIR/MISC/124/07/2019 और परिपत्र संदर्भ: IRDAI/ACT/CIR/MISC/125/07/2019 दिनांक 26.07.2019 के तहत निर्धारित की गई है। https://www.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है ।

गैर-लिंक्ड जीवन बीमा उत्पादों के लिए कृपया अध्याय IX बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (गैर- लिंक्ड बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 का समर्पण मूल्य देखें । यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद के लिए कृपया बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट लिंक्ड बीमा) का अध्याय VI और अध्याय-VII देखें। उत्पाद) विनियम, 2019। बताए गए नियमों को https://www.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है ।

सभी नियुक्त बीमांकक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के अनुसार समय-समय पर संशोधित और उनके नियुक्ति पत्र में निर्धारित अधिकार क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं। बताए गए नियमों को https://www.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है ।

बीमाकर्ताओं के उत्पादों की सूची www.irda.gov.in >> उपभोक्‍ता मामले >> प्रस्‍तावित उत्‍पाद >> जीवन बीमा उत्‍पाद पर देखी जा सकती है।