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बीमा भरोसा प्रणाली
पॉलिसीधारक संरक्षण विनियमों और शिकायत दिशानिर्देशों की प्रभावी निगरानी को सक्षम करने के लिए और इस प्रकार अनिवार्य समय के साथ-साथ उद्योग-व्यापी बीमा शिकायतों के आंकड़ों का एक केंद्रीय भंडार बनाने के लिए, आईआरडीएआई ने बीमा भरोसा प्रणाली लागू की है। बीमा भरोसा प्रणाली बीमा कंपनियों के साथ शिकायत दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करती है। यह वेब इंटरफ़ेस का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि यह सभी स्थानों पर सुलभ है और वास्तविक समय पर है। इसमें आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) द्वारा प्राप्त भौतिक और ईमेल फॉर्म या वॉयस कॉल में प्राप्त शिकायतों को पकड़ने के लिए एक तंत्र भी है।
आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) को ई-मेल के माध्यम से वॉयस कॉल और complaints@irdai.gov.in के लिए टोल फ्री नंबर 1800 4254 732 /155255 के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। आईजीसीसी बीमा कंपनियों की निवारण प्रणालियों का विवरण भी प्रदान करता है जब भी पॉलिसीधारकों को उनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा, आईजीसीसी पॉलिसीधारकों को बीमा लोकपाल के बारे में भी शिक्षित करता है जो निर्धारित क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाली शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए एक चैनल प्रदान करता है।
पॉलिसीधारकों द्वारा बीमा भरोसा प्रणाली में शिकायतों का पंजीकरण:
बीमा भरोसा सिस्टम पोर्टल में सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं - https://bimabharosa.irdai.gov.in/
complaints@irdai.gov.in को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं।
टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं.
उपरोक्त विकल्पों के अलावा, यदि शिकायतकर्ता द्वारा भौतिक रूप में संचार भेजना आवश्यक महसूस किया जाता है, तो इसे आईआरडीएआई को निम्नलिखित को भेजा जा सकता है:
महाप्रबंधक
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग – शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।
एस.आई.एन.115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
गाचीबावली, हैदराबाद – 500 032
केवल बीमित व्यक्ति या दावेदारों की शिकायतों पर विचार किया जाएगा। सेल पॉलिसीधारकों की ओर से अधिवक्ताओं या एजेंटों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा लिखी गई शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।
शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे शिकायत पंजीकरण फॉर्म में आवश्यकतानुसार शिकायत का पूरा विवरण प्रस्तुत करें। * शिकायत पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। शिकायत पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी के बिना, आईआरडीएआई शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं होगा।
एक बार जब शिकायत बीमा भरोसा प्रणाली में दर्ज हो जाती है, तो शिकायत का विवरण संबंधित बीमा कंपनियों को दिया जाता है। पॉलिसी धारक को आईआरडीएआई टोकन नंबर के साथ शिकायत दर्ज करने के बाद पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होता है जो बीमा भरोसा प्रणाली के माध्यम से शिकायत को ट्रैक करने में मदद करता है।