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Title: एक्सपोज़र प्रारूप
Reference No.: आईआरडीए/ एनएल/ एमटीपी/ 2019-20/ ईएक्सडीआरएफ
Date: 20/05/2019
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मोटर अन्य पक्ष बीमा कवर हेतु प्रीमियम दरों में, May 2019

संदर्भ:आईआरडीए/एनएल/एमटीपी/2019-20/ईएक्सडीआरएफ 20 मई 2019

 

वित्तीयवर्ष 2019-20 के लिएमोटर अन्यपक्ष बीमा कवरहेतुप्रीमियमदरों मेंसंशोधनसंबंधी एक्सपोज़रप्रारूप

 

आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(2)(i) केअंतर्गतप्राधिकरणमें निहितशक्तियों केआधार पर,प्राधिकरण 2011से प्रारंभकरके प्रत्येकवर्ष मोटरअन्य पक्ष(टीपी) देयताबीमा के लिएलागूप्रीमियमदरेंअधिसूचितकरता रहा है।

आदेशसंदर्भःआईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/051/03/2019दिनांक 28मार्च 2019 केअनुसारप्राधिकरण कीअधिसूचना केअनुक्रम मेंविभिन्नश्रेणियों के वाहनोंके लिए वर्ष 2019-20 (31मार्च 2020 कोसमाप्त होनेवाले)के लिए मोटरअन्य पक्षप्रीमियमदरें, जोअधिसूचितकिये जाने कीतारीख सेप्रवृत्त होंगी,निम्नानुसारपरिकलित की गईहैं :

 

I.       डेटास्रोत औरप्रयुक्तडेटाः

1.  भारतीयबीमा सूचनाब्यूरो(आईआईबीआई)द्वारा उपलब्धकराये गयेडेटा का उपयोगमोटर टीपी प्रीमियमदरों की गणनाकरने के लिएकिया गया है।

2.  `वर्गकूटऔर `वाहनसीसी/पीसीसी/जीवीडब्ल्यूकूट के संयोजनको ध्यान मेंरखते हुए वर्ष2011-12 से प्रारंभकरते हुए 2017-18 तकके प्रत्येकदुर्घटनावर्ष के संबंधमें प्रदत्तदावों के डेटापर विचार कियागया है।

3. वित्तीयवर्ष 2011-12 से 2017-18 तकके लिए सकललिखित प्रीमियमोंपर विचार कियागया है।

 

II.      आधारभूतकार्यपद्धति

1.  संचयीप्रदत्त दावाडेटा के लिएलागू की गई मूलशृंखला सीढ़ीपद्धति कीबीमांकिकतकनीक का प्रयोगकरते हुएप्रत्येकदुर्घटनावर्ष के लिएअंतिम दावालागत काअनुमान कियागया है।

2.  प्रदत्तदावा डेटा केविश्लेषण केआधार परवर्गकूटों और सीसी/पीसीसी/जीवीडब्ल्यूकूटों केप्रामाणिकसंयोजनों के लिएसंचयीप्रदत्त दावात्रिभुजों कोदुर्घटनावर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16,2016-17 और 2017-18 के लिएपापुलेट कियागया है।

3.  उक्ततकनीक कीमुख्यविशेषता यह हैकि प्रत्येकदुर्घटनावर्ष के लिएअंतिम दावोंका अनुमान अबतक अभिलिखितप्रदत्त मूल्योंसे किया जाताहै, इसकेद्वारा यहमानते हुए किभुगतान काभावी विकास औरप्रदत्तदावों कासंचलनपूर्ववर्तीवर्षों केदौरान प्रदत्तदावों केभुगतान औरसंचलन केस्वरूप केसमान ही होगा।

4.  आयु-दर-आयु(एज-टू-एज)घटकों(एटीएएफ) काचयन एटीएएफ केविभिन्नऔसतों, जैसेसभी वर्षों केसाधारण औसत,प्रमात्राभारित औसत,पिछले 3वर्षों / 5वर्षों काऔसत, सभीऔसतों केउच्चतम आदि परविचार करने केबाद किया गयाहै।

5.  यहपाया गया हैकि उपलब्धसर्वाधिकविकसित अवधियोंके लिए एटीएएफउल्लेखनीयरूप में 1.00 से अधिकहैं। यह इसतथ्य केअनुरूप है किमोटर अन्यपक्ष बीमा एक खुदरातौर पर अधिककारोबार करनेकी (लांग-टेल) व्यावसायिकव्यवस्था हैतथा पूरी तरह निकालना(रन-आफ़) एकउल्लेखनीयसमयावधि केबाद घटित होताहै।

6.  सबसेपुरानेदुर्घटनावर्ष के पासविकास के 7वर्ष हैं, जोउस दुर्घटनावर्ष के लिएप्रदत्तदावों को पूरीतरह निकालने(रन-आफ़) के लिएसामान्यतःपर्याप्तनहीं है। अतःविकास केअतिरिक्त 5वर्षों के लिएएटीएएफ, विकासके विगतउपलब्धवर्षों कीभाँतिप्रत्याशितभावी एटीएएफके संचलन परविचार करने केद्वारापूर्वानुमानितकिये गये हैं।इन अनुमानितएटीएफ का गुणनएक `अनुवर्ती(टेल) घटकके रूप मेंमाना गया है। एकअनुवर्ती(टेल) घटकनवीनतम विकासअवधि से अंततक प्रदत्तदावों कापूर्वानुमानकरेगा।

7.  विभिन्नदुर्घटनावर्षों के लिएअंतिम प्रत्याशितदावों काअनुमान संचयीविकास घटकों(एज-टू-अल्टिमेट)तथा किसीविशिष्टदुर्घटना वर्षके लिए नवीनतमसंचयीप्रदत्त राशिपर विचार करनेके द्वाराकिया गया है।अंतिम दावाराशि काअनुमानप्रत्येकदुर्घटनावर्ष के लिए कियागया है।

8.  वर्गकूटों तथासीसी/पीसीसी/जीवीडब्ल्यूकूटों के आधारपर,प्रींमियंम डेटासे वित्तीयवर्ष-वार सकललिखितप्रीमियम (जीडब्ल्यूपी)पाप्युलेटकिये गये हैं।वित्तीयवर्ष-वार सकललिखितप्रीमियमनिम्नलिखितफार्मूलालागू करते हुएवित्तीयवर्ष-वार सकलअर्जितप्रीमियम(जीईपी) के रूपमें परिवर्तितकिये गये हैं :

 

एफवाई(टी)काजीडब्ल्यूपी +एफवाई(टी-1) का

जीडब्ल्यूपी

एफवाई(टी) के लिएजीईपी =--------------------------------------------------------

2

 

9. प्रत्येकदुर्घटना वर्षके लिए अंतिमहानि अनुपात(यूएलआर) का परिकलनअंतिम दावे/सकलअर्जितप्रीमियम केरूप में कियागया है।

एवाई(टी) के अंतिमदावे

एवाई(टी) के लिएयूएलआर =-------------------------------------------------------

एफवाई (टी) केलिए सकलअर्जितप्रीमियम

 

10. प्रत्येकदुर्घटनावर्ष के लिएबर्निंग लागत(बीसी) का तबपरिकलन अंतिमहानि अनुपातऔर विशुद्धअन्य पक्षप्रीमियम कागुणा करते हुएकिया गया है।परिकलितबर्निंग लागतपीए दावों कोछोड़कर केवलअन्य पक्षदावों के लिएदावा लागत कोनिरूपित करताहै। बर्निंगलागत कापरिकलन डेटाअवधि के बादहाल की कुछगतिविधियोंपर विचार करतेहुए किया गयाहै।

 

एवाई(टी) के लिएबर्निंग लागत =एवाई(टी) के लिएयूएलआर * एफवाई(टी) के

लिए अन्य पक्षप्रीमियम

 

11. बर्निंगलागत का विचारकरते हुए तथाउपयुक्त व्ययोंके साथ उसकालोडिंग करतेहुए, वित्तीय वर्ष2019-20 के लिएप्रीमियमदरें प्राप्तकी गई हैं।

 

12. बीमांकिकदरें आवश्यकधारणाओँ मेंफैक्टरिंगकरने के बाद औरजहाँ भीआवश्यक हैवहाँ उऩ्हेंनरम बनाने केबाद प्राप्तकी गई हैं।

 

III.     विंटाजकार खंड केसंबंध में,पिछले अनुभवसे संबंधितकोई पर्याप्तडेटा नहीं है।पूर्व केभारतीय मोटरप्रशुल्क(आईएमटी) परआधारित प्रस्तावितदर की 50% कीबट्टागत कीमतउन निजी कारोंके लिए प्रस्तावितकी गई है जो भारतीयविंटाज औरक्लैसिक कारक्लब द्वाराविंटाज कारोंके रूप मेंअभिनिर्धारितहैं।

 

IV.     इलेक्ट्रिकनिजी कारों औरइलेक्ट्रिकदुपहियावाहनों के लिएमोटर अन्यपक्ष (टीपी)प्रीमियमदरों पर 15% कीछूट काप्रस्तावकिया गया है।यह पर्यावरणके लिएअनुकूलवाहनों काउपयोग करने केलिए एकप्रोत्साहनहोगा।

 

विभिन्नवर्गों केवाहनों के लिएप्रस्तावितमोटर अन्यपक्ष (टीपी)प्रीमियमदरों का विवरणनीचेसारणीबद्धकिया गया हैः

 

सारणी I

श्रेणी

वाहन का प्रकार

मौजूदा दरें (रु.)

वित्तीय वर्ष 2018-19

प्रस्तावित दरें

(रु.)

वित्तीय वर्ष 2019-20

 

निजी कारें*$

 

1000 सीसी से अनधिक

1,850

2,120

 

1000 सीसी से अधिक परंतु 1500 सीसी से अनधिक

2,863

3,300

 

1500 सीसी से अधिक

7,890

7,890

 

दुपहिया वाहन*

 

75 सीसी से अनधिक

427

482

 

75 सीसी से अधिक परंतु 150 सीसी से अनधिक

720

752

 

150 सीसी से अधिक परंतु 350 सीसी से अनधिक

985

1,193

 

350 सीसी से अधिक

2,323

2,323

ए1

माल वाहक वाहन सार्वजनिक भारवाहक (तिपहिया वाहनों को छोड़कर)

 

जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अनधिक

14,390

15,746

 

7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 1200 किलोग्राम से अनधिक

24,190

26,935

 

12000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20000 किलोग्राम से अनधिक

32,367

33,418

 

20000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40000 किलोग्राम से अनधिक

39,849

43,805

 

40000 किलोग्राम से अधिक

38,308

41,561

ए2

माल वाहक वाहन निजी भारवाहक (तिपहिया वाहनों को छोड़कर)

 

जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अनधिक

7,144

8,438

 

7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 12000 किलोग्राम से अनधिक

15,620

17,204

 

12000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20000 किलोग्राम से अनधिक

9,871

10,876

 

20000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40000 किलोग्राम से अनधिक

15,397

17,476

 

40000 किलोग्राम से अधिक

21,318

24,825

ए3

माल वाहक मोटरीकृत तिपहिया वाहन और मोटरीकृत पेडल साइकिलें – सार्वजनिक भारवाहक

 

ई-कार्टों को छोड़कर

4,544

4,092

 

ई-कार्ट

3,175

2,859

ए4

माल वाहक मोटरीकृत तिपहिया वाहन और मोटरीकृत पेडल साइकिलें – निजी भारवाहक

 

ई-कार्टों को छोड़कर

3,150

3,914

 

ई-कार्ट

2,579

3,204

बी

ट्रेलर

 

6 एचपी तक कृषि ट्रैक्टर

816

914

 

अन्य वाहन, विविध और विशेष श्रेणी के वाहनों सहित (वर्ग- सी),

(प्रत्येक ट्रेलर के लिए, अधिक हेतु ट्रेलरों की संख्या से गुणा करें)

2,091

2,341

*इलेक्ट्रानिकनिजी कारों औरइलेक्ट्रिकदुपहियावाहनों के लिएमोटर अन्यपक्ष (टीपी) प्रीमियमदरों पर 15% कीछूटप्रस्तावितहै।

 

$ पूर्वके भारतीयमोटरप्रशुल्क(आईएमटी) के आधारपर,प्रस्तावितदर के 50% कीबट्टागत कीमतउन निजी कारोंके लिए प्रस्तावितहै, जो भारतीयविंटाज औरक्लैसिक कारक्लब द्वाराविंटाज कारोंके रूप मेंअभिनिर्धारितहैं।

 

सारणी II

श्रेणी

वाहन का प्रकार

वर्तमान दरें (रु.)

वित्तीय वर्ष 2018-19

प्रस्तावित दरें (रु.)

वित्तीय वर्ष 2019-20

मूल दर

प्रति लाइसेंस-प्राप्त यात्री

मूल दर

प्रति लाइसेंस- प्राप्त यात्री

 

 

सी1ए

6 यात्रियों से अनधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त चार पहियों वाले वाहन

1000 सीसी से अनधिक

5,437

1,046

5,769

1,110

1000 सीसी से अधिक परंतु 1500 सीसी से अनधिक

7,147

880

7,584

934

1500 सीसी से अधिक

9,472

1,006

10,051

1,067

 

सी1बी

6 यात्रियों से अनधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त तीन पहियों वाले वाहन

ई-रिक्शा के छोड़कर

2,595

1,241

2,595

1,241

ई-रिक्शा

1,685

806

1,685

806

 

सी2

किराये अथवा प्रतिफल हेतु 6 यात्रियों से अधिक भारवहन क्षमता के साथ यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त चार अथवा उससे अधिक पहियों वाले वाहन

स्कूल बस#

13,176

805

13,874

848

अन्य बस

13,176

805

14,685

897

 

 

सी3

6 यात्रियों से अधिक परंतु 17 यात्रियों से अनधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त मोटरीकृत तीन पहियों वाले यात्री वाहन

6,222

1,241

6,913

1,379

 

 

सी2

17 यात्रियों से अधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त तीन पहियों वाले यात्री वाहन

14,261

872

15,845

969

 

 

 

सी4

 

 

 

किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त मोटरीकृत दुपहिया वाहन

75 सीसी से अनधिक

790

532

861

580

75 सीसी से अधिक परंतु 150 सीसी से अनधिक

790

532

861

580

150 सीसी से अधिक परंतु 350 सीसी से अनधिक

790

532

861

580

350 सीसी से अधिक

2,067

532

2,254

580

# स्कूलबसें वे बसेंहैं जो स्कूलके नाम से पंजीकृतहैं तथा केवलछात्रों कोस्कूल तक अथवास्कूल से अथवास्कूल संबंधीयात्राओँ केपरिवहन हेतुप्रयुक्तहैं।

 

सारणी III

 

श्रेणी

वाहन का प्रकार

वर्तमान दरें

(रु.)

वित्तीय वर्ष 2018-19

प्रस्तावित दरें

(रु.)

वित्तीय वर्ष 2019-20

 

 

डी

विशेष प्रकार के वाहन

6 एचपी से अनधिक हार्स पावर से युक्त पैदल नियंत्रित कृषि ट्रैक्टर, शववाहन और प्लेन लोडर

1,435

1,607

(ii)अन्य विविध और विशेष प्रकार के वाहन

6,115

6,847

 

मोटर व्यापार (सड़क परिवहन जोखिम)

i)2400 कि.मी. से अनधिक दूरी

1,088

1,055

ii)2400 कि.मी. से अधिक दूरी

1,308

1,268

 

 

 

 

 

एफ

मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटरीकृत दुपहिया वाहनों को छोड़कर) – (नामित चालक अथवा व्यापार प्रमाणपत्र)

प्रथम नामित चालक अथवा प्रमाणपत्र

1,296

1,345

5 तक अतिरिक्त चालकों / प्रमाणपत्रों के लिए (प्रति चालक / प्रमाणपत्र)

627

651

5 से अधिक परंतु 10 से अनधिक अतिरिक्त चालकों/ प्रमाणपत्रों के लिए (प्रति चालक/प्रमाणपत्र)

404

419

10 से अधिक परंतु 15 से अनधिक अतिरिक्त चालकों / प्रमाणपत्रों के लिए (प्रति चालक/ प्रमाणपत्र)

350

363

 

मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटरीकृत दुपहिया वाहन) – (नामित चालक अथवा व्यापार प्रमाणपत्र)

 

प्रथम नामित चालक अथवा प्रमाणपत्र

530

515

 

प्रत्येक अतिरिक्त चालक / प्रमाणपत्र

264

257

 

 

 

 

सारणी IV

 

दीर्घावधि प्रीमियम दर सारणी

वाहन की श्रेणी

वर्तमान दरें

(रु.)

वित्तीय वर्ष 2018-19

प्रस्तावित दरें

(रु.)

वित्तीय वर्ष 2019-20

नई निजी कार – 3 वर्षीय एकल प्रीमियम

1000 सीसी से अनधिक

5,286

5,286

1000 सीसी से अधिक परंतु 1500 सीसी से अनधिक

9,534

9,534

1500 सीसी से अधिक

24,305

24,305

नये दुपहिया वाहन – 5 वर्षीय एकल प्रीमियम

75 सीसी से अनधिक

1,045

1,045

75 सीसी से अधिक परंतु 150 सीसी से अनधिक

3,285

3,285

150 सीसी से अधिक परंतु 350 सीसी से अनधिक

5,453

5,453

350 सीसी से अधिक

13,034

13,034

 

सभीहितधारकों कोइस एक्सपोज़रप्रारूप पर अपनीटिप्पणियाँदेने के लिएआमंत्रितकिया जाता है।टिप्पणियाँप्राधिकरण केपास, साथ ही ई-मेलद्वारा janita@irda.gov.inको संबोधितकरते हुए तथाउसकी एक प्रतिsrihari.a@irda.gov.inकोभेजते हुए 29 मई2019 को या उससेपहले पहुँचनीचाहिए।

 

 

(यज्ञप्रियाभरत)

मुख्यमहाप्रबंधक (गैर-जीवन)

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