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वित्तीयवर्ष 2019-20 के लिएमोटर अन्यपक्ष बीमा कवरहेतुप्रीमियमदरों मेंसंशोधनसंबंधी एक्सपोज़रप्रारूप
आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(2)(i) केअंतर्गतप्राधिकरणमें निहितशक्तियों केआधार पर,प्राधिकरण 2011से प्रारंभकरके प्रत्येकवर्ष मोटरअन्य पक्ष(टीपी) देयताबीमा के लिएलागूप्रीमियमदरेंअधिसूचितकरता रहा है।
आदेशसंदर्भःआईआरडीए/
I. डेटास्रोत औरप्रयुक्तडेटाः
1.
2.
3. वित्तीयवर्ष 2011-12 से 2017-18 तकके लिए सकललिखित प्रीमियमोंपर विचार कियागया है।
II. आधारभूतकार्यपद्धति
1.
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3.
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5.
6.
7.
8.
एफवाई(टी)काजीडब्ल्यूपी
जीडब्ल्यूपी
एफवाई(टी) के लिएजीईपी =--------------------------------------------------------
2
9. प्रत्येकदुर्घटना वर्षके लिए अंतिमहानि अनुपात(यूएलआर) का परिकलनअंतिम दावे
एवाई(टी) के अंतिमदावे
एवाई(टी) के लिएयूएलआर =-------------------------------------------------------
एफवाई (टी) केलिए सकलअर्जितप्रीमियम
10.
एवाई(टी) के लिएबर्निंग लागत
लिए अन्य पक्षप्रीमियम
11. बर्निंगलागत का विचारकरते हुए तथाउपयुक्त व्ययोंके साथ उसकालोडिंग करतेहुए, वित्तीय वर्ष2019-20 के लिएप्रीमियमदरें प्राप्तकी गई हैं।
12.
III. विंटाजकार खंड केसंबंध में,पिछले अनुभवसे संबंधितकोई पर्याप्तडेटा नहीं है।पूर्व केभारतीय मोटरप्रशुल्क(आईएमटी) परआधारित प्रस्तावितदर की 50% कीबट्टागत कीमतउन निजी कारोंके लिए प्रस्तावितकी गई है जो भारतीयविंटाज औरक्लैसिक कारक्लब द्वाराविंटाज कारोंके रूप मेंअभिनिर्धारितहैं।
IV. इलेक्ट्रिकनिजी कारों औरइलेक्ट्रिकदुपहियावाहनों के लिएमोटर अन्यपक्ष (टीपी)प्रीमियमदरों पर 15%
विभिन्नवर्गों केवाहनों के लिएप्रस्तावितमोटर अन्यपक्ष (टीपी)प्रीमियमदरों का विवरणनीचेसारणीबद्धकिया गया हैः
सारणी
श्रेणी | वाहन का प्रकार | मौजूदा दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2018-19 | प्रस्तावित दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2019-20 |
| निजी कारें*$ | ||
| 1000 सीसी से अनधिक | 1,850 | 2,120 |
| 1000 सीसी से अधिक परंतु 1500 सीसी से अनधिक | 2,863 | 3,300 |
| 1500 सीसी से अधिक | 7,890 | 7,890 |
| दुपहिया वाहन* | ||
| 75 सीसी से अनधिक | 427 | 482 |
| 75 सीसी से अधिक परंतु 150 सीसी से अनधिक | 720 | 752 |
| 150 सीसी से अधिक परंतु 350 सीसी से अनधिक | 985 | 1,193 |
| 350 सीसी से अधिक | 2,323 | 2,323 |
ए1 | माल वाहक वाहन सार्वजनिक भारवाहक (तिपहिया वाहनों को छोड़कर) | ||
| जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अनधिक | 14,390 | 15,746 |
| 7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 1200 किलोग्राम से अनधिक | 24,190 | 26,935 |
| 12000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20000 किलोग्राम से अनधिक | 32,367 | 33,418 |
| 20000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40000 किलोग्राम से अनधिक | 39,849 | 43,805 |
| 40000 किलोग्राम से अधिक | 38,308 | 41,561 |
ए2 | माल वाहक वाहन निजी भारवाहक (तिपहिया वाहनों को छोड़कर) | ||
| जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अनधिक | 7,144 | 8,438 |
| 7500 किलोग्राम से अधिक परंतु 12000 किलोग्राम से अनधिक | 15,620 | 17,204 |
| 12000 किलोग्राम से अधिक परंतु 20000 किलोग्राम से अनधिक | 9,871 | 10,876 |
| 20000 किलोग्राम से अधिक परंतु 40000 किलोग्राम से अनधिक | 15,397 | 17,476 |
| 40000 किलोग्राम से अधिक | 21,318 | 24,825 |
ए3 | माल वाहक मोटरीकृत तिपहिया वाहन और मोटरीकृत पेडल साइकिलें – सार्वजनिक भारवाहक | ||
| ई-कार्टों को छोड़कर | 4,544 | 4,092 |
| ई-कार्ट | 3,175 | 2,859 |
ए4 | माल वाहक मोटरीकृत तिपहिया वाहन और मोटरीकृत पेडल साइकिलें – निजी भारवाहक | ||
| ई-कार्टों को छोड़कर | 3,150 | 3,914 |
| ई-कार्ट | 2,579 | 3,204 |
बी | ट्रेलर | ||
| 6 एचपी तक कृषि ट्रैक्टर | 816 | 914 |
| अन्य वाहन, विविध और विशेष श्रेणी के वाहनों सहित (वर्ग- सी), (प्रत्येक ट्रेलर के लिए, अधिक हेतु ट्रेलरों की संख्या से गुणा करें) | 2,091 | 2,341 |
*इलेक्ट्रानिकनिजी कारों औरइलेक्ट्रिकदुपहियावाहनों के लिएमोटर अन्यपक्ष (टीपी) प्रीमियमदरों पर 15%
$ पूर्वके भारतीयमोटरप्रशुल्क(आईएमटी) के आधारपर,प्रस्तावितदर के 50% कीबट्टागत कीमतउन निजी कारोंके लिए प्रस्तावितहै, जो भारतीयविंटाज औरक्लैसिक कारक्लब द्वाराविंटाज कारोंके रूप मेंअभिनिर्धारितहैं।
सारणी
श्रेणी | वाहन का प्रकार | वर्तमान दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2018-19 | प्रस्तावित दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2019-20 | ||
मूल दर | प्रति लाइसेंस-प्राप्त यात्री | मूल दर | प्रति लाइसेंस- प्राप्त यात्री | ||
सी1ए | 6 यात्रियों से अनधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त चार पहियों वाले वाहन | ||||
1000 सीसी से अनधिक | 5,437 | 1,046 | 5,769 | 1,110 | |
1000 सीसी से अधिक परंतु 1500 सीसी से अनधिक | 7,147 | 880 | 7,584 | 934 | |
1500 सीसी से अधिक | 9,472 | 1,006 | 10,051 | 1,067 | |
सी1बी | 6 यात्रियों से अनधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त तीन पहियों वाले वाहन | ||||
ई-रिक्शा के छोड़कर | 2,595 | 1,241 | 2,595 | 1,241 | |
ई-रिक्शा | 1,685 | 806 | 1,685 | 806 | |
सी2 | किराये अथवा प्रतिफल हेतु 6 यात्रियों से अधिक भारवहन क्षमता के साथ यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त चार अथवा उससे अधिक पहियों वाले वाहन | ||||
स्कूल बस# | 13,176 | 805 | 13,874 | 848 | |
अन्य बस | 13,176 | 805 | 14,685 | 897 | |
सी3 | 6 यात्रियों से अधिक परंतु 17 यात्रियों से अनधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त मोटरीकृत तीन पहियों वाले यात्री वाहन | 6,222 | 1,241 | 6,913 | 1,379 |
सी2 | 17 यात्रियों से अधिक भारवहन क्षमता के साथ किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त तीन पहियों वाले यात्री वाहन | 14,261 | 872 | 15,845 | 969 |
सी4
| किराये अथवा प्रतिफल हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त मोटरीकृत दुपहिया वाहन | ||||
75 सीसी से अनधिक | 790 | 532 | 861 | 580 | |
75 सीसी से अधिक परंतु 150 सीसी से अनधिक | 790 | 532 | 861 | 580 | |
150 सीसी से अधिक परंतु 350 सीसी से अनधिक | 790 | 532 | 861 | 580 | |
350 सीसी से अधिक | 2,067 | 532 | 2,254 | 580 |
# स्कूलबसें वे बसेंहैं जो स्कूलके नाम से पंजीकृतहैं तथा केवलछात्रों कोस्कूल तक अथवास्कूल से अथवास्कूल संबंधीयात्राओँ केपरिवहन हेतुप्रयुक्तहैं।
सारणी
श्रेणी | वाहन का प्रकार | वर्तमान दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2018-19 | प्रस्तावित दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2019-20 |
डी | विशेष प्रकार के वाहन | ||
6 एचपी से अनधिक हार्स पावर से युक्त पैदल नियंत्रित कृषि ट्रैक्टर, शववाहन और प्लेन लोडर | 1,435 | 1,607 | |
(ii)अन्य विविध और विशेष प्रकार के वाहन | 6,115 | 6,847 | |
ई | मोटर व्यापार (सड़क परिवहन जोखिम) | ||
i)2400 कि.मी. से अनधिक दूरी | 1,088 | 1,055 | |
ii)2400 कि.मी. से अधिक दूरी | 1,308 | 1,268 | |
एफ | मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटरीकृत दुपहिया वाहनों को छोड़कर) – (नामित चालक अथवा व्यापार प्रमाणपत्र) | ||
प्रथम नामित चालक अथवा प्रमाणपत्र | 1,296 | 1,345 | |
5 तक अतिरिक्त चालकों / प्रमाणपत्रों के लिए (प्रति चालक / प्रमाणपत्र) | 627 | 651 | |
5 से अधिक परंतु 10 से अनधिक अतिरिक्त चालकों/ प्रमाणपत्रों के लिए (प्रति चालक/प्रमाणपत्र) | 404 | 419 | |
10 से अधिक परंतु 15 से अनधिक अतिरिक्त चालकों / प्रमाणपत्रों के लिए (प्रति चालक/ प्रमाणपत्र) | 350 | 363 | |
| मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटरीकृत दुपहिया वाहन) – (नामित चालक अथवा व्यापार प्रमाणपत्र) | ||
| प्रथम नामित चालक अथवा प्रमाणपत्र | 530 | 515 |
| प्रत्येक अतिरिक्त चालक / प्रमाणपत्र | 264 | 257 |
सारणी
दीर्घावधि प्रीमियम दर सारणी | ||
वाहन की श्रेणी | वर्तमान दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2018-19 | प्रस्तावित दरें (रु.) वित्तीय वर्ष 2019-20 |
नई निजी कार – 3 वर्षीय एकल प्रीमियम | ||
1000 सीसी से अनधिक | 5,286 | 5,286 |
1000 सीसी से अधिक परंतु 1500 सीसी से अनधिक | 9,534 | 9,534 |
1500 सीसी से अधिक | 24,305 | 24,305 |
नये दुपहिया वाहन – 5 वर्षीय एकल प्रीमियम | ||
75 सीसी से अनधिक | 1,045 | 1,045 |
75 सीसी से अधिक परंतु 150 सीसी से अनधिक | 3,285 | 3,285 |
150 सीसी से अधिक परंतु 350 सीसी से अनधिक | 5,453 | 5,453 |
350 सीसी से अधिक | 13,034 | 13,034 |
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(यज्ञप्रियाभरत)
मुख्यमहाप्रबंधक (गैर-जीवन)