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संदर्भःआईआरडीएआई
मेसर्समुथूट रिस्कइंश्योरेंसएण्ड ब्रोकिंगसर्विसेज़प्रा. लि.
के मामलेमें अंतिमआदेश
कारणबताओ नोटिसदिनांक 15-05-2020 केलिए मेसर्समुथूट रिस्कइंश्योरेंसएण्डब्रोकिंग सर्विसेज़प्राइवेट लि.(दलाल) केउत्तर दिनांक03/06/2020 एवंसदस्य(गैर-जीवन)द्वाराआईआरडीएआईकार्यालय,5वीं मंजिल,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,हैदराबाद से 30जुलाई 2020 कोअपराह्न 3.30 बजे(वीडियोकान्फ्रेन्सके माध्यम से)आयोजित वैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंके आधार पर
पृष्ठभूमिः
1. प्राधिकरणद्वारा दलालका एक आनसाइटनिरीक्षण 18 से 22नवंबर 2019 तक कीअवधि के दौरानसंचालित कियागया था।निरीक्षण केनिष्कर्षदलाल को उनकीटिप्पणियोंके लिए 28-02-2020 कोसूचित कियेगये थे तथादलाल का उत्तरउनके पत्रदिनांक 16-03-2020 केद्वारा प्राप्तकिया गया। एककारण बताओनोटिस दलाल को15-05-2020 को जारीकिया गयाजिसके लिएदलाल ने अपनाउत्तर पत्रदिनांक 03-06-2020द्वाराप्रस्तुतकिया। उक्त उत्तरमें दलाल नेवैयक्तिकसुनवाई के लिएअनुरोध किया।दलाल कीवैयक्तिकसुनवाईवीडियोकान्फ्रेन्सिंगके माध्यम से30-07-2020 को संचालितकी गई।
2. दलाल कीओर से उक्तवैयक्तिकसुनवाई मेंश्रीरामकुमार, प्रधानअधिकारी वसीओओ और रविओरुगंटी, समूहप्रमुख – विधिऔर अनुपालनउपस्थित थे।प्राधिकरण सेश्री रणदीपसिंह जगपाल,मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती),पी. के. मैती, महाप्रबंधक(प्रवर्तन) औरश्री विकासजैन, सहायकमहाप्रबंधक(प्रवर्तन)उक्त बैठक मेंउपस्थित रहे।
आरोप,उनके उत्तरमेंप्रस्तुतीकरणऔर निर्णयः
3.
उक्तदलाल मुथूटफाइनैंसकारपोरेशन लि.(एमएफएल) केशाखा नेटवर्कसे आंध्रप्रदेश,तेलंगाना,पश्चिम बंगालऔर ओडिशा जैसेराज्यों सेव्यवसाय प्राप्तकर रहा हैयद्यपि इनमेंसे किसी भीराज्य मेंउक्त दलाल कीकोई शाखा नहींहै। उक्त एमएफएलशाखाएँ बीमाव्यवसाय केलिएप्रचारकों के रूपमें कार्य कररही हैं। दलालको इन सभीराज्यों सेअग्रताएँप्राप्त होतीहैं तथा वहव्यवस्थाकरने के लिएउसके व्यवसायविकास प्रबंधकों(बीडीएम) को दीजाती हैं जोबंगलूर, चेन्नैऔर केरल मेंस्थित उनकेशाखाकार्यालयोंमें नियोजितहैं।
यहभी पाया गयाकि दलालएमएफएल केकर्मचारियोंको बीमाव्यवसाय प्राप्तकरने के लिएप्रोत्साहनअदा कर रहा था जोवर्ष 2016-17 के लिएसंगृहीतप्रीमियम के 4
इसकेअलावा,निरीक्षण केदौरानसंगृहीत डेटा सेविदित हुआ किबीडीएम के रूपमें चिह्नित 90
दलालकेप्रस्तुतीकरणसे यह स्पष्टहै कि बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा करनेके लिए वर्ष 2016-17,2017-18 और 2018-19 केदौरानउन्होंनेक्रमशः 52, 53 और 44बीडीएम को नियुक्तकिया था जबकिउनके पास इनवर्षों में क्रमशः9, 13 और 19 दलालअर्हता-प्राप्तव्यक्ति थे। अतःदलाल ने बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा(सलिसिटेशन) करनेके लिएप्रचारकों केरूप मेंबीडीएम को नियुक्तकरने केद्वाराआईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम,2018 (वर्ष 2018-19) केविनियम 2(1)(घ) केसाथ पठित आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) के साथपठित आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम, 2013 केविनियम 28 (वर्ष2016-17 और 2017-18) और अनुसूची I –
4. दलाल काप्रस्तुतीकरणः
दलालने प्रस्तुतीकरणकिया किउन्होंने 3उत्पादव्यवस्थाओँ,अर्थात्सामूहिकस्वास्थ्यबीमा, मोटर बीमाऔर जीवन बीमाका कार्य कियाथा। उन्होंने प्रस्तुतीकरणकिया किः
(i) सामूहिकस्वास्थ्यबीमा एकमास्टरपालिसी संरचनाके अंतर्गतअग्रिम रूप सेनियत की जानेवालीसभी शर्तों औरदरों से युक्तएक पूर्व-जोखिम-अंकितसामूहिकउत्पाद है।
(ii) मोटरबीमा उत्पादमुथूट ग्राहकके लिए उद्दिष्टनहीं हैं,परंतु अपनीमोटर पालिसीका नवीकरणकरवाने केइच्छुक किसीभी व्यक्ति केलिए उपलब्धहैं। एमएफएलशाखा ऐसास्थान है जहाँये नवीकरणकिये जातेहैं। सभी भाव(कोट) औरपालिसीनिर्गम त्रिवेन्द्रमऔर कोच्चि मेंस्थित उनकेपश्च कार्यालय(बैक आफिस)परिचालनकेन्द्र (हब)से होते हैं।एमएफएल शाखाअपने हबकार्यालय कोबीमितव्यक्ति काआरसी और बीमापालिसी प्रतिअग्रेषितकरने के अलावाकुछ नहीं करतीतथा तदुपरांतउनका बैक आफिसहब उक्त कार्यअपने हाथ मेंले लेता है औरग्राहक से बातकरता है तथा किसीभी एमएफएलशाखा में कोईबिक्री नहींहोती।
(iii) जीवनबीमापालिसियाँखुदरा पालिसीहैं और केवलअग्रताप्रेरितकार्यक्रम है।वे जीवन बीमाका विक्रयमहाराष्ट्रऔर ओडिशा मेंनहीं करते,परंतु केवलआंध्र प्रदेश
वैयक्तिकसुनवाई मेंसामूहिकस्वास्थ्यबीमा पालिसीके विषय मेंदलाल नेस्पष्ट कियाकि वे टाटाएआईजी कीसामूहिकस्वास्थ्यपालिसियों काविक्रय करतेरहे हैं जोकिएमएफएलशाखाओं केमाध्यम से एकपूर्व-जोखिम-अंकितउत्पाद है, जोग्रामीण/
दलाल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि इनग्रामीण ग्राहकोंको जारी कियागया बीमाप्रमाणपत्रअंग्रेजीभाषा में है।दलाल ने यह भीप्रस्तुतीकरणकिया कि उनकेअर्हता-प्राप्तबीडीएम उक्तशाखाओँ मेंनियोजित नहींहैं, उन्हेंसमूह (क्लस्टर)कार्यालयोंमें नियोजितकिया जाता हैऔर ये ग्रामीणग्राहक समूह(क्लस्टर)कार्यालयोंमें नियोजितउनके बीडीएमके पास भेजेजाते हैं।
जीवन बीमापालिसी के तौरपर दलाल नेप्रस्तुतीकरणकिया कि वेजीवन बीमीपालिसी कीअपेक्षा (सलिसिटेशन)चार दक्षिणीराज्यों मेंऔर पश्चिमबंगाल मेंकरते हैं तथाबीमाकर्ता का चयनविभिन्नक्षेत्रों केलिएबीमाकर्ताओं केआधारभूतसमर्थन परकिया जाता है।उन्होंने यहभीप्रस्तुतीकरणकिया किआंध्रप्रदेशऔर तेलंगानामें एक्साइडलाइफ औरश्रीराम लाइफके साथ उनकीतालमेलव्यवस्था (टाईअप) है तथाकेरल औरकर्नाटक मेंउनकी टाई-अपक्रमशः कोटकऔर रिलायंसलाइफइंश्योरेंसकंपनी के साथहै। इसकेअलावाउन्होंने यहभीप्रस्तुतीकरणकिया किउन्होंने सभीजीवनपालिसियों काविक्रय अपनेबीडीएम केमाध्यम सेकिया है, जोदलाल प्रशिक्षणप्राप्त औरअर्हता-प्राप्तव्यक्ति हैं।
बाद मेंदलाल नेबीडीएम कीवर्तमानस्थिति भी प्रस्तुतकी हैजिन्होंनेजीवन बीमापालिसियों काविक्रय कियाथा, जैसा किनिरीक्षणरिपोर्ट केअनुबंध(अनुबंध ए3आईआरडीए_
5. निर्णयः
आईआरडीएआईने बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा (सलिसिटेशन)और प्रापण(प्रोक्यूरमेंट)में लगी हुईसभी संस्थाओँ
अभिलेखबद्धदस्तावेजोंके आधार परदलाल बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा करनेके लिए प्रचारकोंके रूप मेंबीडीएम कोनियुक्त करतारहा है। दलालअपने इस तर्कको न्यायसंगतठहराने मेंविफल हुआ हैकि वे उक्तविनियमों के उपबंधोंका अनुपालन कररहे थे। इसकेविपरीत, जैसाकि नीचे कीसारणी से देखाजा सकता है किअधिकांशबीडीएमव्यवसाय कीअपेक्षा करतेसमयअर्हता-प्राप्तनहीं थे।
मोटर केमामले में,दलाल नेस्वीकार कियाकि नवीकरणएमएफएलकार्यालय मेंकिया जाता हैजो बीमापालिसी कीअपेक्षा करनेके लिएपंजीकृत नहींहैं। तथापि,दलाल के इसप्रस्तुतीकरणकि उन्होंने 2016-17से एमएफएल कोभुगतान करनाबंद कर दिया है,पर ध्यान दियागया है।
जीवन बीमापालिसियों कीअपेक्षा(सलिसिटेशन) केविषय में दलालनेप्रस्तुतीकरणकिया कि उन्होंनेसभी जीवनपालिसियों काविक्रय अपने ब#2348;ीडीएमके माध्यम सेकिया है जोदलालप्रशिक्षणप्राप्त हैंऔरअर्हता-प्राप्तव्यक्ति हैं।तथापि, दलालके द्वाराप्रस्तुतपालिसीमैपिंग संबंधीदस्तावेज काअवलोकन करनेपर यह स्पष्टहै कि नीचे कीसारणी मेंउल्लिखित रूपमें कई बीडीएमसलिसिटेशन कीतारीख कोलाइसेंसयुक्तनहीं हैं।सुनवाई के बादकिये गयेप्रस्तुतीकरणका विश्लेषणकरते हुए उनबीडीएम कीस्थिति का सारांशनीचे की सारणीमें दिया जाताहै, जिन्होंने2016-17 से 2018-19 तक केदौरान जीवनबीमा व्यवसायकी अपेक्षाकीः
वर्ष 2016-17
बीडीएम की स्थिति | बीडीएम की संख्या | अपेक्षित पालिसियों की संख्या |
त्यागपत्र दिया, अर्हता-प्राप्त नहीं | 25 | 1249 |
आईआरडीए दलाल परीक्षाएँ 20/08/2020 को उत्तीर्ण कीं, प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है | 4 | 241 |
प्रशिक्षण पूरा किया (2019-20 के दौरान) प्रमाणपत्र प्राप्त किया (आईआरडीएआई परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने की तारीख नहीं दी गई) | 9 | 1207 |
प्रमाणपत्र की संख्या दी गई (आईआरडीएआई परीक्षाएँ 2016-17 से पहले उत्तीर्ण कीं) | 1 | 62 |
प्रमाणपत्र की संख्या दी गई (आईआरडीएआई परीक्षाएँ 2016-17 के बाद उत्तीर्ण कीं) | 12 | 1449 |
वर्ष 2017-18
बीडीएम की स्थिति | बीडीएम की संख्या | अपेक्षित पालिसियों की संख्या |
त्यागपत्र दिया, अर्हता-प्राप्त नहीं | 19 | 1084 |
आईआरडीएआई दलाल परीक्षाएँ 20/08/2020 को उत्तीर्ण कीं, प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है | 4 | 470 |
प्रशिक्षण पूरा किया (2019-20 के दौरान) प्रमाणपत्र प्राप्त किया (आईआरडीएआई परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने की तारीख नहीं दी गई) | 10 | 1996 |
प्रमाणपत्र की संख्या दी गई (आईआरडीएआई परीक्षाएँ 2017-18 से पहले उत्तीर्ण कीं) | 4 | 287 |
प्रमाणपत्र की संख्या दी गई (आईआरडीएआई परीक्षाएँ 2017-18 के बाद उत्तीर्ण कीं) | 13 | 1410 |
वर्ष 2018-19
बीडीएम की स्थिति | बीडीएम की संख्या | अपेक्षित पालिसियों की संख्या |
त्यागपत्र दिया, अर्हता-प्राप्त नहीं | 10 | 710 |
आईआरडीए दलाल परीक्षाएँ 20/08/2020 को उत्तीर्ण कीं, प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है | 4 | 612 |
प्रशिक्षण पूरा किया (2019-20 के दौरान) प्रमाणपत्र प्राप्त किया (आईआरडीएआई परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने की तारीख नहीं दी गई) | 11 | 2436 |
प्रमाणपत्र की संख्या दी गई (आईआरडीएआई परीक्षाएँ 2018-19 से पहले उत्तीर्ण कीं) | 10 | 1174 |
प्रमाणपत्र की संख्या दी गई (आईआरडीएआई परीक्षाएँ 2018-19 के बाद उत्तीर्ण कीं) | 6 | 1089 |
उपर्युक्तसारणी से यहस्पष्ट है किबीडीएम के रूपमें कार्यकरनेवालेअधिकांशव्यक्ति बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा करनेके लिएअपेक्षा करनेकी तारीख कीस्थिति केअनुसारअर्हता-प्राप्तनहीं थे तथाउनमें से कुछने अर्हता, अपेक्षा(सलिसिटेशन)की संबंधितअवधि के बादही प्राप्तकी। अतः दलालने ऐसेव्यक्तियोंको नियुक्तकिया है जोबीमा व्यवसायकी अपेक्षा करनेके लिएप्राधिकृतनहीं हैं तथाइस कारण सेदलाल नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 2(1)(घ) केसाथ पढ़ेजानेवालेआईआरडीएआई (बीमादलाल) विनियम, 2018के विनियम 30 औरविनियम 8(2) केसाथ पठितआईआरडीए (बीमादलाल) विनियम, 2013के विनियम 28 औरअनुसूची I –
उपलब्धअभिलेखों औरदलाल केद्वारावैयक्तिकसुनवाई के बादकिये गयेअतिरिक्तप्रस्तुतीकरणके अनुसार यहपाया गया हैकि दलाल जीवनबीमा व्यवसायकी अपेक्षा केलिए वर्ष 2016-17 सेव्यवसायविकासप्रबंधकों(बीडीएम) केनाम सेलाइसेंसरहितव्यक्तियोंको नियुक्तकरता रहा है।अतः इस बात परविचार करतेहुए कि उक्त उल्लंघनएक सौ दिन सेअधिक अवधि केलिए जारी रहाहै, बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केअंतर्गत निहितशक्तियों केआधार पर, प्राधिकरणरु. 1,00,00,000/- (केवलएक करोड़ रुपये
इसकेअतिरिक्त,दलाल को इसआदेश की प्राप्तिसे 21 दिन केअंदर यहपुष्टीकरणकरने का निर्देशदिया जाता हैकि वे बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा(सलिसिटेशन)और वितरण केलिएलाइसेंसीकृतकार्मिकों कीनियुक्ति सेसंबंधितवर्तमानविनियमों काअब पूर्णतःअनुपालन करतेहैं।
निर्णयोंका सारांशः
6. इस आदेशमें लिये गयेनिर्णयों कासारांश नीचेदिया जाता हैः
आरोप सं. | आरोप का संक्षिप्त शीर्षक और वे उपबंध जिनका उल्लंघन किया गया है | निर्णय |
1 | आरोप 1: बीमा व्यवसाय का अनुयाचन (कैन्वसिंग) करने के लिए लाइसेंसरहित संस्थाओँ को नियुक्त करना उपबंधः आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 28 के अंतर्गत अनुसूची VIक (आचरण संहिता) का पैरा 3(ख) एवं आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 2(1)(घ) के साथ पढ़े जानेवाले आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 30 और 8(2) के अंतर्गत अनुसूची I – फार्म एच (आचरण संहिता) का खंड 3(ख) | रु. एक करोड़ का अर्थदंड |
उपसंहारः
7. जैसा किसंबंधितआरोपों केअंतर्गतनिर्दिष्टकिया गया है,रु. एक करोड़का उक्तअर्थदंड बीमादलाल द्वाराएनईएफटी/
8.
9. यदि दलालइस आदेश मेंनिहित किसी भीनिर्णय सेअसंतुष्ट है,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केअनुसारप्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।
दिनांकः7 अप्रैल 2021
स्थानःहैदराबाद।