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संदर्भ सं.
मेसर्सअन्युताइंश्योरेंसटीपीए इनहेल्थ केअरप्राइवेटलिमिटेड केमामले मेंआदेश
निम्नलिखितके आधार पर
क. मेसर्सअन्युताइंश्योरेंसटीपीए इनहेल्थ केअरप्रा. लि. (अन्युताटीपीए / उक्तटीपीए)द्वाराआईआरडीएआई(टीपीए –स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 (इसकेबाद टीपीए विनियमके रूप मेंउल्लिखित) केउपबंधों काअनुपालन करनेमें पाई गईकमियों परजारी किया गयाकारण बताओनोटिस(एससीएन)दिनांक 1 मई 2020.
ख. उक्तटीपीए द्वारा10 मई 2020 को ई-मेल सेभेजे गयेदिनांक 09 मई 2020के पत्र केअनुसार अपनेलिखितउत्तरों मेंउक्त टीपीएद्वारा उपर्युक्तएससीएन के लिएप्रस्तुतकिया गयाउत्तर।
ग. स्काइपद्वारावीडियोकान्फ्रेंसके माध्यम से 29मई 2020 को 1500 बजेसुश्री टी. एल.अलमेलु, सदस्य(गैर-जीवन) कीअध्यक्षतामें आयोजितवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरण।
पृष्ठभूमि
1.
2.
3.
क. “14.न्यूनतम व्यावसायिकअपेक्षाएँ :
प्राधिकरणके पासपंजीकृतप्रत्येकटीपीए प्राधिकरणके पास पंजीकृतबीमाकर्ताओंके लिएस्वास्थ्यसेवाओँ केविषय में ऐसेन्यूनतमव्यावसायिकमानदंडों काअनुपालनकरेगा जैसे किसमय-समय परप्राधिकरणद्वारा इससंबंध में विशेषरूप सेउल्लिखित तारीखसे प्रभावीरूप में विनिर्दिष्टकिये जा सकतेहैं :
बशर्तेकि इनविनियमों केविनियम 3(1)(ग),विनियम 3(1)(घ),विनियम 3(1)(ङ) औरविनियम 3(1)(च) परउल्लिखितसेवाओं केसंबंध में संचालितकिये गयेव्यवसाय कीगणना विनिर्दिष्टन्यूनतमव्यावसायिकमानदंडों के लिएनहीं कीजाएगी।”
ख. परिपत्रसंदर्भःआईआरडीए/टीपीए/
01-04-2016 से पूरे किये वित्तीय वर्षों की संख्या अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख, जो भी बाद में हो | सर्विस की गई पालिसियों की संख्या मानदंड-1 | सर्विस किये गये जीवनों की संख्या मानदंड-2 |
दूसरा वर्ष | 2500 | 5000 |
तीसरा वर्ष | 5000 | 10000 |
चौथे वर्ष से छठवें वर्ष तक | 10000 | 25000 |
सातवें वर्ष से आगे | 15000 | 50000 |
4. उपर्युक्तसे यह देखागया है कि प्राधिकरणद्वारायथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकअपेक्षाएँ अन्युताके लिए वित्तीयवर्ष 2016-17 से आगे लागूथीं।
5. उक्तटीपीए ने ई-मेलदिनांक 18अप्रैल 2020 केअनुसार पूर्ववर्तीतीन वर्षोंमें अपनेद्वारा संचालितकिये गये व्यवसायके संबंध मेंनिम्नलिखितविवरण प्रस्तुतकिया हैः
आंकड़े पूर्ण संख्याओं में | ||||
क्रम सं. | सूचना का विवरण | पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष | ||
2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | ||
1 | बीमाकर्ताओं की संख्या जिनके साथ एसएलए संबद्ध रहे | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
2 | स्वास्थ्य पालिसियों के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या (टीपीए विनियमों के विनियम 14 और परिपत्र के उपबंधों के अनुसार सूचित करनी चाहिए) | शून्य | शून्य | शून्य |
3 | पालिसियों की संख्या (टीपीए विनियमों के विनियम 14 और परिपत्र के उपबंधों के अनुसार सूचित करनी चाहिए) | शून्य | शून्य | शून्य |
6. इसकेअतिरिक्त,विनियम 15(ग)(6)(ग)के अनुसारजहाँ टीपीए नेटीपीएविनियमों केविनियम 15(ग) (6)(क)अथवा 15(ग) (6)(ख) काअनुपालन नहींकिया हो, वहाँपंजीकरण कोनवीकृत नहींकिया जाएगा।
7. अतः ऊपरसंदर्भितउपबंध को लागूकरते हुए उक्तटीपीए को कारणबताओ नोटिसदिनांक 1 मई 2020जारी किया गया।
8. उक्तटीपीए ने कारणबताओ नोटिस केलिए अपना प्रत्युत्तर10 मई 2020 को ई-मेलसे भेजे गयेपत्र दिनांक 09मई 2020 द्वाराप्रस्तुतकिया तथा एकवैयक्तिकसुनवाई के लिएअनुरोध किया।
9. वैयक्तिकसुनवाईस्काइपद्वारावीडियो कान्फ्रेन्सके माध्यम से 29मई 2020 को 1500 बजेआयोजित की गईतथा उसकीअध्यक्षतासुश्री टी. एस.अलमेलु, सदस्य(गैर-जीवन)द्वारा की गई।
10. उक्तटीपीए कंपनी काप्रतिनिधित्वडा. रवीन्द्रशेट्टी, निदेशकएवं सीईओद्वारा कियागया।प्राधिकरण कीओर से श्रीसुरेश माथुर,कार्यकारीनिदेशक, श्रीडी. वी. एस. रमेश,महाप्रबंधक(स्वास्थ्य),श्री एम. इज़रायल,प्रबंधक(स्वास्थ्य)-ओएसडीतथा श्रीमतीमंजु चौधरी,सहायकप्रबंधक उक्तवैयक्तिक सुनवाईमें उपस्थितथे।
11. एससीएनमें उठाये गयेविषयों परउक्त टीपीएद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपर निष्कर्षएवं उन पर लियेगये निर्णयनिम्नानुसारहैं :
आरोपः
12. उक्तटीपीए नेआईआरडीएआई(टीपीए-स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 केविनियम 14 केअंतर्गतयथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकअपेक्षाओँ कापालन नहींकिया।
टीपीए केप्रस्तुतीकरणोंका सारांशः
13.
14. हमने सभीबीमाकंपनियों कोहमेंसूचीबद्ध करनेऔर हमेंव्यवसाय देनेके लिए आवेदनकिया है जिसकेलिए उन्होंनेउत्तर नहींदिया है।
15. यदि आईआरडीएआईने बीमाकृतव्यक्ति को
16. अतः इसेअननुपालन केरूप में नहींमाना जा सकता।
प्राधिकरणका निर्णयः
17. उक्तटीपीए द्वाराकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेके बाद यहपाया गया हैकि उक्त टीपीएको पंजीकरणप्रमाणपत्र 16मई 2002 को प्रदानकिया गया थाऔर इसनेउद्योग में 18वर्ष पूरेकिये हैं।उक्त टीपीए नेपिछले तीनवर्षों मेंकोई व्यवसायनहीं किया हैजैसा किपरिपत्र संदर्भःआईआऱडीए
18. उपर्युक्तके आलोक मेंयह पाया गयाहै कि उक्तटीपीए कंपनीकेप्रस्तुतीकरणोंमें विचार करनेके लिए कोईमहत्वपूर्णविषय नहीं है।
19. इसेध्यान मेंरखते हुए, तथाआईआरडीएआई(अन्य पक्षप्रबंधक –स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 केविनियम 15(ग) (6)(ग) केसाथ पढ़ेजानेवालेविनियम 16(1)(च) केउपबंधों केअनुसार,प्राधिकरण मेसर्सअन्युताइंश्योरेंसटीपीए इनहेल्थ केअरप्राइवेटलिमिटेड द्वाराफाइल किये गयेटीपीएपंजीकरण सं. 17के नवीकरणआवेदन कोअस्वीकारकरता है।
20. अन्युताटीपीए केटीपीए पंजीकरणप्रमाणपत्र सं.17 के नवीकरण केलिए आवेदन कीअस्वीकृति कोदेखते हुएनिम्नलिखितनिर्देशों काअनुपालन कियाजाना चाहिएः
क. अन्युताटीपीए कोसूचित कियाजाता है कि वहअपनी कंपनी केनाम से शब्दटीपीए को हटादे।
ख. आईआरडीए(टीपीए –स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 केविनियम 18 के अनुसार,सभीबीमाकर्ता जोपूर्व मेंअन्युता टीपीएके साथ टीपीएकरार, यदि कोईहो, कर चुकेहों, अन्युताटीपीए द्वारासेवा प्रदत्तपालिसीधारकोंकीआवश्यकताएँपूरी करनाजारी रखने केलिए किसी अन्यटीपीए, यदिकोई हो, कीनियुक्तिसहित वैकल्पिककदम, जोआवश्यक हों,तत्कालउठाएँगे।
ग. अन्युताटीपीएसंगृहीत डेटातथा अपनेद्वारासंचालित कियेगये टीपीएव्यवसाय सेसंबंधितबहियाँ,अभिलेख अथवादस्तावेज आदिसंबंधित बीमाकर्ताओंको तत्कालप्रस्तुतकरेगा।
घ. अन्युताटीपीए उनपालिसीधारकोंकी सेवा करनेके लिए, जिनकेसंबंध मेंपालिसियाँप्रचलित हैं,उपयुक्तवैकल्पिकव्यवस्थाकरने में बीमाकंपनियों केसाथ सहयोगकरेगा।
ङ. अन्युताटीपीएसंबंधित बीमाकंपनियों औरनेटवर्कप्रदाताओं केपास स्थितखातों, यदिकोई हों, कासमाधान औरसमापन करेगा।
यदि उक्तटीपीए इस आदेशके निर्णय सेअसंतुष्ट है,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केअनुसार प्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपील प्रस्तुतकी जा सकतीहै।
स्थानःहैदराबाद
25 जून 2020