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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ओआरडी/161/06/2020
Date: 26/06/2020
मेसर्स अन्युता इंश्योरेंस टीपीए इन हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ओआरडी/161/06/2020 दिनांकः 26-06-2020

 

मेसर्सअन्युताइंश्योरेंसटीपीए इनहेल्थ केअरप्राइवेटलिमिटेड केमामले मेंआदेश

 

निम्नलिखितके आधार पर

 

क.               मेसर्सअन्युताइंश्योरेंसटीपीए इनहेल्थ केअरप्रा. लि. (अन्युताटीपीए / उक्तटीपीए)द्वाराआईआरडीएआई(टीपीए –स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 (इसकेबाद टीपीए विनियमके रूप मेंउल्लिखित) केउपबंधों काअनुपालन करनेमें पाई गईकमियों परजारी किया गयाकारण बताओनोटिस(एससीएन)दिनांक 1 मई 2020.

ख.              उक्तटीपीए द्वारा10 मई 2020 को ई-मेल सेभेजे गयेदिनांक 09 मई 2020के पत्र केअनुसार अपनेलिखितउत्तरों मेंउक्त टीपीएद्वारा उपर्युक्तएससीएन के लिएप्रस्तुतकिया गयाउत्तर।

ग.               स्काइपद्वारावीडियोकान्फ्रेंसके माध्यम से 29मई 2020 को 1500 बजेसुश्री टी. एल.अलमेलु, सदस्य(गैर-जीवन) कीअध्यक्षतामें आयोजितवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरण।

 

पृष्ठभूमि

 

1.  मेसर्सअन्युताटीपीए कोपंजीकरणप्रमाणपत्रसं. 17,16 मई 2002 कोप्रदान कियागया था। अन्युताटीपीए कोप्रदान कियेगये पंजीकरणप्रमाणपत्र कानवीकरण 16 मई 2020को अपेक्षितथा तथा उक्तटीपीए द्वारा नवीकरणआवेदन बीएपीसंदर्भःटीपीए-566-2020दिनांक 15अप्रैल 2020 परफाइल किया गयाथा।

 

2.  नवीकरणके लिए आवेदनकी जाँच करनेपर यह पाया गयाकि उक्त टीपीएने आईआरडीएआई(टीपीए –स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 केविनियम 14 के साथपठित परिपत्रसंदर्भःआईआरडीए/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/059/03/2016दिनांक 28मार्च 2016 केअनुबंध-11 केअंतर्गतनिर्धारितन्यूनतम व्यावसायिकअपेक्षाओं काअनुपालन नहींकिया।

3.  अतःउक्त टीपीए नेआईआरडीएआई(टीपीए-एचएस)विनियम, 2016 केविनियम 14 मेंयथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकअपेक्षा काउल्लंघन कियाथा। टीपीएविनियमों केअंतर्गतयथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकअपेक्षाएँ यहाँनीचे उद्धृतकी जाती हैं :

 

क.   14.न्यूनतम व्यावसायिकअपेक्षाएँ :

प्राधिकरणके पासपंजीकृतप्रत्येकटीपीए प्राधिकरणके पास पंजीकृतबीमाकर्ताओंके लिएस्वास्थ्यसेवाओँ केविषय में ऐसेन्यूनतमव्यावसायिकमानदंडों काअनुपालनकरेगा जैसे किसमय-समय परप्राधिकरणद्वारा इससंबंध में विशेषरूप सेउल्लिखित तारीखसे प्रभावीरूप में विनिर्दिष्टकिये जा सकतेहैं :

बशर्तेकि इनविनियमों केविनियम 3(1)(ग),विनियम 3(1)(घ),विनियम 3(1)(ङ) औरविनियम 3(1)(च) परउल्लिखितसेवाओं केसंबंध में संचालितकिये गयेव्यवसाय कीगणना विनिर्दिष्टन्यूनतमव्यावसायिकमानदंडों के लिएनहीं कीजाएगी।

 

ख.  परिपत्रसंदर्भःआईआरडीए/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/059/03/2016दिनांक 28मार्च 2016 केअनुबंध-11 केअंतर्गतयथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकमानदंड भीयहाँ नीचेउद्धृत कियेजाते हैं :

01-04-2016 से पूरे किये वित्तीय वर्षों की संख्या अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख, जो भी बाद में हो

सर्विस की गई पालिसियों की संख्या

मानदंड-1

सर्विस किये गये जीवनों की संख्या

मानदंड-2

दूसरा वर्ष

2500

5000

तीसरा वर्ष

5000

10000

चौथे वर्ष से छठवें वर्ष तक

10000

25000

सातवें वर्ष से आगे

15000

50000

 

4.      उपर्युक्तसे यह देखागया है कि प्राधिकरणद्वारायथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकअपेक्षाएँ अन्युताके लिए वित्तीयवर्ष 2016-17 से आगे लागूथीं।

5.      उक्तटीपीए ने ई-मेलदिनांक 18अप्रैल 2020 केअनुसार पूर्ववर्तीतीन वर्षोंमें अपनेद्वारा संचालितकिये गये व्यवसायके संबंध मेंनिम्नलिखितविवरण प्रस्तुतकिया हैः

 

आंकड़े पूर्ण संख्याओं में

क्रम सं.

सूचना का विवरण

पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष

2016-17

2017-18

2018-19

1

बीमाकर्ताओं की संख्या जिनके साथ एसएलए संबद्ध रहे

कोई नहीं

कोई नहीं

कोई

नहीं

2

स्वास्थ्य पालिसियों के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या (टीपीए विनियमों के विनियम 14 और परिपत्र के उपबंधों के अनुसार सूचित करनी चाहिए)

शून्य

शून्य

शून्य

3

पालिसियों की संख्या (टीपीए विनियमों के विनियम 14 और परिपत्र के उपबंधों के अनुसार सूचित करनी चाहिए)

शून्य

शून्य

शून्य

 

6.      इसकेअतिरिक्त,विनियम 15(ग)(6)(ग)के अनुसारजहाँ टीपीए नेटीपीएविनियमों केविनियम 15(ग) (6)(क)अथवा 15(ग) (6)(ख) काअनुपालन नहींकिया हो, वहाँपंजीकरण कोनवीकृत नहींकिया जाएगा।

7.      अतः ऊपरसंदर्भितउपबंध को लागूकरते हुए उक्तटीपीए को कारणबताओ नोटिसदिनांक 1 मई 2020जारी किया गया।

 

8.      उक्तटीपीए ने कारणबताओ नोटिस केलिए अपना प्रत्युत्तर10 मई 2020 को ई-मेलसे भेजे गयेपत्र दिनांक 09मई 2020 द्वाराप्रस्तुतकिया तथा एकवैयक्तिकसुनवाई के लिएअनुरोध किया।

9.      वैयक्तिकसुनवाईस्काइपद्वारावीडियो कान्फ्रेन्सके माध्यम से 29मई 2020 को 1500 बजेआयोजित की गईतथा उसकीअध्यक्षतासुश्री टी. एस.अलमेलु, सदस्य(गैर-जीवन)द्वारा की गई।

10.     उक्तटीपीए कंपनी काप्रतिनिधित्वडा. रवीन्द्रशेट्टी, निदेशकएवं सीईओद्वारा कियागया।प्राधिकरण कीओर से श्रीसुरेश माथुर,कार्यकारीनिदेशक, श्रीडी. वी. एस. रमेश,महाप्रबंधक(स्वास्थ्य),श्री एम. इज़रायल,प्रबंधक(स्वास्थ्य)-ओएसडीतथा श्रीमतीमंजु चौधरी,सहायकप्रबंधक उक्तवैयक्तिक सुनवाईमें उपस्थितथे।

 

11.     एससीएनमें उठाये गयेविषयों परउक्त टीपीएद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपर निष्कर्षएवं उन पर लियेगये निर्णयनिम्नानुसारहैं :

 

आरोपः

 

12.     उक्तटीपीए नेआईआरडीएआई(टीपीए-स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 केविनियम 14 केअंतर्गतयथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकअपेक्षाओँ कापालन नहींकिया।

 

टीपीए केप्रस्तुतीकरणोंका सारांशः

13. हमनेबीमाकंपनियों केसाथ सूचीबद्धकरवाने के लिएप्रयास कियाहै, परंतु सफलनहीं हुए।

14.     हमने सभीबीमाकंपनियों कोहमेंसूचीबद्ध करनेऔर हमेंव्यवसाय देनेके लिए आवेदनकिया है जिसकेलिए उन्होंनेउत्तर नहींदिया है।

15.     यदि आईआरडीएआईने बीमाकृतव्यक्ति को बीमा कंपनीद्वारासूचीबद्धटीपीए में सेटीपीए का चयनकरने” केस्थान पर आईआरडीएआईद्वारालाइसेंसीकृतटीपीए में सेटीपीए का चयनकरने केलिए अनुमति दीहोती, तोन्यूनतमव्यावसायिकअपेक्षा कीकोई आवश्यकतानहीं होती,क्योंकि वहअपने आप होजाता।

16.     अतः इसेअननुपालन केरूप में नहींमाना जा सकता।

 

प्राधिकरणका निर्णयः

 

17.     उक्तटीपीए द्वाराकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेके बाद यहपाया गया हैकि उक्त टीपीएको पंजीकरणप्रमाणपत्र 16मई 2002 को प्रदानकिया गया थाऔर इसनेउद्योग में 18वर्ष पूरेकिये हैं।उक्त टीपीए नेपिछले तीनवर्षों मेंकोई व्यवसायनहीं किया हैजैसा किपरिपत्र संदर्भःआईआऱडीए/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/059/03/ 2016दिनांक 28मार्च 2016 केअनुबंध-11 केअंतर्गतयथानिर्धारितन्यूनतमव्यावसायिकमानदंडों के साथपठितआईआरडीएआई(टीपीए-एचएस)विनियम, 2016 के विनियम14 के अंतर्गतविनिर्दिष्टहै। उक्त टीपीएने यह भीस्वीकार कियाहै कि किसी भीबीमाकर्ता केसाथ सूचीबद्धकरवाने में वहसफल नहीं हुआहै। अतः उक्तटीपीए केप्रस्तुतीकरणस्वीकार्यनहीं हैं।

 

18.     उपर्युक्तके आलोक मेंयह पाया गयाहै कि उक्तटीपीए कंपनीकेप्रस्तुतीकरणोंमें विचार करनेके लिए कोईमहत्वपूर्णविषय नहीं है।

19.     इसेध्यान मेंरखते हुए, तथाआईआरडीएआई(अन्य पक्षप्रबंधक –स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 केविनियम 15(ग) (6)(ग) केसाथ पढ़ेजानेवालेविनियम 16(1)(च) केउपबंधों केअनुसार,प्राधिकरण मेसर्सअन्युताइंश्योरेंसटीपीए इनहेल्थ केअरप्राइवेटलिमिटेड द्वाराफाइल किये गयेटीपीएपंजीकरण सं. 17के नवीकरणआवेदन कोअस्वीकारकरता है।

20.     अन्युताटीपीए केटीपीए पंजीकरणप्रमाणपत्र सं.17 के नवीकरण केलिए आवेदन कीअस्वीकृति कोदेखते हुएनिम्नलिखितनिर्देशों काअनुपालन कियाजाना चाहिएः

क.                    अन्युताटीपीए कोसूचित कियाजाता है कि वहअपनी कंपनी केनाम से शब्दटीपीए को हटादे।

ख.                   आईआरडीए(टीपीए –स्वास्थ्यसेवाएँ)विनियम, 2016 केविनियम 18 के अनुसार,सभीबीमाकर्ता जोपूर्व मेंअन्युता टीपीएके साथ टीपीएकरार, यदि कोईहो, कर चुकेहों, अन्युताटीपीए द्वारासेवा प्रदत्तपालिसीधारकोंकीआवश्यकताएँपूरी करनाजारी रखने केलिए किसी अन्यटीपीए, यदिकोई हो, कीनियुक्तिसहित वैकल्पिककदम, जोआवश्यक हों,तत्कालउठाएँगे।

ग.                    अन्युताटीपीएसंगृहीत डेटातथा अपनेद्वारासंचालित कियेगये टीपीएव्यवसाय सेसंबंधितबहियाँ,अभिलेख अथवादस्तावेज आदिसंबंधित बीमाकर्ताओंको तत्कालप्रस्तुतकरेगा।

घ.                     अन्युताटीपीए उनपालिसीधारकोंकी सेवा करनेके लिए, जिनकेसंबंध मेंपालिसियाँप्रचलित हैं,उपयुक्तवैकल्पिकव्यवस्थाकरने में बीमाकंपनियों केसाथ सहयोगकरेगा।

ङ.                     अन्युताटीपीएसंबंधित बीमाकंपनियों औरनेटवर्कप्रदाताओं केपास स्थितखातों, यदिकोई हों, कासमाधान औरसमापन करेगा।

 

यदि उक्तटीपीए इस आदेशके निर्णय सेअसंतुष्ट है,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केअनुसार प्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपील प्रस्तुतकी जा सकतीहै।

 

सदस्य(गैर-जीवन)

स्थानःहैदराबाद

25 जून 2020

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    Order in the matter of M_S Anyuta Insurance TPA In Health Care Private Limi.pdf

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