Document Detail

Title: रिपोर्ट
Reference No.: --
Date: 24/04/2020
आईआरडीएआई (मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यापार के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व)

 

रिपोर्ट

संदर्भसं.:-- दिनांक : 24-04-2020

 

आईआरडीएआई(मोटर तृतीयपक्ष बीमाव्यापार के संबंधमेंबीमाकर्ता केदायित्व)विनियम, 2015 केपुनरावलोकनके लिएकार्यकारीसमूह(डब्ल्यूजी)की रिपोर्ट।

 

1. प्राधिकरणने, संदर्भआदेश संदर्भ:आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/149/08/2019दिनांकित28.8.2019, आईआरडीएआई(मोटर तृतीयपक्ष बीमाव्यापार केसंबंध मेंबीमाकर्ता केदायित्व)विनियम, 2015 कापुनरावलोकनकरने के लिएकार्यकारीसमूह का गठनकिया है

 

2. कार्यकारीसमूह इसनिष्कर्ष परपहुँचा है कि एमटीपीदायित्व,“तृतीय पक्षबीमा व्यापारसे प्राप्तहोने वालीप्रीमियम” केस्थान पर “बीमाकृत/अबीमाकृतवाहनों कीसंख्या” होनाचाहिए और तद्नुसारएमटीपीदायित्व केपरिकलन के लिएसरल और न्यायसंगतफॉर्मूलाप्रस्तावितकिया गया है।

 

3. कार्यकारीसमूह की अनुशंसाओंका सारांशनिम्न प्रकारहै:

 

. किसीवित्तीय वर्ष(n) के लिएमोटर तृतीयपक्ष बीमाव्यापार केसंबंध मेंकिसीबीमाकर्ता O(n) कादायित्व (B) मेंपरिभाषितवाहनों कीप्रत्येकश्रेणी के लिएनिम्न प्रकारनिर्धारितकिया जानाचाहिए:

 

) बीमाकर्ताका दायित्व,(n-1)वेंवित्तीय वर्षमें = O(n-1)*

 

) सकल घरेलूप्रीमियम आय(जीडीपीआई) केआधार पर (n-2)वेंवित्तीय वर्षके 31 मार्च तकबीमाकर्ता काप्रतिशतबाजार हिस्सा= M(n-2)

 

) (n- 2)वेंवित्तीय वर्षके लिएआईआईबीआईद्वारा यथानिर्धारित बिनाबीमा केवाहनों की संख्या,(B) मेंपरिभाषितवाहनों कीप्रत्येकश्रेणी के लिएस्वतंत्र रूपसे पूर्णसंख्याओं मेंव्यक्त कीजाती है =V(n-2)

 

) विचाराधीनवित्तीय वर्षमें जिनकाबीमा कराने काइरादा था, उनअबीमाकृतवाहनों काप्रतिशत(बीमाकारक)। (n-2)वेंवित्तीय वर्ष मेंदेश में कुलअबीमाकृतवाहनों की उसश्रेणी केयोगदान केविचाराधीन(बी) मेंपरिभाषितवाहनों कीप्रत्येकश्रेणी के लिएप्रतिवर्षप्राधिकरणद्वारा बीमा कारकका निर्धारणकिया जाएगा औरउसकी घोषणाकी जाएगी = I

 

) बीमाकर्ताके दायित्व कोवित्तीय वर्षमें पूरा कियाजाना है।

 

O (n) = O(n-1) + {M (n-2) x V (n-2) x I}

 

* प्रत्येकश्रेणी मेंप्रथम वर्ष केलिए एमटीपी दायित्व(मानोवित्तीय वर्ष2020-21 के लिए) :चूँकि (n-1)वेंवित्तीयवर्ष (अर्थात्इस मामले में2019-20) के लिए पॉलिसीयों की संख्याके रूप में दायित्वउपलब्धनहीं है, वर्ष2020-21 के लिए एमटीपी दायित्वोंके परिकलनके लिए (n-2) वेंवित्तीय वर्ष कीवास्तविकएमटीपी पॉलिसीयों पर विचारकिया जा सकताहै।

 

पृष्ठ17 छवि 56808320

 

. जिनश्रेणियों केवाहनों परउपरोक्तदायित्व लागूहोंगे वे हैं:

 

i) दुपहियावाहन,

ii) निजीकारें, और

iii) अन्य

 

. दीर्घकालिकपॉलिसी यों केलिए,बीमाकर्तानिम्नलिखितके लिए श्रेयले सकते हैं

 

i) जिसअवधि के लिए पॉलिसीप्रभावी है,उसकी शेष अवधिके आधार परदुपहियावाहनों के लिएपाँच/तीन/दोवर्ष और,

 

ii) जिसअवधि के लिए पॉलिसीप्रभावी है;उसकी शेष अवधिके आधार परनिजी कारों केलिए तीन वर्ष।

 

. वर्तमानछूट जारी रखीजा सकती है।

 

. कॉर्बनक्रेडिटप्रणाली कीतरह एक मोटरतृतीय पक्षसाख प्रणालीप्रथम दो वर्षके लिए शुरूकी जा सकतीहै।

 

4. सभीहितधारकों से अनुरोधहै कि वे अपनेसुझाव निम्नप्रारूप में,उसकी एक प्रतिsagar.bangal@irdai.gov.in कोभेजते हुए, संदर्भ,ई-मेल: janita@irdai.gov.in कोअंततः 8मई, 2020 तक भेजें।

 

  • Download


  • file icon

    Report of the Working Group (WG) to revisit the IRDAI (Obligation of Insure.pdf

    ४२७ KB