रिपोर्ट
संदर्भसं.:-- दिनांक : 24-04-2020
आईआरडीएआई(मोटर तृतीयपक्ष बीमाव्यापार के संबंधमेंबीमाकर्ता केदायित्व)विनियम, 2015 केपुनरावलोकनके लिएकार्यकारीसमूह(डब्ल्यूजी)की रिपोर्ट।
1. प्राधिकरणने, संदर्भआदेश संदर्भ:आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/149/08/2019दिनांकित28.8.2019, आईआरडीएआई(मोटर तृतीयपक्ष बीमाव्यापार केसंबंध मेंबीमाकर्ता केदायित्व)विनियम, 2015 कापुनरावलोकनकरने के लिएकार्यकारीसमूह का गठनकिया है।
2. कार्यकारीसमूह इसनिष्कर्ष परपहुँचा है कि एमटीपीदायित्व,“तृतीय पक्षबीमा व्यापारसे प्राप्तहोने वालीप्रीमियम” केस्थान पर “बीमाकृत/अबीमाकृतवाहनों कीसंख्या” होनाचाहिए और तद्नुसारएमटीपीदायित्व केपरिकलन के लिएसरल और न्यायसंगतफॉर्मूलाप्रस्तावितकिया गया है।
3. कार्यकारीसमूह की अनुशंसाओंका सारांशनिम्न प्रकारहै:
क. किसीवित्तीय वर्ष(n) के लिएमोटर तृतीयपक्ष बीमाव्यापार केसंबंध मेंकिसीबीमाकर्ता O(n) कादायित्व (B) मेंपरिभाषितवाहनों कीप्रत्येकश्रेणी के लिएनिम्न प्रकारनिर्धारितकिया जानाचाहिए:
क) बीमाकर्ताका दायित्व,(n-1)वेंवित्तीय वर्षमें = O(n-1)*
ख) सकल घरेलूप्रीमियम आय(जीडीपीआई) केआधार पर (n-2)वेंवित्तीय वर्षके 31 मार्च तकबीमाकर्ता काप्रतिशतबाजार हिस्सा= M(n-2)
ग) (n- 2)वेंवित्तीय वर्षके लिएआईआईबीआईद्वारा यथानिर्धारित बिनाबीमा केवाहनों की संख्या,(B) मेंपरिभाषितवाहनों कीप्रत्येकश्रेणी के लिएस्वतंत्र रूपसे पूर्णसंख्याओं मेंव्यक्त कीजाती है =V(n-2)
घ) विचाराधीनवित्तीय वर्षमें जिनकाबीमा कराने काइरादा था, उनअबीमाकृतवाहनों काप्रतिशत(बीमाकारक)। (n-2)वेंवित्तीय वर्ष मेंदेश में कुलअबीमाकृतवाहनों की उसश्रेणी केयोगदान केविचाराधीन(बी) मेंपरिभाषितवाहनों कीप्रत्येकश्रेणी के लिएप्रतिवर्षप्राधिकरणद्वारा बीमा कारकका निर्धारणकिया जाएगा औरउसकी घोषणाकी जाएगी = I
ङ) बीमाकर्ताके दायित्व कोवित्तीय वर्षमें पूरा कियाजाना है।
O (n) = O(n-1) + {M (n-2) x V (n-2) x I}
* प्रत्येकश्रेणी मेंप्रथम वर्ष केलिए एमटीपी दायित्व(मानोवित्तीय वर्ष2020-21 के लिए) :चूँकि (n-1)वेंवित्तीयवर्ष (अर्थात्इस मामले में2019-20) के लिए पॉलिसीयों की संख्याके रूप में दायित्वउपलब्धनहीं है, वर्ष2020-21 के लिए एमटीपी दायित्वोंके परिकलनके लिए (n-2) वेंवित्तीय वर्ष कीवास्तविकएमटीपी पॉलिसीयों पर विचारकिया जा सकताहै।
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ख. जिनश्रेणियों केवाहनों परउपरोक्तदायित्व लागूहोंगे वे हैं:
i) दुपहियावाहन,
ii) निजीकारें, और
iii) अन्य
ग. दीर्घकालिकपॉलिसी यों केलिए,बीमाकर्तानिम्नलिखितके लिए श्रेयले सकते हैं
i) जिसअवधि के लिए पॉलिसीप्रभावी है,उसकी शेष अवधिके आधार परदुपहियावाहनों के लिएपाँच/तीन/दोवर्ष और,
ii) जिसअवधि के लिए पॉलिसीप्रभावी है;उसकी शेष अवधिके आधार परनिजी कारों केलिए तीन वर्ष।
घ. वर्तमानछूट जारी रखीजा सकती है।
ङ. कॉर्बनक्रेडिटप्रणाली कीतरह एक मोटरतृतीय पक्षसाख प्रणालीप्रथम दो वर्षके लिए शुरूकी जा सकतीहै।
4. सभीहितधारकों से अनुरोधहै कि वे अपनेसुझाव निम्नप्रारूप में,उसकी एक प्रतिsagar.bangal@irdai.gov.in कोभेजते हुए, संदर्भ,ई-मेल: janita@irdai.gov.in कोअंततः 8मई, 2020 तक भेजें।