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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/एमआईएससी/078/04/2020
Date: 04/04/2020
जीवन बीमाकर्ताओं को वैश्विक महामारी कोविद-19 से संबंधित अनुदेश

परिपत्र

 

संदर्भ:आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/एमआईएससी/078/04/2020 4 अप्रैल, 2020

 

विषय: जीवनबीमाकर्ताओं कोवैश्विक महामारीकोविद-19 सेसंबंधित अनुदेश

 

यहजीवनबीमाकर्ताओंऔर जीवन बीमा परिषदसे प्राप्त अभ्यावेदनके संदर्भ मेंहै, जिसमेंउन्होंने तीन सप्ताहकेराष्ट्रव्यापीलॉकडाउन औरसामाजिक दूरीबनाये रखनेसंबंधीमानदण्डों केकारण, पालिसीधारकोंद्वारा अनुभवकी जा रहीकठिनाइयों औरविभिन्नपरिचालनात्मकबाधाओं की अभिव्यक्तिकी है। इसलिएपरिपत्रसंदर्भ:आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/एमआईएससी/072/03/2020 दिनांकित 23मार्च, 2020के बादनिम्नलिखितअनुदेश जारीकिये गये हैं।

1. अतिरिक्तअनुग्रह अवधि

उनजीवन बीमा पालिसियोंके लिए जिनके प्रीमियममार्च और अप्रैल2020 मेंदेय हैं:30 दिन

2. यूनिटसंबद्ध पालिसियोंके परिपक्वता पेआउट के लिए भुगतानविकल्प

जहाँयूनिट संबद्ध पालिसियाँपरिपक्व होती हैंऔर निधि मूल्यका भुगतान एक मुश्तकरना है, जीवनबीमाकर्ता आईआरडीए(संबद्ध बीमाउत्पाद) विनियम,2013 केविनियम 25के अनुसार भुगतानके विकल्प पेशकर सकते हैं। एकबार का यह विकल्पइस बात से निरपेक्षहै कि विशिष्टउत्पाद में ऐसाविकल्प विद्यमानहै या नहीं है।हालाँकि जीवन बीमाकर्ताओंको सभी यथोचितसावधानी बरतनाऔर कोशिश करनाचाहिए और पालिसीधारकको स्पष्ट रूपसे दैनिक एनएवी(निवल परिसंपत्तिमूल्य) परआधारित निधि मूल्यकी निरंतर अस्थिरताके संभावित नकारात्मकजोखिम के बारेमें समझाकर उनसेस्पष्ट सहमति प्राप्तकरना चाहिए। यहअनुमति 31 मई 2020तक परिपक्वहोने वालीयूनिट संबद्धपालिसियों केलिए दी गई है।

 

यहसक्षम प्राधिकारीके अनुमोदन केसाथ जारी कियागया है।

 

(के.गणेश)

सदस्य(जीवन)

 

 

 

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    Global Pandemic Covid19 related Instructions to Life Insurers.pdf

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