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Title: सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को अतिरिक्त विभागों की अनुमति देना
Reference No.: आईआरडीएआई/एसयूआर/सीआईआर/विविध/042/02/2020
Date: 04/02/2020
प्रति, सभी लाइसेंस-प्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तथा सभी साधारण बीमा क

संदर्भःआईआरडीएआई/एसयूआर/सीआईआर/विविध/042/02/2020 04 फरवरी 2020

 

प्रति,सभीलाइसेंस-प्राप्तसर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक तथासभी साधारणबीमाकंपनियाँ

 

विषयःसर्वेक्षकोंऔर हानिनिर्धारकोंको अतिरिक्तविभागों कीअनुमति देना

 

आईआरडीएआई(सर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक)विनियम, 2015 केविनियम 26 केअनुसार, दावोंके निपटान मेंशीघ्रता लानेएवं लाइसेंस-प्राप्तसर्वेक्षकोंऔर हानिनिर्धारकोंकी सेवाओं केदायरे कोबढ़ाने केलिए, आईआऱडीएआईइसके द्वारापात्रता केमानदंडों को पूराकरने के अधीनसर्वेक्षकोंऔर हानिनिर्धारकोंके लिएविभागों कापरिवर्धन करनेकी अनुमतिदेता है।सर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक केलाइसेंसीकरणहेतु कार्यकरने के लिएअनुमतविभागों की संख्याके संबंध मेंकोई प्रतिबंधनहीं है तथा विभागोंकी संख्या काआबंटनविनियमों केअनुसारयोग्यता,अपेक्षाओं केअनुपालन एवंसर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक केविकल्प परआधारित होगा।

 

तदनुसार,निम्नलिखितकोविनिर्दिष्टकिया जाता हैः

1.   जो सर्वेक्षकआईआऱडीएबीमासर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक (लाइसेंसीकरण,व्यावसायिकअपेक्षाएँ औरआचरण संहिता)विनियम, 2000 कीअधिसूचना केपहले लाइसेंसधारित करतेहैं तथा वर्ष2001-02 में आईआरडीएद्वाराश्रेणीकृतहैं एवंजिन्होंनेकिसी क्रमभंगके बिना अब तकनिरंतर अपनेलाइसेंसों कानवीकरण करलिया है, उन्हेंउनकी शैक्षिकयोग्यता केआधार पर किसीभी विभाग मेंकार्य करने कीअनुमति दीजाएगी।

2.   जोसर्वेक्षकआईआरडीए बीमासर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक(लाइसेंसीकरण,व्यावसायिकअपेक्षाएँ औरआचरण संहिता)विनियम, 2000 केलागू होने केबाद लाइसेंस-प्राप्तहैं तथा जिनकेपास अपेक्षितशैक्षिकयोग्यता है औरजिन्होंनेआईआरडीएआई सर्वेक्षकविनियमों मेंयथानिर्धारितप्रशिक्षण औरपरीक्षा कीअपेक्षाएँपूरी की हैं, उन्हेंआईआरडीएआई(सर्वेक्षकोंऔर हानि निर्धारकोंकालाइसेंसीकरण)विनियम, 2015 काअनुपालन करतेहुए उनकेद्वारा माँगेगये अतिरिक्तविभाग सेसंबंधितप्रशिक्षणपूरा करने औरपरीक्षाउत्तीर्णकरने के अधीनउनकी शैक्षिकयोग्यता(ओं)के आधार परसभी पात्रविभागों मेंकार्य करने कीअनुमति दीजाएगी।

3.   अतिरिक्तविभाग शामिलकरने का कार्यनीचे दिये गयेविवरण के अनुसारसंबंधितदस्तावेजप्रस्तुतकरने के अधीनसर्वेक्षकद्वाराअनुरोध कियेजाने पर कियाजाएगाः

क.   सभीसर्वेक्षक औरहानिनिर्धारकजिनका नवीकरणइस परिपत्र कीतारीख सेअनुवर्ती तीनमहीने के अंदरअपेक्षित है,अपने नवीकरणआवेदन मेंअतिरिक्तविभागों केलिए अनुरोध काआवेदन अपलोडकर सकते हैंतथा उनके लिएइस संबंध मेंअलग आशोधनआवेदन फाइलकरने की आवश्यकतानहीं है।

ख.   सर्वेक्षकऔर हानिनिर्धारक जोनवीकरण तारीखतक प्रतीक्षाकिये बिनाविभाग जोड़नाचाहते हैं,लाइसेंस केआशोधन के लिएआवेदन कर सकतेहैं। ऐसेआवेदनों काप्रसंस्करण आशोधनआवेदन के रूपमें पूर्णआवेदन औरसंबंधितदस्तावेजोंकी प्राप्तिकी तारीख से 30दिन के अंदरकिया जाएगा।

 

यहपरिपत्रतत्कालप्रभाव सेलागू होगा।

 

आईआरडीएआई/एसयूआर/एमआईएससी/042/02/2020 दिनांकित04.02.2020

केसंदर्भ में सर्वेक्षकलाइसेंस केसंशोधन के लिएजाँच-सूची

 

ऑनलाइनआवेदन अपलोडकिये जाने के लिएदस्तावेज़ोंकी जाँच-सूची:-

 

1.    2001–2002 मेंजारीवर्गीकरण पत्रधारीसर्वेक्षकोंऔर हानिआंकलनकर्ताओंके लिए

क.    वैध मूलसर्वेक्षकलाइसेंस काअभ्‍यर्पण ऑनलाइन आवेदनसंख्या (यूआरएन) केसाथ प्रस्‍तुतकिया जाना है।

ख.    वर्ष 2001-2002मेंआईआरडीएआईद्वारा जारीवर्गीकरणपत्र

ग.    आवेदितविभाग (गों) केसंबंध मेंशैक्षणिकयोग्‍यता काप्रमाण

घ.    आईआईआईएसएलएसदस्‍यताप्रमाणपत्रऔर नवीनतमभुगतान रसीद

2.    2002 केबाद जारी वैधलाइसेंसधारीसर्वेक्षक औरहानिआंकलनकर्ता

 

क.    वैधमूलसर्वेक्षकलाइसेंस काअभ्‍यर्पण ऑनलाइन आवेदनसंख्या (यूआरएन) केसाथ प्रस्‍तुतकिया जाना है।

ख.    भर्तीमंजूरी पत्र / ईमेल(वर्तमानसर्वेक्षकलाइसेंस में 3 सेअधिक विभाग)

ग.    विभागोंको पारित करनेके लिए ।।।अंकपत्र (वर्तमानसर्वेक्षकलाइसेंस में 3 सेअधिक विभाग)

घ.    आवेदितविभाग (गों) केसंबंध मेंप्रशिक्षणसमाप्तिप्रमाणपत्र

ङ.    आवेदितविभाग (गों) केसंबंध में शैक्षणिकयोग्‍यता काप्रमाण

च.    आईआईआईएसएलएसदस्‍यताप्रमाणपत्रऔर नवीनतमअंशदानभुगतान रसीद

आईआरडीएआईकार्यालय, नईदिल्‍ली कोप्रस्‍तुतकिये जानेवाले दस्‍तावेज

1.   मूललाइसेंस

2.   दोफोटोग्राफ

3.   अनुरोधपत्र / यूआरएनसहित आवेदन केप्रिंटआउट

4.   रू 45 काडाक टिकट लगाअपने पते वालालिफाफा

*हमनवीकरण के साथसंशोधन के लिएआवेदन करनेहेतु सर्वेक्षकोंका अधिकाधिकउत्‍साहबढ़ाते हैं

 

 

बीएपीपोर्टल के लिएअक्‍सर पूछेजाने वालेप्रश्‍न:-

 

ऑनलाइनआवेदन प्रस्‍तुतकरने के लिएअनुदेश कापालन करें सर्वश्रेष्ठदृश्‍य हेतु, इंटरनेटएक्सप्लोरर11.0 औरअधिक पर www.irdabap.org.in बीएपीपोर्टल खोलें

 

क.    आईआरडीएआईद्वारा उपलब्‍धकराये गयेयूजर आईडी औरपासवर्ड केसाथ लॉग इनकरें ।

ख.    Surveyor Individual” परक्लिक करें

ग.    Licensing” परक्लिक करें

घ.    modification” परक्लिक करें

ङ.    Addition of Department” काचयन करें

च.     सर्वेक्षकलाइसेंस परजोड़ने के लिएवांछित विभागका चयन करें

छ.    प्रासंगिकदस्‍तावेजअपलोड करें

ज.    आवेदनप्रस्‍तुतकरें औरऑनलाइन आवेदनसंख्‍या (यूआरएन)( अर्थातएसयूआर - 5000 *****20) लिखलें

 

 

(सुरेशमाथुर)

कार्यकारीनिदेशक

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