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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/030/01/2020
Date: 28/01/2020
बजाज अलायंज़ जीआईसी लि. के मामले में आदेश

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/030/01/2020 दिनांकः28-01-2020

 

आदेश

 

बजाजअलायंज़जीआईसी लि. केमामले मेंआदेश

 

निम्नलिखितके आधार पर

(i)      27 जनवरी से 5फरवरी 2016 तक केदौरान भारतीयबीमा विनियामकऔर विकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद `प्राधिकरण अथवा `आईआरडीएआई के रूप मेंउल्लिखित)द्वारासंचालितस्थान पर(आन-साइट)निरीक्षण केसंबंध मेंकारण बताओ नोटिस(इस आदेश मेंइसके बाद “एससीएन के रूप मेंउल्लिखित)संदर्भ सं.आईआरडीएआई/ ईएनएफ/एससीएन/ 2019/ एनएल/बीएजीआईसीएल_आईएनएसपी.आरपीटीदिनांक 18जुलाई 2019.

(ii)     उपर्युक्तएससीएन के लिएबजाज अलायंज़जीआईसी लि. (इसआदेश में इसकेबाद बजाजअलायंज़अथवा साधारणबीमाकर्ता के रूप मेंउल्लिखित) काउत्तर दिनांक7 अगस्त 2019.

(iii)     हैदराबादस्थित अपनेकार्यालय मेंप्राधिकरण केअध्यक्षमहोदय कीअध्यक्षतामें 10 अक्तूबर 2019को अपराह्न 3.30बजे आयोजितवैयक्तिकसुनवाई केदौरान साधारणबीमाकर्ताद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणतथा ई-मेलदिनांक 1नवंबर 2019 केअनुसारसाधारणबीमाकर्ताद्वारा कियेगये अनुवर्तीप्रस्तुतीकरण।

 

पृष्ठभूमिः

2.आईआरडीएआई ने27 जनवरी से 5फरवरी 2016 तक केदौरान बजाजअलायंज़जीआईसी लि. काएक आनसाइटनिरीक्षणसंचालित कियाथा। निरीक्षणरिपोर्ट मेंअन्य बातों केसाथ-साथ बीमाअधिनियम, 1938, उसकेअधीन जारीकिये गयेविनियमों,दिशानिर्देशोंऔर विभिन्नपरिपत्रों केउपबंधों के कुछउल्लंघनप्रकट हुए।

3.उक्त निरीक्षणरिपोर्ट की एकप्रति बजाजअलायंज़जीआईसी लि. कोउनके उत्तर कीमाँग करते हुए20 अप्रैल 2017 को प्रेषितकी गई। बजाजअलायंज़जीआईसी लि.द्वारादिनांक 15 जून 2017, 20अक्तूबर 2017 और 29नवंबर 2017 केपत्रों केअनुसार कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेके बाद एकएससीएन 18जुलाई 2019 कोजारी किया गयाजिसका उत्तरसाधारणबीमाकर्ताद्वारा पत्रदिनांक 7 अगस्त2019 के अनुसारदिया गया।उसमें साधारणबीमाकर्ताद्वारा कियेगये अनुरोध केअनुसार 10 अक्तूबर2019 को एकवैयक्तिकसुनवाई काअवसर प्रदानकिया गया।

4.श्री तपन सिंघल,एमडी एवंसीईओ, श्रीमिलिंद चौधरी,सीएफओ, श्रीशशि कुमारअडिदमु,सीटीओ, श्रीओंकार कोठारी,सीसीओ तथाश्री समीरपटवर्धन,सहायक सीएस साधारणबीमाकर्ता कीओर से उक्तवैयक्तिक सुनवाईमें उपस्थितथे।प्राधिकरण कीओर से श्री प्रभातकुमार मैती,महाप्रबंधक (प्रवर्तन)और श्री के.श्रीधर, सहायकमहाप्रबंधक(प्रवर्तन) भीउपस्थित थे।

5.साधारणबीमाकर्ताद्वाराएससीएन के लिएदिये गयेउत्तर मेंकियेप्रस्तुतीकरणों,10 अक्तूबर 2019 कोवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणोंतथा वैयक्तिकसुनवाई के बादपत्र दिनांक 1नवंबर 2019 केअनुसार कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपर प्राधिकरणद्वारा विचारकिया गया एवंउसके आधार परप्रत्येकआरोप पर लियागया निर्णयइसके नीचेदिया जाता है।

6. आरोपसं. 1

निम्नलिखितका उल्लंघनः

फाइलएण्ड यूज़दिशानिर्देशसंदर्भ 021/आईआरडीए/एफएण्डयू/सितं-06दिनांक 28.9.2006 केदिशानिर्देश8, 11 और 26 तथा परिपत्रसं. आईआरडीएआई/ एनएल/सीआईआर/एफएण्डयू/003/01/2011 दिनांक6 जनवरी 2011 ।

संभावितग्राहक कोप्रस्तावितछूट और प्रभार्यप्रीमियम केसंबंध में गलतसूचना देने केद्वाराआईआरडीए(पालिसीधारकोंके हितों कासंरक्षण)विनियम, 2002 केविनियम 3(2) काउल्लंघन।

 

7.निरीक्षणटिप्पणीः

क)नमूनापालिसियों केजोखिम-अंकनसंबंधी दस्तावेजोंकी जाँच करनेपर यह पायागया कि बीमाकर्ताने प्राधिकरणद्वाराअनुमोदितफार्म ` मेंविनिर्दिष्टरूप मेंअनुमोदितदरों से विचलन(डीवियेशन)दर्शाया था।ब्योरानिम्नानुसारहैः

i) पालिसीसं. ओजी-15-1901-4014-00000198 –माई होमइंश्योरेंसःबीमाकर्ता नेअपने प्रस्तुतीकरणमें, प्राप्तदर से अधिकप्रीमियमप्रभारितकरने केद्वाराएफएण्डयूदिशानिर्देशोंसे दरों मेंविचलन केसंबंध मेंस्वीकारकिया।

ii) पालसीसंख्याएँओजी-15-1801-9970-00000001 औरओजी-15-1801-9970-00000014 -फिल्मइंश्योरेंससंबंधीः

-   आंतरिकप्रशुल्करेटिंग पत्रकदर्शाता है किफाइल की गई औरअनुमोदित कीगई रेटिंग 10% आधिक्यके साथ है,जबकिबीमाकर्ता ने5% आधिक्यके साथ पालिसीप्रस्तावितकी, इसके द्वाराप्राधिकरणद्वाराएफएण्डयूदिशानिर्देशोंके अंतर्गतअनुमोदितरेटिंगसंरचना सेविचलन किया।

-   पैकेजकवर केअंतर्गतसम्मिलित कियेगये प्रत्येकजोखिम के लिएप्रभारित दर न्यूनतमऔर अधिकतमआंतरिकप्रशुल्करेटिंग से यातो कम है याअधिक।

-   अनुमोदितपैकेज पालिसीमें `अस्पताल मेंभर्ती कवरेज के लिएकवरेज शामिलनहीं है, जबकिबीमाकर्ता द्वाराजारी की गईपालिसी ने इसजोखिम को भी कवरकिया है।

-   प्राधिकरणसे एफएण्डयूअनुमोदन `मनोरंजनपैकेज पालिसी के रूप मेंउत्पाद के नामका प्रयोगकरने के लिएलिया गया था,जबकि उत्पादके नाम काउल्लेख पालिसीदस्तावेज में `फिल्म बीमा’ के रूप मेंकिया गया था।

 

ख)मशीनरीब्रेकडाउनपालिसियों केनमूना पालिसीदस्तावेजोंऔर संबंधितकागज-पत्रोंकी जाँच करनेपर यह पाया गयाकि ग्राहकोंको भारी छूटेंदेने के द्वाराबीमाकर्ता नेप्राधिकरणद्वाराअनुमोदित शर्तोंसे विचलन कियाथा। इसकेअतिरिक्त, बीमाकर्ताने नमूनापरीक्षित पालिसियोंके लिए लागूकी गई छूटोंके स्तर कोप्रमाणितकरने के लिएकोई भी दावासांख्यिकी औरजोखिम-अंकनरिपोर्टप्रस्तुतनहीं की।

- एफएण्डयूअनुमोदन केअनुसारप्रत्येक अभिज्ञातजोखिम सुधारविशेषता केलिए अनुमतअधिकतम छूटअधिकतम 10% होगी,तथापि अनुकूलविगत हानियोंके डेटा केलिए लागू कीगई छूट 30% है(पालिसीसंख्याएँओजी-15-2203-0420-00000017 औरओजी- 15-2201-0420-00000006)।

-बीमाकर्ताद्वारापालिसी सं.ओजी-15-1704-0420-00000002 केउत्कथन (कोट)में यह देखागया है किबीमाकर्ता नेउक्त कोट मेंकिसी जोखिम विशेषताका उल्लेखकिये बिना 26% कीवाणिज्यिकछूटप्रस्तावितकी।

8.बीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणोंका सारांश

बीमाकर्तानेप्रस्तुतीकरणकिया किसंदर्भितपालिसियाँव्यवसाय कीविविधव्यवस्था की बीमापालिसियाँहैं।

क)   माईहोमइंश्योरेंसकी पालिसी सं.ओजी-15-1901-4014-00000198 केसंदर्भ मेंप्राथमिकप्रस्तुतीकरणमेंबीमाकर्ता नेकहा किप्रभारित दरअनुमोदित दरसे थोड़ी-सीअधिक है।तथापि, कारणबताओ नोटिस केउत्तर मेंबीमाकर्ता नेस्प्ष्ट कियाकि कंपनीद्वाराप्रभारित दरविनियमनकर्ताके पास फाइलकी गई दरों केअनुसार थी तथाप्रभारितप्रीमियमप्राप्त करनेमें किया गयापरिकलनउपलब्ध कराया।संशोधितप्रस्तुतीकरणमेंबीमाकर्ता नेस्पष्ट कियाकि आतंकवादप्रीमियम परकोई दीर्घकालिकछूट लागू नहींथी औरस्वैच्छिक आधिक्यके लिए विकल्पदेने पर केवलफाइल की गई दरोंके अनुसार ही बीमाकृतव्यक्ति कोछूट दी गई थी।

ख)   फिल्मबीमापालिसियों केसंबंध मेंप्रस्तुतीकरणः

-   प्रभारितप्रीमियमएफएण्डयूदिशानिर्देशोंके अंतर्गतकिये गयेअनुमोदन केअनुसार ही था।कंपनी केजोखिम-अंकनदिशानिर्देशोंके अनुसार, 20% तकभिन्नता केलिए प्रधानकार्यालय केपास प्राधिकारहै, जबकिअनुमत छूटकेवल 4.7% थी।

-   बीमाकर्ताने स्वीकारकिया किप्राधिकरण के पासफाइल किये गये10% के मुकाबलेअनुमत आधिक्य5% था, तथाकहा किप्रतियोगितासे प्रस्तावके साथ मेलखाने के लिएइसके लिएसहमति दी गईथी। कटौती-योग्यप्रतिशत को कमकरने से बीमाकृतव्यक्तिबेहतरसंरक्षणप्राप्त कर सकताथा और यह उसप्रीमियम दरसे विचलन मेंपरिणत नहींहुआ जो स्वैच्छिकआधिक्य के 10% होने कीस्थिति में कंपनीप्रभारितकरती तथाप्रीमियमवास्तव में 5% केस्वैच्छिकआधिक्य के साथअदा किया गयाहै। तथापि,प्राधिकरण कीटिप्पणी नोटकी गई है तथाआधिक्य केबारे में फाइलकी गई शर्तोंका भविष्य मेंपूर्णतः पालनकरते हुए अधिकसावधानी बरतीजाएगी।

-   फाइलकी गईवाक्यरचनामें यहउल्लिखित हैकि कवरेज चिकित्साव्ययप्रतिपूर्ति ग्राहकोंके लिए उपलब्धहै तथा यहओपीडी या आईपीडीके किसी भीरूप में होसकती है।

-   प्राधिकरणद्वारा जाँचकिये गयेनमूना मामलोंमें, बीमाकृतव्यक्तिद्वाराअनुरोध किये जानेपर शब्द `फिल्मबीमाशामिल कियेगये क्योंकिकिसी प्रयोजनहेतु उसके लिएउपर्युक्तपालिसी आगेप्रस्तुतकरने कीआवश्यकता थी।यह ध्यान दियाजाए कि फिल्मबीमा, घटनाओंऔर प्रदर्शनियोंके रूप मेंउन्हींव्यवस्थाओँके संबंध मेंकेवल एकश्रेणी हैजिसे इसपालिसी के अंतर्गतकवर किया गया।इसके समर्थनमें, कंपनी ने आरोपमें संदर्भितपालिसी सेपहले और उसकेबाद जारी कीगई कुछ नमूनापालिसीप्रतियाँप्रस्तुत कीहैं, यह सिद्धकरने के लिएकि यह एकप्रथा नहीं हैबल्कि मनोरंजनपैकेज पालिसी के नाम केबजाय फिल्मबीमा नामसे पालिसीजारी करने केलिए केवल एकबार का (वन-आफ)उदाहरण है।कंपनीटिप्पणी कोध्यान में रखतीहै तथाआश्वस्त करतीहै कि यह न तोअतीत मेंदोहराई गई थीऔर न भविष्यमें इसेदोहराया जाएगा।

ग)    मशीनरीब्रेकडाउनपालिसियों केसंबंध में प्रस्तुतीकरणः

बीमाकृतकारपोरेटग्राहक थेजिनके पासअनुभवीमध्यवर्ती थेजो बीमाकृत कोसलाह देने केलिए मानकबाजार प्रथाओँसे भली भाँतिअवगत थे। संदर्भितनमूना मामलोंमें,मध्यवर्तियोंने आसानी सेतुलना के लिएपूर्व कीप्रशुल्क (टैरिफ)दरों के आधारपर कोटेशनप्रस्तुतकरने के लिएविशेष रूप सेअनुरोध कियाहै। गलत जानकारीदेने अथवासंभावितग्राहक कोगुमराह करनेका हमारे स्तरपर कोई आशयनहीं था तथाअन्यबीमाकर्ताओँ केसाथ अधिकस्पष्ट औरतदनुरूपीतुलना प्रस्तुतकरने केउद्देश्य केसाथ कार्यकिया गया था।

अनुमतछूटेंएफएण्डयूदिशानिर्देशोंके अनुरूप तथाअनुकूल दावाअनुभव के लिएजोखिम सुधारविशेषता परआधारित थीं। संदर्भितपालिसियोंमें पिछले तीनवर्षों केदौरान कोईदावे नहीं थेतथा दी गई छूटप्राधिकरणद्वारा अनुमतअधिकतम 10% केअंदर थी।

9. आरोपसं. 1 पर निर्णय

क) माईहोमइंश्योरेंसपालिसी कीजाँच की गईनमूना पालिसीके प्रीमियमपरिकलन केसंबंध मेंबीमाकर्ता नेप्रीमियमपë#2352;िकलन पत्रकप्रस्तुतकिया है और इसबात की पुष्टिकी है किप्रभारित दरएफएण्डयूदिशानिर्देशोंके अंतर्गतप्राधिकरणद्वाराअनुमोदित रेटिंगकार्यपद्धतिके अनुरूप थी।साधारण बीमाकर्ताके पुष्टीकरण कोध्यान मेंरखते हुए उक्तआरोप पर बलनहीं दिया जारहा है।साधारणबीमाकर्ता कोफाइल एण्डयूज़क्रियाविधिके अंतर्गतअनुमोदित रेटिंगकार्यपद्धतिका अनुपालनसुनिश्चितकरने के लिएउचित सावधानीबरतने के लिएसूचित कियाजाता है।

 

ख) आरोपमें उल्लिखित `मनोरंजनपैकेज पालिसी की दो नमूनापालिसियों केसंबंध में,बीमाकर्ता नेयह साबित करनेके लिएदस्तावेजप्रस्तुतकिये हैं किप्रभारितप्रीमियम दरऔर उक्त दोनमूनापालिसियोंमें दिये गयेअस्पताल में भर्तीका कवरेज फाइलएण्ड यूज़दस्तावेज के अनुसारथा। निम्नतरआधिक्य के साथपालिसी जारीकरने के संबंधमेंबीमाकर्ता नेप्रस्तुतीकरणकिया कि कंपनीकी कार्रवाईने बीमाकृतव्यक्ति को कोईअधिकप्रीमियमप्रभारितकिये बिनाबेहतर संरक्षणप्राप्त करनेमें सहायतापहुँचाई। तथापि,बीमाकर्ता यहअवश्य ध्यानरखे कि फाइलएण्ड यूज़प्रक्रिया केअंतर्गत एकबार उत्पाद कोअनुमोदितकिये जाने केबादबीमाकर्ता कायह कर्तव्यबनता है कि वहअनुमोदितफाइल एण्डयूज़ का पालनकरे। यदिबीमाकर्ताअनुमोदित उत्पादकीअंतर्वस्तुको आशोधितकरना चाहता है,तो उन्हें उत्पादका आशोधन करनेके लिए फाइलकरना चाहिए।केवल इस कारणसे कि आशोधन कोसाबित किया जासकता है कि वहबीमाकृतव्यक्ति केलिए लाभप्रदहै, फाइल एण्डयूज़ के उल्लंघनसे बीमाकर्ताको मुक्त करनेके लिए यह कोई आधारनहीं है।बीमाकर्ता कोउनके द्वाराअनुसरण की जारही प्रथा केलिए चेतावनीदी जाती हैतथा निदेशदिया जाता हैकि हर समय फाइलएण्ड यूज़दिशानिर्देशोंके अंतर्गतअनुमोदितरेटिंगकार्यपद्धति,उत्पाद कीविशेषताओँएवं शर्तों औरनिबंधनों काकड़ाई से अनुपालनसुनिश्चितकरे।

`फिल्मबीमा केरूप मेंउल्लिखित किएजा रहे दोपालिसी दस्तावेजोंमें उत्पाद केनाम के संबंधमें,बीमाकर्ताउक्त टिप्पणीके लिए अपनेपहले प्रस्तुतीकरणमें ऐसे किसीनाम से कोईपालिसी जारीकरने से सहमतनहीं हुआ है।तथापि, कारणबताओ नोटिस केलिएप्रत्युत्तरमेंबीमाकर्ता नेउक्त चूक कोस्वीकार कियाहै तथा अनुरोधकिया है किइसे केवल एकबार के (वन-आफ़)उदाहरण के रूपमें माना जाएएवं सूचितकिया कि यहबीमाकृतव्यक्ति केद्वरा अनुरोधकिये जाने परकिया गया था।

उत्पादका व्यापारिकनाम फाइल कियागया है तथाफाइल एण्डयूज़ प्रक्रियाके अंतर्गतइसे अनुमोदितकिया गया है।अतः कोई भीउत्पाद जो ऐसेव्यापार सहित बेचा जाता हैजिसे फाइलएण्ड यूज़प्रक्रिया केअंतर्गतअनुमोदितनहीं किया गयाहै, इस रूप मेंमाना जाएगाजैसे वह एकअनुमोदन नकिये गयेउत्पाद केअंतर्गत बेचागया है।

इस प्रकार,बीमाकर्ता नेऐसे उत्पाद केनाम के साथ जोफाइल एण्डयूज़प्रक्रिया केअंतर्गत अनुमोदितनाम से भिन्नहै, दोपालिसियाँजारी करने केद्वारा फाइलएण्ड यूज़दिशानिर्देशोंका उल्लंघन कियाहै। अतःप्राधिकरणबीमा अधिनियम,1938 की धारा 102(ख) केअंतर्गत अपनेमें निहितशक्तियों केअनुसार उक्तसाधारण बीमाकर्तापर रु. 2,00,000(अर्थात् दोपालिसियोंमें सेप्रत्येक मेंदेखी गई चूकके लिए रु. 1,00,000) काअर्थदंडलगाता है।साधारणबीमाकर्ता कोइस प्रकार कीचूकों काअनावर्तन(नान-रिकरन्स)सुनिश्चितकरने के लिएनिदेश दियाजाता है।

 

ग)मध्यवर्तीसे प्राप्तअनुरोध परअन्य बीमाकर्ताओंके उद्धृतभावों (कोट्स)के साथ तुलनामें उसकी सहूलियतके लिए पूर्वकी प्रशुल्क(टैरिफ) दर केसाथ भाव जारीकरने के विषयमेंबीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणके संबंध मेंबीमाकर्ता कोसूचित कियाजाता है किउपलब्धविकल्पों कासंकलन औरतुलना करनातथा उनमें सेउपयुक्त बीमाकवर और शर्तोंका परामर्शग्राहक/संभावितग्राहक कोदेना दलाल काकाम है। पहलेकी प्रशुल्कदरों के साथभाव बताने सेसंभावितग्राहक केसमक्ष एकभ्रामक चित्रप्रस्तुतकिया जाता है।बीमाकर्ताद्वारा किया गयायह पुष्टीकरणकि अनुसरण कीगई रेटिंगसंरचना फाइलएण्ड यूज़प्रक्रिया केअंतर्गत अनुमोदितरूप में हैतथा पहले कीप्रशुल्कदरों के साथभाव दलालीफर्म को जारीकिया जा रहाहै न किग्राहक को,ध्यान में रखागया है। तथापि, बीमाकर्ताको सूचित कियाजाता है कि वहविक्रय- स्थलपर संभावितग्राहक कोस्पष्ट और सहीसूचना दे तथाजोखिमों कारेटिंग फाइलएण्ड यूज़ दिशानिर्देशोंके अंतर्गतअनुमोदितरेटिंगसंरचना केअनुसार रखे।

 

10. आरोपसं. 2

निम्नलिखितका उल्लंघन

-   बाह्यस्रोतीकरण(आउटसोर्सिंग)दिशानिर्देशदिनांक 1फरवरी 2011 केदिशानिर्देश8.4/5 और 9.9 तथाबाह्यस्रोतीकरणकार्यकलापोंके लिए एकलाइसेंस-प्राप्तसंस्था कोनियुक्त करना,भुगतान करनाऔर बाह्यस्रोतीकरणकरारों कीउचित रूप सेजाँच न करना।

-    उचितआंतरिकनियंत्रणव्यवस्था नरखने के संबंधमें कारपोरेट अभिशासनदिशानिर्देशोंपरिपत्र सं.आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/025/2009-10 दिनांक 05.08.2009 कादिशानिर्देश 6

-   परिपत्रसं. 017/आईआरडीए/परिपत्र/सीए दिशानिर्देश/2005 दिनांक 14-07-2005कादिशानिर्देश21 ।

11.निरीक्षण कीटिप्पणीः

बीमाकर्ताने विभिन्नविक्रेताओंके साथ बुनियादीव्यवस्थासंबंधी करारकिये। नमूना करारोंके पाठ / वाक्यरचनाकी समीक्षाकरने पर विदितहुआ कि अन्यपक्षकार कीभूमिकास्पष्ट रूप सेपरिभाषितनहीं की गईहै। विभिन्नबुनियादीसंरचना सुविधाओंके उपयोग केसंबंध में देयप्रभार भी परिभाषितनहीं किये गयेहैं। मेसर्सएक्सप्रेसबीपीओसर्विसेज़ केसाथ किये गयेकरार मेंबीमाकर्ता नेविक्रेता कोएक मोटरव्यापारी केरूप में बतायाहै तथास्टैंडर्डसर्विसेज़ जोमोटरव्यापारीकरार का भागथे, का भी उल्लेखइस करार मेंभी किया गयाथा, जबकि उक्तविक्रेताबीपीओ सेवाएँप्रदान करनेके व्यवसाय मेंरहा है। बीमाकर्ता नेमेसर्स टीवी सुंदरमअय्यंगारएण्ड सन्ज़ केसाथ भी एककरार किया हैजो एक अन्यसाधारणबीमाकर्ता कालाइसेंसीकृत कारपोरेटएजेंट है।

 

12.बीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणोंका सारांशः

साधारणबीमाकर्ता नेप्रस्तुतीकरणकिया कि वेनिश्चय हीबीमा व्यवसायके लिए स्थान,बुनियादीसंरचना आदि काउपयोग करतेहैं जो मोटरव्यापारियोंके स्थान सेउपलब्ध होतेहैं तथा उन्होंनेआटोमोटिवव्यापारी कोभारत में उसकेविभिन्नपरिसरों / कार्यालयों/ शोरूमोंपर बुनियादीसंरचना औरसुविधाओं केउपयोग के लिएबुनियादीसंरचना शुल्कका भुगतानकरने के लिएसहमति दी है।किये गये उक्तभुगतान मोटरबीमा सेवाप्रदाता(एमआईएसपी)दिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयनसे पहले कियेगये थे जबउपर्युक्तसंस्था न तोकंपनी काएजेंट थी, नकोई बीमामध्यवर्ती थीऔर न हीएमआईएसपी थी। उपर्युक्तसंस्था कंपनीके लिएव्यवसाय की अपेक्षा(सलिसिटेशन)अथवा प्रापण(प्रोक्यूरमेंट)कर रही थी। यहव्यवस्थापालिसीनिर्गम औरदावों के तौरपरपालिसीधारकोंको बेहतर सेवाप्रदान करनेके लिए थी।

 

इसकेअतिरिक्त,बीमाकर्ता नेप्रस्तुतीकरणकिया किप्राधिकरण ने पूर्वमें एक अलगमामले मेंभुगतानों केविषय की जाँचकी थी तथाकारण बताओनोटिस दिनांक19 अप्रैल 2017 जारीकिया थाजिसमेंउपर्युक्तप्रश्न उठायागया था औरजिसके उपरांतएक आदेश दिनांक6 दिसंबर 2017 जारीकिया गया था।बीमाकर्ता नेकहा कि इसप्रकार इसविषय में प्राधिकरणद्वारा पहलेही निर्णयकिया जा चुकाहै तथा इसेबंद किया जाचुका है, अतः दोहरेजोखिम केप्रतिषेध केसिद्धांतोंके अनुसार, इसविषय को छोड़दिया जाए।

 

एक्सप्रेसबीपीओसर्विसेज़ लि.के साथ करार निरीक्षणकी टिप्पणी सेपहले ही 29नवंबर 2016 को समाप्तकिया गया था।टीवी सुंदरमअय्यंगारएण्ड सन्ज़ केसाथ करारएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके निर्गम केबाद समाप्तकिया गया था,जो 1 नवंबर 2017 सेप्रभावी थे।

जबकिडीलरशिप केसाथ हम जोसंविदा करतेहैं वह मानकहै, हम विशिष्टसुविधा, सेवाऔर समर्थन काउपयोग करतेहैं जिसकी हमप्रत्येकडीलरशिप सेअलग-अलग अपेक्षाकरते हैं। इसीसमय, प्रत्येकसंस्था के लिएविशिष्टसंविदाओँ काप्रारूपबनाना समानरूप से कष्टकरहै। एक स्थानसे व्यवसायउत्पन्न कियेबिना एक नियतशुल्क के लिएवचनबद्ध होजाना हमारेलिए केवलवाणिज्यिक रूपसेअव्यवहार्यविकल्प ही नहींहै, बल्कि यहवित्तीय रूपसेअविवेकपूर्णभी होगा। प्रत्येकडीलरशिप केपास उपलब्धविभिन्नसुविधाओँ औरबुनियादीव्यवस्था केउपयोग कीध्यानपूर्वकनिगरानी कीजाती है औरउसकानियंत्रणकिया जाता है।

 

यद्यपिएक्सप्रेसबीपीओसर्विसेज़ केसाथ किये गयेकरार में खंड मोटरव्यापारीके संदर्भोंसे युक्त हैं,तथापि यहहमारे साथबुनियादीसंरचना कीसाझेदारीकरने के लिए है।एक्सप्रेसबीपीओसर्विसेज़ केसाथ व्यवस्थाप्रारंभ करनेके लिएप्रयुक्तकरार का फार्मेटउस फार्मेट केसमान ही है जोमोटरव्यापारियोंके साथ कियेगये करारों केलिए प्रयुक्तहै, क्योंकिकरार काप्रयोजनएकसमान,अर्थात् बुनियादीसुविधाओं काउपयोग करनाथा। शब्द मोटरव्यापारीका उल्लेखपक्षकार केनाम के लिएउपनाम (ऐलियास)अथवाप्रतिस्थापीके रूप मेंवर्णनात्मक स्वरूपका है, जो कि एकसामान्यप्रथा है।

 

13.आरोप सं. 2 परनिर्णय

क)किसी अन्यपक्षकार केसाथ कोई भीकरार करने सेपहलेबीमाकर्ता कोकरार के खंडों/ वाक्यरचनाके विषय मेंसतर्क रहनाचाहिए।यद्यपि कियेजानेवाले बाह्यस्रोतीकरण(आउटसोर्सिंग)करारों के लिएमानकवाक्यरचना होसकती है,तथापिबीमाकर्ता केपरिचालनकार्यालयोंके लिए यह सुनिश्चितकरने कीआवश्यकता हैकि क्या इस प्रकारके मानककरारों कीवाक्यरचना उसप्रयोजन केलिए ठीक बैठतीहै जिसके लिएकरार करने कीजरूरत है। एतद्पश़्चात्, बीमाकर्ताको सूचित कियाजाता है किइसके बाद वहबाह्यस्रोतीकरणकरार कीशर्तों काअनुपालनसुनिश्चितकरने के लिएउचित आंतरिकनियंत्रण/लेखा-परीक्षाकी व्यवस्थालागू करेजिससे आईआरडीएआई(भारतीयबीमाकर्ताओंद्वाराबाह्यस्रोतीकरणके कार्यकलाप)विनियम, 2017 काअनुपालनसुनिश्चितकिया जा सके।

ख)किसी अन्यसाधारणबीमाकर्ता केसाथ संबद्ध कारपोरेटएजेंट को सेवाप्रदाता केरूप में नियुक्तकरने के संबंधमेंबीमाकर्ता काध्यानबाह्यस्रोतीकरणदिशानिर्देशोंके दिशानिर्देश8.4/5 और 9 की ओरआकर्षित कियाजाता है,जिसमें यह स्पष्टरूप सेनिर्दिष्टकिया गया हैकि बीमाकर्ताउन्हेंछोड़कर जिनकेलाइसेंसीकरणऔरकार्य-पद्धतिको नियंत्रितकरने वालेसंबंधितविनियमोंद्वाराअनुमति दी गई हो,अन्य किसीविनियमितसंस्था कोकिसी भी बाह्यस्रोतीकरणकार्यकलाप कानिष्पादनकरने के लिएनियुक्त नहींकरेगा। चूँकि वित्तीयवर्ष 2014-15 केदौरानविक्रेताओंको किये गयेभुगतानों केलिए एक आदेशपहले ही जारीकिया जा चुकाहै, अतःबीमाकर्ता कोकोई भी सेवाकरार करने सेपहलेआईआरडीएआई(भारतीयबीमाकर्ताओंद्वारा कार्यकलापोंकाबाह्यस्रोतीकरण)विनियम, 2017 के विनियम14(vi) का अनुपालनसुनिश्चितकरने के लिएसूचित कियाजाता है।

 

14.आरोप सं. 3

आईआरडीए(पालिसीधारकोंके हितों कासंरक्षण) विनियम,2002 के विनियम 9 (5और 6) काउल्लंघन।

 

15.निरीक्षण कीटिप्पणीः

निरीक्षणकी प्रक्रियाकí#2375; दौरान,भुगतानों मेंविलंब के कईउदाहरण देखेगये थे जहाँया तो दावोंका निपटानविलंब से कियागया है, याअंतिम सर्वेक्षणरिपोर्ट कीप्रस्तुति कीतारीख से 60 दिनकी अवधिसमाप्त होनेके बाद भीउनका निपटानकरना अभी बाकीहै।

 

16.बीमाकर्ता केप्रस्तुतीकरणोंका सारांशः

बीमाकर्तानेप्रस्तुतीकरणकिया किबीमाकृतव्यक्ति सेअंतिमदस्तावेज,जैसे अंतिमबीजक, एनईएफटीदस्तावेज,सहमति औरवित्तदाता काएनओसीप्राप्त करनेमें विलंब,पुनः खोले गयेऔर अदा कियेगये उपभोक्ताऔर विधिकमामलों तथा अधिनिर्णयका भुगतानकरने पर बंदमामलों आदि केकारण निपटानमें विलंब हुआहै। इसके अतिरिक्त,मामलों कीबड़ी संख्यामें निरीक्षणके दौरानप्रस्तुतरिपोर्ट मेंगलत तारीख पाईगई जब रिपोर्टतैयार की जारही थी। इसेसुधारा गया औरसंशोधित डेटाप्राधिकरण कोप्रस्तुतकिया गया है। प्रस्तुतीकरणके समर्थन मेंबीमाकर्ता नेप्राधिकरणद्वारा की गईअपेक्षा केअनुसार 25दावों काब्योराउपलब्ध कराया है।कंपनीआश्वस्त करतीहै कि एक बारसभी आवश्यकदस्तावेजप्राप्त होनेपर दावाभुगतानों कीकार्रवाई मेंवह अत्यधिकसतर्क है।

 

17.आरोप सं. 3 परनिर्णय

साधारणबीमाकर्ता काप्रस्तुतीकरणकिअसावधानीवशघटित हुई एकचूक नेनिरीक्षण टीमकोत्रुटिपूर्णडेटा की प्रस्तुतिके लिए मार्गप्रशस्त किया,नोट किया गयाहै। तथापि,साधारणबीमाकर्ता कोनिम्नलिखितका अनुपालनसुनिश्चितकरने के लिएसूचित कियाजाता हैः

-   दावाफार्मप्राप्त करनेके समय सभीअनिवार्य(मैंडेटरी)दावाअपेक्षाओं केबारे मेंदावेदार कोअवगत कराने औरअनुवर्तन केलिए आवश्यकसंपर्क विवरणप्राप्त करने केद्वाराआईआरडीएआई(पालिसीधारकोंके हितों कासंरक्षण)विनियम, 2017 केविनियम 13(3) और 15(1)का अनुपालन।

-   लंबितआवश्यकताओंपर मध्यवर्ती,ई-मेल, मोबाइलएसएमएस औरकिसी अन्य माध्यमके द्वारादावेदारों केसाथ अनुवर्तनकरते हुएआईआरडीएआई(पालिसीधारकोंके हितों कासंरक्षण)विनियम, 2017 केविनियम 15(4) काअनुपालन।

18. निर्णयोंका सारांशः

आरोप सं.

उपबंधों का उल्लंघन

निर्णय

1

फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों का दिशानिर्देश 8, 11 और 28 - संदर्भः 021/आईआरडीए/एफएण्डयू/सितं-06 दिनांक 28.9.2006

रु. 2 लाख का अर्थदंड और परामर्श

2

बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) दिशानिर्देश दिनांक 1 फरवरी 2011 के दिशानिर्देश 8.4/5 और 9.9

आरोप पर बल नहीं दिया गया और परामर्श

3

आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का विनियम 9 (5 और 6)

आरोप पर बल नहीं दिया गया और परामर्श

 

19. i.रु. 2,00,000 काअर्थदंडबीमाकर्ताद्वाराएनईएफटी / आरटीजीएसके माध्यम से(बैंक खाताविवरण अलग सेसूचित कियाजाएगा) इस आदेशकी प्राप्तिकी तारीख से 15दिन की अवधिके अंदरविप्रेषितकिया जाएगा।अर्थदंड केविप्रेषण कीसूचना श्रीप्रभात कुमारमैती, महाप्रबंधक(प्रवर्तन),आईआरडीएआई,सर्वे सं. 115/1,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,नानकराम गूडा,हैदराबाद-500032 कोभेजी जाएगी।

 

यह आदेशसाधारणबीमाकर्ता केबोर्ड केसमक्ष बोर्डकी आगामी बैठकमें रखा जाएगातथा साधारण बीमाकर्ताविचार-विमर्शकेकार्यवृत्तकी एक प्रति उपलब्धकराएगा।

 

ii.साधारणबीमाकर्तादिये गयेनिदेश पर कीगई कार्रवाईकी रिपोर्टप्राधिकरण कोइस आदेश की तारीखसे 90 दिन केअंदरप्रस्तुतकरेगा।

 

20. यदिसाधारणबीमाकर्ता इसआदेश सेअसंतुष्ट है,तो बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 110 केउपबंधों के अनुसारप्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।

 

 

 

(डा.सुभाष सी.खुंटिआ)

अध्यक्ष

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 24-01-2020

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