संदर्भसं.आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/031/01/2020 दिनांकः24-01-2020
Ref.No:IRDAI/HLT/REG/CIR/031/01/2020 Date:24-01-2020
परिपत्र
Circular
To / प्रति,
सभीसाधारण औरस्टैंडअलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ता(ईसीजीसी,एआईसी कोछोड़कर)
All General and StandaloneHealth Insurers (except ECGC, AIC)
विषयःमानकवैयक्तिकस्वास्थ्यबीमा उत्पादसंबंधीदिशानिर्देश
Re: Guidelines onStandard Individual Health Insurance Product
1. मानकवैयक्तिकस्वास्थ्यबीमा उत्पादसंबंधीदिशानिर्देशों(संदर्भःआईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/001/01/2020 दिनांक01.01.2020) के खंड 22 कीओर ध्यानआकर्षित कियाजाता हैजिसमेंसाधारण औरस्वास्थ्यबीमाकर्ताओंके लिए 1अप्रैल 2020 सेलेकर आगे मानकवैयक्तिकस्वास्थ्यबीमा उत्पाद “आरोग्यसंजीवनीपालिसी”प्रस्तावितकरनाअधिदेशात्मक(मैंडेटरी)किया गया है।
Attentionis drawn to Clause 22 of Guidelines on Standard Individual Health InsuranceProduct (Ref: IRDAI/HLT/REG/CIR/001/01/2020 dated 01.01.2020) wherein Generaland Health insurers are mandated to offer Standard Individual Health InsuranceProduct “Arogya Sanjeevani Policy” from 1st April 2020 onwards.
2. उक्तदिशानिर्देशोंके उपर्युक्तखंड का आंशिकआशोधन करतेहुए यह स्पष्टकिया जाता हैकि बीमाकर्ता “आरोग्यसंजीवनीपालिसी”प्रस्तावितकरना 1 अप्रैल 2020से पहलेप्रारंभ करसकते हैं तथाउन्हेंसुनिश्चितकरना चाहिए कि1 अप्रैल 2020 कोअथवा उससेपहले यहउत्पाद निश्चितरूप सेप्रस्तावितकिया जाए।तथापि, यदि कोईबीमाकर्तावर्तमान मेंक्षतिपूर्तिआधारितस्वास्थ्यबीमा उत्पादबिलकुलप्रस्तावितनहीं कर रहाहै, तोउपर्युक्तशर्त उनपरलागू नहींहोगी। जब भीवे बीमाकर्ताक्षतिपूर्तिआधारितस्वास्थ्यबीमा उत्पाद प्रस्तावितकरना प्रारंभकरते हैं, तबउन्हें उक्तमानक उत्पाद “आरोग्यसंजीवनीपालिसी” भीप्रस्तावितकरना होगा।
In partial modification of theabove referred clause of the guidelines, it is clarified that the insurers canstart offering “Arogya Sanjeevani Policy” before 1st April, 2020 and shouldensure that this product is definitely offered on or before 1st April, 2020.However, if any insurer is currently not offering indemnity based healthinsurance products at all, the above stipulation will not apply to those. Asand when those insurers start offering indemnity based health insuranceproducts, they will have to also offer the standard product “Arogya SanjeevaniPolicy”.
3. इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।
This has approval ofthe competent Authority.
(डीवी एस रमेश / D V S Ramesh)
महाप्रबंधक(स्वास्थ्य) / General Manager (Health)