Document Detail
आईआरडीएआई
मेसर्सएसएमसीइंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. केमामले में
आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 तथामोटर बीमा सेवाप्रदातासंबंधीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 और अनुवर्तीपरिपत्रों केसाथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 की धारा102 के अंतर्गतभारतीय बीमाविनियामक और विकासप्राधिकरण काआदेश
क. पृष्ठभूमि
1.
2.
3.
क) मोटरग्राहकों कोउनबीमाकर्ताओंकी मोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएविवश कर रहेहैं जो उनकेपैनल में नहींहैं।
ख) एक हीमोटर वाहन केलिए विभिन्नबीमाकर्ताओं कीएकसमानप्रीमियमदरें रख रहेहैं।
ग) जिस बीमापालिसीधारक नेमोटर बीमा उसमोटरव्यापारी से खरीदाहै उसके और उसबीमापालिसीधारक,जिसने मोटरबीमा उस मोटरव्यापारी सेनहीं खरीदाहै, के बीचभेदभाव कर रहेहैं।
4.
5. प्राधिकरणकोबीमाकर्ताओंसे भीशिकायतें मिलीहैं कि बीमामध्यवर्तियोंने भी बीमाकर्ताओंका पैनल बनायाहै, जोकि मोटरबीमा सेवा प्रदाताओंसंबंधीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।
ख. एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीजाँच करने केलिएप्राधिकरणद्वाराएसएमसी इंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि.(एसएमसी) कापरोक्ष (आफ़-साइट)निरीक्षण
6. चूँकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके निर्गम सेएक वर्षव्यतीत होचुका है, अतःचयनित बीमा मध्यवर्तियोंसे सूचनामँगाने कानिर्णय कियागया जो मुख्यरूप से मोटरव्यापारियोंके माध्यम सेमोटर बीमा पालिसियोंकी बिक्री औरसर्विंसिंगकरने में लगेहुए हैं। तदनुसार,प्राधिकरण नेपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई
क. एमआईएसपीके माध्यम सेबेचे गये वाहनबीमा की विभिन्नश्रेणियों केलिएबीमाकर्ता-वारप्रीमियमदरें
ख. 31.7.2017 और 31.8.2018 कीस्थिति केअनुसार बीमामध्यवर्ती द्वारासूचीबद्धबीमाकर्ताओंके नाम
ग. निम्नलिखितके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए प्रधानअधिकारीद्वारा विधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रः
1. एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णअनुपालन।
2. बीमामध्यवर्ती केद्वाराकार्यान्वितबीमाकार्यक्रमप्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्षरूप सेएमआईएसपीद्वाराआटोमोबाइलविक्रय के साथसंबद्ध नहींकिया गया है।
3. बिक्रीके लक्ष्यप्राप्त करनेमें ओईएम कोईलक्ष्यनिर्धारितनहीं करताअथवा एमआईएसपीको कोईप्रोत्साहननहीं देता।
7.
8.
9.
10.
11.
प्राधिकरणकी ओर सेः
श्रीसुजय बनर्जी –सदस्य (वितरण)
श्रीरणदीप सिंहजगपाल – मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती)
श्रीके. श्रीनिवास– सहायकमहाप्रबंधक(दलाल)
श्रीइन्द्रदीपसाह – सहायकप्रबंधक(दलाल)
श्रीमनोरंजनप्रुस्ती –सहायक (दलाल)
एसएमसीइंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. की ओरसेः
श्रीआर. पी. बग्गा –प्रधानअधिकारी
श्रीप्रवीणअग्रवाल –निदेशक
श्रीविमल गोयल –निदेशक
श्री एम.के. गर्ग –भूतपूर्वनिदेशक/ सलाहकार
12. एससीएनमें एसएमसी केविरुद्धलगाये गये आरोपों,एसएमसीद्वारा अपनेपत्र दिनांक 10सितंबर 2018, 16अक्तूबर 2018 और 27जुलाई 2019 केउत्तरों मेंदी गई प्रतिक्रिया,एसएमसीद्वारा 21अक्तूबर 2019 कोवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणतथा वैयक्तिकसुनवाई केअनुवर्तन केरूप मेंएसएमसीद्वारा दियेगये उत्तरदिनांक 11नवंबर 2019 केआधार पर, उक्तप्रत्येकआरोप के संबंधमेंप्राधिकरण का निर्णयनिम्नानुसारहैः
I. आरोप 1-
क. एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड 5(च) तथाप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन
i) प्राधिकरणको कुछ साधारणबीमाकर्ताओंने यह कहतेहुए सूचना दीहै कि वेपारदर्शी औरवस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार परएसएमसी के साथएक सेवास्तरीय करारकरने केइच्छु#2325; हैं।तथापि, उन्हेंसूचीबद्धकरने के लिएएसएमसी सेउक्त बीमाकंपनियोंद्वाराअनुरोध कियेजाने केबावजूद,एसएमसी ने नतो कोई उत्तरदिया और न हीउनकेएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएउन्हेंसूचीबद्धकिया। अतःएसएमसी नेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड 5(च) तथाअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै जो कहतेहैं कि मोटरबीमापालिसियाँबेचने के लिएन तो बीमादलाल और न हीएमआईएसपीबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करसकता है।
ख. एसएमसीकाप्रस्तुतीकरणः
i) एसएमसीने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तर दिनांक10 सितंबर 2018 मेंयह कहते हुएविधिवत् नोटरीकृतएक शपथ-पत्रसंलग्न कियाहै कि एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है।उसने साधारणबीमाकर्ताओंके नाम प्रस्तुतकिये हैं जोओईएम के आधारपर न्यूनतम 1से अधिकतम 4 तकभिन्न हैं जोउसके पैनल मेंहैं और मोटरबीमा व्यवसायकरनेवाले कुल25 साधारणबीमाकर्ताओंकी तुलना मेंमोटर बीमा पालिसियाँबेचते हैं।
ii) एसएमसीने अपने उत्तरदिनांक 16.10.2018 मेंकहा है कि होंडाएमआईएसपी-एसके लिए 6बीमाकर्ताहैं तथा 2 औरबीमाकर्ताओंके नाम जोड़दिये गये हैंजिससे साधारणबीमाकर्ताओंकी कुल संख्या8 हो गई है।जबकि “होंडासे इतर” केलिए एसएमसी नेप्रस्तुतकिया कि उनसाधारणबीमाकर्ताओंकी संख्याजिनके साथ उसकीसहबद्धता(टाई-अप) है 20ओईएम के लिए 1और 4 के बीच भिन्नहै। यह इस प्रकारइसलिए हैक्योंकि इसकेदो कारण हैंअर्थात् क)बीमाकर्ता काचयन करने केलिए ग्राहकोंके द्वाराप्रयुक्तविकल्प जहाँपालिसी तत्कालजारी की जासकी; ख)एसएमसी आईटीप्रणालियोंके साथ एकीकरणकरने के लिएकईबीमाकर्ताओंद्वाराव्यक्त की गई अनिच्छा।इसके अतिरिक्तएसएमसी ने कहाकि एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पैरा 5(च) सहीसंख्याविनिर्दिष्टकिये बिना “
iii) एसएमसीके अनुसार,चूँकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंने ओईएम केलिए किसीभूमिका कोवर्जित कियाहै, अतः वह 20बीमाकर्ताओंसे अधिक काएमआईएसपी बनासका है।तथापि, इनओईएम के एमआईएसपीकी निम्नसंख्या केकारणबीमाकर्ता इनओईएम काव्यवसाय करनेके लिए रुचिनहीं रखतेहैं। एसएमसीकेप्रस्तुतीकरणोंके अनुसार,किसी भीबीमाकर्ता केसाथ कार्यकरने के लिएउसकी कोई शर्तनहीं है, जोबीमाकर्ताओंके लिएपारदर्शी औरवस्तुनिष्ठमानदंडों केअंतर्गत आताहो। एसएमसी केअनुसार, उसनेभी होंडा चारपहिया वाहनोंके संबंध मेंबीमाकर्ताओंको आनलाइनपूछताछ प्रारंभकी है।
iv) एसएमसीने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तर दिनांक27 जुलाई 2019 मेंनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकिया हैः
क) एसएमसीने खंड 5(च) केउल्लंघन औरबीमाकर्ताओं केपैनल केनिर्माण कोस्वीकार नहींकिया है।
ख) एसएमसीके अनुसारप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेस्पष्टीकरणके संबंध मेंउनकी समझ के अनुसार“
ग) एसएमसीने उनबीमाकर्ताओँके नामप्रस्तुत कियेहैंजिन्होंने अपनीआईटीप्रणालियोंका एकीकरण एसएमसीकी आईटीप्रणालियोंके साथ कियाहै। एसएमसी केअनुसार, उसकीआईटीप्रणालियोंके साथबीमाकर्ताओंकी आईटीप्रणाली काएकीकरण करनापैनल बनाने केसमान नहीं है।एसएमसी के प्रस्तुतीकरणके अनुसारउसने दोनोंहोंडा और अन्यके लिएव्यवसाय आईटीएकीकरण के साथअथवा उसकेबिनाबीमाकर्ताओंके पास रखाहै।
घ) एसएमसीके अनुसार, वेअधिकाधिकबीमाकर्ताओं केसाथ आईटीप्रणाली केएकीकरण काविस्तार करनेके लिए प्रयासकर रहे हैं।
ङ) एसएमसीके अनुसार,सूचीबद्धता(एम्पैनलमेंट)के लिएबीमाकर्ताओंसे उसे अनुरोधप्राप्त नहींहुए हैं। इसकेबजाय, उसनेप्राधिकरण सेकहा है किबीमाकर्ताओँसे प्राप्तअभ्यावेदन
च) अंत मेंएसएमसी नेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंपरमार्गदर्शनऔरस्पष्टीकरणअपेक्षित कियेहैं।
v) वैयक्तिकसुनवाई केदौरान एसएमसीने उपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।इसके अलावा,एसएमसी नेनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकियाः
क) व्यवसायन केवल उनबीमाकर्ताओंके पास रखा जा रहाहै जिनके पासएमआईएसपी केसाथ आईटीएकीकरण है,बल्कि उनबीमाकर्ताओंके पास भी रखाजा रहा हैजिनके पासआईटी एकीकरणनहीं है।व्यवसाय वहाँअयांत्रिकप्रक्रिया केमाध्यम से रखाजा रहा हैजहाँ आईटीएकीकरण नहींकिया गया है।
ख) ग्राहकोंको विकल्पदिया जा रहाहै तथा वह उनकेविकल्पों कोप्रतिबंधितनहीं कर रहाहै। इसकेअलावा, बीमारखने के लिएबीमाकर्ताओंके विकल्प औरमध्यवर्तियोंके विकल्प केबारे में ग्राहकको एक एसएमएसभेजा जाता है।
ग) गैर-एकीकृतबीमाकर्ताओँके साथ कैसेआगे बढ़ना हैइस संबंध मेंप्रक्रियाचार्ट तथा इसप्रकार केबीमाकर्ताओंके साथव्यवहार करनेमें एमआईएसपी केप्रक्रियाप्रवाह।
घ) एकीकरणके लिए कईबीमाकर्ताओंको लिखा गया,परंतु कोईउत्तरप्राप्त नहींहुआ।
ङ) कोई भीविनियम/ दिशानिर्देशऔरस्पष्टीकरणयह नहीं कहताकि सभी बीमाकर्ताओंका चयनअधिदेशात्मक(मैंडेटरी) है तथाग्राहकों कोप्रस्तावितकिया जानाचाहिए और वहभी आईटीप्रणालियोंके एकीकरण केमाध्यम से।
ग. एसएमसीके उत्तर परऔर वैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणियाँ
i) एसएमसीने एक पैनलबनानास्वीकार नहींकिया और कहाकि वह सभीबीमाकर्ताओंके साथ कार्यकरता है।तथापि, उनकीअपनीस्वीकृति केअनुसार उसने
ii) एसएमसीने उनबीमाकर्ताओंकी संख्याबढ़ाने के लिएअपनी इच्छाव्यक्त करतेहुए जिनके साथवह आईटीएकीकरण पूराकरेगा, यहसिद्ध किया हैकि वह बीमाकर्ताओंकी संख्या कोसीमित कर रहाहै, इसकेद्वारा वह एकपैनल निर्मितकर रहा है।
iii) सदस्य(वितरण) नेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कुछटिप्पणियाँकीं और एसएमसीकोनिम्नलिखित सूचनाप्रस्तुतकरने के लिए परामर्शदियाः
क) बीमारखने के लिएबीमाकर्ताओंके विकल्प औरमध्यवर्तियोंके विकल्प केबारे मेंग्राहक कोभेजे गयेएसएमएस का पाठप्राधिकरण कोप्रस्तुतकरे।
ख) आईटीएकीकरण के लिएबीमाकर्ताओंके साथ किये गयेपत्र-व्यवहारकी प्रतियाँप्रस्तुत करे।
ग) आईटीएकीकरण सेयुक्त और आईटीएकीकरण सेरहितबीमाकर्ताओंके लिए रखेगये प्रीमियमऔर जारी की गईपालिसियों कीसंख्या केविवरण कीसांख्यिकीअलग-अलगप्रस्तुतकरे।
घ. सदस्य(वितरण) केपरामर्श केलिए एसएमसी काउत्तर तथाउसपरटिप्पणियाँ
i) एसएमसीने सदस्य(वितरण) कीटिप्पणियोंके लिए अपनाउत्तर अपनेपत्र दिनांक 11नवंबर 2019द्वाराप्रस्तुत किया।
ii) एसएमसीने बीमा रखनेके लिएबीमाकर्ताओंऔर मध्यवर्तियोंके विकल्प केबारे मेंग्राहकों कोभेजे गयेएसएमएस का पाठप्रस्तुतकिया। एसएमसीने एमआईएसपीके लिए `करें’
iii) एसएमसीने “होंडासे इतर”श्रेणी में 9बीमाकर्ताओंको भेजे गयेई-मेलों कीप्रतियाँप्रस्तुतकीं। यह देखागया कि सभीबीमाकर्ताओंको शामिल नहींकिया गया है।परिणाम जाननेके लिएबीमाकर्ताओंसे प्राप्त प्रतिक्रियाशामिल नहीं कीगई है। उक्तउत्तर में “
iv) एसएमसीने अयांत्रिकप्रक्रिया केमाध्यम सेहोंडा कारोंकी केवल 6पालिसियाँ हीबेची हैं।इसकी तुलनामें उनबीमाकर्ताओंकी पालिसियोंकी संख्याअत्यंत अधिकहै जो एसएमसीके साथ आईटीएकीकरण सेयुक्त हैं। यहसिद्ध करता हैकि उनबीमाकर्ताओँको मोटर बीमापालिसियाँबेचने सेअपवर्जितकिया गया है जोआईटी एकीकरणसे युक्त नहींहैं, तथा इसकेद्वाराबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित कियागया है।
ङ. प्राधिकरणका निर्णय
i) प्राधिकरणने एसएमसी कोजारी किये गयेकारण बताओनोटिस में एसएमसीके विरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएसएमसीद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा। उसनेएसएमसी कोकार्रवाई कापरामर्श भीदिया और उक्तपरामर्शिकाके लिए एसएमसीके उत्तर कीजाँच की।
ii) अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः
i) एसएमसीने विभिन्नओईएम के मेकऔर माडल केआधार पर कुल 25साधारणबीमाकर्ताओँमें से “होंडा”
ii) एसएमसीके प्रधानअधिकारी ने एकशपथ-पत्र प्रस्तुतकिया किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा हैजोकि ऊपरप्रस्तुत तथ्योंके विपरीत औरअसत्य है।
iii) सदस्य(वितरण) नेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान एसएमसीको परामर्शदिया किबीमाकर्ताओंऔर मध्यवर्तियोंके विकल्प परग्राहकों कोभेजे गये एसएमएसके पाठ, आईटीएकीकरण परबीमाकर्ताओँके साथ विनिमयकिये गयेपत्र-व्यवहारतथा आईटीप्रणाली परआधारितपद्धति कीतुलना मेंअयांत्रिकपद्धति केमाध्यम सेबेची गईपालिसियों कीसंख्या के संबंधमें सूचनाप्रस्तुतकरे। यह देखागया है किएसएमसी केप्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं कि उसनेआईटी एकीकरणके बहानेबीमाकर्ताओंका एक पैनलबनाया तथाअन्यबीमाकर्ताओंकी सर्विसिंगको अस्वीकारकिया।
iv) एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकादिशानिर्देश5(च) औरप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेअनुवर्तीस्पष्टीकरणपरिपत्रनिर्धारितकरते हैं कियदि कोई बीमामध्यवर्तीएमआईएसपी कीनियुक्तिकरता है, तो वहमध्यवर्ती कोनियंत्रित करनेवालेसंबंधितविनियमों केअंतर्गत अनुमति-प्राप्तरूप मेंबीमाकर्ताओंकी संख्या केलिए कार्यकरेगा। अतःयदि कोई दलालएक एमआईएसपीको नियुक्तकरता है, तो एमआईएसपीसभीबीमाकर्ताओंके लिए कार्यकरेगा,क्योंकि दलालको सभीबीमाकर्ताओंके साथ कार्यकरने कीअनुमति दी गईहै।
v) एसएमसीकाप्रस्तुतीकरणकि एकमात्रतौर पर दलालके साथबीमाकर्ता कीआईटी प्रणालीके एकीकरण कोमोटर बीमापालिसियाँबेचने हेतु बीमाकर्ताके साथ करारकरने के लिएउद्देश्य मानदंडके रूप मेंनहीं माना जासकता, स्वीकारनहीं किया जासकता। कोईवस्तुनिष्ठऔर पारदर्शीमानदंड नहींथा जिसमें वहआधारप्रमाणितकिया जा सकेजिसपर उन्होंनेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएकेवल 9 साधारणबीमाकर्ताओंके साथ हीसेवा स्तरीयकरार कियेहैं।
vi) एसएमसीको एक बीमादलाल होने केनाते पालिसीधारकको बेहतर सेवाप्रदान करनेके लिए सभीसाधारण बीमाकर्ताओंके साथ सेवास्तरीय करारकरना चाहिए। एसएमसीसभी साधारणबीमाकर्ताओँके बजाय 9 साधारणबीमाकर्ताओंके साथ सेवास्तरीय करारकरने के लिएवस्तुनिष्ठऔर पारदर्शीमानदंड सिद्धनहीं कर सका,जोकि दलाल केरूप में उन्हेंकरना चाहिए,तथा इस कारणसे उन्होंनेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया है। मोटरबीमापालिसियाँबेचने के लिएकेवल चयनितबीमाकर्ताओंकी सेवाएँ हीउपलब्ध करानेके द्वाराएसएमसी नेकिसीवस्तुनिष्ठमानदंड के बिनाचयनितबीमाकर्ताओंका एक पैनलनिर्मित किया है।एसएमसीद्वाराबीमाकर्ताओंके पैनल का निर्माणअवांछितबाजारपद्धतियों केलिए मार्गप्रशस्तकरेगा जिसमेंबाजार मेंउपलब्ध सर्वोत्तमदरों के लिएअपने अधिमानके बीमाकर्ताका चयन करनेके लिएपालिसीधारकोंका अधिकार प्रतिकूलरूप सेप्रभावितहोगा।
vii) एसएमसीद्वाराउपर्युक्तप्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं कि कुछबीमाकर्ताओंके साथ आईटीप्रणालियों केएकीकरण कोरखते हुएएसएमसी नेबीमाकर्ताओंका एक पैनलनिर्मित कियातथा इस कारणसे एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 केखंड 5(च) तथा अनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै।
viii) एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुएप्राधिकरणइसके द्वारा 100 दिनसे अधिक उल्लंघनअवधि के लिए,जोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके कार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2017 से अबतक है, रु. 1करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।
II. आरोप 2
क. निम्नलिखितका उल्लंघन
i) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 8(2)(ण)
ii) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतबिन्दु सं. 1, 2(क),2(ख), 3(ङ), 5(ज)।
iii) एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 कादिशानिर्देश5(च), 6(क), 11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ),11(ट), 11(ठ) और 11(ड).
क) प्राधिकरणको गाकूनाकानिशी,अध्यक्ष एवंसीईओ, होंडाकार्स लि.द्वारा जारीकी गई अध्यक्षपुरस्कारमार्गदर्शिकापुस्तिका 2019प्राप्त हुईहै। यहमार्गदर्शिकापुस्तिकाव्यापारीमूल्यांकनकार्यक्रम हैजिसमेंव्यवसाय केबहुविध पहलू शामिलहैं तथाविभिन्नमानदंडों केबीच कार्यनिष्पादनका उच्चतमस्तर प्राप्तकरने में व्यापारीके प्रयासोंको अधिकतमबनाता है। यहकार्यक्रमपुरस्कारों
ख) प्राधिकरणको एकसूचना-पत्र भीप्राप्त हुआ हैजो ऐसेबिन्दुओँ सेयुक्त है जोकेआईए मोटर्सके साथहस्ताक्षरितसेवा स्तरीयकरार में शामिलनहीं हैं। उसमें अन्य बातोंके साथ-साथव्यापारपुरस्कारयोजना (मात्राआधारित);देशी/विदेशीयात्रा; कमसे कम अगले 2वर्षों के लिएहानि अनुपातपर कोई चर्चानहीं; बीमासंविभाग मेंकेआईए मोटर्सवाहनों का बीमानहीं;बीमाकर्ता केकिसी भीमाध्यम सेप्राप्त सभीप्रस्तावओईएमएमआईएसपी कूटमें बीमितकिये जाएँगे;
ख. एसएमसीकाप्रस्तुतीकरणः
i) एसएमसीने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तर दिनांक10.9.2018 मेंविधिवत्नोटरीकृत एकशपथ-पत्रसंलग्न कियाहै कि ओईएमकोई लक्ष्यनिर्धारितनहीं करतेअथवा विक्रयका लक्ष्यपूरा करने मेंएसएमसीइंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. कोअथवा एमआईएसपी-एसकोप्रोत्साहनप्रस्तावितनहीं करते।
ii) एसएमसीने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तर दिनांक27.07.2019 मेंनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकिया हैः
क) अध्यक्षकीमार्गदर्शिकापुस्तिका कोईएसएमसीदस्तावेजनहीं है तथावे उसकेपक्षकार नहींहै। यह उनकीजानकारी मेंपहली बारएससीएन केमाध्यम से आईहै। उनकीजानकारी केबिना होंडाकार्स लि.(ओईएम) द्वाराकी गईकार्रवाई केलिए एसएमसीजिम्मेदारनही है क्योंकिओईएम पर उनकाकोई नियंत्रणनहीं है।
ख) प्राधिकरणका परिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018 ओईएम केसाथ दलाल
ग) प्राधिकरणको प्रस्तुतकिया गयाशपथ-पत्र सहीहै क्योकिउक्तपुरस्कारपुस्तकएसएमसी के लिएकिसी लक्ष्यअथवा किसीप्रोत्साहनके प्रस्तावका उल्लेखनहीं करती।
घ) प्राधिकरणद्वारा जारीकिया गयास्पष्टीकरणसलाह/परामर्शिकाहै और कोईनियम/विनियमनहीं है और इसकारण सेएसएमसी परबंधनकारीनहीं है।
ङ) बीमापालिसी बेचनेके लिएएमआईएसपीद्वारा कोईजबर्दस्तीनहीं की गईथी। इसकेअलावा, किसीग्राहक से कोईशिकायत दर्जनहीं की गईहै। यह प्राधिकरणका अनुमान हैकिबीमाकर्ताओंके एक पैनल केअस्तित्व केमाध्यम सेग्राहक केविकल्प कोप्रतिबंधितकिया गया है।ग्राहकों कोआईटी प्रणालीके माध्यम सेतथाअयांत्रिक
च) केआईएमोटर्स केसंबंध मेंएसएमसी नेप्रस्तुतीकरणकिया कि केआईएमोटर्स औरएसएमसी के बीचकोई करार नहींकिया गया है।एसएमसी ने इसबात कोस्वीकार नहींकिया कि उक्तकागज-पत्रक और“
छ) वैयक्तिकसुनवाई केदौरान एसएमसीने प्रस्तुतीकरणकिया किएमआईएसपी-एसद्वाराओईएम-एस केसाथ कोई करारनहीं किया गयाहै। ओईएम-एसकी मार्गदर्शिकापुस्तिकाअंतरराष्ट्रीयतौर पर एकसामान्यप्रथा है तथाउसका मुख्यउद्देश्यअपनेग्राहक-संतोषका उच्चतमस्तर रखना है।एसएमसी नेप्रस्तुतीकरणकिया कि उक्तमार्गदर्शीपुस्तिका मेंविद्यमान 28मानदंडों मेंसे केवल दोमानदंड बीमासे संबंधित हैं।एसएमसी ने यहभीप्रस्तुतीकरणकिया कि उनकेकेवल लगभग 80
ज) केआईएमोटर्स के साथकरार के संबंधमें एसएमसी नेप्रस्तुतीकरणकिया कि यहकेआईए मोटर्सअथवा साधारणबीमाकर्ताओं केसाथ उनके द्वाराकिया गया कोईदस्तावेजनहीं है।एसएमसी कोसूचित कियागया किबीमाकर्ताओँके साथ कियेगये करार कीप्रतिप्रस्तुतकरें।
ग. एसएमसीके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपरटिप्पणियाँ
i) एसएमसीनेप्रस्तुतीकरणकिया है किअध्यक्ष कीपुरस्कारमार्गदर्शिकापुस्तिकाहोंडा (ओईएम)और व्यापारी(एमआईएसपी) केबीच है तथाउनका इससे कोईलेना-देनानहीं है। यहदेखा गया हैकि अध्यक्ष कीमार्गदर्शिकापुस्तिकाहोंडा (ओईएम) औरव्यापारी(एमआईएसपी) केबीच एकमार्गदर्शिकापुस्तिका केरूप में एककरार है जिसमेंएमआईएसपी नेवे कार्यनिष्पादितकरने के लिएसहमति दी हैजिसके लिए वहपुरस्कृतकिया जाएगा,जिनमें से एकबीमापालिसियों काविक्रय औरनवीकरण है।चूँकिएमआईएसपीएसएमसीद्वारा प्रायोजितहै, अतः वहएमआईएसपी कीभूल-चूक के कार्योंके लिएउत्तरदायीहै। एमआईएसपीदिशानिर्देशोंमें बीमापालिसियों कीबिक्री केलक्ष्य पूरेकरने मेंएमआईएसपी कोलक्ष्यनिर्धारितकरने अथवाप्रोत्साहनप्रस्तावितकरने के लिए ओईएमको अनुमतिनहीं है। इसप्रकार करनेके द्वाराएमआईएसपी औरपरिणामस्वरूपएमआईएसपी काप्रायोजकहोने के नाते एसएमसीने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया है।
ii) एसएमसीकाप्रस्तुतीकरणकि प्राधिकरणका परिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018 केवलएकपरामर्शिकाहै और इस कारणसे उन्होंनेकोई उल्लंघननहीं किया है,एक गलतअर्थनिर्णयहै।आईआरडीएआई केपरिपत्रविनियमितसंस्थाओं परबाध्यकारी हैं,अन्यथा ऐसेपरिपत्र जारीकरने का कोईप्रयोजन नहींहोगा यदि उनकाअनुपालन नहींकरना है। उक्तपरिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018एमआईएसपी दिशानिर्देशोंपर जारी कियागया एकस्पष्टीकरणहै और इसस्थिति केहोते हुए इसे एमआईएसपीदिशानिर्देश2017 के साथतालमेल सहित पढ़ाजाना चाहिए।अतः एसएमसी नेएमआईएसपी दिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया है जबएमआईएसपी नेअध्यक्ष कीपुरस्कारमार्गदर्शिकापुस्तिका मेंनिहित शर्तोंके लिए सहमतिदी।
iii) एसएमसीका अभिकथन किशपथ-पत्र फाइलकरने के द्वाराकि एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःपालन किया जारहा हैउन्होंने कोईउल्लंघन नहींकिया है, गलतहै क्योंकिहोंडा कार्सलि. द्वारा जारीकी गई अध्यक्षकी पुरस्कारमार्गदर्शिकापुस्तिका 2019 (टर्म1) व्यापारीमूल्यांकनकार्यक्रम हैजिसमें व्यापारीको अपनेमाध्यम सेजारी की गईबीमा पालिसियाँप्रतिधारित करनेके लिएपुरस्कृतकरने कीकार्यपद्धतिदी गई है।
iv) प्राधिकरणकी ओर से कोईअनुमान नहीं कियागया है किकेवल कुछबीमाकर्ताओंकी आईटीप्रणालियोंका एकीकरणकरने और उसकेद्वाराबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करनेके द्वाराग्राहक काविकल्पप्रतिबंधितकिया गया है। एसएमसीद्वारा दियागयास्पष्टीकरणदर्शाता है किआईटी एकीकृतप्रणाली केमाध्यम से बेचीगई लाखोंपालिसियों कीतुलना मेंअयांत्रिकपद्धति केद्वारा केवल 6बीमापालिसियाँबेची गई हैं।यह ऐसेबीमाकर्ताओंका एक पैनलनिर्मित करनेके लिए आईटीएकीकरण कोलागू करने काएक स्पष्टमामला हैजिनकी मोटरबीमा पालिसियाँग्राहकों कोप्रस्तावितकी जाती हैं।
v) जैसा किपरामर्श दियागया है, एसएमसीने केआईएमोटर्स केसंबंध मेंअपने और एकबीमाकर्ता केबीच सेवास्तरीय करारप्रस्तुतकिया है। यहकरार स्थूलरूप सेएमआईएसपी दिशानिर्देशोंमेंनिर्धारितशर्तों केअनुरूप है।
घ. प्राधिकरणका निर्णय
i) प्राधिकरणने एसएमसी कोजारी किये गयेकारण बताओनोटिस मेंएसएमसी केविरुद्धलगाये गये आरोपोंकी जाँच की।प्राधिकरण नेएसएमसी द्वाराकिये गयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।
ii) अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केउपरांतप्राधिकरण कीधारणा है किः
क) एमआईएसपीने अध्यक्ष कीपुरस्कारमार्गदर्शिकापुस्तिका (टर्म1) के माध्यम सेहोंडा कार्सलि. (ओईएम) केसाथ एक करारकिया है जोकि एकव्यापारीमूल्यांकनकार्यक्रम हैजिसमेंव्यापारी केमाध्यम सेजारी की गईबीमा पालिसियाँप्रतिधारितकरने के लिएव्यापारी कोपुरस्कृतकरने कीकार्यपद्धतिदी गई है।उक्त कार्यक्रमके अंतर्गतअंकपुरस्कारों
ख) अध्यक्षकी पुरस्कारमार्गदर्शिकापुस्तिका मेंबीमा व्यापनके लिए अंकआबंटित करनेके द्वाराएमआईएसपी कोउनके द्वारामोटर बीमा पालिसियाँखरीदने के लिएग्राहकों
i) 11(
ii) 11(ग) – किसीबीमामध्यवर्ती सेमोटर बीमापालिसी अथवाउसका नवीकरणअपेक्षितकरने के लिएसंभावितग्राहक कोउसकेअधिकारों औरविकल्पों सेवंचित करना
iii) 11(ङ) –बीमाकर्ताओंद्वारा जोखिमचयन काप्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्षअधिरोपण अथवासंभावित ग्राहक
ग) एसएमसीने न तो अपनेलेनदेनों कासंचालन परम सद्भावऔरसत्यनिष्ठाके साथ कियाऔर न ही सावधानीऔर सतर्कता केसाथ कार्यकिया। अतःएसएमसी नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 8(2)(ण),अनुसूची
घ) उपर्युक्तकार्यों केद्वारा,एसएमसी के द्वाराप्रायोजितएमआईएसपी नेनिम्नलिखितदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया हैः
i) 11(
ii) 11(ठ) – बीमाव्यवसाय केसाथ छल-कपटकरने मेंलिप्त रहना।
iii) 11(ड)
चूँकिदिशानिर्देश6(क) के अंतर्गतएसएमसी एक प्रायोजकसंस्था के रूपमें एमआईएसपीकी भूल-चूक केसभी कार्योंके लिएउत्तरदायी है,अतः एसएमसी नेएमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 केदिशानिर्देश6(क) के साथ पठितदिशानिर्देश11(ख), 11(ग), 11(ङ), 11(ट), 11(ठ) और11(ड) का उल्लंघनकिया है।
ङ) एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100 दिनसे अधिकउल्लंघन अवधिजोकिएमआईएसपी दिशानिर्देशोंके कार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2018 से अबतक है, के लिएरु. 1 करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंड लगाताहै।
III. आरोप 3
क. निम्नलिखितका उल्लंघन
i. आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 4 औरअनुसूची
ii. आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतबिन्दु सं. 1, 2(क),2(ख) और 3(ङ)
iii. एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश5(च), 6(क), 11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ), 11(ट),11(ठ) और 11(ड)
क) एसएमसीने पत्रदिनांक 10.9.2018 केद्वारा एकप्रीमियमचार्टप्रस्तुतकिया जिसकेआधार पर उन बीमाकर्ताओंद्वाराग्र#2366;हकों केलिए प्रीमियमप्रभारितकिये जाते हैंजिन्होंनेदलाल आईटीप्रणाली केमाध्यम सेएकीकरण कियाहै। यह पायागया है कि ग्राहकके लिएविभिन्नबीमाकर्तओंद्वारा लगायाजा रहाप्रीमियमएकसमान है।
ख. एसएमसीकाप्रस्तुतीकरणः
i) एसएमसीने अपने उत्तरदिनांक 16.10.2018 मेंकहा है कि प्रीमियमदरों कानिर्णयबीमाकर्ताओंद्वाराविभिन्नकारकों, जैसेउनके दिशानिर्देश,वाणिज्यिकविचारों तथापरिचालनों कीसुविधा कोध्यान मेंरखते हुए कियाजाता है।एसएमसी केअनुसारबीमाकर्तासामान्यतःओडी प्रीमियमपर छूट का एकदायरा देतेहैं। एसएमसीनेप्रस्तुतीकरणकिया कि इसदायरे में सेवह आगेग्राहकों कोअधिकतम छूटप्रदान करताहै, जो भी आईटीप्रणालियोंके माध्यम सेबीमाकर्ताओंद्वारा सहमति-प्राप्तहो। एसएमसी केअनुसार, वहसंभावितग्राहक कोविभिन्न बीमाकर्ताओंकी प्रीमियमदरें सूचितकरता है तथापालिसियों केप्रीमियम केनिर्धारण मेंप्रत्यक्षतःअथवा परोक्षरूप सेनियंत्रण अथवाहस्तक्षेपनहीं करता।
ii) एसएमसीने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तर दिनांक27.07.2019निम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकियाः
क) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 औरएमआईएसपी दिशानिर्देशसंभावितग्राहक कोप्रस्तावित कीजानेवाली एकही अथवाविभिन्नप्रीमियम दरोंके बारे मेंकुछ नहींकहते। दोनोंके बीचकार्य-कारण-संबंधअथवा सहसंबंधके अभाव में,यह अनुमान किबीमाकर्ताओंकी विपणनरणनीति के भागके रूप मेंबीमाकर्ताओंद्वारा अपनेविवेक पर बताईगई एकसमानप्रीमियमदरें कीमत,शर्तों औरबीमाकर्ताओंसे सेवा केउपयुक्तएकमुश्त सौदे(पैकेज डील) काभाग नहीं बनसकतीं।
ख) उन्होंनेअपने कार्योंका निष्पादनआईआऱडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4फार्म ए मेंनिर्धारितरूप में कियाहै। एसएमसी केअनुसार, “उपयुक्तकवर और शर्तें”
ग) मोटरबीमा पालिसीएक मानकउत्पाद है।विभिन्न मोटरबीमाउत्पादों काकोई विकल्पउपलब्ध नहींहै। उत्पादोंके विकल्प केअभाव में यहबिन्दु इसमामले मेंलागू नहीं है।इसके अलावा, आचरण-संहितादलाल विनियम, 2018से है, जबकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका प्रायोजितकी जानेवालीसंस्था, उसकेकर्मचारियोंऔर एमआईएसपीके लिए अलगआचरण-संहिताहै। एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका बिन्दु 3
iii) वैयक्तिकसुनवाई केदौरान एसएमसीने उपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।इसके अलावा, एसएमसीनेनिम्ललिखितको स्वीकारकियाः
क) प्रीमियमदरेंनिर्धारितकरने में उनकीकोई भूमिकानहीं है।एसएमसी ने यहभी प्रस्तुतकिया कि कारणबताओ नोटिसप्राप्त करनेके बाद उन्होंनेप्राधिकरण कीटिप्पणी कोदेखते हुए नयेसिरे से दरेंदेने के लिएबीमाकर्ताओंको लिखा।एसएमसी ने प्रस्तुतकिया कि कईबीमाकर्ताओंसे उन्हें उत्तरनहीं मिला।
ख) एकऔपचारिकदस्तावेज मेंग्राहकों कोसलाह देने काकोई आधार उनकेपास नहीं है।यह गतिशील हैतथा किन्हींनियत धारणा परआधारित नहीहै। एसएमसी नेप्रस्तुतकिया कि दावोंके निपटानसंबंधी अनुभवके आधार परएमआईएसपीद्वारासिफारिशों काआधारमामला-दर-मामलाआधार पर कियाजाता है।
ग. एसएमसीके उत्तर तथावैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंपरटिप्पणियाँ
i. एसएमसीके प्रस्तुतीकरणपर किउन्होंनेअपने कार्यों कानिष्पादनपूर्णतः कियाहै, यह देखागया है किएसएमसी नेप्रस्तुतकिया है किमोटर बीमा पालिसीएक मानक बीमापालिसी हैजिसकीवाक्यरचनामानकीकृत है,जिसे ध्यानमें रखा गयाहै। तथापि,प्रत्येकबीमा पालिसीप्राधिकरण केपास दरें फाइलकरती है।सूचीबद्ध सभीबीमाकर्ताओंके संबंध मेंएकसमान रूप सेएक ही दरें पालिसीधारकको सूचित करनेके द्वाराअनुमोदितदरों की तुलनामें दरेंनिर्धारितकरने में दलालके द्वाराअनुचितहस्तक्षेपविदित होताहै। चूँकिशर्तें/वाक्यरचनामानकीकृत हैं,अतःबीमाकर्ताओँद्वारा बतायागया प्रीमियमएकसमान है,स्वीकार्यनहीं है। सेवाका पता लगानेके लिए कोईसुस्पष्ट औरवस्तुनिष्ठमानदंड नहींहै। ग्राहक काप्रतिनिधिहोने के नातेदलाल की यहसुनिश्चितकरने कीजिम्मेदारीहै कि उसेसर्वोत्तमशर्तें, लाभ, औरकवरेज मिलेंतथा उपयुक्तबीमा कवर औरशर्तों केसंबंध में वह उचितपरामर्शप्रदान करे।एसएमसी ने यहसुनिश्चितनहीं किया हैकि ग्राहक कोउन्हीं शर्तों,लाभों, सेवाओंके लिएनिम्नतमप्रीमियम दरेंमिलें। अतःएसएमसी नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 के अंतर्गतअनुसूची I – फार्मए में दियेगये बिन्दु 1 -प्रत्यक्षदलाल के कार्य- मेंयथानिर्धारितअपने कार्यनिष्पादितनहीं कियेहैं।
ii. एसएमसीकी यह धारणागलत है किचूँकिएमआईएसपी दिशानिर्देशजारी किये गयेहैं, अतःआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 दलालपर लागू नहींहोंगे। एकदलाल होने केनाते एसएमसीआईआरडीअएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 औरएमआईएसपीदिसानिर्देशके अधीन है।
iii. आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केअनुसार एसएमसीसे अपेक्षितहै कि वहग्राहक कोप्रस्तावाधीनउत्पादों केसंबंध मेंविकल्प कीमात्रा स्पष्टकरे, कीमत, कवरअथवा सेवा केतौर पर तुलनाउपलब्ध कराए।एसएमसी ने सभीसाधारणबीमाकर्ताओंके उत्पादप्रस्तावितकरते हुएतुलना उपलब्धनहीं कराई।अतः एसएमसी नेआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।
iv. एसएमसीसे अपेक्षितहै कि वहग्राहकों केसाथ व्यवहारहर समय, परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथसंचालित करे, सावधानीऔर सतर्कता केसाथ कार्यकरे। ग्राहकके लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेजप्राप्त नहींकरते हुए एसएमसीने स्वयं उचितरूप से आचरणनहीं किया तथाबीमा अधिनियम,1938 की धारा42डी(5)(जी) और 42डी(6)के साथ पठितआचरण-संहिताके साथसंबंधितअनुसूची
घ. प्राधिकरणका निर्णय
i) प्राधिकरणने एसएमसी कोजारी किये गयेकारण बताओनोटिस मेंएसएमसी केविरुद्धलगाये गये आरोपोंकी जाँच की।प्राधिकरण नेएसएमसी द्वाराकिये गयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।
ii) अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः
क) ग्राहकका प्रतिनिधिहोते हुए,एसएमसी का यहसुनिश्चितकरने काउत्तरदायित्वहै कि वह आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 केअंतर्गतअनुसूची
ख) इसकेअलावा,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 के विनियम30 और विनियम 8(2)के अंतर्गतआचरण-संहिता सेसंबंधितअनुसूची
ग) इसकेअलावा,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 के विनियम30 और विनियम 8(2)के अंतर्गतआचरण-संहिता सेसंबंधितअनुसूची
घ) एसएमसीद्वाराउपर्युक्तसभीप्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं कि एसएमसीने i)आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4; ii)आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI – फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण केबिन्दु सं. 2;
ङ) एकसमानप्रीमियम,छूटें औरऐड-आनकीमत-निर्धारणरखते हुएप्रायोजितएमआईएसपी नेनिम्नलिखित दिशानिर्देशोंका उल्लंघनकियाः क) 11(घ) –पालिसियों केप्रीमियम केनिर्धारण मेंप्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्षरूप सेनियंत्रण करनाअथवाहस्तक्षेपकरना; 11(ट) –पालिसीधारकके हितों केलिए हानिकरतरीके से अपनेव्यवसाय कासंचालन करना;
च) एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(बी) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए, प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधिके लिए, जोएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके कार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2017 से अबतक है, रु. 1करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।
IV. आरोप 4
क. निम्नलिखितका उल्लंघन
i. बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 49
क) प्राधिकरणके पत्रदिनांक 25.09.2018 केद्वारा एसएमसीको निर्देशदिया गया किओईएम-एस केबोर्ड केअध्यक्ष केसाथ एमआईएसपीके संबंध मेंविनिमय कियेगये दिशानिर्देशों,परिपत्रों औरपत्र-व्यवहारकी प्रति साझाकरे।
ख. एसएमसीकाप्रस्तुतीकरणः
i) एसएमसीने अपने उत्तरदिनांक 16.10.2018 मेंप्रस्तुतीकरणकिया कि उसनेओईएम-एस केबोर्ड केअध्यक्ष केसाथ सूचना कासाझा नहींकिया है, क्योंकिउसके अनुसारएमआईएसपीदिशानिर्देशोंमें ओईएम-एसको कवर नहींकिया गया है।अतः ओईएम कीकोई भूमिकानहीं है जहाँतक बीमा का संबंधहै। एसएमसी केअनुसार, चूँकिएमआईएसपीओईएम से एकअलग संस्थाहै, अतः न तोएमआईएसपी-एसऔर न हीएसएमसी, ओईएमके साथ कोईसंबद्धता रखनापसंद करेगा।एसएमसी केअनुसार, ऐसेपत्रव्यवहारकाव्यापारियोंके लिएप्रतिकूलनिहितार्थ होसकते हैं तथाइससे ओईएम केसाथ उनके संबंधमेंहस्तक्षेप होसकता है।एसएमसी के अनुसार,अतिरिक्त रूपसे ओईएम केनिदेशक बोर्डके अध्यक्ष केसाथ उसकी कोईअधिकारिता नहींहै, जबएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुसारओईएम की कोईभूमिका नहींहै।
ii) एसएमसीने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तर दिनांक24.07.2019 मेंप्रस्तुतीकरणकिया किउन्होंनेएमआईएसपी केसंबंध मेंदिशानिर्देश,एसएमसी औरप्राधिकरण केबीच विनिमयकिये गयेपत्र-व्यवहारकी सूचनाओईएम-एस केबोर्ड केअध्यक्ष को दीहै।
iii) वैयक्तिकसुनवाई केदौरान एसएमसीनेप्रस्तुतीकरणकिया किउन्हें किसीभी ओईएम से अबतक कोई उत्तरनहीं मिला है।
ग. एसएमसीके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपरटिप्पणियाँ
i. एसएमसीने प्राधिकरणके निर्देश केअनुपालन कीपुष्टि की।
घ. प्राधिकरणका निर्णय
i) प्राधिकरणने एसएमसी कोजारी किये गयेकारण बताओनोटिस मेंएसएमसी केविरुद्धलगाया गयेआरोपों की जाँचकी।प्राधिकरण नेएसएमसीद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।
ii) अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केउपरांत,प्राधिकरणएसएमसी केप्रस्तुतीकरणको स्वीकारकरता है तथाआरोप पर जोरनहीं देता।
ग. निष्कर्ष
i. एसएमसीइंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. बड़ेबीमा दलालोंमें से एक हैजो देश मेंमोटर बीमा केविक्रय औरवितरण मेंप्रमुख स्थानरखता है। वहएसएमसी समूहका एक भाग हैजो विविधीकृतवित्तीयसेवाएँदेनेवालीकंपनी है तथाजो दलाली केआधार परसेवाएँ(ईक्विटी,पण्य और मुद्रा),निवेशबैंकिंग, धनप्रबंधन, अन्यपक्ष वित्तीयउत्पादों कावितरण,निक्षेपागार(डिपोजिटरी)वित्तपोषणसेवाएँ, बीमादलाली, समाशोधनसेवाएँ,वैकल्पिकनिवेश निधि औरस्थावर संपदासलाहकारसेवाएँप्रदान करतीहै। अतः मोटरबीमा दलालीखंड में एकशीर्षस्थदलाल के रूपमें एसएमसी कोअन्य बीमादलालों के लिएएक आदर्श केतौर पर देखा जाताहै। ऐसीप्रत्याशाओंके आलोक मेंएसएमसी सेप्रत्याशा थीकि वह कर्मठताके साथ और परमसद्भाव सहितएवं किसीत्रुटि के लिएस्थान न देतेहुए कार्यकरेगी।दुर्भाग्यवश,एसएमसी नेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालननहीं किया जो पालिसीधारकोंऔर अन्यहितधारकों केहितों कासंरक्षण करनेके लिएनिर्मित कियेगये थे। यहएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके विभिन्नउपबंधों केउल्लंघनों केलिए लगाये गयेअर्थदंडों से सुस्पष्टहै। एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालनसुनिश्चितकरने तथाएसएमसी मेंअभिशासन मेंसुधार लाने केलिएप्राधिकरणएसएमसी कोनिम्नलिखितपरिवर्तनकरने कानिर्देश देता हैः
क) बीमाकर्ताओंके पैनल कोनिरस्त करे औरप्लेटफार्मपर सभीबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरे, बीमाकर्ताओंकी कंप्यूटरप्रणालियोंके साथ संपूर्णएकीकरण रखे,यह सुनिश्चितकरे कि ग्राहकोंको बताये गयेप्रीमियमदलाल के द्वाराकिसीहस्तक्षेप केबिनाबीमाकर्ता कीप्रणालियोंसे सीधे आएँतथा 2 महीने केअंदर अनुपालनसूचित करे।यदि कोईबीमाकर्तापैनल का भाग बननानहीं चाहता,तो उक्तसाधारण बीमाकंपनी का सीईओइसकी पुष्टिदलाल को लिखितमें करेगा।
ख) मोटरबीमा पालिसीखरीदने के लिएग्राहक कीसहमतिअपेक्षितकरने कीवर्तमानप्रणाली कापुनःअभिकल्पन इसतरीके से करेकि ग्राहक नईमोटर बीमापालिसी केनिर्गम अथवाउसके नवीकरणके समय एकओटीपी आधारितप्रणाली केमाध्यम सेबीमाकर्ता काचयन करने केविकल्प काप्रयोग करसके। उक्तदलाल कंपनीउक्त कार्य 6 महीनेमें पूराकरेगी तथाअनुपालनसूचित करेगी।
ग) डीआईएसए
घ) एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) तथापरिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काअनुपालनसुनिश्चितकरे एवं अनुपालनसूचित करे।
ii. प्राधिकरणइस बात कोगंभीरतापूर्वकलेता है किएसएमसी केप्रधानअधिकारीद्वाराप्रस्तुतकिया गयाशपथ-पत्रतथ्यों केविपरीत है। इसविषय कीगंभीरता परविचार करतेहुए, प्राधिकरणएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश15(घ) (1) केअंतर्गतनिर्देश देताहै कि एसएमसीइस आदेश कीतारीख से एकवर्ष के लिएउक्त प्रधानअधिकारी कोकार्यनिष्पादनप्रोत्साहनजारी नहींकरेगी।एसएमसी इसनिर्देश काअनुपालनप्राधिकरण कोप्रस्तुतकरेगी।
iii. आरोप सं. 1, 2और 3 मेंउपर्युक्तनिर्णयों केआधार परएसएमसीइंश्योरेंस ब्रोकर्सप्रा. लि. कोइसके द्वारारु. 3,00,00,000/- (केवलतीन करोड़रुपये) काअर्थदंड अदाकरने कानिर्देश दियाजाता है।
iv. रु. 3,00,00,000
v. यदि उक्तबीमा दलालप्राधिकरण केउपर्युक्त निर्णयसे असंतुष्टहै, तो बीमाअधिनियम, 1938 की धारा110 के अनुसार प्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) को अपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।
(सुजयबनर्जी)
सदस्य (वितरण)
स्थानःहैदराबाद
दिनांकः 8जनवरी 2020