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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/010/01/2020
Date: 09/01/2020
मेसर्स टोयोटा त्सुशो इंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि. के मामले में

आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/010/01/2020

 

मेसर्सटोयोटा त्सुशोइंश्योरेंसब्रोकर प्रा.लि. के मामलेमें

 

आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 तथामोटर बीमा सेवाप्रदातासंबंधीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 और परवर्तीपरिपत्रों केसाथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102 के अधीनभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण काआदेश

 

क.   पृष्ठभूमि

1.    भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद प्राधिकरण के रूप मेंउल्लिखित) नेउद्योग केहितधारकों केसाथ व्यापकपरामर्श करनेके बाद मोटरबीमा सेवाप्रदातादिशानिर्देश(इस आदेश मेंइसके बादएमआईएसपीदिशानिर्देशके रूप मेंउल्लिखित)संदर्भ सं.आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/ 2017दिनांक 31अगस्त 2017 जारीकिये। इनदिशानिर्देशोंका उद्देश्यबीमा के साथसंबद्धआटोमोटिव व्यापारियोंकेकार्यकलापोंपर विनियामकनिगरानी रखनेके लिए मोटरबीमापालिसियों कावितरण और उनकीसर्विसिंगमें आटोमोटिवव्यापारियोंकी भूमिका कीपहचान करनाथा। येदिशानिर्देश 1नवंबर 2017 सेप्रवृत्तहोनेवाले थे।इस बीच,प्राधिकरण कोस्पष्टीकरणों,समय केविस्तार आदिके लिए अनुरोधप्राप्त हुए। प्राधिकरणने अपनेपरिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 केद्वारा मोटरबीमापालिसियाँ बेचनेके लिए बीमाकंपनियो का एकपैनल निर्मितकरने संबंधीमुद्दे सहितविभिन्नविषयों पर स्पष्टीकरणदिया। एक अन्यपरिपत्रदिनांक 1 नवंबर2017 द्वाराप्राधिकरण नेबीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंको आईआईबी मेंरखे गये एमआईएसपीपोर्टल केप्रारंभ कीसूचना दी। प्राधिकरणने 17 अक्तूबर 2017के अपनेसूचना-पत्रमें सभीबीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोको शुल्क औरप्रभारों केभुगतान औरप्राप्ति केसंबंध में,चाहे वे किसीभी नाम सेकहलाएँ, उक्तदिशानिर्देशोंका अक्षरशःपालन करने केलिए सूचितकिया।

2.    प्राधिकरणद्वारा अपने परिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018 केअनुसार बीमामध्यवर्तीअथवाएमआईएसपीद्वारा बीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करनेके संबंध मेंअगलास्पष्टीकरणजारी कियागया।प्राधिकरण नेसुनिश्चितरूप से स्पष्टकिया कि मोटरबीमा पालिसियाँबेचने के लिएइस प्रकार काबीमाकर्ताओंका पैनल न तोबीमा दलाल औरन ही एमआईएसपीबना सकता है।इसी परिपत्रमें यह भीस्पष्ट रूप सेकहा गया किकोई भीएमआईएसपीअथवा बीमामध्यवर्तीकिसी ओईएम केसाथ करार नहींकर सकता हैजिसका प्रभावअथवा संबंधमोटर बीमापालिसियों केविक्रय पर/से हो।

3.    इसबीच,प्राधिकरण कोपालिसीधारकोंसे बीमाकर्ताओंद्वारा प्रायोजितकुछ एमआईएसपी औरबीमामध्यवर्तियोंके विरुद्धशिकायतें प्राप्तहुईं कि वेनिम्नलिखितकार्य कर रहे हैं:

क) मोटरग्राहकों कोअपने पैनल मेंस्थित बीमाकर्ताओंकी मोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएविवश कर रहेहैं।

ख) एक हीमोटर वाहन कलिए विभिन्नबीमाकर्ताओंकी एकसमानप्रीमियमदरें रख रहेहैं।

ग)   उनसेमोटर बीमाखरीदनेवालेबीमापालिसीधारककी तुलना में उनसे मोटरबीमा पालिसी नखरीदनेवाले बीमापालिसीधारकके साथ भेदभावरख रहे हैं।

4.    कुछसाधारण बीमाएजेंट संघ नेभी प्राधिकरणसे बीमापालिसियों काविक्रय करनेमें तथाएमआईएसपीद्वारा बेचीगई बीमापालिसियों केअंतर्गतवाहनों की सर्विसिंगऔर मरम्मत केसंबंध मेंएमआईएसपी की भूमिकामें हितों केसुस्पष्टसंघर्ष, एमआईएसपीमाध्यम केअंतर्गत उच्चदावा अनुपात,बीमाकर्ताओं द्वाराएमआईएसपी कोकिये गयेअतिरिक्तभुगतानों,एजेंटों केप्रतिव्यवहार मेंअसमानता, आदिकी शिकायत की।

5.   बीमाकर्ताओंसे भीप्राधिकरण कोशिकायतें मिलींकि बीमामध्यवर्तियोंनेबीमाकर्ताओं कापैनल निर्मितकिया है जोमोटर बीमासेवा प्रदाताओंसंबंधीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।

 

ख.  एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीजाँच करने केलिएप्राधिकरणद्वाराटोयोटा त्सुशोइंश्योरेंसब्रोकरइंडिया प्रा.लि. (टीटीआईबीआईएल)का परोक्ष(आफ़-साइट)निरीक्षण

6.    चूँकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके निर्गम सेएक वर्षव्यतीत हो गयाहै, अतः चयनितबीमा मध्यवर्तियोंसे सूचनामँगाने कानिर्णय लिया गयाजो मुख्य रूपसे मोटरव्यापारियोंके माध्यम सेमोटर बीमापालिसियों केविक्रय और सर्विसिंग
के साथसंबद्ध हैं।तदनुसार,प्राधिकरण केपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई/एमआईएसपी/यूटी-ब्रोकर्स/अगस्त 2018दिनांक 31अगस्त 2018 केद्वाराटोयोटा त्सुशोइंश्योरेंसब्रोकरइंडिया प्रा.लि. (टीटीआईबीआईएल)सेनिम्नलिखितसूचनाप्रस्तुत करनेके लिए कहागयाः

क.  एमआईएसपीके माध्यम सेबेचे गये वाहनबीमा कीविभिन्नश्रेणियों केलिएबीमाकर्ता-वारप्रीमियमदरें

ख. 31.7.2017 और 31.8.2018की स्थिति केअनुसार बीमामध्यवर्ती द्वारासूचीबद्धबीमाकर्ताओँके नाम

ग.    निम्नलिखितके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए पीओद्वाराविधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रः

1.   एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका संपूर्णअनुपालन

2.   बीमामध्यवर्तीद्वाराकार्यान्वितबीमा कार्यक्रमप्रत्यक्षअथवा परोक्षरूप से एमआईएसपीद्वाराआटोमोबाइलविक्रय के साथसंबद्ध नहींहै

3.   ओईएमबिक्री केलक्ष्यप्राप्त करनेमें एमआईएसपीको कोई लक्ष्यनिर्धारितनही करता अथवाप्रोत्साहननहीं देता।

7.    टीटीआईबीआईएलने पत्रदिनांक 05.09.2018 केद्वारा उपर्युक्तसूचनाप्रस्तुत कीतथा एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए विधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्र भीप्रस्तुत किया।

8.    कियेगयेप्रस्तुतीकरणके आधार परप्राधिकरण नेखंड 5(च)(बीमाकर्ताओंका पैनल) / खंड10 और 11 (आचरणसंहिता –विभिन्नबीमाकर्ताओंके लिए एक हीप्रीमियम दर) काअनुपालन नकरने के संबंधमें पत्रदिनांक 25 सितंबर2018 के द्वारास्पष्टीकरणमाँगा। इसके अतिरिक्त,छूटों कापरिकलन करनेकी कार्यपद्धति,बीमापालिसियों केनिर्गम सहितविक्रय-पूर्वऔरविक्रयोत्तरसर्विसिंग केसंबंध मेंप्रक्रियाप्रवाह चार्ट,तथा मोटर बीमापालिसियों कीनमूनाप्रतियाँ भीमाँगी गईं।इसके अलावा,टीटीआईबीआईएलको ओईएम(टोयोटाकिर्लोस्कर मोटरप्रा.लिमिटेड) केबोर्ड केअध्यक्ष के साथएमआईएसपी केसंबंध मेंविनिमय कियेगये दिशानिर्देशों,परिपत्रों औरपत्र-व्यवहारकी प्रतियाँसाझा करने कानिर्देश दियागया। .

9.    आवश्यकसूचना केप्रस्तुतीकरणमें शीघ्रता करनेके लिए एकस्मरण-पत्रदिनांक 18अक्तूबर 2018 भेजागया।टीटीआईबीआईएलने उपर्युक्तसूचना पत्रदिनांक 22अक्तूबर 2018 केअनुसारप्रस्तुत की।जहाँ तक ओईएमके बोर्ड केअध्यक्ष केसाथ सूचना कीसाझेदारी कासंबंध है, टीटीआईबीआईएलने प्रस्तुतकिया कि उसनेटोयोटा मोटरप्रा. लि. केनिदेशक बोर्डके अध्यक्ष औरयामहा मोटरइंडिया सेल्सप्रा. लि. कोपत्र लिखा तथादोनोंसंस्थाओं नेइसकी प्राप्ति-सूचनादी।

10. माँगीगई सूचना/ स्पष्टीकरणकी तुलना मेंटीटीआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेपर यह पायागया किटीटीआईबीआईएलने प्राधिकरण केविनियमों/ दिशानिर्देशों/ परिपत्रोंके लागूउपबंधों काअनुपालन नहीं किया।प्राधिकरण नेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंऔऱ आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केउल्लंघन केलिए आरोपनिर्धारितकरते हुए अपनेपत्र दिनांक 9जुलाई 2019 केद्वाराटीटीआईबीआईएलको कारण बताओनोटिस जारीकिया।टीटीआईबीआईएलने पत्रदिनांक 24जुलाई 2019 केअनुसार अपना प्रत्युत्तरदिया और एकवैयक्तिकसुनवाई की अपेक्षाकी।

11. टीटीआईबीआईएलके अनुरोध कोध्यान मेंरखते हुएसदस्य (वितरण)द्वारा उक्तएससीएन केसंबंध में एकवैयक्तिकसुनवाई काअवसर प्रदानकिया गया।वैयक्तिकसुनवाई 17सितंबर 2019 कोहैदराबाद मेंप्राधिकरण केकार्यालय मेंआयोजित की गई।वैयक्तिकसुनवाई के दौराननिम्नलिखितअधिकारीउपस्थित थेः

प्राधिकरणकी ओर सेः

श्रीसुजय बनर्जी –सदस्य (वितरण)

श्रीरणदीप सिंहजगपाल – मुख्यमहाप्रबंधक (मध्यवर्ती)

श्रीके. श्रीनिवास– सहायकमहाप्रबंधक(दलाल)

श्रीइन्द्रदीपसाह – सहायकप्रबंधक(दलाल)

श्रीमनोरंजनप्रुस्ती –सहायक (दलाल)

 

टोयोटात्सुशोइंश्योरेंसब्रोकरइंडिया प्रा.लि. की ओर सेः

श्रीविजय कुमारगोवाडा –प्रधानअधिकारी

श्रीविनय कुमार –अनुपालनअधिकारी

श्रीएम. एम.सिद्दीक़ –परामर्शदाता

 

12. एससीएनमेंटीटीआईबीआईएलके विरुद्धलगाये गयेआरोपों, अपनेउत्तर दिनांक5 सितंबर 2018, 22 अक्तूबर2018 और 24 जुलाई 2019मेंटीटीआईबीआईएलके प्रत्युत्तर,तथा 17 सितंबर 2019को वैयक्तिकसुनवाई के दौरानटीटीआईबीआईएलद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणोंके आधार पर उक्तप्रत्येकआरोप के संबंधमेंप्राधिकरण कानिर्णयनिम्नानुसारहैः

 

I.            आरोप 1 –

क.  –प्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेएमआईएसपी दिशानिर्देशोंके खंड 5(च) तथाअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन

i)            प्राधिकरणको कुछ साधारणबीमाकर्ताओंद्वारा यहकहते हुएसूचित कियागया कि वेपारदर्शी औरवस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार परटीटीआईबीआईएलके साथ एकसेवा स्तरीयकरार करनाचाहते हैं।तथापि, उक्तबीमाकंपनियोंद्वारा टीटीआईबीआईएलसे उनके पैनलमें उन्हेंशामिल करने केलिए अनुरोधकरने केबावजूदटीटीआईबीआईएलने न तो कोईउत्तर दिया औरन ही अपनेएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएउन्हेंसूचीबद्धकिया। अतःटीटीआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड 5(च) तथाअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11 जनवरी2018 का उल्लंघनकिया जो कहता हैकि न तो बीमादलाल और न हीएमआईएसपीमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएबीमाकर्ताओंका पैनल बनासकता है।

 

ख. टीटीआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)            टीटीआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 5सितंबर 2018 मेंयह कहते हुएएक विधिवत्नोटरीकृत शपथ-पत्रसंलग्न कियाहै किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है। मोटरबीमा व्यवसायकरनेवाले कुल25 साधारण बीमाकर्ताओंके मुकाबलेउसने 7 साधारणबीमाकर्ताओंके नामप्रस्तुत किएहैं जो उसकेपैनल में हैंऔर मोटर बीमापालिसियाँबेचते हैं।

ii)           टीटीआईबीआईएलने अपने उत्तरदिनांक 22.10.2018 मेंकहा कि खंड 5(च)में एक असंगतिहै जोप्रायोजकबीमा मध्यवर्तीके आधार परभिन्न संख्यामें बीमाकर्ताओंकी संबद्धताके लिए अनुमतिदेती है। यदिकोई दलालप्रायोजक है,तो एमआईएसपीको सभी पंजीकृतबीमाकर्ताओंके साथ व्यवहारकरना चाहिए। यदिकारपोरेटएजेंटप्रायोजक है,तो बीमाकर्ताओंकी संख्या 3 तकसीमित है। यदिएक एमआईएसपीकिसी बीमाकंपनी के साथव्यापार करनेका विकल्पदेता है, तो वहकेवल एक या दोके साथ करसकता हैक्योंकि सभीके साथसहबद्धताकरने कीअनिवार्यतानहीं है। एमआईएसपीस्थापितदलालों केपर्यवेक्षणऔर मार्गदर्शनके अंतर्गतकार्य करताहै। उक्त दलालविनियमदलालों परबीमाकंपनियों केपरिचालनों औरसेवा वितरणोंके संबंध मेंउचित सावधानीबरतने काकर्तव्य रखतेहैं। उक्त 2खंड दलालों सेउचित सावधानीअक्षरशः बरतनेकी अपेक्षाकरते हैं तथाआवश्यकनिहितार्थ सेयह अभिप्रेतहै कि यहसुनिश्चितकरते हुए किग्राहकों केपास कई बीमाकर्ताओंमें से चुननेका विकल्प हो,कुछ चयन कियाजाना चाहिए।कंपनी ने मोटरबीमा कार्यक्रमके लिए अखिलभारतीय आधारपर सेवा वितरणपूरे करने केलिए बीमा कंपनियोंकी क्षमता काएक पारदर्शीऔर वस्तुनिष्ठआकलन किया है।टीटीआईबीआईएलके अनुसार ग्राहकके पास अपनीपसंद के किसीमाध्यम/ बीमाकर्तासे बीमा काचयन करने काअंतिम विकल्पहै। बेचीगई कुल 10,00,000कारों में सेलगभग 3,16,000टोयोटा कार मालिकोंने उनके खुदराकार बीमा केद्वारा बीमालिया है। इसीप्रकार, 35,00,000 सेअधिक यामहावाहनों में सेलगभग 3,90,000 यामहामालिकों नेउनकेकार्यक्रम केद्वारा बीमालिया है। अतःटीटीआईबीआईएलने प्राधिकरणसे एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पुनरीक्षणकरने का अनुरोधकिया है।

iii)          टीटीआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 24जुलाई 2019 मेंनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकियाः

क) अपनेपत्र दिनांक 22अक्तूबर 2018 मेंदिये गये उत्तरको दोहराया।

ख) प्रस्तुतीकरणकिया कि 22अक्तूबर 2018 केउनके पत्र मेंनिहित उत्तरउक्तविनियमों और एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकी उचितव्याख्या हैतथा उनकेद्वारासद्भाव के साथकार्य किया गयाहै। इस विषयमें उन्होंनेएक अनुकूलविनिर्णय(रूलिंग) कीअपेक्षा कीहै।

ग)   प्रस्तुतीकरणकिया है कि वेप्रगामी तौरपर मूल्यांकनकर रहे हैंतथा बीमाकंपनियों कामूल्यांकन और परिवर्धनकर रहे हैंएवं आगे चलकरउन सभी बीमाकंपनियों केसाथ व्यवहारकरेंगे जोउनसे संपर्ककरेंगी।

iv)          वैयक्तिकसुनवाई केदौरानटीटीआईबीआईएलने उपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।इसके अतिरिक्त,टीटीआईबीआईएलनेनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकियाः

क) टीटीआईबीआईएलने कभी भीग्राहकों केविकल्प कोसीमित नहींकिया है। उसनेदावों केअभिलेख तथाप्राधिकरणद्वारानिर्धारितसार्वजनिकप्रकटीकरणोंका आधार लेतेहुए शिकायतनिवारणव्यवस्था केआधार पर बीमाकंपनियों को अपनेदायरे में (आनबोर्ड) लियाहै।

ख) एमआईएससपीदिशानिर्देशोंके पहलेटीटीआईबीआईएलके पास उनकेदायरे में (आनबोर्ड) पाँचबीमाकर्ता थेतथा उक्तदिशानिर्देशोंके निर्गम केबाद उसने दोऔरबीमाकर्ताओं कोअपने दायरेमें (आन बोर्ड)लिया है और एकबीमाकर्ता केसाथविचार-विमर्शप्रगति पर है।टीटीआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि बीमाकर्ताओंकी सूची बनाना(एम्पैनलमेंट)भी विभिन्नभौगोलिकस्थानों परउनकी औरव्यापारियोंकी उपस्थितिके आधार परकिया गया है।

ग)   टीटीआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि सभी बीमाकर्ताओंको सूची मेंशामिल करनाकठिन है।टीटीआईबीआईएलके अनुसारसारे देश मेंकुछ भौगोलिकस्थानों मेंव्यवसाय करनेके लिए कुछ बीमाकर्ताओंके लिएप्रतिबंध है।टीटीआईबीआईएलने यह भी कहाकि कुछबीमाकर्ताउनके द्वाराअपेक्षित सेवा-स्तरपूरे नहीं कररहे हैं, जैसे सर्वेक्षणकार्य का अविच्छिन्नप्रवाह (लाइवस्ट्रीमिंग)आदि।

 

ग.    टीटीआईबीआईएलके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणियाँ

i)            टीटीआईबीआईएलने स्वीकारकिया है किउसके पास उसकेदायरे में (आनबोर्ड) 7बीमाकर्ताहैं तथा वे औरअधिकबीमाकर्ताओंके साथसंबद्धता करनेकी प्रक्रियामें हैं। अतःयह स्पष्ट हैकिटीटीआईबीआईएलनेबीमाकर्ताओंका एक पैनलबनाया है जोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै। इसकेअलावा,टीटीआईबीआईएलने सभीबीमाकर्ताओंको यह प्रकटनहीं किया हैकिबीमाकर्ताओंके चयन के लिएमानदंड क्याहैं। 7 साधारणबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करनेमेंपारदर्शिताऔरवस्तुनिष्ठतानहीं है। टीटीआई-बीआईएल यहप्रमाणितनहीं कर सकाकि केवल 7बीमाकर्ताओंका चयन करनेके लिएवस्तुनिष्ठऔर पारदर्शीमानदंड हैं।

ii)           सदस्य(वितरण) नेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान निम्नलिखितटिप्पणियाँकीं :

क) एमआईएसपीके अंतर्गतमोटर बीमा केलिएबीमाकर्ताओंका पैनल बनानेके द्वारा टीटीआईबीआईएलक्यों स्वयंको ओईएम दलालके रूप मेंसीमित कर रहाहै, जब उनकेपास व्यवसाय कीअन्यव्यवस्थाओंके लिए कोईपैनल नहीं है।

ख) क्योंसभीबीमाकर्ताओंको बोर्ड परनहीं लिया गयाहै और क्योंटीटीआईबीआईएलके पास एकखुली संरचनानहीं है औरसहभागिताकरने के लिएसभीबीमाकर्ताओंको अनुमतिक्यों नहीं दीजाती।

ग)   यदिबीमाकर्ताओंके सेवा-स्तरसंतोषजनक नहींहैं, तोटीटीआईबीआईएलके पास उनकेसाथ व्यवसायको तब तकसीमित करने काएक विकल्प हैजब तक वे अपनेसेवा-स्तरोंमें सुधार नहींकरते।

घ)   टीटीआईबीआईएलको चाहिए कियदि कुछबीमाकर्ताभौगोलिकस्थानों केआधार परव्यवसाय कोसीमित कर रहेहैं, तो यह बातप्राधिकरण कीजानकारी मेंलाये।

 

घ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)            प्राधिकरणनेटीटीआईबीआईएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंटीटीआईबीआईएलके विरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेटीटीआईबीआईएलद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिक सुनवाईके दौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)           अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः

i)            टीटीआईबीआईएलने टोयोटा औरयामहा के मेकऔर माडल केआधार पर कुल 25साधारणबीमाकर्ताओंमें से `टोयोटा वाहनों और `यामहा’वाहनों के लिए7 साधारणबीमाकर्ताओंका पैनल बनायाहै।

ii)           टीटीआईबीआईएलके प्रधानअधिकारी ने एकशपथ-पत्रप्रस्तुतकिया किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है, जोऊपर प्रस्तुततथ्यों केविपरीत और गलतहै।

iii)          एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकादिशानिर्देश5(च) तथाप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेअतिरिक्तस्पष्टीकरणपरिपत्रनिर्धारितकरते हैं कियदि कोई बीमामध्यवर्तीएमआईएसपी कोनियुक्त करताहै, तो वह उक्तमध्यवर्ती कोनियंत्रितकरनेवालेसंबंधितविनियमों केअंतर्गत अनुमतसंख्या मेंबीमाकर्ताओँके लिए कार्यकरेगा। अतःयदि कोई दलालएमआईएसपी कोनियुक्त करताहै, तोएमआईएसपी सभीबीमाकर्ताओंके लिए कार्यकरेगा,क्योंकि दलालको सभीबीमाकर्ताओंके साथ कार्यकरने कीअनुमति है।

iv)          ऐसाकोईवस्तुनिष्ठऔर पारदर्शीमानदंड नहींहै जिसमेंटीटीआईबीआईएलप्रमाणित करसकता है तथा जिनपर उन्होंनेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिए केवल7 साधारणबीमाकर्ताओंके साथसेवा-स्तरीयकरार कियेहैं।

v)           एकबीमा दलालहोने के नातेटीटीआईबीआईएलके लिएपालिसीधारकको बेहतर सेवाप्रदान करनेके लिए सभीसाधारणबीमाकर्ताओंके साथसेवा-स्तरीयकरार करनाहोगा। सभीसाधारणबीमाकर्ताओँके स्थान परकेवल 7 साधारणबीमाकर्ताओंके साथ हीसेवा-स्तरीयकरार करने केलिए टीटीआईबीआईएलवस्तुनिष्ठऔर पारदर्शीमानदंड प्रमाणितनहीं कर सका,जो एक दलालहोते हुए उनकेपास होनाचाहिए, तथा इसकारण से इससेएमआईएसपी दिशानिर्देशोंका उल्लंघनहुआ है। मोटरबीमा पालिसियाँबेचने के लिएकेवल 7बीमाकर्ताओंकी सेवाएँउपलब्ध करानेके द्वाराटीटीआईबीआईएलने किसीवस्तुनिष्ठमानदंड केबिना चयनित बीमाकर्ताओंका पैनल बनायाहै।.टीटीआईबीआईएलद्वारा बीमाकर्ताओंके पैनल कानिर्माणअवांछितबाजार प्रथाओँके लिए मार्गप्रशस्तकरेगा जिसमेंबाजार मेंउपलब्धसर्वोत्तमदरों के लिएअपनी वरीयताके बीमाकर्ताका चयन करने कापालिसीधारकोंका अधिकारप्रतिकूल रूपसे प्रभावितहो रहा है।

vi)          टीटीआईबीआईएलके उपर्युक्तप्रस्तुतीकरणसाबित कर रहेहैं कि उसनेबीमाकर्ताओंका एक पैनलबनाया है तथाइस कारण सेएमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 केखंड 5(च) तथाअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै।

vii)         एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15) (घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(बी) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधिजो किएमआईएसपी दिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयनकी तारीख अर्थात्1 नवंबर 2017 से अबतक है, के लिएरु. 1 करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।

 

II.           आरोप 2:

क.  निम्नलिखितका उल्लंघन

i)            आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 8(2)(ण);

ii)           आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतबिन्दु सं. 1, 2(क),2(ख), 3(ङ)।

iii)          एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश5(च), 6(क), 11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ), 11(ट),11(ठ) और 11(ड)।

क)  प्राधिकरणको टोयोटाकिर्लोस्करमोटर्स प्रा.लि. (टीकेएम) –डीलरएक्सपेक्टेशनस्टैंडर्ड्सइंडिया(डीईएसई) 2019प्राप्त हुआहै जो व्यापारीमूल्यांकनकार्यक्रम हैजिसमेंव्यवसाय केबहुविध पहलूहैं तथा जोविभिन्नमानदंडों केअंतर्गत कार्यनिष्पादनका उच्चतमस्तर प्राप्तकरने में व्यापारीके प्रयासोंको अधिकतमबनाता है। यहकार्यक्रमव्यापारी कोउसके माध्यमसे बीमापालिसियाँजारी करने औरउन्हें बनायेरखने के लिएपुरस्कृतकरने कीविस्तृतकार्यपद्धतिसे युक्त है।

बीमाव्यापन कोविक्रयकार्यनिष्पादनमानदंड के रूपमें लेने तथाइसेपुरस्कारोंके साथ संबद्धकरने केद्वाराटीटीआईबीआईएलने शपथ-पत्रमें अपनेअभिकथन केसंबंध मेंअंतर्विरोधदर्शाया है औरसाथ हीआईआरडीएपरिपत्र सं.आईआरडीए/आईएनटी/एमआईएसपी/5/ 01/ 2018दिनांक 11जनवरी 2018 काउल्लंघन भीकिया है जोकहता है कि नतो एमआईएसपीऔर न ही बीमामध्यवर्ती ओईएमके साथ करारकर सकता हैजिसका प्रभावअथवा संबंधमोटर बीमापालिसी पर/सेहो।

टीकेएमके डीईएसआई 2019 –डीलरएक्सपेक्टेशनस्टैंडर्ड्सइंडिया मेंबीमा व्यापनके लिए अंकोंका आबंटन करनेसे एमआईएसपीको उनकेमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएग्राहकों कोविवश करने केलिए बाध्य कियागया है। अतःएमआईएसपी नेअपने व्यवहारपरम सद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथसंचालित नहींकिये हैं तथासावधानी औरसतर्कता केसाथ कार्यनहीं किया है।

चूँकिटीटीआईबीआईएलद्वाराप्रायोजितएमआईएसपीकेवल उन्हींबीमाकर्ताओंकी पालिसियाँप्रस्तावितकरता है जोपैनल में हैं,अतः वह ग्राहकके चयन कोसीमित करता हैऔर संभावित ग्राहक/पालिसीधारकको आवश्यक रूपसे दलालीकंपनी के माध्यमसे मोटर बीमा पालिसीखरीदने के लिएविवश करता है।अतः एमआईएसपीने अपने कार्यग्राहकोंअथवापालिसीधारकोंके हित मेंनहीं किये हैंतथा बीमाव्यवसाय मेंमनमाने ढंग सेकौशल दिखानेमें लिप्त रहाहै।

उपर्युक्तप्रतिबंधलगाने सेग्राहक/संभावितग्राहक किसीभी बीमामध्यवर्ती से अपनीमोटर बीमापालिसीखरीदने अथवानवीकृत करनेके अधिकारोंऔर विकल्पोंसे वंचित कियागया है। अतःएमआईएसपी केकार्यपालिसीधारकके हित केविपरीत है तथाअनुचितव्यापारप्रथाओं केलिए मार्गप्रशस्त करतेहैं।

टीटीआईबीआईएलएमआईएसपी काप्रायोजकहोने के नातेएमआईएसपी कीसमस्त भूल-चूकके लिए जिम्मेदारहै। अतः उसनेनिम्नलिखितउपबंधों का उल्लंघनकिया हैः i)ग्राहक कोप्रलोभन देनाऔर अनुचितव्यवसाय प्रथामें लिप्तरहना; ii)एमआईएसपी सेमोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएग्राहकों कोबाध्य करने केलिए एमआईएसपीको विवश करनाऔरपालिसीधारकके विकल्प कोसीमित करना; iii) पालिसीधारकके हित केविपरीत आचरणकरना और अनुचितव्यापारप्रथाओं केलिए मार्गप्रशस्त करना।

 

ख.   टीटीआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)            टीटीआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने पत्रदिनांक 10.9.2018 मेंविधिवत्नोटरीकृत एक शपथ-पत्रसंलग्न कियाहै कि बिक्रीका लक्ष्य प्राप्तकरने मेंटीटीआईबीआईएलअथवा एमआईएसपीके लिए ओईएमकोई लक्ष्यनिर्धारितनहीं करताअथवाप्रोत्साहनप्रस्तावितनहीं करता।

ii)           टीटीआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने पत्रदिनांक 24.07.2019 मेंनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकियाः

क)  डीलरएक्सपेक्टेशनस्टैंडर्ड्सइंडिया (डीईएसआई)टोयोटाकिर्लोस्करमोटर्स प्रा.लि. (टीकेएम) औरएमआईएसपी केबीच करार नहींहै, बल्कि एकव्यापारीमूल्यांकन प्रणालीहै अथवा दूसरेशब्दों मेंटीकेएमद्वारा निकालागया एककार्यनिष्पादनमूल्यांकनमैनुअल है।

ख)  बीमाविक्रय कार्यकलापोंका एक अत्यंतछोटा भाग हैतथा किसी भीप्रकार सेएमआईएसपीकार्यक्रम केसाथ संबद्धनहीं है।

ग)    ग्राहकोंपर न तो कोईजोर-जबरदस्ती कीजाती है और नही उनपर अनुचितप्रभाव डालाजाता है और नही मोटर बीमापालिसियाँखरीदने के लिएग्राहकों केलिए विकल्पोंका अभाव बनायाजाता है और न हीउनके लिए सीमितविकल्पउपलब्ध करायेजाते हैं।

घ)    टीकेएमऔर टीटीआईबीआईएलदो अलगवैयक्तिककारपोरेट संस्थाएँहैं तथाटीटीआईबीआईएलने सदैव अपनेव्यवसाय कासंचालन ओईएमसे स्वतंत्र(आर्म्सलेंग्थ)संव्यवहार कियाहै और अपनेव्यवसाय मेंवे उनसेप्रभावितनहीं हैं।

ङ)  टीटीआईबीआईएलने अपनेग्राहकों कोकिसी भीप्रकार से अवपीड़ितनहीं किया हैअथवा गलत ढंगसे प्रभावित नहींकिया है और नही वह ऐसेकिसीकार्यकलापमें लिप्त हैजो पालिसीधारकोंके लिए हानिकरहै।

च)   वैयक्तिकसुनवाई केदौरानटीटीआईबीआईल नेप्रस्तुतीकरणकिया किडीईएसआई एकमूल्यांकनकार्याक्रमहै जोअंतरराष्ट्रीयतौर पर एकसामान्यप्रथा है। टीटीआईबीआईएलने यह भीप्रस्तुतीकरणकिया किडीईएसआईकार्यक्रममें विद्यमानकुल 2000बिन्दुओं मेंलगभग 120 बिन्दुबीमा सेसंबंधित हैं।

छ)   टीटीआईबीआईएलने यह भीप्रस्तुतीकरणकिया कि लगभग 10लाख वाहनोंमें से केवल 3लाख ही दलालद्वारा प्रायोजितएमआईएसपी के माध्यमसे बीमित कियेगये। टीटीआईबीआईएलने यह भी कहाकि अधिकांशओईएमअंतरराष्ट्रीयतौर पर प्रतिष्ठितसंस्थाएँ हैंतथा वेव्यापारियोंसे प्रत्याशाकरते हैं कि वेबीमा सहित सभीसेवाओँ में श्रेष्ठतासे युक्त हों,जो ग्राहकसंतोष के लिए मार्गप्रशस्त करतीहै। टीटीआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि यह एकव्यवस्था हैजिसके अतर्गतवे एक ही छत केनीचे सभीसेवाएँउपलब्ध करारहे हैं, जैसे वाहनसंबंधीसर्विस, अतिरिक्तपुरज़े, वित्त,बीमापालिसियों कानवीकरण आदि। टोयोटासमूह उक्तडीलरमूल्यांकनस्टैंडर्ड काअनुसरण कर रहाहै, जो एकवैश्विक मानकहै। इसपुरस्कार कार्यक्रमके द्वाराअपनेग्राहकों को सर्वोत्तमसेवाएँ देनेके लिएव्यापारियोंकोप्रोत्साहितकिया जाता है।

ग.     टीटीआईबीआईएलके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणियाँ

i)            यहकहते हुए किडीईएसआई 2019टीकेएम औरएमआईएसपी केबीच कोई करारनहीं है,बल्कि एक व्यापारीसहमतिकार्यक्रम है,टीटीआईबीआईएलने उक्तकार्यक्रममें प्रवेशकिया है जिसमेंग्राहक कोबेची गई नई औरनवीकरणपालिसियों कीसंख्या केआधार परएमआईएसपी कोपुरस्कृत कियाजाता है। यहशर्त उक्तएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।

ii)           यहस्वीकार करतेहुए कि बीमाडीईएसआई, 2019 का एक छोटाभाग है,टीटीआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंऔर उस परिपत्रके उल्लंघन कोस्वीकार कियाहै जो बीमापालिसियों केविक्रयलक्ष्यप्राप्त करनेमें एमआईएसपीके लिए लक्ष्यनिर्धारित करनेअथवाप्रोत्साहन देनेके लिए ओईएमको अनुमतिनहीं देता। इसप्रकार करनेके द्वारा एमआईएसपीऔर परिणामतः एमआईएसपीका प्रायोजकहोने के नातेटीटीआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया है।

iii)          यद्यपिटीटीआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया है कि ग्राहकोंपर कोईजोर-जबरदस्तीअथवा अनुचित प्रभावनहीं है,तथापि यह तथ्यकि व्यापारीका मूल्यांकनऔर अंकों काआबंटन बीमापालिसियों केविक्रय के साथसंबद्ध कियेगये हैं, ग्राहकोंपर अनुचितप्रभाव काप्रयोग करने केलिए व्यापारीको बाध्य करताहै।

 

घ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)            प्राधिकरणने टीटीआईबीआईएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंटीटीआईबीआईएलके विरुद्धलगाये गये आरोपोंकी जाँच की।प्राधिकरण नेटीटीआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। इसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)           अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः

क) एमआईएसपीने डीलर एक्सपेक्टेशनस्टैंडर्ड्सइंडिया(डीईएसआई) 2019 केमाध्यम सेटोयोटाकिर्लोस्करमोटर्स प्रा.लि. (टीकेएम) (ओईएन)के साथ करारकिया जो एकव्यापारीमूल्यांकन कार्यक्रमहै औरव्यापारी केमाध्यम सेजारी की गईबीमापालिसियाँप्रतिधारितकरने के लिए व्यापारीको पुरस्कृतकरने कीकार्यपद्धति देताहै। उक्तकार्यक्रम केअंतर्गत अंक उनपुरस्कारों/प्रोत्साहनोंके साथ संबद्धहैं जोव्यापारीओईएम सेप्राप्त करताहै। अपनेमाध्यम से जारीकी गई बीमापालिसियाँप्रतिधारितकरने के लिएव्यापारी कोपुरस्कृतकरने के द्वाराटीटीआईबीआईएलके प्रधानअधिकारी (पीओ)ने नोटरीकृतशपथ-पत्र में दियेगये अपनेअभिकथनों काखंडन किया हैऔर एमआईएसपीदिशानिर्देशोंऔर परिपत्र सं.आईआरडीए/आईएनटी/ एमआईएसपी/ 5/ 01/ 2018दिनांक 11जनवरी 2018 काउल्लंघन भीकिया है।

ख) डीलरएक्सपेक्टेशनस्टैंडर्ड्सइंडिया (डीईएसआई)2019 में बीमाव्यापन के लिएअंकों का आबंटनकरने केद्वारा एमआईएसपीग्राहकों/संभावितग्राहकों कोउनसे मोटरबीमापालिसियाँखरीदने के लिएविवश करता है। अतः टीटीआईबीआईएलउक्तएमआईएसपी काप्रायोजक होतेहुए और एमआईएसपीकी सभी भूल-चूकोंके लिएजिम्मेदार होतेहुए निम्नलिखितउपबंधों काउल्लंघन कियाहैः

i)            11(ख) – एकविशिष्ट बीमामध्यवर्ती केमाध्यम से आवश्यकरूप से मोटरबी पालिसीखरीदने के लिएसंभावितग्राहक/ पालिसीधारकको विवश करना

ii)           11(ग) – किसीभी बीमामध्यवर्ती से मोटरबीमा पालिसीअथवा मोटरबीमा पालिसी केनवीकरण कीअपेक्षा करनेके अपनेअधिकारों औरविकल्पों से संभावितग्राहक को वंचितकरना

iii)          11(ङ) – बीमाकर्ताओँद्वारा जोखिमका प्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्ष अधिरोपणकरना अथवासंभावितग्राहक/ पालिसीधारकके विकल्प कोकम करना

ग)   टीटीआईबीआईएलने न तो अपने लेनदेनपरम सद्भाव औरसत्यनिष्ठा केसाथ संचालितकिये हैं और नही सावधानी औरसतर्कता केसाथ कार्यकिया है। अतःटीटीआईबीआईएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 8(2)(ण), अनुसूचीI – फार्म एच –विनियम 30 – आचरणसंहिता – बीमादलाल के खंड 1, 2(क),2(ख), 3(ङ), 5(ज) काउल्लंघन कियाहै।

घ)   उपर्युक्तकार्यों केद्वारा,टीटीआईबीआईएलद्वाराप्रायोजितएमआईएसपी ने निम्नलिखितदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया हैः

(i)           11() – पालिसीधारकके हित के लिएहानिकर तरीकेसे अपनेव्यवसाय कासंचालन करना

(ii)          11(ठ) – बीमाव्यवसा#2366;य में हेर-फेरकरने में लिप्तरहना

(iii)        11(ड) – अनुचितव्यापारपद्धतियोंमें लिप्तरहना

चूँकिदिशानिर्देश6(क) के अंतर्गतटीटीआईबीआईएलप्रायोजकसंस्था के रूपमें एमआईएसपीकी भूल-चूक केसभी कार्योंके लिएउत्तरदायी है,अतःटीटीआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 केदिशानिर्देश6(क) के साथ पठितदिशानिर्देश11(ख), 11(ग), 11(ङ), 11(ट), 11(ठ) और11(ड) का उल्लंघनकिया है।

ङ) एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(बी) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिक उल्लंघनअवधि जोएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2018 से अबतक है, के लिएरु. 1 करोड़ (एककरोड़ रुपये)का अर्थदंडलगाता है।

 

III.         आरोप 3:

क.  निम्नलिखितका उल्लंघन

i.            आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 4 और अनुसूचीI– फार्म ए

ii.           आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण संहितासंबंधी अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतबिन्दु सं. 1, 2(क),2(ख) और 3(ङ)

iii.         एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश5(च), 6(क), 11(ख), 11(घ), 11(ङ), 11(ट),11(ठ) और 11(ड)

क) टीटीआईबीआईएलने पत्रदिनांक 5.9.2018 केद्वारा एक प्रीमियमचार्टप्रस्तुतकिया जिसकेआधार परबीमाकर्ताओंद्वाराग्राहकों केलिए प्रीमियमप्रभारितकिये जातेहैं। यह देखागया है किग्राहक के लिएविभिन्नबीमाकर्ताओंद्वाराप्रभारितकिया जा रहाप्रीमियमएकसमान है। एकबीमाकर्ताद्वारा एक दररखते हुएटीटीआईबीआईएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 केबिन्दु 1 –प्रत्यक्ष बीमादलाल के कार्यका उल्लंघनकिया है जोकहता है किग्राहक के लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ, कवरेजप्राप्त करनादलाल का दायित्वहै।

ख) उत्पादोंके द्वारादियेजानेवालेविकल्प कीमात्रा, कीमत,कवर अथवा सेवाके तौर परतुलना ग्राहकको स्पष्टनहीं करते हुएटीटीआईबीआईएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और 8(2) केअंतर्गतबिन्दु सं. 3 –ग्राहक के साथसंबंध सेसंबंधितविषयों मेंआचरण –अनुसूची I– फार्म एच –आचरण संहिताका उल्लंघनकिया है।

ग)   ग्राहकके लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेज प्राप्तन करते हुए,टीटीआई-बीआईएलने परम सद्भावऔरसत्यनिष्ठासहित अथवासावधानी औरसतर्कता केसाथ कार्यनहीं किया।अतःटीटीआईबीआईएलने बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 42डी (5)(जी)और 42डी(6) के साथपठित आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और 8(2) केअंतर्गतबिन्दु सं. 2 –ग्राहक के साथसंबंध सेसंबंधितविषयों मेंआचरण –अनुसूची I– फार्म एच –आचरण संहिताका उल्लंघनकिया।

 

ख. टीटीआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)            टीटीआईबीआईएलने अपने उत्तरदिनांक 22.10.2018 मेंप्रभारितकियेजानेवालेप्रीमियम कोनिर्धारितकरने में किसीभूमिका सेइनकार कियातथा ग्राहक केलिए प्रभारितकियेजानेवालेप्रीमियम कानिर्धारणकरने के लिएबीमाकर्ताओंको जिम्मेदारठहराया।

क) टीटीआईबीआईएलके अनुसार,दरें औरशर्तें बीमाकर्ताओँका एकमात्रपरमाधिकारहैं तथा उनकेद्वारानिर्धारित कीजाती हैं। इसकार्यक्रम केसंबंध मेंबीमाकर्ताओंके बीच एकव्यापकसर्वसम्मतिहै कि कोईअस्वस्थस्पर्धा नहींहोनी चाहिए।इसकेपरिणामस्वरूपक्षेत्र-बद्धऔर अभिसारी (कन्वर्जिंग)प्रीमियमविद्यमानहैं।

ख) टीटीआईबीआईएलके अनुसार, वहबीमाकंपनियों द्वाराअनुसरण कीजानेवालीकार्यपद्धतिपर टिप्पणीकरने कीस्थिति मेंनहीं है।तथापि, टीटीआईबीआईएलस्वयं इस बातसे संतुष्ट हैकि कार्यक्रममें सहभागिताकरनेवाले सभीबीमाकर्ताऐसी दरें बतारहे हैं जोप्राधिकरण केपास फाइल कीगई दरों केफाइल एण्ड यूज़के दायरे कीनिम्नतर सीमाके नजदीकहैं।

ग)   टीटीआईबीआईएलके अनुसार, नईकार का बीमाएक पूर्व-जोखिम-अंकितउत्पाद है।चूँकि ये मानकउत्पाद हैं,अतःटीटीआईबीआईएलकी टीमेंग्राहकों कोशर्तें औरनिबंधनस्पष्ट करने औरबीमाकंपनियों केविकल्प कीअनुमति देने केलिए सुसज्जितहैं।

घ)   टीटीआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 24.07.2019 मेंअपने पत्रदिनांक 22.10.2018 मेंकिये गये अपनेप्रस्तुतीकरणदोहराये हैं।

ङ) वैयक्तिकसुनवाई केदौरानटीटीआईबीआईएलने उपर्युक्तबिन्दुओँ कोदोहराया है।

ग.    टीटीआईबीआईएलके उत्तर और वैयक्तिकसुनवाई केदौरान किये गयेप्रस्तुतीकरणोंपरटिप्पणियाँ

i.             टीटीआईबीआईएलकेप्रस्तुतीकरणपर कि दरें औरशर्तें बीमाकंपनियों काएकमात्र परमाधिकारहै तथा ये उनकेद्वारानिर्धारित कीजाती हैं,ध्यान दियागया है।तथापि, प्रत्येकबीमा कंपनीउक्त दरेंप्राधिकरण केपास फाइल करतीहै। सूचीबद्धसभीबीमाकर्ताओँ केसंबंध मेंएकसंमान रूपसे दरेंपालिसीधारकको सूचित करनेसे अनुमोदितदरों की तुलनामें उक्त दरेंनिर्धारितकरने में दलालके द्वारा अनुचितहस्तक्षेपविदित होताहै। टीटीआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणकि मोटर बीमापालिसी एक मानकबीमा पालिसीहै जिसकीवाक्यरचना प्रशुल्कीकृतकी जाती है। चूँकिशब्दावली/वाक्यरचनाप्रशुल्कीकृतकी जाती है,अतः बीमाकर्ताओंद्वारा बतायेगये प्रीमियमका एकसमानहोना स्वीकार्यनहीं है। सेवाका पता लगानेके लिए कोईसुस्पष्ट औरवस्तुनिष्ठमानदंड नहींहै। ग्राहक काप्रतिनिधिहोने के नाते,दलाल के पासयह सुनिश्चितकरने कादायित्व है किग्राहक कोसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेज मिले तथाउपयुक्त कवरऔर शर्तों केसंबंध में वह ग्राहकको उपयुक्त परामर्शदे। टीटीआईबीआईएलने यहसुनिश्चितनहीं किया है किग्राहक को उन्हींशर्तों,लाभों, सेवाओँके लिए निम्नतमप्रीमियम दरमिले। अतःटीटीआईबीआईएलने अपनेकार्यों कानिष्पादन आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 के अंतर्गतअनुसूची I – फार्मए में दियेगये बिन्दु 1 –प्रत्यक्षदलाल के कार्य- में निर्धारितरूप में नहींकिया है।

ii.            टीटीआईबीआईएलसे अपेक्षितहै कि वहग्राहकों केसाथ व्यवहार हरसमय परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथ करे, सावधानीऔर सतर्कता केसाथ कार्यकरे। ग्राहकके लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेजप्राप्त नकरने केद्वाराटीटीआईबीआईएलने उचित रूपसे स्वयं कासंचालन नहींकिया तथा बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 42डी (5)(जी)और 42डी(6) के साथपठित आचरणसंहिता सेसंबंधितअनुसूची I– फार्म एच केअंतर्गतग्राहक-संबंध सेसंबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन किया।

iii.          आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केअनुसारटीटीआईबीआईएलसे अपेक्षितहै कि ग्राहकको प्रस्तावितकिये जा रहे उत्पादोंके विकल्प कीमात्रा स्पष्टकरे, कीमत, कवरअथवा सेवा केतौर पर तुलनाउपलब्धकराये। टीटीआईबीईएलने विभिन्न बीमाकर्ताओंके उत्पादप्रस्तावितकरते हुए तुलनाउपलब्ध नहींकराई। अतःटीटीआईबीआईएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल) विनियम,2018 के विनियम 30और विनियम 8(2) केअंतर्गत आचरणसंहिता संबंधीअनुसूची I– फार्म एचके अंतर्गतग्राहक-संबंधसे संबंधित विषयोंमें आचरण काउल्लंघन कियाहै।

 

घ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)            प्राधिकरणनेटीटीआईबीआईएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंटीटीआईबीआईएलके विरुद्धलगाये गये आरोपोंकी जाँच की।प्राधिकरण नेटीटीआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। इसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)           अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबाद प्राधिकरणकी धारणा हैकिः

क) ग्राहकका प्रतिनिधिहोने के कारणटीटीआईबीआईएलका यहसुनिश्चितकरने कादायित्व है किग्राहकसर्वोत्तमशर्तें, लाभ, कवरेजप्राप्त करेतथा वह आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 के अंतर्गतअनुसूची I,फार्म ए मेंदिये गये बिन्दु1 – प्रत्यक्षदलाल के कार्य- के अनुसार ग्राहकको उपयुक्तबीमा कवर औरशर्तों केसंबंध में उचितपरामर्श दे। सभीबीमाकर्ताओंके संबंध में एकसमानदर रखते हुएटीटीआईबीआईएलने प्रत्यक्षदलाल केकार्यों कानिष्पादननहीं किया हैऔर आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 काउल्लंघन कियाहै।

ख) इसकेअलावा, आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण संहितासे संबंधितअनुसूची I- फार्म एचके अंतर्गतविक्रयव्यवहार सेसंबंधितविषयों में आचरणके बिन्दु सं. 3के अंतर्गतटीटीआईबीआईएलसे अपेक्षितहै कि वह ग्राहककोप्रस्तावाधीनउत्पादों केविकल्प कीमात्रास्पष्ट करे, कीमत,कवर अथवा सेवाके तौर परतुलना उपलब्धकराये।प्रस्तावाधीनउत्पादों केसंबंध मेंविकल्प कीमात्रास्पष्ट नहीं करतेहुए, कीमत, कवरअथवा सेवा केतौर पर तुलनाग्राहक कोउपलब्ध नहीं करातेहुएटीटीआईबीआईएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गत आचरणसंहिता सेसंबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक-संबंधसे संबंधित विषयोंमें आचरण काउल्लंघन कियाहै।

ग)   इसकेअतिरिक्त,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गत आचरणसंहिता के साथसंबंधितअनुसूची I– फार्म एच केअंतर्गतग्राहक-संबंधसंबंधी आचरणमें बिन्दुसं. 2 केअंतर्गतटीटीआईबीआईएलसे अपेक्षितहै कि वहग्राहकों केसाथ अपनाव्यवहार हरसमय परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथसंचालित करे, सावधानीऔर सतर्कता केसाथ कार्यकरे। ग्राहकके लिए सर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेजप्राप्त नकरते हुएटीटीआईबीआईएलने ग्राहकोंके साथ अपनाव्यवहार परमसद्भाव और सत्यनिष्ठाके साथ संचालितनहीं किया है,न ही सावधानीऔर सतर्कता केसाथ कार्यकिया है जिसकेद्वारा उसनेबीमा अधिनियम,1938 की धारा 42(डी)(5)(जी) और 42डी (6) केसाथ पठितआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गत आचरणसंहिता सेसंबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक-संबंधसे संबंधितविषयों में आचरणका उल्लंघनकिया है।

घ)   टीटीआईबीआईएलद्वारा कियेगयेउपर्युक्त सभीप्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं किटीटीआईबीआईएलने i) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4; ii)आईआरडीआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गत आचरणसंहिता सेसंबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक-संबंधके साथसंबंधितविषयों मेंआ#2330;रण केबिन्दु सं. 2; तथा iii) आईआररडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गत आचरणसंहिता सेसंबंधितअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक-संबंधसे संबंधित विषयोंमें आचरण केबिन्दु सं. 3 काउल्लंघन कियाहै।

ङ) एकसमानप्रीमियम,छूटें औरऐड-आनकीमत-निर्धारणरखने केद्वारा प्रायोजितएमआईएसपी ने निम्नलिखितदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकियाः क) 11(घ) –पालिसियों केप्रीमियम केनिर्धारण में प्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्षरूप सेनियंत्रण रखनाअथवाहस्तक्षेपकरना; 11() – अपनेव्यवसाय कासंचालनपालिसीधारक केहित के लिएहानिकर तरीकेसे करना; 11(ठ) -बीमा व्यवसाय मेहेर-फेर करनेमें लिप्तरहना; 11(ड) – अनुचितव्यापारपद्धतियोंमें लिप्तरहना।

च)   एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(बी) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरण मेंनिहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधि जोएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेकार्यान्वयनकी तारीखअर्थात् 1नवंबर 2017 से अबतक है, के लिए रु.1 करोड़ (एककरोड़ रुपये) काअर्थदंडलगाता है।

 

ग.निष्कर्ष

i.टीटीआईबीआईएलदेश में मोटरबीमा केविक्रय औरवितरण में एक महत्वपूर्णदलाल है। यह टोयोटाकिर्लोस्करमोटर प्रा. लि.का भाग है जिसकामोटर वाहन खंडमें मजबूतउपस्थिति है।अतः मोटर बीमादलाली खंड मेंशीर्षस्थदलालों में सेएक के रूप मेंटीटीआईबीआईएलको अन्य बीमादलालों के लिएएक आदर्श केरूप में देखाजाता है। ऐसी प्रत्याशाओंके आलोक में,टीटीआईबीआईएलसे यहप्रत्य़ाशा थीकि वह किसी भीत्रुटि के लिएस्थान न देतेहुए सावधानीपूर्वकतथा परमसद्भाव औरदायित्व केसाथ कार्यकरे। दुर्भाग्यवश,टीटीआईबीआईएलएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालन करनेमें विफल रहाजिनकानिर्माण पालिसीधारकोंऔर अन्यहितधारकों केहितों कासंरक्षण करनेके लिए कियागया था। यहउक्तएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके विभिन्नउपबंधों केउल्लंघनों केलिए लगाये गयेअर्थदंडों से सुस्पष्टहै। उक्तएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालन सुनिश्चितकरने और टीटीआईबीआईएलमें अभिशासनमें सुधारलाने के लिए,प्राधिकरणटीटीआईबीआईएलकोनिम्नलिखितपरिवर्तन करनेका निर्देशदेता हैः

क)बीमाकर्ताओंके पैनल को विघटितकरें औरप्लेटफार्मपर सभीबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरें, बीमाकर्ताओंकी कंप्यूटरप्रणालियोंके साथ पूर्णसमन्वय रखें, दलालके किसीहस्तक्षेप केबिना बीमाकर्ताओंकीप्रणालियोंसे सीधेप्रीमियम केभाव ग्राहकोंको बताये जाएँतथा अनुपालन 2 महीनेके अंदर रिपोर्टकरें। यदि कोईबीमाकर्तापैनल का भागनहीं बनना चाहता,तो साधारणबीमा कंपनी कासीईओ इस बातकी पुष्टिदलाल को लिखितमें करेगा।

ख)मोटर बीमापालिसी खरीदनेके लिए ग्राहककी सहमति कीअपेक्षा करनेकी वर्तमानप्रणाली कापुनः अभिकल्पनइस तरीके सेकरें कि ग्राहकनई मोटर बीमापालिसी केनिर्गम और उसकेनवीकरण के समयएक ओटीपीआधारितप्रणाली केमाध्यम सेबीमाकर्ता काचयन करने के विकल्पका प्रयोग करसके। दलालकंपनी यह पूराकाम 6 महीनेमें पूरा करेगीऔर अनुपालन कीरिपोर्टप्रस्तुतकरेगी।

ग)डीआईएसए /सीआईएसएप्रमाणितलेखा-परीक्षक सेप्राप्ततिमाहीलेखा-परीक्षारिपोर्ट प्रस्तुतकरें किइलेक्ट्रानिकप्लेटफार्म /पोर्टलएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकी अपेक्षाओंका अनुपालनकरता है तथाबीमाकर्ताओंद्वारा प्रभारितकियेजानेवालेप्रीमियम मेंकिसी भीप्रकार से हस्तक्षेपनहीं करताअथवाप्रतिबंधनहीं रखताअथवा किसी भीप्रकार सेग्राहक केविकल्प कोसीमित / प्रभावितनहीं करता।

घ)एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) तथापरिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काअनुपालनसुनिश्चितकरें औरअनुपालन की रिपोर्टप्रस्तुतकरें।

ii.प्राधिकरणइस बात केप्रति गंभीरदृष्टिकोणअपनाता है किटीटीआईबीआईएलके प्रधानअधिकारीद्वाराप्रस्तुतशपथ-पत्र तथ्योंके विपरीत है।विषय की गंभीरताको ध्यान मेंरखते हुए,प्राधिकरणएमआईएसपी दिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश15(घ)(1) के अधीननिर्देश देताहै कि टीटीआईबीआईएलइस आदेश कीतारीख से एकवर्ष के लिए प्रधानअधिकारी कोकार्यनिष्पादनके प्रोत्साहननिर्मुक्त(रिलीज़) नहींकरेगा। टीटीआईबीआईएलप्राधिकरण कोइन निर्देश काअनुपालन प्रस्तुतकरेगा।

iii. आरोप सं. 1, 2और 3 में निर्दिष्टउपर्युक्तनिर्णयों केआधार परटीटीआई-

बीआईएल इंश्योरेंसब्रोकर्सप्रा. लि. कोइसके द्वारानिर्देश दियाजाता है कि रु.

3,00,00,000/- (केवलतीन करोड़रुपये) काअर्थदंड अदाकरे।

iv.          रु. 3,00,00,000/-(तीन करोड़रुपये) काउक्त अर्थदंडटीटीआईबीआईएलद्वारा एनईएफटी/ आरटीजीएसके माध्यम से(जिसका ब्योराअलग से सूचितकिया जाएगा)इस आदेश कीप्राप्ति कीतारीख से 15 दिन कीअवधि के अंदरविप्रेषितकिया जाएगा।विप्रेषण की सूचनाटीटीआईबीआईएलद्वारा श्रीरणदीप सिंहजगपाल, मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती),आईआरडीएआई,सर्वे सं. 115/1,फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,हैदराबाद 500032 कोभेजी जाए।

v.            यदिबीमा दलालप्राधिकरण केउपर्युक्तनिर्णय सेअसंतुष्ट है, तोबीमा अधिनियम,1938 की धारा 110 केअनुसारप्रतिभूतिअपीलीयन्यायाधिकरण(एसएटी) को अपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।

 

(सुजय बनर्जी)

सदस्य (वितरण)

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः8 जनवरी 2020

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