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Title: दिशानिर्देश
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/विविध/004/01/2020
Date: 03/01/2020
विदेशी निवेशकों की अधिकता से युक्त बीमा मध्यवर्ती संस्थाओँ द्वारा लाभांशों

आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/विविध/004/01/2020 3 जनवरी 2020

 

विदेशीनिवेशकों कीअधिकता सेयुक्त बीमा मध्यवर्तीसंस्थाओँद्वारालाभांशों केप्रत्यावर्तनसंबंधीदिशानिर्देश

 

पृष्ठभूमि

प्राधिकरणने बीमामध्यवर्तीसंस्थाओँ में100% प्रत्यक्षविदेशी निवेशकी अनुमतिदेने के लिएआईआरडीएआई (बीमामध्यवर्ती)(संशोधन)विनियम, 2019अधिसूचित कियेहैं। उक्तविनियमों मेंविनिर्दिष्टएक शर्त यह हैकि विदेशीनिवेशकों कीअधिकांश शेयरधारितासे युक्त बीमामध्यवर्तीलाभांश काप्रत्यावर्तनकरने के लिएप्राधिकरण कीपूर्व अनुमतिप्राप्तकरेगा। अबनिम्नलिखितउपबंधों केअंतर्गतप्रदत्त शक्तिका प्रयोगकरते हुएः

i)            आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 59(3),

ii)           आईआरडीएआई(बीमा वेबसंग्राहक)विनियम, 2017 का विनियम42(ख),

iii)          आईआरडीएआई(बीमा विपणनफर्म का पंजीकरण)विनियम, 2015 काविनियम 28,

iv)          आईआरडीएआई(कारपोरेटएजेंटों कापंजीकरण) विनियम,2015 का विनियम 32,

v)           आईआरडीएआई(बीमासर्वेक्षक औरहानि निर्धारक)विनियम, 2015 काविनियम 26

vi)          आईआरडीएआई(अन्य पक्षप्रबंधक –स्वास्थ्य सेवाएँ)विनियम, 2016 काविनियम 27

प्राधिकरणविदेशीनिवेशकों कीअधिकांशशेयरधारितासे युक्त संबंधितबीमामध्यवर्तीसंस्थाओँ द्वारालाभांशों केप्रत्यावर्तनसंबंधी दिशानिर्देशजारी करता है।

 

1)   विदेशीनिवेशकों कीअधिकांशशेयरधारितासे युक्त बीमामध्यवर्तीसंस्थाओँद्वारा लाभांशोंकेप्रत्यावर्तनहेतु अनुमतिप्रदान करनेके लिए आवेदन

विदेशीनिवेशकों कीअधिकांशशेयरधारितासे युक्त बीमामध्यवर्ती जोलाभांशों केप्रत्यावर्तनके लिए अनुमतिकी अपेक्षाकरता है, फार्मआरडी-1 मेंप्राधिकरण कोआवेदनप्रस्तुत करेगा।

2)   अनुमतिप्रदान करनेके लिएप्राधिकरणद्वारा विचारकिया जाना – बीमामध्यवर्तीद्वाराप्रस्तुतअनुरोध पर विचारकरते समय प्राधिकरणनिम्नलिखितबिन्दुओं कोध्यान मेंरखेगाः

क.  प्रस्तावितलाभांश केभुगतान के बादबीमा मध्यवर्तीके पाससंबंधित बीमामध्यवर्तीविनियमों मेंविनिर्दिष्टरूप मेंसांविधिक रूपसे अपेक्षितन्यूनतमप्रदत्तपूँजी की 1.5गुनी निवलमालियत (नेटवर्थ) है।

ख. बीमामध्यवर्ती नेसमग्र रूप मेंसंबंधित पक्षकारोंको वित्तीयवर्ष मेंकंपनी के कुलव्ययों के 10%सेअधिक कोईभुगतान(लाभांशों कोछोड़कर अन्य)नहीं किया है।

ग.    बीमामध्यवर्ती केद्वारानवीनतमप्रौद्योगिकीगत,प्रबंधकीय औरअन्य कौशलोंकी व्यवस्थाकी गई है।

घ.    प्रस्तावितलाभांश चालूवर्ष के लाभमें से देयहोगा।

ङ.  प्राधिकरणने लाभांशोंकी घोषणा केलिए बीमा मध्यवर्तीपर कोईप्रतिबंधनहीं लगायाहै।

च.   बीमामध्यवर्ती नेबीमा अधिनियम,1938, आईआरडीए अधिनियम,1999, प्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेनियमों, विनियमों,दिशानिर्देशों,परिपत्रों,निदेशों केउपबंधों काअनुपालन कियाहै।

छ.  कोईअन्य विषय जोप्राधिकरणसुसंगत मानसकता है।

 

3)   देयलाभांश कीमात्रा

i.             लाभांशभुगतानअनुपात 75%सेअधिक नहींहोगा। लाभांशभुगतानअनुपात का परिकलनवर्षके दौरान करके बाद लाभकी तुलना में वर्षमें देयलाभांश (लाभांश कर कोछोड़कर) केप्रतिशत केरूप में कियाजाएगा।

ii.            यदिसंबंधित अवधिके लिए लाभमें कोईअसाधारण लाभ/आयशामिल है, तोभुगतानअनुपात की संगणनाविवेकपूर्णभुगतानअनुपात केअनुपालन कीगणना करने केलिए ऐसीअसाधारण मदोंको छोड़ने केबाद की जाएगी।

iii.          बीमामध्यवर्तीजिस वित्तीयवर्ष के लिएलाभांश कीघोषणा कर रहाहै, उससेसंबंधितवित्तीयविवरणसांविधिकलेखा-परीक्षकोंद्वारा ऐसी किन्हींशर्तों केनिर्धारण सेमुक्त होनेचाहिए जिनकाप्रतिकूलप्रभाव उसवर्ष के दौरानलाभ पर पड़ताहो। इस आशय कीकोई कमी होनेकी स्थिति मेंलाभांशभुगतानअनुपात कीसंगणना करतेसमय निवल लाभका उपयुक्तरूप मेंसमायोजन कियाजाना चाहिए।

 

4)   आवेदनके निपटान केलिए समयावधि – यदिआवेदन कीप्राप्ति से 30दिन के अंदरकोई प्रश्नउठाये बिनाअथवास्पष्टीकरणमाँगे बिना आवेदननहीं निपटायाजाता है/अनुमोदितनहीं कियाजाता है, तो यहसमझा जाएगा किउसका अनुमोदनकिया गया है।इसकेअतिरिक्त, यदिकोई प्रश्नउठाया जाता हैअथवास्पष्टीकरणमाँगा जाताहै, तो आवेदकसे उक्तप्रश्न के लिएसंतोषजनकउत्तर अथवासंतोषजनकस्पष्टीकरणप्राप्त होनेके बाद आवेदनका निपटानउसके प्राप्तहोने से 30 दिनके अंदर कियाजाएगा, तथाऐसा न करने परयह समझा जाएगाकि आवेदन काअनुमोदन कियागया है।

 

5)    स्पष्टीकरणजारी करने केलिए अध्यक्षकी शक्तिः इनदिशानिर्देशोंके किसी भीउपबंध को लागूकरने अथवाउसका अर्थलगाने मेंकिसी भीकठिनाई को दूरकरने के लिएप्राधिकरण काअध्यक्ष समय-समयपर उपयुक्तस्पष्टीकरणजारी कर सकताहै।

 

 

सुजयबैनर्जी

सदस्य,आईआरडीएआई

 

फार्मआरडी – 1 (खंड 1)

विदेशीनिवेशकोंद्वाराअधिकांशशेयरधारितासे युक्त बीमामध्यवर्तीद्वारालाभांशों केप्रत्यावर्तनहेतु अनुमतिप्रदान करनेके लिए आवेदन

क्रम सं.

विवरण

 

1

बीमा मध्यवर्ती का नाम

पंजीकरण सं.

 

2

बीमा मध्यवर्ती की श्रेणी – (बीमा दलाल/बीमा वेब संग्राहक/बीमा विपणन फर्म/कारपोरेट एजेंट/बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक/अन्य पक्ष प्रबंधक – स्वास्थ्य सेवाएँ)

 

3

लेखांकन अवधि

 

4

न्यूनतम प्रदत्त पूँजी (रु.)

 

5

31.3.20__ को निवल मालियत (नेट वर्थ) (रु.)

 

6

1.4.20__ से 31.3.20__ तक के वित्तीय वर्ष में बीमा मध्यवर्ती के कुल व्यय

 

7

वित्तीय वर्ष 20__- 20__ के दौरान समग्र रूप में संबंधित पक्षकारों को बीमा मध्यवर्ती द्वारा किये गये भुगतान (लाभांशों को छोड़कर अन्य)

 

8

बीमा मध्यवर्ती द्वारा की गई नवीनतम प्रौद्योगिकीगत, प्रबंधकीय और अन्य कौशलों की व्यवस्था

 

9

वित्तीय वर्ष 20__- 20__ के लिए कर के बाद लाभ (रु.)

 

10

लाभांश की दर

 

11

प्रस्तावित लाभांश की राशि (लाभांश कर को छोड़कर) (रु.)

 

12

भुगतान अनुपात (11/9)

 

13

असाधारण लाभ/ आय

 

·        कृपयावित्तीय वर्ष20__ से 20__के लिएलेखा-परीक्षितवित्तीयविवरण संलग्न करें।

 

इसघोषणा परप्रधानअधिकारी/मुख्यकार्यकारीअधिकारी(सीईओ) द्वाराहस्ताक्षरकिये जानेचाहिए

1)   मैंइसके द्वारावित्तीय वर्ष20__-20__केसंबंध मेंलाभांशों केप्रत्यावर्तनहेतु अनुमतिमाँगने के लिएआवेदन करता/करतीहूँ।

2)    मैंनेबीमामध्यवर्तियोंद्वारालाभांशों केप्रत्यावर्तनसंबंधीआईआरडीएआईदिशानिर्देशपढ़े हैं तथामैं पुष्टिकरता/करतीहूँ किः

क.  मैं लाभांशोंकेप्रत्यावर्तनके लिए अनुमतिप्रदान करनेहेतु आवेदनकरने के लिएपात्र हूँ।

ख. मैंवक्तव्य देता/देतीहूँ कि हमनेउपर्युक्तविवरण के लिएसही और संपूर्णसूचनाप्रस्तुत कीहै जिसपरअनुमतिप्रदान करनेके प्रयोजनोंके लिए उचितरूप से संगतरूप में विचारकिया जा सकताहै।

ग.     मैंपुष्टि करता/करतीहूँ किः

i.             हमनेबीमा अधिनियम,1938, आईआरडीएअधिनियम, 1999,प्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेनियमों,विनियमों,दिशानिर्देशों,परिपत्रों,निदेशों आदिका अनुपालनकिया है।

ii.            प्रस्तावितलाभांशवित्तीय वर्ष20__-20__में से देयहोगा।

iii.          प्राधिकरणने लाभांशोंकी घोषणा केलिए हम पर कोईस्पष्टप्रतिबंधनहीं लगायेहैं।

iv.          लाभांशभुगतानअनुपात 75%सेअधिक नहीं है।

v.            हम जिसवित्तीय वर्षके लिए लाभांशकी घोषणा कररहे हैं उससेसंबंधितवित्तीयविवरण सांविधिकलेखा-परीक्षकोंद्वारा ऐसी किन्हींशर्तों केनिर्धारण सेमुक्त हैं, जिनकाप्रतिकूलप्रभाव उसवर्ष के दौरानलाभ पर पड़ता हो।

vi.          निवलमालियत (नेटवर्थ) प्रस्तावितलाभांशभुगतान के बादप्रदत्त पूँजीकी 1.5 गुनी है।

घ.    मैंघोषणा करता/करतीहूँ कि आवेदनफार्म मेंप्रस्तुतसूचना संपूर्णऔर सही है।

 

(प्रधानअधिकारी/मुख्यकार्यकारीअधिकारी केहस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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