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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/टीआरएसएच/235/12/2019
Date: 24/12/2019
बीएनपी परिबास कार्डिफ़ एस.ए.द्वारा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के

आदेश

 

संदर्भसं.: आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/टीआरएसएच/235/12/2019 दिनांकः24.12.2019

 

बीएनपीपरिबासकार्डिफ़एस.ए.द्वाराएसबीआई लाइफइंश्योरेंसकंपनीलिमिटेड केमामले में

बीएनपीपरिबासकार्डिफ एस.ए.द्वाराएसबीआई लाइफइंश्योरेंसकंपनीलिमिटेड के 5,07,40,000 ईक्विटीशेयरों केअंतरण केमामले मेंआदेश

निम्नलिखितके आधार पर

(i)      प्राधिकरणद्वारा एसबीआईलाइफइंश्योरेंसकंपनी लि. (इसआदेश में इसकेबाद एसबीआईलाइफ केरूप मेंउल्लिखित) केविदेशीप्रवर्तक मेसर्सबीएनपीपरिबासकार्डिफ एस.ए.(इस आदेश में इसकेबाद कार्डिफ के रूप मेंउल्लिखित) कोजारी किया गयाकारण बताओनोटिस(एससीएन)दिनांक 12 जून 2019।

(ii)     उपर्युक्तकारण बताओनोटिस(एससीएन) केलिए कार्डिफद्वारा दियागया उत्तरदिनांक 31जुलाई 2019।

(iii)     भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (आईआरडीएआई)के कार्यालय,फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट,नानकरामगूडा,हैदराबाद मेंडा. सुभाष सी.खुंटिआ,अध्यक्ष, आईआरडीएआई,की अध्यक्षतामें 15 अक्तूबर 2019को अपराह्न 3.30बजे आयोजितवैयक्तिकसुनवाई केदौरानकार्डिफद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरण।कार्डिफ काप्रतिनिधित्वश्रीफ्रेडरिक डेविलियर्स,प्रमुख, विधिककार्य और श्रीजोनाथनबेजुलोव्स्की,प्रमुख, कंपनीविधि कार्यद्वारा कियागया।

(iv)    वैयक्तिकसुनवाई के बादकार्डिफद्वारा पत्रदिनांक 30अक्तूबर 2019 के अनुसारकिये गयेअतिरिक्तप्रस्तुतीकरण।

 

2. एसबीआईलाइफ नेप्राधिकरण कोअपने पत्र दिनांक30 मार्च 2019द्वारा 29मार्च 2019 कोआन-मार्केटलेनदेन के तौरपर कार्डिफद्वारा धारित5,07,40,000 ईक्विटी शेयरोंके विक्रय केसंबंध मेंभारतीयप्रतिभूति औरविनिमय बोर्ड(भेदियाव्यापार कानिषेध)विनियम, 2015 केविनियम 7(2) केअनुसरण मेंकार्डिफ सेप्राप्त प्रकटीकरणके बारे मेंसूचित किया जोएसबीआई लाइफकी कुलशेयरधारिताका 5.069% बनताहै।

 

3. एसबीआईलाइफ द्वाराफाइल किये गयेदस्तावेजोंकी जाँच की गईतथा यह पायागया किकार्डिफ नेशेयरों काविक्रयबहुविधपक्षकारों कोआईआरडीएआई कापूर्वअनुमोदनप्राप्त कियेबिना किया, जोकि आईआरडीएआई (बीमाकंपनियों केईक्विटीशेयरों काअंतरण) विनियम,2015 (इस आदेश मेंइसके बाद (“अंतरणविनियम” केरूप मेंउल्लिखित) केविनियम 3(ख) औरआईआरडीएआई(सूचीबद्धबीमाकंपनियाँ)दिशानिर्देश,2016 (इस आदेश मेंइसके बाद सूचीबद्धबीमाकंपनियाँ दिशानिर्देश के रूप मेंउल्लिखित) केसाथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 (इसआदेश में इसकेबाद “अधिनियम के रूप मेंउल्लिखित) कीधारा 6ए(4)(बी)(iii) के अंतर्गतअपेक्षित है।

 

4.आईआरडीएआई नेएसबीआई लाइफऔर कार्डिफ सेउपर्युक्तलेनदेन के लिएपूर्वअनुमोदन की अपेक्षान करने के लिएस्पष्टीकरणमाँगा।एसबीआई लाइफऔर कार्डिफ केप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेपर यह देखागया किकार्डिफ नेअंतरणविनियमों केविनियम 3(ख) औरसूचीबद्धबीमाकंपनियाँ दिशानिर्देशोंके साथ पठितअधिनियम कीधारा 6ए(4)(बी)(iii) के अंतर्गतअपेक्षित रूपमेंप्राधिकरण कापूर्वअनुमोदनप्राप्त कियेबिना 5,07,40,000ईक्विटीशेयरों काविक्रय कियाजो एसबीआईलाइफ की कुलशेयरधारिताका 5.069% बनतेहैं। अतःकार्डिफ कोपत्र सं. 108.1/2/एफएण्डए-जीवन/एसबीआईएलआईसी/-आरईएसटीआर/2018-19/61दिनांक 12 जून 2019के द्वारा कारणबताओ नोटिसजारी किया गयाकि बीमाअधिनियम और आईआरडीएआईअधिनियम केअधीन बनायेविनियमों और/यादिशानिर्देशों/परिपत्रोंके साथ पठितबीमा अधिनियम,1938 और आईआरडीएअधिनियम, 1999 केसंबंधितउपबंधों केअनुसारउपयुक्तकार्रवाईक्यों नहींप्रारंभ की जानीचाहिए।कार्डिफ नेपत्र दिनांक 25जुलाई 2019 केद्वारा उत्तरदिया तथा एकवैयक्तिकसुनवाई केअवसर के लिएभी अनुरोधकिया, जोहैदराबादस्थितप्राधिकरण के कार्यालयमें 15 अक्तूबर 2019को प्रदानकिया गया।

 

5. वैयक्तिकसुनवाई केदौरानकार्डिफ केप्रतिनिधियोंके ध्यान मेंयह लाया गयाकि एसबीआईलाइफ ने 28मार्च 2019 केअपने ई-मेल केद्वारा प्रस्तावितलेनदेन हेतुआईआरडीएआई कापूर्वअनुमोदनप्राप्त करनेके लिए लेनदेनकी तारीखअर्थात् 29मार्च 2019 सेपहले कार्डिफको सूचित कियाथा। एसबीआई लाइफने कार्डिफ सेयह भी अनुरोधकिया कि इससंबंध मेंआईआरडीएआई सेप्राप्तअनुमोदन की प्रतिउन्हेंउपलब्ध कराईजाए। एसबीआईलाइफ से उक्तसूचना मिलनेके बावजूद,कार्डिफ ने अंतरणविनियमों केविनियम 3(ख) औरसूचीबद्धबीमा कंपनियाँदिशानिर्देशोंके साथ पठितअधिनियम कीधारा 6ए(4)(बी)(iii) के उपबंधोंका उल्लंघनकरते हुएआईआरडीएआई कापूर्वअनुमोदन प्राप्तकिये बिनाउक्त लेनदेनकर दिया।

 

6. वैयक्तिकसुनवाई केदौरानकार्डिफ ने यहपुष्टि की किपूर्वअनुमोदन कीअपेक्षाइसलिए नहीं कीगई कि उनकेविधि परामर्शदाताने उन्हेंसूचित किया किपूर्व अनुमोदनप्राप्तकर्ताके लिएअपेक्षित था,न किअंतरणकर्ताके लिए। कार्डिफकेप्रतिनिधियोंने यह भीप्रस्तुत कियाकि अपनेपरामर्शदाताकी सलाह परउन्होंने सहीतौर परविश्वास कियाकि आईआरडीएआईका पूर्वअनुमोदनआवश्यक नहींथा और इसलिएपूर्व अनुमोदननहीं माँगागया। जबअधिनियम औरविनियमों केउपबंध उनकोबताये गये, तबउन्होंने आईआरडीएआईसे इरादतन नकी गई उक्तत्रुटि कीअनदेखी(कंडोन) करनेका अनुरोधकिया तथा यह प्रस्तुतीकरणकिया किभविष्य मेंइसे दुहरायानहीं जाएगातथा विधि केउपबंधअनुपालन के लिएकार्डिफ केप्रबंधक-वर्गके ध्यान मेंलाये जाएँगे।साथ ही,कार्डिफ नेउपर्युक्तशेयरों केविक्रय के लिएआईआरडीएआई काकार्योत्तरअनुमोदनप्रदान करनेके लिए भीअनुरोध किया।

 

7. निर्णयः

 

प्राधिकरणध्यान देता हैकि एसबीआईलाइफइंश्योरेंसकंपनी लि. कीशेयरधारिताका 5.069% बननेवाले5,07,40,000 ईक्विटी शेयरोंके अंतरण केलिए कार्डिफद्वारा किया गयालेनदेन जोकिशेयर बाजार केमाध्यम से 29 मार्च2019 को किया गया,अंतरणविनियमों केविनियम 3(ख) औरसूचीबद्धबीमाकंपनियाँदिशानिर्देशोंके साथ पठितअधिनियम कीधारा 6ए(4)(बी) (iii) का उल्लंघनहै। वैयक्तिकसुनवाई केदौरानकार्डिफ केद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणोंऔर एक उदारदृष्टिकोणअपनाने के लिएकिये गये उनकेअनुरोध कोध्यान मेंरखते हुए,प्राधिकरणइसके द्वाराअंतरण केउपर्युक्तलेनदेन को कार्योत्तरअनुमोदनप्रदान करताहै। चूँकि विधिका अनुपालनपूर्णतःएकमात्र उनका उत्तरदायित्वहै, अतःकार्डिफ कोइसके द्वारासूचित कियाजाता है कि वे भविष्यमें यथाप्रयोज्यसभी विधिक औरविनियामकशर्तों कापालनसुनिश्चितकरने के लिएउचित सतर्कता बरतें।

 

8. यदिकार्डिफ इसआदेश सेअसंतुष्ट है,तो बीमा अधिनियम,1938 की धारा 110 केउपबंधों केअनुसारमाननीयप्रतिभूतिअपीलीय न्यायाधिकरण(एसआईटी) कोअपीलप्रस्तुत कीजा सकती है।

 

(डा.सुभाष सी.खुंटिआ)

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 23दिसंबर 2019

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