Document Detail
भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण
INSURANCEREGULATORY AND DEVELOPMENT
AUTHORITYOF INDIA
बिक्रीकेन्द्रउत्पाद औरविक्रेता –जीवन बीमा
संबंधी
मास्टरपरिपत्र
आईआरडीएआई
2दिसंबर,
संस्करण
संदर्भःआईआरडीएआई
बिक्रीकेन्द्रउत्पाद औरविक्रेता –जीवन बीमा
संबंधी
मास्टरपरिपत्र
1. सामान्यरूप से जनताको जीवन बीमातक आसान पहुँचउपलब्ध करानेमेंपरिवर्धितप्रोत्साहन देनेतथा अपनेविकास कीकार्यसूची केभाग के रूपमें बीमाव्यापन औरसघनता में वृद्धिकरने के लिएप्राधिकरण नेनिम्नलिखित दिशानिर्देशजारी किये थे।
(क) सं.आईआरडीए/
(ख)सं.आईआरडीए/
2. यहमास्टरपरिपत्रउपर्युक्त दोदिशानिर्देशोंतथा कुछपरिवर्धनों
3.
4.
यहमास्टरपरिपत्रनिम्नलिखितपर लागू होगा
5.
5.1 “अधिनिय़म
5.2 “प्राधिकरण
भारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण अभिप्रेतहै।
5.3 “बिक्रीकेन्द्र विक्रेता– जीवन बीमा
5.4 “बिक्रीकेन्द्रउत्पाद – जीवनबीमा”(इस मास्टरपरिपत्र मेंइसके बादपीओएस –जीवनउत्पाद के रूपमें उल्लिखित)से बिलकुलसादे प्रकारका सरल उत्पादअभिप्रेत हैजिसमेंप्रत्येक लाभपूर्वपरिभाषितहै और विक्रयके समय हीप्रारंभ मेंस्पष्ट रूप सेप्रकट कियाजाता है तथासमझने में अत्यंतसरल है।
भाग-
6.1पीओएस-जीवनउत्पादों केअंतर्गतप्रस्तावितउत्पादों कीश्रेणी /स्वरूपइसके नीचेदिये गये रूपमें होगाः
क. प्रीमियमकी वापसी केसाथ अथवा उसकेबिना विशुद्धसावधि बीमाउत्पाद
ख. असंबद्धलाभरहितबंदोबस्तीउत्पाद(उत्तरजीवितालाभ कीविशेषता भीअनुमत है)
ग. तत्कालवार्षिकीउत्पाद
घ. असंबद्ध,नियत लाभों सेयुक्तसममूल्येतरस्वास्थ्यबीमा उत्पाद
ङ. कोईअन्य उत्पाद
13.1`मुख्यविशेषताओं कादस्तावेज वप्रस्ताव फार्म
13.2मुख्यविशेषताओं केदस्तावेज(केएफडी) में (क) मृत्युपर बीमित राशि(ख) परिपक्वतालाभ (ग) अभ्यर्पणमूल्य (घ)प्रदत्तमूल्य, यदिकोई हो (ङ) अपवर्जन(च) लोगो आदि केसाथ जीवनबीमाकर्ता के पंजीकृतनाम और पतासहित योजना केअंतर्गत सभीमुख्य लाभअवश्य निहितहोने चाहिए।
13.3आनलाइनपद्धति में एकस्क्रीन मेंकेएफडी के लिएएक सुस्पष्टऔर विशिष्टसहमतिप्राप्त कीजाएगी तथा ऐसेकेएफडी की एकप्रतिप्रस्तावक कोमेल की जाएगी।
13.4 प्रत्येक“मुख्यविशेषताओं केदस्तावेज वप्रस्तावफार्म”
भाग-
17.1पीओएसपी-एलआईके लिए पहचानके स्वीकार्यप्रमाण हैं
(क) पैन कार्ड
(ख) आधार कार्ड
17.2पीओएसपी-एलआईकम से कम 18 वर्षकी आयु कोपूरा कर चुकाहोगा तथा 10वीं कक्षामेंउत्तीर्णताकी शैक्षिकयोग्यता रखेगा।
17.3पीओएसपी-एलआईको नियुक्तकरने केप्रस्तावकरनेवालाजीवन बीमाकर्ताअथवा बीमामध्यवर्ती
(क) उम्मीदवारके लिएपन्द्रह (15)घंटे काआंतरिक प्रशिक्षणसंचालितकरेगा।
(ख)प्रशिक्षणकेसफलतापूर्वकसमापन परपरीक्षा कासंचालनकरेगा।
(ग) परीक्षाउत्तीर्णकरनेवालेउम्मीदवार कोप्रमाणपत्रजारी करेगा।
(घ) परीक्षाउत्तीर्णकरने से 15 दिनके अंदर परीक्षामें सफलउम्मीदवारोंको उपयुक्तशर्तों के साथनियुक्तिपत्र जारीकरते हुएपीओएसपी-एलआईके रूप मेंनियुक्तकरेगा।
(ङ) पीओएसपी-एलआईको एकपीओएस-कूट आबंटितकरेगा तथा वहपीओएसपी-एलआईको जारी किये गयेनियुक्तिपत्रों मेंरखेगा।
(च) उसवित्तीय वर्षकी समाप्ति सेजिसमें प्रशिक्षणऔर परीक्षा कासंचालन कियाजाता है, कम सेकम पाँच (5) वर्षके लिए उचितप्रशिक्षण औरपरीक्षाअभिलेख रखेगातथाप्रत्यक्ष(आनसाइट) निरीक्षणके दौरानप्राधिकरण केनिरीक्षणअधिकारी कोउपलब्धकराएगा।
17.4 पीओएसपी-एलआईके प्रशिक्षणके लिए माडलपाठ्यक्रमअनुबंध-IIIकेरूप में इसकेसाथ संलग्न हैजिसमेंसमय-समय परबीमाकर्ताद्वाराअभिकल्पितविभिन्न पोओएस-जीवनउत्पादों कीविशेषताएँशामिल की जा सकतीहैं तथाबीमाकर्ता औरमध्यवर्तियोंकी बदलती आवश्यकताके अनुसारइनका आशोधन औरविकास किया जासकता है।
17.5 पीओएसपी-एलआईबिक्रीकेन्द्र –जीवन बीमा उत्पादोंकी अपेक्षा(सलिसिटेशन)और
17.6 पीओएसपी-एलआईको जीवनबीमाकर्ताओंके सूक्ष्मबीमाउत्पादों कावितरण करने
18.1जीवन बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा(सलिसिटेशन) औरविपणन करने केलिएप्राधिकृत
बीमाकर्ताअथवा बीमामध्यवर्तीपीओएसपी-एलआईकी नियुक्तिकर सकता है।
18.2बीमामध्यवर्ती केद्वारा नियुक्तपीओएसपी-एलआईऐसे सभीबीमाकर्ताओं के
पीओएस-जीवनउत्पाद औरसूक्ष्म बीमाउत्पाद बेचसकता है जिनकेजीवन बीमा
उत्पाद बेचनेके लिएसंबंधित मध्यवर्तीप्राधिकृतहै।
19.1पीओएसपी-एलआईऐसे जीवन बीमाउत्पाद बेचसकता है जोपीओएस-जीवनउत्पादों केरूप में प्राधिकरणके पास फाइलकिये गये होंऔर प्राधिकरणद्वाराअनुमोदित हों।
19.2बीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंके लिए बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा तथाबिक्रीकेन्द्र –जीवन बीमाउत्पादों केसंबंध मेंसमय-समय परप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गये दिशानिर्देशों
20.1प्रत्येकप्रस्तावफार्म, चाहेकागजी अथवा कागजरहितरूप में हो,बीमा पालिसीऔर अन्यसंबंधितदस्तावेजपीओएस कूट कोदर्ज करने केलिए प्रावधानसे युक्तहोंगे, जिससेपालिसी को उसपीओएसपी-एलआईके साथ संबद्धकिया जा सकेजो उक्तपालिसी को बेचरहा है।
20.2प्रस्तावफार्म और बीमापालिसी में पीओएसपी-एलआईके पीओएस कूटको दर्ज करनेके लिए जीवनबीमाकर्ताउत्तरदायीहै। जीवनबीमाकर्ता अपनाप्रतिनिधित्वकरनेवालेपीओएसपी-एलआईके आचरण केलिएउत्तरदायीहोगा तथा उक्तपीओएसपी-एलआईकी ओर से कोईभी कदाचारअधिनियम की धारा102 के उपबंधोंके अनुसारजीवनबीमाकर्ता को दंडके लिए भागीबनायेगा।
20.3बीमा मध्यवर्तीके माध्यम सेकिये गयेविक्रय केलिए, बीमामध्यवर्तीप्रस्तावफार्म मेंपीओएसपी-एलआईके पीओएस कूटको दर्ज करेगातथा इसी प्रकारबीमाकर्ता सेभी अपेक्षितहै कि वह बीमापालिसी में यहदर्ज करे।बीमामध्यवर्तीअपने द्वारानियुक्त कियेगयेपीओएसपी-एलआईके आचरण केलिएउत्तरदायीहोगा तथाबिक्रीकेन्द्रविक्रेता कीओर से किसी भीकदाचार के लिएअधिनियम कीधारा 102 केउपबंधों केअनुसार दंड केलिए वह भागीहोगा।
20.4 बीमामध्यवर्ती केपंजीकरणप्रमाणपत्रका नवीकरणकरते समयविचार कियेजानेवाले कारकोंमें से एककारक बीमामध्यवर्ती केपास कार्यकरनेवाले
21. अनुपालन
21.1जीवनबीमाकर्ता औरबीमामध्यवर्तीपीओएसपी-एलआईके पीओएस कूटके साथ संबद्धबिक्री केन्द्रविक्रेताओंद्वाराप्रस्तुतपहचान के प्रमाणका विवरण प्राप्तकरने के लिएअपनी नीतिप्रबंधन प्रणालीमें उपयुक्तव्यवस्थाकरेंगे।
21.2पीओएसपी-एलआईजब बीमाकर्ताके द्वारानियुक्त कियेजाएँगे, तब उसबीमाकर्ता केनियमों औरप्रक्रियाओँके अनुपालन केअधीन उसबीमाकर्ता केपास व्यवसायरखेंगे।
22.
25.2दूसरी छमाहीअवधि (अक्तूबरसे मार्च तक)के लिए उक्तसूचना वर्ष केसंचयी विवरणके साथ 30 अप्रैलको अथवा उससेपहलेप्रस्तुत कीजानी चाहिए।
इसमास्टरपरिपत्र मेंनिहित किसी भीउपबंध केसंबंध मेंकिसी भी शंकाअथवाअस्पष्टता कीस्थिति मेंप्राधिकरण काअध्यक्षआवश्यक समझेगये रूप मेंपरिपत्रोंअथवादिशानिर्देशोंके माध्यम सेउपयुक्तस्पष्टीकरणजारी कर सकताहै।
अनुबंध-
यहमास्टरपरिपत्रप्राधिकरणद्वारा जारी कियेगयेनिम्नलिखितदिशानिर्देशोंऔर परिपत्रोंका अधिक्रमणकरता हैः
क्रम सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
1 | आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/ 223/11/2016 | 7 नवंबर 2016 | बिक्री केन्द्र विक्रेता – जीवन बीमा संबंधी दिशानिर्देश |
2 | आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/ 222/11/2016 | 7 नवंबर 2016 | बिक्री केन्द्र उत्पाद – जीवन बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश |
3 | आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/ 223/2017 | 7 फरवरी 2017 | बिक्री केन्द्र विक्रेता संबंधी दिशानिर्देशों का आशोधन |
4 | आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/ पीओएस/185/08/2017 | 4 अगस्त 2017 | बिक्री केन्द्र (पीओएस) – जीवन बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों का आशोधन |
अनुबंध-
प्रवेश के समय न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
परिपक्वता के समय अधिकतम आयु | 65 वर्ष |
पालिसी की अवधि | न्यूनतम – 5 वर्ष अधिकतम – एफएण्डयू आवेदन में यथाप्रस्तावित |
मृत्यु पर देय बीमित राशि | न्यूनतम – एफएण्डयू में यथाप्रस्तावित अधिकतम – कोई सीमा नहीं (केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन के अधीन) (बीमित राशि केवल रु. 50,000 के गुणजों में ही होगी) |
छूट अवधि | वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार |
पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) अवधि | वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार |
प्रतीक्षा अवधि (केवल दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य के लिए) | जोखिम की स्वीकृति की तारीख से प्रथम 90 दिन की अधिकतम अवधि तक अनुमत |
मृत्यु पर देय लाभ (दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य): यदि मृत्यु घटित होती है क. प्रतीक्षा अवधि के दौरान (यदि कोई हो) ख. प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद |
प्रदत्त प्रीमियम का 100%
मृत्यु पर देय बीमित राशि |
दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ | `मृत्यु पर देय बीमित राशि’ के समान। कोई प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं है। |
परिपक्वता पर देय लाभ (प्रीमियम की वापसी के बिना) | शून्य |
परिपक्वता पर देय लाभ (प्रीमियम की वापसी सहित) | प्रदत्त प्रीमियम का कम से कम 100% |
जोखिम अंकन की शर्तें | केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन |
अभ्यर्पण मूल्य | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ (एडीबी) (अंतर्निहित) | केवल अंतर्निहित एडीबी की ही अनुमति है |
कमीशन | मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त पीओएसपी के लिए बीमाकर्ता द्वारा कोई कमीशन देय नहीं है।
बीमाकर्ता द्वारा सीधे नियुक्त पीओएसपी के लिए, उत्पाद एफएण्डयू में यथाप्रस्तावित और वैयक्तिक एजेंटों के लिए प्रयोज्य रूप में प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित। |
अन्य विशेषताएँ / शर्तें | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
परिपक्वता के समय अधिकतम आयु | 65 वर्ष |
पालिसी अवधि | न्यूनतम – 5 वर्ष अधिकतम – 20 वर्ष |
मृत्यु पर देय बीमित राशि | अधिकतम – 10 लाख (एडीबी को छोड़कर) |
परिपक्वता पर देय बीमित राशि | समग्र राशि में गारंटीकृत परिपक्वता लाभ |
छूट अवधि | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
पुनःप्रवर्तन अवधि | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
मृत्यु पर देय लाभ (दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य): यदि मृत्यु घटित होती है i. प्रतीक्षा अवधि के दौरान (यदि कोई हो) ii. प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद |
प्रदत्त प्रीमियम का 100%
मृत्यु पर देय बीमित राशि |
दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ | `मृत्यु पर देय बीमित राशि’ के समान। कोई प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं है। |
परिपक्वता पर देय लाभ | एकमुश्त रूप में समग्र राशि में गारंटीकृत परिपक्वता पर देय लाभ (निपटान के विकल्पों की अनुमति नहीं है) |
अभ्यर्पण मूल्य | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
प्रतीक्षा अवधि (केवल दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य) | जोखिम की स्वीकृति की तारीख से प्रथम 90 दिन की अधिकतम अवधि तक अनुमत |
दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ (एडीबी) | केवल अंतर्निहित एडीबी की अनुमति है |
ऋण की सुविधा, यदि कोई हो | अनुमति दी गई है |
कमीशन | मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त पीओएसपी के लिए बीमाकर्ता द्वारा कोई कमीशन देय नहीं है।
बीमाकर्ता द्वारा सीधे नियुक्त पीओएसपी के लिए, उत्पाद एफएण्डयू में प्रस्तावित तथा वैयक्तिक एजेंटों के लिए प्रयोज्य रूप में प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित। |
जोखिम-अंकन की शर्तें | केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन |
एकल जीवन पर बीमित राशि की अधिकतम सीमा | बीमाकर्ता के स्तर पर रु. 10 लाख (एडीबी को छोड़कर) (प्रति बीमाकर्ता) |
अन्य विशेषताएँ | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
तत्काल वार्षिकी का प्रकार केवल `मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी सहित जीवन वार्षिकी’ की अनुमति दी गई है। | |
प्रवेश के समय न्यूनतम/अधिकतम आयु | न्यूनतम – 40 वर्ष अधिकतम – 70 वर्ष |
प्रीमियम की पद्धति | केवल एकल प्रीमियम |
अधिकतम प्रीमियम | कोई सीमा नहीं |
न्यूनतम वार्षिकी | वर्तमान विनियम के अनुसार |
मृत्यु पर देय लाभ | क्रय मूल्य की वापसी |
कमीशन | मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त पीओएसपी के लिए, बीमाकर्ता द्वारा कोई कमीशन देय नहीं है।
बीमाकर्ता द्वारा सीधे नियुक्त पीओएसपी के लिए, उत्पाद एफएण्डयू में प्रस्तावित और वैयक्तिक एजेंटों के लिए प्रयोज्य रूप में प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित। |
अन्य विशेषताएँ | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
प्रवेश के समय आयु | न्यूनतम – 90 दिन अधिकतम – वर्तमान स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार |
परिपक्वता के समय अधिकतम आयु | वर्तमान स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार |
पालिसी की अवधि | न्यूनतम – 5 वर्ष, अधिकतम – एफएण्डयू आवेदन में प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में |
बीमित राशि | न्यूनतम – उत्पाद के अंतर्गत यथाप्रस्तावित अधिकतम – रु. 15 लाख (वैयक्तिक) रु. 20 लाख (फ्लोटर और वैयक्तिक) (बीमित राशि केवल रु. 5,000 के गुणज में) |
प्रीमियम की पद्धति | वार्षिक / एकल |
छूट अवधि | वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार |
पुनःप्रवर्तन अवधि | वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार |
प्रतीक्षा अवधि (किसी भी रोग के लिए) | जोखिम की स्वीकृति की तारीख से प्रथम 90 दिन से अनधिक अवधि की अनुमति है |
लाभः (कवर की गई बीमारी / आकस्मिकता के निदान पर)
प्रतीक्षा अवधि (यदि कोई हो) के दौरान प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद |
- प्रदत्त प्रीमियम के 100% की वापसी
- संपूर्ण बीमित राशि |
परिपक्वता पर देय लाभ | एफएण्डयू आवेदन में प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में |
जोखिम-अंकन की शर्तें | केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन |
अभ्यर्पण मूल्य | अनुमोदित एफएण्डयू / वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
कमीशन | अनुमोदित एफएण्डयू आवेदन के अनुसार |
अन्य विशेषताएँ / शर्तें | वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार |
अपवर्जन | एफएण्डयू के अंतर्गत अनुमोदित रूप में |
पहले से चल रही बीमारी | कवर नहीं की गई / वर्तमान विनियमों के अनुसार |
सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी) | अनुमति नहीं है |
बीमित राशि में परिवर्तन (अवधि के दौरान किसी भी समय अथवा नवीकरण के समय) | अनुमति नहीं है |
रोग-निदान के बाद उत्तरजीविता की शर्तें / अवधि | एफएण्डयू के अंतर्गत अनुमोदित रूप में |
बीमित राशि का पुनःस्थापन / नवीकरण | 100% |
अनुबंध– III
माडलपाठ्यक्रम
माड्यूल1 – बीमा कापरिचय
माड्यूल2 – भारतीय बीमाबाजार
माड्यूल3 – बीमा केसिद्धांत औरव्यवहार
माड्यूल4 – बिक्रीकेन्द्र –जीवन बीमाउत्पाद
क. पीओएस –उत्पादों कीश्रेणियाँ
ख. पीओएस –जीवन उत्पादकी मुख्यविशेषताएँ
माड्यूल5 – विविध
अनुबंधIV
संस्था(बीमाकर्ता
क्रम सं. | बिक्री केन्द्र विक्रेता का नाम | पीओएस कूट | बिक्री केन्द्र विक्रेता द्वारा बेची गई पालिसियों की सं. (संख्या में) | बिक्री केन्द्र विक्रेता द्वारा वसूल किया गया कुल प्रीमियम (रुपयों में) | बिक्री केन्द्र विक्रेता को अदा की गई कुल राशि | |||
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| पीओएस | सूक्ष्म बीमा | पीओएस | सूक्ष्म बीमा | पीओएस संबंधी | सूक्ष्म बीमा संबंधी |
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टिप्पणीः
उक्तसूचना बीमाकंपनियों औरबीमामध्यवर्तियोंद्वाराइलेक्ट्रानिकरूप में रखीजानी चाहिए,जहाँ तकप्राधिकरणद्वारा एकदूरस्थ स्थानके आधार परपहुँचा जासके।
अनुबंध– V
पीओएसजीवन उत्पादव्यवसाय केसंबंध में छमाहीविवरणी
छमाहीअवधि के दौरान
उत्पादका नामः
वितरणमाध्यम **
क्रम सं. | व्यवसाय का विवरण | संख्या / राशि (लाख में) |
1 | अवधि के प्रारंभ में बिक्री केन्द्र विक्रेताओँ की संख्या |
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2 | अवधि के दौरान नये जोड़े गये बिक्री केन्द्र विक्रेताओँ की संख्या |
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3 | अवधि के दौरान सेवा-समाप्त बिक्री केन्द्र विक्रेताओं की संख्या |
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4 | अवधि के अंत में बकाया बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएस पर्सन्स) |
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5 | जारी की गई पालिसियों की कुल संख्या |
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6 | वसूल किया गया कुल प्रीमियम |
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7 | अदा किया गया कुल कमीशन |
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8 | अदा किये गये कुल सेवा प्रभार |
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9 | छूट अवधि के बाद बंद की गई पालिसियों (गैर-एकल) की कुल संख्या |
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10 | पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) की गई पालिसियों की कुल संख्या |
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11 | अभ्यर्पित पालिसियों की कुल संख्या |
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12 | अवधि के प्रारंभ में बकाया दावों की कुल संख्या |
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13 | अवधि के प्रारंभ में बकाया दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि |
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14 | अवधि के दौरान सूचित किये गये कुल दावे |
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15 | सूचित किये गये दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि |
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16 | अवधि के दौरान भुगतान किये गये दावों की कुल संख्या |
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17 | भुगतान किये गये दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि |
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18 | अवधि के अंत में बकाया दावों की कुल संख्या |
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19 | अवधि के अंत में बकाया दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि |
|
20 | अवधि के दौरान अस्वीकृत दावों की कुल संख्या |
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21 | अस्वीकृत दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि |
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22 | अवधि के दौरान निराकृत दावों की कुल संख्या |
|
23 | निराकृत दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि |
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24 | छमाही अवधि के अंत में प्रचलन में स्थित कुल संख्या |
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25 | पंजीकृत शिकायतों की कुल संख्या |
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*उक्त विवरणछमाही के लिएएवं वर्ष केलिए भी अलग-अलगदिया जाएगा।
**
(शीट) सभीवितरणमाध्यमों कासमेकित विवरण(प्रत्यक्षव्यवसाय सहित)होना चाहिए।
नियुक्तबीमांकक (एए)केहस्ताक्षर सीईओ केहस्ताक्षर
दिनांकः