Document Detail

Title: मास्टर परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/215/12/2019
Date: 03/12/2019
बिक्री केन्द्र उत्पाद और विक्रेता – जीवन बीमा संबंधी

भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण

INSURANCEREGULATORY AND DEVELOPMENT

AUTHORITYOF INDIA

 

 

बिक्रीकेन्द्रउत्पाद औरविक्रेता –जीवन बीमा

संबंधी

मास्टरपरिपत्र

 

 

 

आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/215/12/2019

 

2दिसंबर,2019

 

 

संस्करण-01

 

 

संदर्भःआईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/215/12/2019 2 दिसंबर 2019

 

बिक्रीकेन्द्रउत्पाद औरविक्रेता –जीवन बीमा

संबंधी

मास्टरपरिपत्र

 

1.   सामान्यरूप से जनताको जीवन बीमातक आसान पहुँचउपलब्ध करानेमेंपरिवर्धितप्रोत्साहन देनेतथा अपनेविकास कीकार्यसूची केभाग के रूपमें बीमाव्यापन औरसघनता में वृद्धिकरने के लिएप्राधिकरण नेनिम्नलिखित दिशानिर्देशजारी किये थे।

 

(क) सं.आईआरडीए/जीवन/जीडीएल/जीएलडी/222/11/2016दिनांक 7.11.2016 सेयुक्त बिक्रीकेन्द्रउत्पाद (पीओएस)– जीवन बीमाउत्पादसंबंधीदिशानिर्देश तथा

(ख)सं.आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/223/11/2016दिनांक 7.11.2016 सेयुक्त बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमासंबंधीदिशानिर्देश

 

2.   यहमास्टरपरिपत्रउपर्युक्त दोदिशानिर्देशोंतथा कुछपरिवर्धनों/आशोधनोंके साथसमय-समय परप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गये कुछअन्य परिपत्रोंका समेकन हैएवं यहअनुबंध-Iमेंरखे गयेदिशानिर्देशों/परिपत्रोंका अधिक्रमणकरता है।

 

3.    यहमास्टरपरिपत्रआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधाराओँ 14(1), 14(2)(ग) और14(2)(ङ) के अंतर्गतप्राधिकरण केपास निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए जारी कियाजाता है तथायह तत्कालप्रभाव सेप्रवृत्तहोगा।

 

4.    विस्तारऔरप्रयोज्यताः

 

यहमास्टरपरिपत्रनिम्नलिखितपर लागू होगा

(i)           बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा(पीओएसपी-एलआई)

(ii)          बिक्रीकेन्द्रविक्रेताओंको नियुक्तकरनेवालेजीवनबीमाकर्ता –जीवन बीमा

(iii)        बिक्रीकेन्द्रविक्रेताओं कोनियुक्तकरनेवालेबीमामध्यवर्ती –जीवन बीमा

 

5.    परिभाषा

5.1 अधिनिय़मसे बीमाअधिनियम, 1938अभिप्रेत है।

5.2 प्राधिकरणसे आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 3 के अधीनस्थापित

भारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण अभिप्रेतहै।

5.3 बिक्रीकेन्द्र विक्रेता– जीवन बीमा(इस मास्टरपरिपत्र मेंइसके बादपीओएसपी- एलआईके रूप मेंउल्लिखित) सेवह व्यक्तिअभिप्रेत हैजो इस मास्टरपरिपत्र मेंविनिर्दिष्टरूप मेंन्यूनतमअर्हताएँरखता है तथाजिसनेप्रशिक्षणप्राप्त कियाहै और परीक्षाउत्तीर्ण कीहै एवं केवल प्राधिकरणद्वारायथाविनिर्दिष्टउत्पादों कीअपेक्षा औरविपणन करताहै।

5.4     बिक्रीकेन्द्रउत्पाद – जीवनबीमा(इस मास्टरपरिपत्र मेंइसके बादपीओएस –जीवनउत्पाद के रूपमें उल्लिखित)से बिलकुलसादे प्रकारका सरल उत्पादअभिप्रेत हैजिसमेंप्रत्येक लाभपूर्वपरिभाषितहै और विक्रयके समय हीप्रारंभ मेंस्पष्ट रूप सेप्रकट कियाजाता है तथासमझने में अत्यंतसरल है।

भाग-I: बिक्रीकेन्द्र –जीवन बीमाउत्पाद (पीओएस– जीवन उत्पाद)

6.    पीओएस– जीवनउत्पादों कीश्रेणियाँ :

6.1पीओएस-जीवनउत्पादों केअंतर्गतप्रस्तावितउत्पादों कीश्रेणी /स्वरूपइसके नीचेदिये गये रूपमें होगाः

क.   प्रीमियमकी वापसी केसाथ अथवा उसकेबिना विशुद्धसावधि बीमाउत्पाद

ख.   असंबद्धलाभरहितबंदोबस्तीउत्पाद(उत्तरजीवितालाभ कीविशेषता भीअनुमत है)

ग.     तत्कालवार्षिकीउत्पाद

घ.    असंबद्ध,नियत लाभों सेयुक्तसममूल्येतरस्वास्थ्यबीमा उत्पाद

ङ.   कोईअन्य उत्पाद /उत्पादश्रेणी, यदिप्राधिकरणद्वारा अनुमति-प्राप्तहो

 

7.    उत्पादोंकी उपर्युक्तश्रेणियों केमानदंड अनुबंध-IIमेंदर्शाये गयेअनुसारहोंगे।

 

8.    पीओएस- जीवनउत्पादों कीविभिन्नश्रेणियों केलिए अनुबंध-IIमेंउल्लिखितशर्त/पात्रता/मानदंडनिम्नतर/उच्चतरसीमाओं के रूपमें दिये गयेहैं जिनके अंदरउत्पाद काअभिकल्पनकरने के लिएबीमाकर्ता केपास लचीलापनहै।

 

9.    इनउत्पादों कीअपेक्षा(सलिसिटेशन)और विपणननिम्नलिखितके माध्यम सेकरने कीअनुमति है

क.    बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा

ख.    जीवनबीमाकर्ता केवैयक्तिकएजेंट

ग.      जीवनबीमाउत्पादों कीअपेक्षा(सलिसिटेशन) करनेके लिएप्राधिकृतमध्यवर्तीसंस्थाएँ

घ.     बीमाकर्तासीधे

 

10. जीवनबीमाकर्ता इनउत्पादों काप्रस्ताव केवलअसंबद्ध औरवैयक्तिकबीमाउत्पादों केरूप में हीकरेंगे।

 

11. जबतक इस मास्टरपरिपत्र /अनुबंध-IIमें स्पष्टरूप से छूटनहीं दी गई हो,वर्तमानविनियामकउपबंध इनउत्पादों पर आवश्यकपरिवर्तनोंसहित लागूहोंगे।

 

12. मुख्यकार्यकारीअधिकारी औरनियुक्तबीमांकक उत्पादफाइलिंग केसाथ इस मास्टरपरिपत्र के उपबंधोंके अनुपालन काएकप्रमाणपत्रसंलग्नकरेंगे।

 

13. `मुख्यविशेषताओँ कादस्तावेज(केएफडी) – व – प्रस्तावफार्मफार्मेटः

13.1`मुख्यविशेषताओं कादस्तावेज वप्रस्ताव फार्मके दो भागहोंगे, जहाँ पहलाभाग केएफडीहोगा तथा दूसराभाग प्रस्तावफार्म होगा।दोनों भागछिद्रण द्वाराजोड़े जातेहैं ताकि पहलाभाग (केएफडी)आसानी से अलगकिया जा सकेऔर प्रस्तावक/बीमाकृतव्यक्ति कोउसके अभिलेखके लिए दिया जासके तथा दूसराभाग (प्रस्तावफार्म) आवश्यकप्रसंस्करणके लिएबीमाकर्ता/प्रतिनिधिद्वारापरिरक्षितकिया जानाचाहिए।

13.2मुख्यविशेषताओं केदस्तावेज(केएफडी) में (क) मृत्युपर बीमित राशि(ख) परिपक्वतालाभ (ग) अभ्यर्पणमूल्य (घ)प्रदत्तमूल्य, यदिकोई हो (ङ) अपवर्जन(च) लोगो आदि केसाथ जीवनबीमाकर्ता के पंजीकृतनाम और पतासहित योजना केअंतर्गत सभीमुख्य लाभअवश्य निहितहोने चाहिए।

13.3आनलाइनपद्धति में एकस्क्रीन मेंकेएफडी के लिएएक सुस्पष्टऔर विशिष्टसहमतिप्राप्त कीजाएगी तथा ऐसेकेएफडी की एकप्रतिप्रस्तावक कोमेल की जाएगी।

13.4   प्रत्येकमुख्यविशेषताओं केदस्तावेज वप्रस्तावफार्ममें दोनोंभागों परविलक्षण

संदर्भसंख्या निहितहोनी चाहिए।

 

14. पालिसीके निर्गम /जोखिमकी स्वीकृतितथा ग्राहक कोस्वीकृति याअन्य प्रकारकी स्थिति कीसूचना देने केलिए कुल(टर्नअराउंड)समय बिक्रीकेन्द्र परप्रस्ताव केसंग्रहण कीतारीख से चार (4)कार्यदिवसोंसे अधिक नहींहोना चाहिए।

 

15. यदिकिसी कारण से,चाहे कारण जोभी हो,प्रस्ताव स्वीकारनहीं कियाजाता है, तोभुगतान कीवापसी प्रस्तावकको निर्णय#2351; कीतारीख से सात (7)दिन के अंदरकी जानीचाहिए।

 

16. वर्तमान(गैर-पीओएस)उत्पाद जोपीओएस जीवन बीमाउत्पादों कीअनुमति-प्राप्तश्रेणियों केमानदंडों कोपूरा करतेहैं, केएफडीको संलग्नकरते हुए लागूकिये जा सकतेहैं। प्रतीक्षाअवधि खंडप्रस्तावफार्म और केएफडीका भाग बनायाजाएगा। आवेदनमें यहप्रमाणितकरते हुए जीवनबीमाकर्ता केसीईओ औरनियुक्तबीमांकक काप्रमाणपत्रनिहित होगा किवर्तमानउत्पाद इसमास्टरपरिपत्र केअनुबंध-IIमेंउल्लिखितलागू मानदंडोंको पूरा करताहै।पीओएस-जीवनउत्पाद के रूपमें ऐसेउत्पाद काविपणन केवलफाइल किये गयेआवेदन कोप्राधिकरणद्वाराअनुमोदितकिये जाने केबाद ही कियाजाएगा।

 

भाग-II: बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा(पीओएसपी –एलआई)

17. बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा (पीओएसपी– एलआई)

17.1पीओएसपी-एलआईके लिए पहचानके स्वीकार्यप्रमाण हैं

(क) पैन कार्ड

(ख) आधार कार्ड

17.2पीओएसपी-एलआईकम से कम 18 वर्षकी आयु कोपूरा कर चुकाहोगा तथा 10वीं कक्षामेंउत्तीर्णताकी शैक्षिकयोग्यता रखेगा।

17.3पीओएसपी-एलआईको नियुक्तकरने केप्रस्तावकरनेवालाजीवन बीमाकर्ताअथवा बीमामध्यवर्ती

(क) उम्मीदवारके लिएपन्द्रह (15)घंटे काआंतरिक प्रशिक्षणसंचालितकरेगा।

(ख)प्रशिक्षणकेसफलतापूर्वकसमापन परपरीक्षा कासंचालनकरेगा।

(ग)  परीक्षाउत्तीर्णकरनेवालेउम्मीदवार कोप्रमाणपत्रजारी करेगा।

(घ)  परीक्षाउत्तीर्णकरने से 15 दिनके अंदर परीक्षामें सफलउम्मीदवारोंको उपयुक्तशर्तों के साथनियुक्तिपत्र जारीकरते हुएपीओएसपी-एलआईके रूप मेंनियुक्तकरेगा।

(ङ) पीओएसपी-एलआईको एकपीओएस-कूट आबंटितकरेगा तथा वहपीओएसपी-एलआईको जारी किये गयेनियुक्तिपत्रों मेंरखेगा।

(च)  उसवित्तीय वर्षकी समाप्ति सेजिसमें प्रशिक्षणऔर परीक्षा कासंचालन कियाजाता है, कम सेकम पाँच (5) वर्षके लिए उचितप्रशिक्षण औरपरीक्षाअभिलेख रखेगातथाप्रत्यक्ष(आनसाइट) निरीक्षणके दौरानप्राधिकरण केनिरीक्षणअधिकारी कोउपलब्धकराएगा।

 

17.4   पीओएसपी-एलआईके प्रशिक्षणके लिए माडलपाठ्यक्रमअनुबंध-IIIकेरूप में इसकेसाथ संलग्न हैजिसमेंसमय-समय परबीमाकर्ताद्वाराअभिकल्पितविभिन्न पोओएस-जीवनउत्पादों कीविशेषताएँशामिल की जा सकतीहैं तथाबीमाकर्ता औरमध्यवर्तियोंकी बदलती आवश्यकताके अनुसारइनका आशोधन औरविकास किया जासकता है।

 

17.5   पीओएसपी-एलआईबिक्रीकेन्द्र –जीवन बीमा उत्पादोंकी अपेक्षा(सलिसिटेशन)और

विपणनकरने के लिएप्राधिकृतहै।

 

17.6   पीओएसपी-एलआईको जीवनबीमाकर्ताओंके सूक्ष्मबीमाउत्पादों कावितरण करने

कीभी अनुमति हैतथा देय कमीशनसूक्ष्म बीमाउत्पाद केअंतर्गतअनुमोदित रूपमें वैयक्तिकएजेंटों केलिए यथाप्रयोज्यरूप में होगा।यदि उत्पाद काविक्रयमध्यवर्तियोंद्वारा नियुक्तपीओएसपी-एलआईके माध्यम सेकिया जाता है,तो कमीशन केवलमध्यवर्तियोंको ही देयहोगा, न कि इनपीओएसपी-एलआईको।

 

18. बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा(पीओएसपी-एलआई)की नियुक्ति

18.1जीवन बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा(सलिसिटेशन) औरविपणन करने केलिएप्राधिकृत

बीमाकर्ताअथवा बीमामध्यवर्तीपीओएसपी-एलआईकी नियुक्तिकर सकता है।

18.2बीमामध्यवर्ती केद्वारा नियुक्तपीओएसपी-एलआईऐसे सभीबीमाकर्ताओं के

पीओएस-जीवनउत्पाद औरसूक्ष्म बीमाउत्पाद बेचसकता है जिनकेजीवन बीमा

उत्पाद बेचनेके लिएसंबंधित मध्यवर्तीप्राधिकृतहै।

19. बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा(पीओएसपी-एलआई)द्वाराअपेक्षितकियेजानेवाले औरविपणन कियेजानेवालेउत्पाद

19.1पीओएसपी-एलआईऐसे जीवन बीमाउत्पाद बेचसकता है जोपीओएस-जीवनउत्पादों केरूप में प्राधिकरणके पास फाइलकिये गये होंऔर प्राधिकरणद्वाराअनुमोदित हों।

 

19.2बीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंके लिए बिक्रीकेन्द्रविक्रेता –जीवन बीमा तथाबिक्रीकेन्द्र –जीवन बीमाउत्पादों केसंबंध मेंसमय-समय परप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गये दिशानिर्देशों/परिपत्रोंका पालन करनाआवश्यक है।

20. प्रस्तावफार्म और बीमापालिसी को पीओएसपी-एलआईके साथ संबद्धकरना

20.1प्रत्येकप्रस्तावफार्म, चाहेकागजी अथवा कागजरहितरूप में हो,बीमा पालिसीऔर अन्यसंबंधितदस्तावेजपीओएस कूट कोदर्ज करने केलिए प्रावधानसे युक्तहोंगे, जिससेपालिसी को उसपीओएसपी-एलआईके साथ संबद्धकिया जा सकेजो उक्तपालिसी को बेचरहा है।

 

20.2प्रस्तावफार्म और बीमापालिसी में पीओएसपी-एलआईके पीओएस कूटको दर्ज करनेके लिए जीवनबीमाकर्ताउत्तरदायीहै। जीवनबीमाकर्ता अपनाप्रतिनिधित्वकरनेवालेपीओएसपी-एलआईके आचरण केलिएउत्तरदायीहोगा तथा उक्तपीओएसपी-एलआईकी ओर से कोईभी कदाचारअधिनियम की धारा102 के उपबंधोंके अनुसारजीवनबीमाकर्ता को दंडके लिए भागीबनायेगा।

20.3बीमा मध्यवर्तीके माध्यम सेकिये गयेविक्रय केलिए, बीमामध्यवर्तीप्रस्तावफार्म मेंपीओएसपी-एलआईके पीओएस कूटको दर्ज करेगातथा इसी प्रकारबीमाकर्ता सेभी अपेक्षितहै कि वह बीमापालिसी में यहदर्ज करे।बीमामध्यवर्तीअपने द्वारानियुक्त कियेगयेपीओएसपी-एलआईके आचरण केलिएउत्तरदायीहोगा तथाबिक्रीकेन्द्रविक्रेता कीओर से किसी भीकदाचार के लिएअधिनियम कीधारा 102 केउपबंधों केअनुसार दंड केलिए वह भागीहोगा।

20.4              बीमामध्यवर्ती केपंजीकरणप्रमाणपत्रका नवीकरणकरते समयविचार कियेजानेवाले कारकोंमें से एककारक बीमामध्यवर्ती केपास कार्यकरनेवाले बिक्रीकेन्द्रविक्रेताका आचरणहोगा।

21. अनुपालन

21.1जीवनबीमाकर्ता औरबीमामध्यवर्तीपीओएसपी-एलआईके पीओएस कूटके साथ संबद्धबिक्री केन्द्रविक्रेताओंद्वाराप्रस्तुतपहचान के प्रमाणका विवरण प्राप्तकरने के लिएअपनी नीतिप्रबंधन प्रणालीमें उपयुक्तव्यवस्थाकरेंगे।

21.2पीओएसपी-एलआईजब बीमाकर्ताके द्वारानियुक्त कियेजाएँगे, तब उसबीमाकर्ता केनियमों औरप्रक्रियाओँके अनुपालन केअधीन उसबीमाकर्ता केपास व्यवसायरखेंगे।

 

22. जहाँबिक्री केन्द्रविक्रेताप्रीमियमवसूल करने औरविप्रेषितकरने के लिएप्राधिकृत कियेजाते हैं,वहाँबीमाकर्ताओंद्वारा उन्हेंप्रीमियमवसूल करने परप्राप्ति-सूचनाजारी करने केलिए अधिदेश(मैंडेट) दियाजाएगा तथाप्रत्येकबीमाकर्ताऐसीप्राप्ति-सूचनाएँजारी करने केलिए बिक्रीकेन्द्रविक्रेताओंको समर्थ बनानेके लिएप्रक्रियाएँलागू करेगा।

 

23. बिक्रीकेन्द्रविक्रेताओंद्वारा जारीकी गई ऐसीप्रीमियम की प्राप्ति-सूचनओंके लिएबीमाकर्ता उत्तरदायीहैं।

 

24. बीमाकर्ताऔर बीमामध्यवर्तीअपने पास अनुबंध-IVऔर अनुबंध-Vमें दियेगयेफार्मेटों केअनुसारपीओएसपी-एलआई केऔर उनकेद्वाराप्राप्तव्यवसाय केविवरण का अभिलेखरखेंगे।

 

25. बीमामध्यवर्तीअनुबंध-Vमेंरखा गया डेटाजीवनबीमाकर्ताओंको प्रस्तुतकरेंगे तथाउसके बाद जीवनबीमाकर्ताओंके लिए आवश्यकहोगा कि वेउक्त अनुबंध-Vप्राधिकरण कोनिम्नलिखितसमय-सीमाओं केअंदरप्रस्तुतकरें :

25.1प्रथमछमाही अवधि(अप्रैल सेसितंबर तक) केलिए, उक्तसूचना 31अक्तूबर कोअथवा उससेपहले प्रस्तुतकी जानीचाहिए।

25.2दूसरी छमाहीअवधि (अक्तूबरसे मार्च तक)के लिए उक्तसूचना वर्ष केसंचयी विवरणके साथ 30 अप्रैलको अथवा उससेपहलेप्रस्तुत कीजानी चाहिए।

26. पीओएस-जीवनउत्पाद केअंतर्गतप्रीमियम भुगतानअवधि सदैवपालिसी कीअवधि के समानहोगी। प्रीमियमकी वापसी सहितमृत्यु औरपरिपक्वतालाभ केवलएकमुश्त रूपमें ही अदाकिये जाएँगे।

 

27. स्पष्टकरने की शक्ति

 

इसमास्टरपरिपत्र मेंनिहित किसी भीउपबंध केसंबंध मेंकिसी भी शंकाअथवाअस्पष्टता कीस्थिति मेंप्राधिकरण काअध्यक्षआवश्यक समझेगये रूप मेंपरिपत्रोंअथवादिशानिर्देशोंके माध्यम सेउपयुक्तस्पष्टीकरणजारी कर सकताहै।

 

 

(के.गणेश)

सदस्य(जीवन)

 

 

अनुबंध-I

यहमास्टरपरिपत्रप्राधिकरणद्वारा जारी कियेगयेनिम्नलिखितदिशानिर्देशोंऔर परिपत्रोंका अधिक्रमणकरता हैः

क्रम सं.

परिपत्र सं.

दिनांक

विषय

1

आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/ 223/11/2016

7 नवंबर 2016

बिक्री केन्द्र विक्रेता – जीवन बीमा संबंधी दिशानिर्देश

2

आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/ 222/11/2016

7 नवंबर 2016

बिक्री केन्द्र उत्पाद – जीवन बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश

3

आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/ 223/2017

7 फरवरी 2017

बिक्री केन्द्र विक्रेता संबंधी दिशानिर्देशों का आशोधन

4

आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/ पीओएस/185/08/2017

4 अगस्त 2017

बिक्री केन्द्र (पीओएस) – जीवन बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों का आशोधन

 

 

अनुबंध-II

(क)                प्रीमियमकी वापसी केसाथ या उसकेबिना विशुद्धसावधि बीमा उत्पाद

 

उत्पादकी विशेषताएँ/मानदंड/पात्रताः

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु

18 वर्ष

परिपक्वता के समय अधिकतम आयु

65 वर्ष

पालिसी की अवधि

न्यूनतम – 5 वर्ष

अधिकतम – एफएण्डयू आवेदन में यथाप्रस्तावित

मृत्यु पर देय बीमित राशि

न्यूनतम – एफएण्डयू में यथाप्रस्तावित

अधिकतम – कोई सीमा नहीं (केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन के अधीन)

(बीमित राशि केवल रु. 50,000 के गुणजों में ही होगी)

छूट अवधि

वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार

पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) अवधि

वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार

प्रतीक्षा अवधि

(केवल दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य के लिए)

जोखिम की स्वीकृति की तारीख से प्रथम 90 दिन की अधिकतम अवधि तक अनुमत

मृत्यु पर देय लाभ (दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य): यदि मृत्यु घटित होती है

क.   प्रतीक्षा अवधि के दौरान (यदि कोई हो)

ख.  प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद

 

 

 

प्रदत्त प्रीमियम का 100%

 

मृत्यु पर देय बीमित राशि

दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ

`मृत्यु पर देय बीमित राशि के समान।

कोई प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं है।

परिपक्वता पर देय लाभ

(प्रीमियम की वापसी के बिना)

शून्य

परिपक्वता पर देय लाभ

(प्रीमियम की वापसी सहित)

प्रदत्त प्रीमियम का कम से कम 100%

जोखिम अंकन की शर्तें

केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन

अभ्यर्पण मूल्य

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ (एडीबी) (अंतर्निहित)

केवल अंतर्निहित एडीबी की ही अनुमति है

कमीशन

मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त पीओएसपी के लिए बीमाकर्ता द्वारा कोई कमीशन देय नहीं है।

 

बीमाकर्ता द्वारा सीधे नियुक्त पीओएसपी के लिए, उत्पाद एफएण्डयू में यथाप्रस्तावित और वैयक्तिक एजेंटों के लिए प्रयोज्य रूप में प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित।

अन्य विशेषताएँ / शर्तें

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

(ख)              असंबद्ध,लाभरहितबंदोबस्तीउत्पाद

 

उत्पादकी विशेषताएँ/मानदंड/पात्रताः

परिपक्वता के समय अधिकतम आयु

65 वर्ष

पालिसी अवधि

न्यूनतम – 5 वर्ष

अधिकतम – 20 वर्ष

मृत्यु पर देय बीमित राशि

अधिकतम – 10 लाख (एडीबी को छोड़कर)

परिपक्वता पर देय बीमित राशि

समग्र राशि में गारंटीकृत परिपक्वता लाभ

छूट अवधि

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

पुनःप्रवर्तन अवधि

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

मृत्यु पर देय लाभ (दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य): यदि मृत्यु घटित होती है

i.    प्रतीक्षा अवधि के दौरान (यदि कोई हो)

ii.   प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद

 

 

 

प्रदत्त प्रीमियम का 100%

 

मृत्यु पर देय बीमित राशि

दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ

`मृत्यु पर देय बीमित राशि के समान।

कोई प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं है।

परिपक्वता पर देय लाभ

एकमुश्त रूप में समग्र राशि में गारंटीकृत परिपक्वता पर देय लाभ (निपटान के विकल्पों की अनुमति नहीं है)

अभ्यर्पण मूल्य

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

प्रतीक्षा अवधि (केवल दुर्घटनावश मृत्यु को छोड़कर अन्य)

जोखिम की स्वीकृति की तारीख से प्रथम 90 दिन की अधिकतम अवधि तक अनुमत

दुर्घटनावश मृत्यु पर देय लाभ (एडीबी)

केवल अंतर्निहित एडीबी की अनुमति है

ऋण की सुविधा, यदि कोई हो

अनुमति दी गई है

कमीशन

मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त पीओएसपी के लिए बीमाकर्ता द्वारा कोई कमीशन देय नहीं है।

 

बीमाकर्ता द्वारा सीधे नियुक्त पीओएसपी के लिए, उत्पाद एफएण्डयू में प्रस्तावित तथा वैयक्तिक एजेंटों के लिए प्रयोज्य रूप में प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित।

जोखिम-अंकन की शर्तें

केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन

एकल जीवन पर बीमित राशि की अधिकतम सीमा

बीमाकर्ता के स्तर पर रु. 10 लाख (एडीबी को छोड़कर) (प्रति बीमाकर्ता)

अन्य विशेषताएँ

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

 


 

(ग) तत्कालवार्षिकीउत्पाद

 

उत्पादकी विशेषताएँ /मानदंड/पात्रताः

तत्काल वार्षिकी का प्रकार

केवल `मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी सहित जीवन वार्षिकी की अनुमति दी गई है।

प्रवेश के समय न्यूनतम/अधिकतम आयु

न्यूनतम – 40 वर्ष

अधिकतम – 70 वर्ष

प्रीमियम की पद्धति

केवल एकल प्रीमियम

अधिकतम प्रीमियम

कोई सीमा नहीं

न्यूनतम वार्षिकी

वर्तमान विनियम के अनुसार

मृत्यु पर देय लाभ

क्रय मूल्य की वापसी

कमीशन

मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त पीओएसपी के लिए, बीमाकर्ता द्वारा कोई कमीशन देय नहीं है।

 

बीमाकर्ता द्वारा सीधे नियुक्त पीओएसपी के लिए, उत्पाद एफएण्डयू में प्रस्तावित और वैयक्तिक एजेंटों के लिए प्रयोज्य रूप में प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित।

अन्य विशेषताएँ

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

 

(घ) केवलवैयक्तिक /पारिवारिकफ्लोटरपालिसियों केलिए असंबद्ध,सममूल्येतर,डाक्टरी जाँचरहितस्वास्थ्य बीमाउत्पाद (नियतलाभ) (सामूहिकबीमा के रूप मेंनहीं बेचीजाएँ)

उत्पादकी विशेषताएँ /मानदंड /पात्रताः

प्रवेश के समय आयु

न्यूनतम – 90 दिन

अधिकतम – वर्तमान स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार

परिपक्वता के समय अधिकतम आयु

वर्तमान स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार

पालिसी की अवधि

न्यूनतम – 5 वर्ष,

अधिकतम – एफएण्डयू आवेदन में प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में

बीमित राशि

न्यूनतम – उत्पाद के अंतर्गत यथाप्रस्तावित

अधिकतम – रु. 15 लाख (वैयक्तिक)

रु. 20 लाख (फ्लोटर और वैयक्तिक)

(बीमित राशि केवल रु. 5,000 के गुणज में)

प्रीमियम की पद्धति

वार्षिक / एकल

छूट अवधि

वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार

पुनःप्रवर्तन अवधि

वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार

प्रतीक्षा अवधि

(किसी भी रोग के लिए)

जोखिम की स्वीकृति की तारीख से प्रथम 90 दिन से अनधिक अवधि की अनुमति है

लाभः (कवर की गई बीमारी / आकस्मिकता के निदान पर)

 

प्रतीक्षा अवधि (यदि कोई हो) के दौरान

प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद

 

 

 

-    प्रदत्त प्रीमियम के 100% की वापसी

 

-    संपूर्ण बीमित राशि

परिपक्वता पर देय लाभ

एफएण्डयू आवेदन में प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में

जोखिम-अंकन की शर्तें

केवल डाक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन

अभ्यर्पण मूल्य

अनुमोदित एफएण्डयू / वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

कमीशन

अनुमोदित एफएण्डयू आवेदन के अनुसार

अन्य विशेषताएँ / शर्तें

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

अपवर्जन

एफएण्डयू के अंतर्गत अनुमोदित रूप में

पहले से चल रही बीमारी

कवर नहीं की गई / वर्तमान विनियमों के अनुसार

सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी)

अनुमति नहीं है

बीमित राशि में परिवर्तन

(अवधि के दौरान किसी भी समय अथवा नवीकरण के समय)

अनुमति नहीं है

रोग-निदान के बाद उत्तरजीविता की शर्तें / अवधि

एफएण्डयू के अंतर्गत अनुमोदित रूप में

बीमित राशि का पुनःस्थापन / नवीकरण

100%

 

 

अनुबंध– III

माडलपाठ्यक्रम

माड्यूल1 – बीमा कापरिचय

1.    बीमाकी संकल्पना

2.    बीमाका उद्देश्यऔर आवश्यकता

3.    जोखिम(रिस्क), संकट(पेरिल) औरआपदा (हैजर्ड)की संकल्पनाएँ

माड्यूल2 – भारतीय बीमाबाजार

1.    बीमाकर्ता

2.    एजेंट

3.    मध्यवर्ती

4.    बिक्रीकेन्द्रविक्रेताओं(पीओएसपर्सन्स) कीभूमिका

5.    आईआरडीएआई

माड्यूल3 – बीमा केसिद्धांत औरव्यवहार

1.    प्रस्ताव(प्रपोजल) औरस्वीकृति

2.    प्रतिफल(प्रीमियम)

3.    बीमायोग्यरुचि

4.    विक्रयसाहित्य

5.    केएफडीव प्रस्तावफार्म

6.    नवीकरणकी सूचना

7.    परमसद्भाव

8.    प्रीमियमभुगतान केविकल्प

9.    बीमाअधिनियम कीधारा 64वीबी

10. पालिसीकी शर्तें

 

माड्यूल4 – बिक्रीकेन्द्र –जीवन बीमाउत्पाद

1.    पीओएसउत्पाद औरपीओएसविक्रेता –जीवन बीमा संबंधीमास्टरपरिपत्र

क.  पीओएस –उत्पादों कीश्रेणियाँ

ख. पीओएस –जीवन उत्पादकी मुख्यविशेषताएँ

माड्यूल5 – विविध

1.    धनशोधननिवारण(एएमएल) /अपनेग्राहक कोजानिए(केवाईसी)

2.    बिक्रीकेन्द्रविक्रेताओँके लिए करणीय(डूस) औरअकरणीय(डोंट्स)

3.    शिकायतनिवारण तंत्र

4.    सूक्ष्मबीमा विनियम

5.    सूक्ष्मबीमा उत्पादऔर उनकी मुख्यविशेषताएँ

अनुबंधIV

संस्था(बीमाकर्ता/बीमामध्यवर्ती) कानाम_____________________________________

क्रम सं.

बिक्री केन्द्र विक्रेता का नाम

पीओएस कूट

बिक्री केन्द्र विक्रेता द्वारा बेची गई पालिसियों की सं. (संख्या में)

बिक्री केन्द्र विक्रेता द्वारा वसूल किया गया कुल प्रीमियम (रुपयों में)

बिक्री केन्द्र विक्रेता को अदा की गई कुल राशि

 

 

 

पीओएस

सूक्ष्म बीमा

पीओएस

सूक्ष्म बीमा

पीओएस संबंधी

सूक्ष्म बीमा संबंधी

 

 

 

 

 

 

 

टिप्पणीः

उक्तसूचना बीमाकंपनियों औरबीमामध्यवर्तियोंद्वाराइलेक्ट्रानिकरूप में रखीजानी चाहिए,जहाँ तकप्राधिकरणद्वारा एकदूरस्थ स्थानके आधार परपहुँचा जासके।

 


 

अनुबंध– V

पीओएसजीवन उत्पादव्यवसाय केसंबंध में छमाहीविवरणी

छमाहीअवधि के दौरान/वर्षके दौरानसंचयी विवरण *

उत्पादका नामः

वितरणमाध्यम **:

क्रम सं.

व्यवसाय का विवरण

संख्या /

राशि (लाख में)

1

अवधि के प्रारंभ में बिक्री केन्द्र विक्रेताओँ की संख्या

 

2

अवधि के दौरान नये जोड़े गये बिक्री केन्द्र विक्रेताओँ की संख्या

 

3

अवधि के दौरान सेवा-समाप्त बिक्री केन्द्र विक्रेताओं की संख्या

 

4

अवधि के अंत में बकाया बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएस पर्सन्स)

 

5

जारी की गई पालिसियों की कुल संख्या

 

6

वसूल किया गया कुल प्रीमियम

 

7

अदा किया गया कुल कमीशन

 

8

अदा किये गये कुल सेवा प्रभार

 

9

छूट अवधि के बाद बंद की गई पालिसियों (गैर-एकल) की कुल संख्या

 

10

पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) की गई पालिसियों की कुल संख्या

 

11

अभ्यर्पित पालिसियों की कुल संख्या

 

12

अवधि के प्रारंभ में बकाया दावों की कुल संख्या

 

13

अवधि के प्रारंभ में बकाया दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि

 

14

अवधि के दौरान सूचित किये गये कुल दावे

 

15

सूचित किये गये दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि

 

16

अवधि के दौरान भुगतान किये गये दावों की कुल संख्या

 

17

भुगतान किये गये दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि

 

18

अवधि के अंत में बकाया दावों की कुल संख्या

 

19

अवधि के अंत में बकाया दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि

 

20

अवधि के दौरान अस्वीकृत दावों की कुल संख्या

 

21

अस्वीकृत दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि

 

22

अवधि के दौरान निराकृत दावों की कुल संख्या

 

23

निराकृत दावों की कुल संख्या से संबंधित राशि

 

24

छमाही अवधि के अंत में प्रचलन में स्थित कुल संख्या

 

25

पंजीकृत शिकायतों की कुल संख्या

 

*उक्त विवरणछमाही के लिएएवं वर्ष केलिए भी अलग-अलगदिया जाएगा।

** उक्तविवरणप्रत्येकवितरण माध्यमके लिए अलग-अलगदिया जाएगा।अंतिम पत्रक

(शीट) सभीवितरणमाध्यमों कासमेकित विवरण(प्रत्यक्षव्यवसाय सहित)होना चाहिए।

 

नियुक्तबीमांकक (एए)केहस्ताक्षर सीईओ केहस्ताक्षर

दिनांकः

  • Download


  • file icon

    Master Circular on Point of Sales Products and Persons – Life Insurance.pdf

    ५.४ MB