संदर्भ: आईआरडीएआई/एसयूआर/ओआरडी/एमआईएससी/197/11/2019 1 नवंबर, 2019
आदेश
विषय: बीमाअधिनियम, 1938 के धारा 64यूएमके उप-धारा(10) के अन्तर्गतदावों की श्रेणियोंको छूट
जबकि,इसके साथ संलग्नअनुसूची में उल्लिखितदावों की श्रेणियोंके संबंध में, प्राधिकरणसन्तुष्ट है किसर्वेक्षण का कार्य, या हानिआंकलन का कार्यलाइसेंस प्राप्तसर्वेक्षणकर्ताया हानि आंकलनकर्ताके अलावा किसीव्यक्ति को सौंपनाप्रथागत है याकोई सर्वे या हानिआंकलन करना व्यावहारिकनहीं है।
इसलिए,अब बीमा अधिनियम, 1938, (1938 का 4) के धारा 64यूएम केउप-धारा(10) द्वाराप्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए प्राधिकरणएतदद्वारा उक्तधारा के परिचालनसे उक्त अनुसूचीमें उल्लिखित दावोंकी श्रेणियों कोछूट प्रदान करताहै।
यह आदेश, इस संबंधमें इससे पूर्वजारी सभी आदेशोंका अधिक्रमण करताहै।
अनुसूची
1.उन पालिसियोंके अन्तर्गत दावे, जिनके संबंधमें मूल्य की हानिके संबंध में दस्तावेज़ीप्रमाण पुलिस रिपोर्टों, पोर्ट ट्रस्टों, रेलवे याअन्य सार्वजनिकया अर्धसरकारीप्राधिकारियोंद्वारा जारी अल्प-लैण्डिंगया गैर-सुपुर्दगीप्रमाण-पत्रोंके रूप में उपलब्धहैं, दावे, जिनके संबंधमें उत्पादन-शुल्क प्राधिकारीशुल्कदेय मदोंके लिए एक प्रमाण-पत्र देतेहै और बंदरगाहप्राधिकारियोंद्वारा प्रमाणितगोफन (स्लिंग) हानि दावे।
2.समुद्री बीमापालिसियों के अंतर्गतसामान्य औसत केदावे।
3.समुद्री बीमाअधिनियम,1963(1963 के 11) केधारा 29 मेंयथा परिभाषित सहमतमूल्य बीमा पालिसियोंया बहुमूल्य पालिसियोंके अन्तर्गत कुलहानि या रचनात्मककुल हानि के दावे।
4.मोटर वाहन बीमापालिसियों के अन्तर्गतदावे, जिनमेंदावा चोरी या तृतीयपक्ष को चोट याउसकी मृत्यु केकारण हैं।
5.यात्रा और व्यक्तिगतदुर्घटना कवरोंसहित स्वास्थ्यबीमा पालिसियोंके अन्तर्गत दावे;
6.कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) अधिनियम, 2009 या समरूपअधिनियम के अन्तर्गतकामगार की क्षतिपूर्ति/लाभ पालिसियोंके अन्तर्गत दावे।
7.जहाँ संपत्तिको क्षति या भौतिकसंपत्ति/मालको दोष से होनेवाली देयताएँ शामिलहैं, कोछोड़कर तृतीय पक्षदेयता, व्यावसायिकक्षतिपूर्ति, उत्पाददेयता और व्यक्तिगतदेयता सहित सार्वजनिकदेयता पालिसियोंके अंतर्गत दावे।
8.विमानन पोतबीमा पालिसियोंऔर साइबर बीमापालिसियों के अंतर्गतदावे।
9.मार्गस्थ नकदीपालिसियों सहितमुद्रा बीमा केअंतर्गत दावे।
10.व्यक्तिगतमालमत्ता(चल-संपत्ति) औरआभूषणों संबंधीसभी जोखिमों औरसेंधमारी बीमापालिसियों के अंतर्गतदावे।
11.रेस के घोड़ोंकी बीमा पालिसियोंऔर पशुधन की बीमापालिसियों के अन्तर्गतदावे।
12.फसल, पेड़ों, बागानोंऔर वनों,जो सरकार द्वाराप्रायोजित योजनाओंद्वारा आवृत्तहैं, कोहानि या क्षतिके संबंध में दावे।
13.भारत में बागानोंसे मार्गस्थ चायको हानि या क्षतिके संबंध में दावे।
14.निष्ठा-गारंटियों, बैंकरोंकी आवृत्त (ब्लैंकेट) पालिसियों, साख बीमासहित बाण्डों औरगारंटियों की प्रकृतिकी पालिसियों केअंतर्गत और संविदात्मकदेयताओं का बीमाकरने वाली पालिसियोंके अंतर्गत दावे।
15.दावे,जिनके संबंधमें दावे की राशिमान्यता प्राप्तऔर सुव्यवस्थितपरंपराओं या समझौतोंके अंतर्गत निर्धारितकी जाती है।
16.दावे,जिनकी राशिका निर्णय अदालतोंने किया या फैसलाअदालतों ने सुनायाहै।
(सुजयबनर्जी)
सदस्य