Document Detail

Title: सभी को
Reference No.: 105वीं बैठक
Date: 13/11/2019
प्राधिकरण की 105वीं बैठक का कार्यवृत्त

प्राधिकरणकी 105वीं बैठककेकार्यवृत्त

21जून,2019 कोपूर्वाह्न 11.00बजे हैदराबादमें आयोजित

उपस्थित: अध्यक्ष डॉ. सुभाषसी. खुंटिया

पूर्णकालिकसदस्य सुश्रीपौर्णिमागुप्ते

पूर्णकालिकसदस्य श्रीप्रविण कुटुंबे

पूर्णकालिकसदस्य श्रीसुजय बैनर्जी

अंशकालिकसदस्य श्रीमतीसुषमा नाथ

अंशकालिकसदस्य सीएप्रफुल्ल पी.छाजे

 

अनुपस्थितिकी अनुमति

 

अंशकालिकसदस्य श्रीदेबाशीश पंडा

 

साथ हीउपस्थित:

पदनामितअधिकारी श्रीएम. पुल्ला राव,कार्यकारीनिदेशक (सामान्य)

 

 

4. अध्यक्षएवं सदस्योंद्वारा की गईविदेश यात्राओंसंबंधी मार्च,2019 को समाप्ततिमाही कातिमाही विवरण

 

विवरण कोप्राधिकरणद्वारा नोटकिया गया।

 

प्राधिकरणको, आईआरडीएआईके अध्यक्षको, आईएआईएसकी बजट समितिका अध्यक्षचुने जाने की भी सूचनादी गई।

 

5. नोडलविभागोंद्वारा 1जनवरी, 2019 से 31मार्च, 2019 कीअवधि के लिएकी गयीविनियामककार्यवाहियोंका तिमाहीविवरण.

 

31 मार्च, 2019 कोसमाप्ततिमाही केदौरान,अधिनियम/विनियम/दिशा-निर्देशोंकेप्रावधानोंइत्यादि काउल्लंघन/अननुपालनकरने के लिएकी गयी विनियामककार्यवाहियां,जिनमें 1निर्देश, 1चेतावनी, 33परामर्श, 10 लाखरु. की कुलराशि के 3अर्थंदड और एकटीपीए केपंजीकरण केप्रमाण-पत्रका रद्दकिया जाना शामिलहै, के संबंधमें संक्षिप्तविवरण दियागया।प्राधिकरण नेकार्यसूची मद कोनोट किया।

 

6. 20 फरवरी,2019 के उपरांत 3जून, 2019 तक जारीकिये गये परिपत्रों/दिशा-निर्देशोंकी सूची

 

21 फरवरी, 2019 से 3जून, 2019 तक जारीकिये गयेपरिपत्र/दिशा-निर्देशइत्यादि, प्राधिकरणद्वारा नोटकिये गये।

 

14. गिफ्ट(जीआईएफटी)सिटी में बीमासंस्थाओं केकार्यनिष्पादन केसंबंध मेंस्थितिरिपोर्ट

 

कार्यकारीनिदेशक (पुनर्बीमा) ने जीआईएफटीसिटी में बीमासंस्थाओं के कार्यनिष्पादनके संबंध में एकप्रस्तुति दी।उन्होने गांधीनगरस्थित गिफ्ट (जीआईएफटी) सिटी मेंबीमा संस्थाओंकी स्थापना केसंबंध में विभिन्नकानूनी प्रावधानों, केंद्र सरकारद्वारा आईआरडीएआई(एसईजेड मेंबीमा व्यापार केविनियम) नियम2015 की अधिसूचनादिनांकित 27मार्च,2015 केजारी होने,आईएफएससी–एसईज़ेडमें पंजीकरणके लिएपात्रतादर्शाते हुए 2015, 2017, एवं 2019 मेँआईआरडीएआई द्वारादिशानिर्देशोंके जारी किए जानेका उल्लेख किया।यह सूचित कियागया कि आज तक 3 भारतीय पुनर्बीमाकर्ताऔर 12 बीमा दलालगिफ्ट (जीआईएफटी) सिटी के बाहरसे परिचालन कररहे हैं। विदेशीपुनर्बीमा प्रीमियमकी कुल राशि 2018-19 को समाप्त पिछलेतीन वर्षों केदौरान कुल 147.45 करोड़ रुपयेहो गयी है। दलालोंके माध्यम से कियागया व्यापार 95 प्रतिशत से अधिकथा और पिछले तीनवर्षों में उपचितकिये गये दावोंका अनुपात 62.4 प्रतिशत और 75.8 प्रतिशत के बीचथा।

 

अध्यक्षने परामर्श दियाकि कार्यनिष्पादनआँकड़ों में गिफ्ट (जीआईएफटी) सिटी मेंकिये गये व्यापारका देश-अनुसारविवरण शामिल कियाजाना चाहिए।प्राधिकरण ने गिफ्ट (जीआईएफटी) सिटीमें बीमासंस्थाओं केकार्यनिष्पादनकी स्थिति कोनोट किया।

 

20. गैर-जीवनव जीवन बीमाकर्ताओंद्वारा दिसंबर,2018 को समाप्ततिमाही के लिएसार्वजनिक प्रकटीकरणोंकी स्थिति

 

सभीजीवन व गैर-जीवन बीमाकर्ताओंद्वारा दिसंबर,2018 को समाप्ततिमाही के लिएअपने-अपनेवेबसाइटों पर राजस्वखातों, लाभऔर हानि खातों,तुलन-पत्रऔर खातों की अनुसूचियोंसहित सभी प्रारूपोंऔर अन्य प्रारूपोंके प्रदर्शन कीस्थिति प्राधिकरणद्वारा नोट कीगयी।

 

22. प्रारूप आईआरडीएआई(विनियामकसैण्ड बाक्स) विनियम, 2019

 

एकविस्तृत प्रस्तुतिमें, यह प्रस्तुतकिया गया किभारत में बीमाक्षेत्र में विनियामकसैण्ड बाक्स संबंधीसमितिकी रिपोर्टमें, प्रयोगकरने और बीमा उत्पादोंसहित बीमा क्षेत्रमें नवपरिवर्तनको सहज बनाने केलिए विकास को पोषितकरने के लक्ष्यके साथ सुरक्षितऔर अनुकूल वातावरणका निर्माण करनेके लिए विनियामकसैंड बाक्स कासृजन करने की संस्तुतिकी गयी है। सैण्डबाक्स माध्यम केप्रयोग से असफलताके परिणामों, यदि कोई, कोटाला जा सकता है।यह भी सूचित कियागया कि समिति ने5 फरवरी, 2019 को जनता की टिप्पणियोंके लिए अपनी प्रारूपरिपोर्ट जारी कीथी और विभिन्नहितधारकों से प्राप्त23 टिप्पणियोंको शामिल कियागया है। तदुपरांत18 मई, 2019 को विनियमोंके प्रारूप कोभी जनता की टिप्पणियोंके लिए सार्वजनिककिया है। इसकेउत्तर में 35 हितधारकों नेअपनी टिप्पणियाँभेजीं, जिनकीविस्तार से जाँचकी गयी। प्रस्तुतप्रारूप विनियमोंमें, अब 6 जून, 2019 को आयोजित आईएसीकी बैठक में उसकीसंस्तुतिओं केअनुसार, सैंडबाक्स प्रक्रियामें भाग लेने केलिए शैक्षणिक संस्थानोंऔर अनुसंधान संस्थाओंके समावेश, को भी शामिल कियागया। यह भी प्रस्तुतकिया गया कि विनियामकसैंड बाक्स वातावरणके सृजन का उद्देश्यबीमा क्षेत्र कासुव्यवस्थित विकास,पालिसीधारकोंको हितों की रक्षाऔर साथ ही साथ नवपरिवर्तनको सुविधाजनक बनानेके बीच, संतुलनबनाये रखने औरआवश्यक हुआ तोप्राधिकरण द्वाराबनाये गये वर्तमानकिसी प्रावधानमें ढील देना है।

 

असफलता के प्रभाव को सीमित करने के लिए आवेदनों की संख्या और प्रीमियम की राशि की सीमा निर्धारण; सामूहिक दृष्टिकोण के लाभ, जैसे प्राप्त सभी आवेदनों को एक साथ संसाधित कियाजा सकता है और आवेदकों द्वारा प्रस्तुतियों को सुविधाजनक बनाया जा सकता है; पालिसीधारकों के हितों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों के कारण निवेश क्षेत्र को सैंड बाक्स प्रक्रिया से बाहर रखना, के संबंध में चर्चा हुई। उसके बाद, प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (विनियामक सैंड बाक्स) विनियम, 2019 को मंजूर कर दिया।

 

24. आईआरडीएआई (सम्बद्धबीमा उत्पाद) विनियम, 2019 और आईआरडीएआई(असम्बद्धउत्पाद) विनियम,2019 में मामूलीबदलाव

 

यहप्रस्तुत कियागया कि 28 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी104वीं बैठकमें प्राधिकरणद्वारा आईआरडीएआई(सम्बद्धबीमा उत्पाद) विनियम, 2019 और आईआरडीएआई(असम्बद्धबीमा उत्पाद) विनियम, 2019 को स्वीकृतिप्रदान करने केबाद, यह पाया गया कि कुछ व्याकरणिकत्रुटियों, टंकण त्रुटियों,प्रावधानोंके गलत उल्लेखऔर कुछ दृष्टांतोंमें स्पष्टता केअभाव को दूर करनेके लिए स्वीकृतविनियमों में कुछमामूली बदलाव करनेकी आवश्यकता है।

 

प्राधिकरणने आईआरडीएआई (सम्बद्धबीमा उत्पाद) विनियम, 2019 और आईआरडीएआई(असम्बद्धबीमा उत्पाद) विनियम, 2019 में किये जानेके लिए प्रस्तावितपरिवर्तनों कोमंजूर किया।

 

25. आईआरडीएआई (सामान्यसार्वजनिक सेवाकेंद्रों द्वाराबीमा सेवाएँ) विनियम, 2019

 

यहप्रस्तुत कियागया कि आईआरडीएआई(सामान्यसार्वजनिक सेवाकेंद्रों द्वाराबीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 की प्राधिकरणद्वारा 28 सितंबर, 2018 को आयोजित 102वींबैठक में मंजूरीके बाद यह नोटिसकिया गया कि बेहतरस्पष्टता और सुसंगतिके लिए कुछ संशोधनआवश्यक हैं। तदनुसार, तालिका में दियेगये तर्काधारोंके साथ प्रस्तावितसंशोधनों को प्राधिकरणने मंजूर किया।

 

प्राधिकरणने प्रस्तावितसंशोधनों की समीक्षाकी और आईआरडीएआई(सामान्य सार्वजनिकसेवा केंद्र द्वाराबीमा सेवाएँ) विनियम,2019 के संबंधमें कार्यसूचीनोट के अनुसारसंशोधन मंजूर किये।

 

26. आईआरडीएआई (पुनर्बीमापरामर्शी समिति) विनियम, 2001

 

विनियमोंकी, उपयुक्तरूप से समीक्षाऔर संशोधन के लिए21 दिसंबर,2018 को आयोजितअपनी 103वींबैठक में प्राधिकरणकी सिद्धांत रूपसे मंजूरीप्राप्त करने केबाद, आंतरिक सुझावोंको शामिल करतेहुए, प्रारूपविनियम सार्वजनिकटिप्पणियों केलिए जारी कियेगये थे। प्रस्तावितमहत्वपूर्ण सुझावहैं (i) अधिकसे अधिक स्पष्टताके लिए उद्देश्यखंड” जोड़ना (ii) प्रत्येक बैठकमें फैसला करनेके बजाय समितिकी पूर्ण अवधिके लिए अध्यक्षका नामांकन करना,(iii) किसी कारणसे अध्यक्ष कीअनुपस्थिति कीस्थिति में बैठकका संचालन करनेकी प्रक्रिया,(iv) बैठक स्थगितकरने के लिए अपनायीजाने वाली प्रक्रियाविधि(v) सदस्योंको देय भत्ते कीमात्रा।

 

प्राधिकरणके नामांकन द्वारासमिति में रिक्तिको भरने के संबंध, एक सदस्य ने रायव्यक्ति की किसमिति में रिक्तिको भरने के लिएप्राधिकरण को शक्तिप्रदान करने केस्थान पर प्राधिकरणके अध्यक्ष कोप्राधिकृत कियाजा सकता है। इससंशोधन के साथ,प्राधिकरण ने`आईआरडीएआआई(पुनर्बीमापरामर्शी समिति) विनियम, 2019~ को मंजूरी प्रदानकी।

 

27. आईआरडीएआई (बीमाविपणन फर्म कापंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019

 

यहप्रस्तुत कियागया कि प्राधिकरणने, 28 सितंबर,2018 को आयोजितअपनी 102वींबैठक में, आईआरडीएआई (बीमाविपणन फर्म कापंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019, की समीक्षा केलिए मंजूरी दीथी। विधिवत आंतरिकऔर बाह्य परामर्शी-प्रक्रिया केबाद प्रारूप विनियम6 जून, 2019 को बीमा परामर्शीसमिति के सम्मुखरखे गये थे, जिसने विनियमोंको जारी करने केलिए प्राधिकरणसे संस्तुति की।

 

विनियममें प्रस्तावितमहत्वपूर्ण परिवर्तनहैं: (i) यदि किसी आकांक्षात्मकजिले का विकल्पलिया जा रहा हैतो आईएमएफ के निवल-मूल्य कोघटाकर 5 लाखरुपये कियाजाना, (ii) आईएमएफ के परिचालनक्षेत्र में,राज्य के भीतरअधिकतम तीन जिलोंतक विस्तार, (iii) याचित किये जानेवाले उत्पादोंके बास्केट मेंविस्तार, (iv) शेयरधारिता मेंबदलाव की स्थितिमें प्राधिकरणकी मंजूरी मांगनेके लिए प्रारंभिकस्तर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर25 प्रतिशतकरना,(v) प्रधानअधिकारी के लिएपात्र होने केलिए विभिन्न पेशेवरयोग्यताओं को शामिलकरना (vi) बीमा विक्रेताके लिए “आधिवासी”के मानदण्ड कोबदल कर `निवासी~ करना।

 

एकसदस्य ने अनुभवकिया कि जिलोंपर प्रतिबंध विकासके लिए बाधक होगा।अध्यक्ष ने कहाकि आईएमएफ रखनेका उद्देश्य असेवितऔर जरूरतमंद क्षेत्रोंऔर दूरदराज केक्षेत्रों को शामिलकरते हुए, बीमा विस्तारको बढ़ाना है।अध्यक्ष ने सुझावदिया कि प्रत्येकआईएमएफ से कम सेकम दो कर्मचारियोंको कौशल विकासके अंग के रूप मेंप्रशिक्षित कियाजाय। इस विचार-विमर्श के साथप्राधिकरण ने आईआरडीएआई(बीमा विपणनफर्म का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019 को मंजूर किया।

 

28. बीमा परामर्शीसमिति का पुनर्गठन

 

यहप्रस्तुत कियागया कि 25 सदस्यों (अध्यक्षएवं प्राधिकरणके सदस्यों कोछोड़कर) के साथ25 मई, 2017 को पुनर्गठितबीमा परामर्शी-समिति, संदर्भअधिसूचना एफ सं.आईआरडीए/आईएसी/2/139/2017 दिनांकित21 मार्च, 2017 और एफ सं. आईआरडीएआई/आईएसी/10/147/2017 दिनांकित 5 दिसंबर, 2017 के सदस्यों काकार्यकाल 24 मई, 2019 कोसमाप्त होने वालाथा। चूँकि उपयुक्तनये सदस्यों कीपहचान करने मेंकुछ और समय की आवश्यकताथी, 28 मार्च, 2019 को प्राधिकरणकी मंजूरी के साथ,आईएसी के 21 सदस्यों के,कार्यकाल को25 मई, 2019 से 24 जुलाई,2019 तक, दोमहीने के लिए बढ़ादिया गया। 25 जुलाई, 2019 से आईएसी के पुनर्गठनके लिए, कार्यसूचीमें दिये गये सदस्योंके नाम प्राधिकरणकी स्वीकृति केलिए प्रस्तुत कियेगये।

 

प्राधिकरणने कार्यसूची मेंप्रस्तावित नामोंपर विचार कियाऔर 25 जुलाई, 2019 से आईएसी के पुनर्गठनको मंजूरी दे दी।

 

29. वित्तीय वर्ष2019-20 के लिए16 जून, 2018 से प्रभावी मोटरतृतीय पक्ष बीमादरों की अधिसूचना

 

प्रस्तुतकिया गया कि प्राधिकरणवर्ष 2011 से,प्रत्येक वर्षमोटर तृतीय पक्षदेयता बीमा कोलागू प्रीमियमदरों को अधिसूचितकरता रहा है। वर्ष2018-19 के लिए अधिसूचितप्रीमियम दरें,अगली सूचना तक,31 मार्च, 2019 के बाद तक बढ़ाईगयी। हितधारक परामर्शऔर प्राप्त टिप्पणियोंको ध्यानपूर्वकजाँच करने के बाद,वित्तीय वर्ष2019-20 के लिए लागूप्रीमियम दरें,16 जून, 2019 से प्रभावी होनेके लिए, 4 जून, 2019 को अधिसूचितकी गईं।

 

प्राधिकरणने कार्यसूची परविचार किया औरवित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 16 जून, 2019 से प्रभावी होनेवाली मोटर तृतीयपक्ष बीमा दरोंकी अधिसूचना कीपुष्टि की।

 

बैठकसभी सदस्यों केप्रति धन्यवादज्ञापन के साथसमाप्त हुई।

 

 

अध्यक्ष

 

 

 

  • Download


  • file icon

    AGENDAS AND MINUTES OF THE 105th MEETING OF THE AUTHORITY.pdf

    ३२९ KB
  • file icon

    AGENDAS AND MINUTES OF THE 105th MEETING OF THE AUTHORITY Attachment-2.zip

    ४.१ MB