Document Detail

Title: सभी को
Reference No.: 104वीं बैठक
Date: 12/06/2019
प्राधिकरण की 104वीं बैठक का कार्यवृत्त

 

 

प्राधिकरणकी 104वीं बैठकका कार्यवृत्त

हैदराबादमें 28 मार्च, 2019को पूर्वाह्न11.00 बजे आयोजित

 

उपस्थित: अध्यक्ष डॉ.सुभाष सी.खुंटिया

पूर्णकालिकसदस्य सुश्रीपौर्णिमागुप्ते

पूर्णकालिकसदस्य श्रीनीलेश साठे

पूर्णकालिकसदस्य श्रीसुजय बैनर्जी

पूर्णकालिकसदस्य श्रीप्रविणकुटुंबे

अंशकालिकसदस्य श्रीमतीसुषमा नाथ

अंशकालिकसदस्य श्रीदेबाशीष पंडा

अंशकालिकसदस्य श्रीप्रफुल्ल पी.छाजेड

साथ ही उपस्थित:

पदनामितअधिकारी श्रीएम. पुल्ला राव, कार्यकारीनिदेशक (सामान्य)

 

अध्यक्षने सभीउपस्थितसदस्यों कास्वागत किया। उन्होनेसीए प्रफुल्लपी. छाजेड,अध्यक्ष,भारतीय सनदीलेखाकारसंस्थान काविशेष स्वागतकिया, जोअपनीनियुक्ति केउपरांत पहली बारप्राधिकरण कीबैठक में भागले रहे थे। उन्होनेप्राधिकरणके विचार-विमर्शोंमेंश्री पी.जे.जोसेफ, पूर्णकालिकसदस्य(गैर-जीवन) औऱसीए नवीनएन.डी.गुप्ता,पूर्व अध्यक्षआईसीएआई जो अबप्राधिकरण केसदस्य नहींहैं, केबहुमूल्ययोगदान को यादकिया। चूँकिकोरम (गणपूर्ति) उपलब्धथी, कार्यसूचीपर विचार आरंभकिया गया।

 

2.  वित्तीयवर्ष 2019-20 के लिएबजट

 

वर्ष 2019-20 केलिए, 287.51 करोड रु.की अनुमानितप्राप्तियोंऔर 285.72 करोडरुपयों केअनुमानितव्यय के साथ,बजट मंजूरकिया गया।वर्ष 2018-19 के लिए191.21 करोड़ रुपयोंके संशोधितअनुमानितव्यय (जो मूलरूप से 212.90 करोडअनुमानित था)को मंजूरी दीगयी।

 

आईआईबी केलिएप्रस्तावितबजट के संबंधमें यह उल्लेखकिया गया किवर्ष 2017-18 कीसीएजी की लेखापरीक्षारिपोर्ट मेंभारत सरकार कीमंजूरी की स्थितिकी माँग कीगयी थी।चूँकि, आईआईबीबीमा डेटा काकोषागार है,वह बीमा उद्योगऔर आईआरडीएआईके लिए उपयोगीडेटाविश्लेषणसहित, अनेकअनुसंधानरिपोर्ट,विशेष रूप सेमोटर तृतीयपक्ष बीमा केलिए प्रकाशितकरता रहता है,इसलिए आईआईबीको सहायताजारी रखने कीआवश्यकता है।

 

उपरोक्तटिप्पणियोंके साथप्राधिकरण ने,वित्तीय वर्ष2019-20 के लिए बजटको मंजूरी दीऔर अनुलग्नकोंमें जैसा दियागया है, केअनुसार वर्ष 2018-19के लिए बजटअनुमान कोसंशोधित किया।

 

8. पुनर्बीमापरामर्शीसमिति (आरएसी)का पुनर्गठन

 

प्राधिकरणने नोट कियाकि भारतीयपुनर्बीमाकर्ताओंके लिएअनिवार्य अध्यर्पणसंबंधीअनुशंसा करनेवाली संस्थाआरएसी का, 31दिसंबर, 2018 कोपाँच सदस्योंके साथ, तीनवर्ष के लिए, केंद्रसरकार कीमंजूरी सेपुनर्गठनकिया गया है।

 

9.      अनिवार्यअध्यर्पणअधिसूचना

 

प्राधिकरणने नोट कियाकि केंद्रसरकार की पूर्वअनुमति से,आईआरडीएआई ने 16जनवरी, 2019 को सरकारीराजपत्र केद्वारा 2018-19 केलिए भारतीयपुनर्बीमाकर्ताओंहेतु अनिवार्यअध्यर्पण काप्रतिशत औरनियम व शर्तेंअधिसूचित कीहैं।

 

17. सितंबर,2018 को समाप्तछमाही के लिएगैर-जीवन एवंजीवन बीमाकर्ताओंद्वारासार्वजनिकप्रकटीकरणोंकी स्थिति

 

प्राधिकरणने, सभी जीवन वगैर-जीवनबीमाकर्ताओंद्वारा सितंबर,2018 को समाप्तछमाही के लिएराजस्व खाते,लाभ व हानिखाते, तुलन-पत्र,खातों कीअनुसूचियोंऔर अन्यप्रपत्रोंसहित सभीप्रपत्रों काअपने-अपने वेबसाइटोंपर आरोहण कीस्थिति को नोटकिया।

 

21.    अध्यक्षऔर सदस्योंद्वारा 1अक्तूबर, 2018 से 31दिसंबर, 2018 कीअवधि के लिएकी गयी विदेशयात्राओं कातिमाही विवरण

 

प्राधिकरणने विवरण को नोटकिया।

 

23.1 दिसंबर, 2018 केउपरांत और 19फरवरी, 2019 तकजारी किये गयेपरिपत्रों / दिशानिर्देशोंकी सूची

 

प्राधिकरणने 1 दिसंबर, 2018से 19 फरवरी, 2019 तकजारी किये गयेपरिपत्रों / दिशानिर्देशोंइत्यादि कोनोट किया।

 

26.    आईआरडीएआई(नियुक्तबीमांकक)विनियम, 2017 कासंशोधन

 

नियुक्तबीमांककविनियमों केप्रस्तावितसंशोधन के लिएपृष्ठभूमिप्रस्तुत कीगयी। इस तथ्यको ध्यान मेंरखते हुए किकुछ साधारणबीमाकंपनियों,मुख्य रूप सेसार्वजनिकक्षेत्र कीकंपनियों केलिए एक वर्षसे अधिक की अवधिके लिएनियुक्त बीमांकक (एए)पद के लिएसुपात्र बीमांककोंको खोज पानासंभव नहींहुआ, उपरोक्तविनियमों कीप्रासंगिक खंडकी समीक्षा केलिएप्राधिकरण की102वीं बैठक मेंउसकी मंजूरीली गयी थी।

यहसूचित कियागया कि,वर्तमान मेंदो साधारण बीमाकंपनियों नेएक वर्ष सेअधिक समय सेबीमांकक कीनियुक्तिनहीं की है औरएक साधारणबीमा कंपनी केपास 6 महीने सेअधिक समय सेनियुक्तबीमांकक नहींहै। इनमें सेदो उपक्रम सार्वजनिकक्षेत्र के हैं।

 

इसविषय पर चर्चाकी गयी औरअनुभव कियागया किअनिश्चित कालके लिए रियायतनहीं दी जानीचाहिए।श्रीमतीसुषमा नाथ नेएक सीमा निर्धारणका सुझाव दियाऔरविचार-विमर्शके बाद यहसहमति बनी किवर्तमान 1वर्ष केप्रावधान कोबढाकर अधिकतमसीमा दो वर्ष कीजाय। तदनुसार;प्राधिकरण ने,आईआरडीएआई(नियुक्तबीमांकक)विनियम, 2017 केविनियम 6 केसंशोधन कोमंजूर किया औरनिम्न प्रकार, विनियम 6 (ग) जोड़दिया।

6(ग): व्यवसायकी निरंतरताके लिए,बीमकर्ता कोएक वर्ष सेआगे अतिरिक्तअवधि के लिएविनियम 5 से छूटकी आवश्यकताहो सकती है।बीमाकर्ताद्वाराअनुरोध कियेजाने पर औरमामले केगुण-दोष के आधारपर अध्यक्ष दोवर्ष से अनधिकअतिरिक्त अवधिके लिए समय-

विस्तारप्रदान कर सकताहै।

 

30. वित्तीयवर्ष 2019-20 के लिएमोटर तृतीयपक्ष मूल्यनिर्धारण

 

प्राधिकरणको, मोटर तृतीयपक्ष (एमटीपी)बीमा की,प्रीमियम दरोंके निर्धारणके लिए अपनायीजाने वाली प्रक्रियाके बारे मेंजानकारी दीगयी। 2019-20 के लिएपहली बारपेशेवर बीमांककोंऔर उपभोक्ताप्रतिनिधियोंसहितवित्त-मंत्रालय,सड़क परिवहनएवं राजमार्गमंत्रालय,मोटर संघों केप्रतिनिधियोंसहित “एकसमिति” कादृष्टिकोणअपनाया गया।समिति ने 15फरवरी, 2019 कोअपनी रिपोर्टप्रस्तुत कीऔर एकस्वतंत्रबीमांककद्वारासमीक्षा की गई, जिसने अपनीरिपोर्ट 12मार्च, 2019 कोप्रस्तुत की।विभिन्नपहलुओं कीजाँच करने केलिए कुछ औरसमय कीआवश्यकताहोगी। चूँकिवर्तमान दरें– केवल 31.03.2019 तक वैधहोंगी,इसलिए अगलीअधिसूचना तक, 2018-19 मोटर टीपीदेयता दरों कीवैधता कोविस्तारितकरने कीआवश्यकता है।

 

प्राधिकरणने, प्रस्तावपर विचार कियाऔर जैसा किआदेश संदर्भसं. आईआरडीए/एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/053/03/2018दिनांकित 28.03.2018मेंनिर्धारितकिया गया है,अगली अधिसूचनातक, वर्तमानमोटर टीपीदेयता दरों कीनिरन्तरता कोमंजूर किया।

 

32.वित्तीयशिक्षा के लिएराष्ट्रीयकेंद्र(एनसीएफई) औरइसके वित्त स्रोतका निगमन

 

यह प्रस्तुतकिया गया कि,एफएसडीसी-उपसमितिऔर टेक्निकल ग्रुपऑनफाइनांशियलइन्क्लुजनएण्ड फाइनांशियललिटरसी(टीजीएफआईएफएल) केतत्वावधानमें, वित्तीयस्थिरता वविकास परिषद(एफएसडीसी) की,वित्तीयशिक्षा हेतुराष्ट्रीयरणनीति (एनएसएफई)के अनुसारआबादी के सभीवर्गों के लिएभारत भर मेंवित्तीयशिक्षा कोबढावा देने केलिए वित्तीयक्षेत्र केसभीविनियामकों,यानि भारतीयरिजर्व बैंक(आरबीआई),भारतीयप्रतिभूति औरविनिमय बोर्ड(सेबी), भारतीयबीमा विनियामकऔर विकासप्राधिकरण(आईआरडीएआई),पेंशन निधिविनियामक औरविकासप्राधिकरण (पीएफआरडीए)के सहयोग से, 2013में एनसीएफईकी स्थापना कीगयी थी।एनएसएफई के क्रियान्वयनकी समीक्षाकरते समय, भारतीयरिजर्व बैंकगवर्नर कीअध्यक्षतामें 23 नवंबर, 2017को आयोजित अपनी20वीं बैठक मेंएफएसडीसीउप-समिति नेअनुच्छेद 8कंपनी के रूपमें एनसीएफईकी स्थापना कानिर्णय कियाऔर यह भीफैसला किया किआरबीआई, सेबी,आईआरडीएआईद्वारा 30प्रतिशतप्रत्येक औरपीएफआरडीएद्वारा 10प्रतिशत कानिधिकरण जारीरखने औरएनसीएफई केवार्षिक व्ययका निधिकरणकरने के लिए 1000मिलियन रुपयेके कोष कीस्थापना कीजाय। आईआरडीएआईने अपनेदृष्टिकोण से आरबीआईको लिखे पत्रदिनांक 1अगस्त, 2018द्वारा अवगतकराया था कियह बेहतर होगाकि वर्तमान ब्याजदर कीव्यवस्था मेंकोष कीस्थापना करनेके स्थान परएनसीएफई कीपरियोजितयोजनाओं औरगतिविधियोंके आधार पर, एकवार्षिक बजटबनाकर, विभिन्नविनियामकोंद्वारावार्षिकअंशदान प्रणालीअपनायी जाय।तथापि, 14 मार्च,2019 को आयोजित एफएसडीसी-उपसमितिकी बैठक मेंयह नोट कियागया कि आरबीआईऔर सेबीप्रत्येक नेपूँजी हिस्सेमें 30 करोड रुपयेका योगदानकिया हैं औरआईआरडीएआई सेअनुरोध कियाकि वह शेयर पूँजीकरणमें हिस्सालें। इसलिए,यह प्रस्तावकिया गया किआईआरडीएआई,एफएसडीसी-एससीकेनिर्णयानुसार100 करोड कीप्राधिकृतपूँजी में 30प्रतिशत केअनुपात में योगदानकरने पर विचारकरे।

 

प्राधिकरणने कार्यसूचीकी मद परविचार किया औरएनसीएफई की 100करोड रुपये कीप्राधिकृतपूँजी मेंआईआरडीएआई द्वारा30 प्रतिशत केअंशदान(अर्थात् 30करोड) को मंजूरकिया।

 

 

33.नेशनल सेंटरफॉरफाईनांशियलएजुकेशन(एनसीएफई) केबोर्ड मेंआईआरडीएआई केप्रतिनिधि कानामांकन

एनसीएफईका निगमन 5सितंबर, 2018 कोकिया गया और आरबीआईऔर सेबी दोनोंके प्रतिनिधिकंपनी केप्रथम निदेशकके रूप मेंहैं।प्रस्तावकिया गया किश्रीमतीयज्ञप्रियभरत, मुख्य महाप्रबंधक-एनएलको एनसीएफई केबोर्ड में एकसदस्य के रूपमें मनोनीतकिया जाय।नामांकितव्यक्ति को,भविष्य में जबभी आवश्यक हो,अध्यक्ष,आईआरडीएआई सेविशिष्टमंजूरी मांगनेके बाद, किसीअन्य जरूरीदस्तावेजोंपर हस्ताक्षरकरने के लिए प्राधिकृतकिया जा सकताहै।

विचार-विमर्शके बाद प्राधिकरणने इसकार्यसूची मद कोमान लिया औरनिम्नलिखितसंकल्प पारितकिया:

``संकल्पकिया जाता हैकि श्रीमतीयज्ञ प्रिय भरत,मुख्यमहाप्रबंधक,आईआरडीएआईएतद्द्वाराएनसीएफई केबोर्ड काहिस्सा बननेऔर आईआरडीएआईकी ओर सेअपेक्षित सभीआवश्यकदस्तावेज, ऐसेअन्य कागजात,दस्तावेजघोषणाएँ,हलफनामे,प्रपत्र इत्यादिपर हस्ताक्षरकरने औरप्रस्तुतकरने और एनसीएफईके कामकाज केलिएयथापेक्षितऐसी अन्यकार्यवाहीकरने और कदमउठाने के लिएप्राधिकृतहैं।

यह भीसंकल्प कियाजाता है किअध्यक्ष,आईआरडीएआई,समय-समय पर जबभी अपेक्षित हो,किसी अन्य अधिकारीको एनसीएफई केबोर्ड पर रहनेके लिएनामांकितकरने के लिए प्राधिकृतहैं।~~

 

34.बीमापरामर्शीसमिति केसदस्यों केकार्यकाल काविस्तार

यहप्रस्तुतकिया गया किबीमापरामर्शीसमिति का गठन 25सदस्यों(अध्यक्ष एवंप्राधिकरण केसदस्यों कोछोडकर) के साथ 25मई, 2017 को कियागया था, संदर्भअधिसूचनाएफ.सं.आईआरडीए/आइएसी/2/139/2017दिनांकित 21मार्च, 2017 औरएफ.नं. /आईआरडीएआई/आइएसी/10/147/2017दिनांकित 5दिसंबर, 2017 । आईएसीके सदस्यों कावर्तमान कार्यकाल,24 मई, 2019 कोसमाप्त हो रहाहै। नये उपयुक्तसदस्यों कीपहचान करने केलिए कुछ औरसमय कीआवश्यकता है।इस बीच,कार्यसूची मेंदिये गयेविवरण केअनुसार, उन सदस्योंको छोडकर जो अपनेदो पूर्ण कार्यकाल24.05.2019 को पूराकरेंगे,आईएसी के अन्यसदस्यों केकार्यकाल कोदो माह बढानेका प्रस्तावकिया गया है।

प्राधिकरणने कार्यसूचीकी मद परविचार किया औरकार्यसूचीनोट में कियेगये प्रस्तावके अनुसारसदस्यों केकार्यकाल को, 25मई, 2019 से 24 जुलाई, 2019तक, दो माहबढाने केप्रस्ताव कोमंजूर करदिया।

अध्यक्ष

  • Download


  • file icon

    AGENDAS AND MINUTES OF THE 104th MEETING OF THE AUTHORITY.pdf

    ३१२ KB
  • file icon

    AGENDAS AND MINUTES OF THE 104th MEETING OF THE AUTHORITY Attachment-2.zip

    १.१ MB