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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/080/05/2019
Date: 20/05/2019
ईटीएएसएस से सह-बीमाकर्ताओँ की शेष राशि का समाधान

प्रति,

सीएमडी/सीईओ

सभीसाधारण/स्वास्थ्य/विशेषीकृतबीमाकर्ता

 

विषयःईटीएएसएस सेसह-बीमाकर्ताओँकी शेष राशिका समाधान

संदर्भः

1. आईआरडीए/एनएल/ईटीएएसएस/आरआईएन/103/05/2015दिनांक 11 मई 2015से युक्तइलेक्ट्रानिकलेनदेन प्रबंधनऔर निपटानप्रणाली मेंसहभागितासंबंधीआईआरडीएआईदिशानिर्देश

2. संदर्भःआईआऱडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/101/06/2018दिनांक 27 जून 2018से युक्तआईआरडीएपरिपत्र

साधारणबीमा परिषदसह-बीमालेनदेनों,समाधान औरसदस्य बीमाकंपनियों केबीचशेषराशियों केनिपटान कीजानकारीप्राप्त करनेके लिए ईटीएएसएसकाकार्यान्वयनकरती रही है।उक्त प्रणालीव्यवसाय कीसभीव्यवस्थाओँके लिए अप्रैल2017 से परिचालनमें है तथासाधारण बीमापरिषद ने इसकेलिए 1 अप्रैल 2018से सहमति दीहै। यहप्रणाली क्रियाशील(लाइव) मानीजाएगी और सभीसह-बीमा लेनदेनोंका निपटानसदस्य बीमाकर्ताओंके बीच केवलईटीएएसएसविवरण के आधारपर कियाजाएगा।

प्राधिकरणने पाया किपुनर्बीमा औरसह-बीमा व्यवसायमेंअंतर-कंपनीशेषराशियाँमहत्वपूर्णरूप से अधिकहैं तथा उनमेंवृद्धि हो रहीहै।पुनर्बीमा औरसह-बीमालेनदेनविशिष्ट रूपसे विभिन्नभौगोलिकक्षेत्रों केबीच बहुविधसंस्थाओं कोसंबदध करतेहैं तथानिम्नलिखितसमस्याओं मेंवृद्धि करतेहैं :

1. सहमतहोने के लिएलेनदेनों केपक्षकारों कीअसमर्थता,जिसकेपरिणामस्वरूपअंतर-कंपनी शेषराशियोंमें वृद्धि होरही है;

2.  कंपनियोंके बीच सहयोगकी कमी औरअपर्याप्त प्रलेखीकरण,जिससे इनशेषराशियोंको न्यूनतमकरने के प्रयासोंके लिए समस्याउत्पन्न होरही है;

3.  पुनर्बीमाऔर सह-बीमालेनदेनों कोसँभालने केलिए एकसामान्यप्लेटफार्मका अभाव;

4.  शेषराशियोंका विलंबितनिपटान;

5. अधिकटर्न-अराउंडसमय।

इससंबंध मेंइसके द्वारानिदेश दियाजाता है किः

I.       1 अप्रैल 2018के बाद कियेगये सभीसह-बीमालेनदेनों केलिएसह-बीमाकर्ताओंको देय/ सेप्राप्यशेषराशियोंका समाधानईटीएएसएस कीशेषराशियोंके साथ कियाजाएगा;

II.      वार्षिकवित्तीयविवरणों केसाथ अनुबंध कमेंयथानिर्धारितफार्मेट मेंप्राधिकरण कोसांविधिक लेखा-परीक्षकसे एकप्रमाणपत्रयह प्रमाणितकरते हुएप्रस्तुतकिया जाएगा कि1 अप्रैल 2018 कोअथवा उसके बादजोखिमप्रारंभ होनेकी तारीख सेयुक्तपालिसियों सेसंबंधितसह-बीमालेनदेनों केसंबंध मेंलेखा-बहियोंऔर ईटीएएसएसमें कोई अंतरनहीं है;

III.     अंतरहोने कीस्थिति मेंसह-बीमाकर्ता-वारअंतरलेखा-परीक्षकके प्रमाणपत्रमें सूचितकिये जाएँगे;

IV.     1 अप्रैल 2018से पहले कियेगये लेनदेनोंके लिए शेषराशियोंका समाधानबीमाकर्ताद्वारा किया जाएगातथा वहअनिवार्यतः 30सितंबर 2019 कोअथवा उससेपहलेप्राधिकरण कोप्रस्तुतकिया जाएगा।

यहपरिपत्रआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 के अधीनजारी किया जारहा है। सभीबीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वेवित्तीय वर्ष2019-20 की तिमाही1से और उसकेबाद अनुपालनके लिएउपर्युक्तनिदेश ध्यानमें रखें।

(प्रवीणकुटुंबे)

सदस्य(एफएण्डआई)

 

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