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1. जबकि,बीमा अधिनियम,1938 की धारा 3 केअनुसरण में मेसर्सआईटीआईरीइंश्योरेंसलिमिटेड (इसआदेश में इसकेबाद `आईटीआईआरई‘के रूप मेंउल्लिखित)जिनकापंजीकृतकार्यालय नमनमिडटाउन, एविंग, 20वींमंजिल,सेनापति बापटमार्ग,एल्फिन्स्टनरोड, मुंबई-400 013,महाराष्ट्रमें है, कोपुनर्बीमाव्यवसाय करनेके लिए प्राधिकरणद्वारा 30दिसंबर 2016 सेपंजीकरणप्रमाणपत्र(सीओआर) सं. 154प्रदान कियागया था।
2. आईआटीआईआरई ने सीओआरके निर्गम कीतारीख से एकवर्ष के अंदरपरिचालनप्रारंभ नहींकिये। 21दिसंबर 2017 केपत्र केअनुसार उनकेद्वारा व्यवसायके परिचालनप्रारंभ करनेके लिए 29 दिसंबर2018 तक समय काविस्तारप्रदान करने कीमाँग की गई।
3. आईटीआईआरई ने 29दिसंबर 2018 कीबढ़ाई गईतारीख से पहलेअपने व्यवसायके परिचालनप्रारंभ नहीं किये।दिनांक 22दिसंबर 2018 केअपने पत्र केअनुसार आईटीआईआरई द्वारा दोमहीने के लिएसमय बढ़ाने काएक अतिरिक्तअऩुरोध कियागया। आईआरडीए(भारतीय बीमाकंपनियों कापंजीकरण)विनियम, 2000व्यवसाय केपरिचालनप्रारंभ करनेके लिए सीओआरकी तारीख सेचौबीस (24) महीने(समय-विस्तारसहित) कीसमय-सीमा सेआगे व्यवसाय केपरिचालनप्रारंभ करनेके लिए समयबढ़ाने की अनुमतिनहीं देते।
4. तदुपरांतआईटीआई आरई नेदिनांक 11फरवरी 2019 के पत्रके द्वाराप्राधिकरण कोसूचित किया किउऩके बोर्ड नेसीओआर सं. 154दिनांक 30दिसंबर 2016निरसन हेतुअभ्यर्पितकरने के लिएसंकल्प कियाहै, क्योंकिवे कोई भीबीमा व्यवसायका कार्यकलापकरना नहींचाहते।आईटीआई आरई नेसीओआर सं. 154प्राधिकरण कोअभ्यर्पितकिया है तथायह पुष्टि कीहै किउन्होंनेकिसी भीव्यवसाय काजोखिम-अंकन नहींकिया है औरकोई पालिसीजारी नहीं कीहै।
5. अतः अब,निरसन के लिएसीओआर केअभ्यर्पणहेतु आईटीआईरीइंश्योरेंसलिमिटेडद्वारा किये गयेअनुरोध केअनुसरण मेंप्राधिकरणइसके द्वारामेसर्सआईटीआईरीइंश्योरेंसलिमिटेड कोप्रदान कियेगये सीओआर सं. 154कोनिम्नलिखित शर्तोंके अधीननिरस्त करताहैः
क. निरसन केलिए सीओआर केअभ्यर्पण कीस्वीकृति ऐसीकिसीकार्रवाई कीप्रक्रिया परप्रतिकूलप्रभाव केबिना है जोमेसर्सआईटीआईरीइंश्योरेंसलिमिटेडद्वारा, लागूकानूनों,विनियमों,दिशानिर्देशोंअथवा लागू कीगई किन्हीं भीशर्तों केकिसी भीउल्लंघन केकारण अपेक्षितकी जा सकतीहै।
ख. मेसर्सआईटीआईरीइंश्योरेंसलिमिटेड अपने नामसे शब्द “
6. आईआरडीए(भारतीय बीमाकंपनियों कापंजीकरण) विनियम,2000 के विनियम 28के उपबंधों केअनुसार आईटीआईरीइंश्योरेंसलिमिटेड कोसूचित कियाजाता है कि वेप्राधिकरण केइस आदेश कोव्यवसाय केअपने प्रधानस्थान केक्षेत्र मेंकम से कम 2दैनिकसमाचारपत्रोंमें इस आदेशकी प्राप्तिसे पंद्रह (15)दिन के अंदर प्रकाशितकरवाएँ।
इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।
स्थानःहैदराबाद
दिनांकः08 मई 2019