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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/आरआई/ओआरडी/विविध/031/02/2019
Date: 04/02/2019
पुनर्बीमा रिपोर्टिंग फार्मेटों के लिए कार्य-दल का गठन

प्राधिकरणने आईआरडीएआई(पुनर्बीमा)विनियम, 2018अधिसूचितकिये हैं जो 1जनवरी 2019 सेप्रभावी होगये हैं। येविनियम सभीजीवनबीमाकर्ताओं,साधारणबीमाकर्ताओं,स्वास्थ्यबीमाकर्ताओँ,भारतीयपुनर्बीमाकर्ताओँ,विदेशीपुनर्बीमाकर्ताओंकी शाखाओं(एफआरबी),लायड्सइंडियासिंडिकेटों/सेवाकंपनियों,आईआईओ,छूट-प्राप्तबीमाकर्ताओँऔर बीमासमूहों(पूलों) के लिएलागू हैं।

उपर्युक्तविनियमआईआरडीएआई(साधारण बीमा –पुनर्बीमा)विनियम, 2016 औरआईआरडीए (जीवनबीमा –पुनर्बीमा)विनियम, 2013 कोनिरस्त करतेहैं। इसकेपरिणामस्वरूप,वर्तमानरिपोर्टिंगफार्मेटों,विवरणियों औरविवरणों मेंपरिवर्तनकरने कीआवश्यकता है।

 

उपर्युक्तको ध्यान मेंरखते हुए यहनिर्णय लियागया है किविभिन्नसंस्थाओं केलिए मौजूदाफार्मेटों कीएक व्यापकसमीक्षा कीजाए। तदनुसार,प्राधिकरणइसके द्वारानिम्नलिखित संरचना(भाग I) केसाथ एकपुनर्बीमाकार्य-दल कागठन करता है।विचारार्थविषय औररिपोर्ट कीप्रस्तुति क्रमशःभाग II औरभाग IIIमेंनिम्नानुसारउल्लिखितहैं।

 

I.       कार्य-दलका गठनः

 

नाम

संगठन

समिति में स्थिति

1.

श्री सुरेश माथुर

आईआरडीएआई

अध्यक्ष

2.

श्री हितेश कोटक

म्युनिख आरई

सदस्य

3.

सुश्री शेफाली सेहवानी

लायड्स इंडिया

सदस्य

4.

श्री राजेश क़डथरे

जीआईसी आरई

सदस्य

5.

श्री अंकुर कँवर

आईसीआईसीआई लोंबार्ड

सदस्य

6.

श्री संजय अभिषेक

न्यू इंडिया

सदस्य

7.

सुश्री नलिनी रत्नम

भारतीय जीवन बीमा निगम

सदस्य

8.

सुश्री ईश्वरी मुरुगन

एचडीएफसी लाइफ

सदस्य

9.

श्री महेश राधाकृष्णन

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.

सदस्य

10.

श्री पंकज तिवारी

आईआरडीएआई

सदस्य

11.

सुश्री सी. लता

आईआरडीएआई

सदस्य, संयोजक

 

II.      उक्तकार्य-दल केविचारार्थविषयः

1. डेटा केसहीपन औरसंपूर्णता केलिए दोनों आनलाइनऔर आफ़लाइनप्रस्तुतकियेजानेवालेवर्तमानपुनर्बीमाफार्मों कीसमीक्षा करनाऔर परिवर्तन,यदि कोई हों,की सिफारिशकरना।

2. अनावश्यकफार्मों सेबचावसुनिश्चितकरना तथाबीमाकर्ताओँ/पुनर्बीमाकर्ताओँ/एफआरबी/लायड्सइंडिया/आईआईओ/छूट-प्राप्तबीमाकर्ताओँ/बीमासमूहों के लिएलागू संगतफार्म तैयार करना।

III.     रिपोर्टकी प्रस्तुतिऔर सिफारिशें :

उक्तकार्य-दल यहसुनिश्चितकरेगा कि अपनीसिफारिशों तकपहुँचने सेपहले सभीसंबंधित हितधारकोंकीनिविष्टियोंकी अपेक्षा कीजाए औऱ उनकीजाँच की जाए।कार्य-दलअपेक्षानुसारबारंबारता केसाथ बैठकेंआयोजित करसकता है तथाइस आदेश केप्रकाशन से एकमहीने के अंदरअपनी सिफारिशेंप्रस्तुत करसकता है।

 

सदस्य(वितरण)

 

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