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Title: परिशिष्ट 2 से आदेश - भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति
Reference No.: IRDA/ACT/ORD/ADNDM/208/12/2018
Date: 26/12/2018
परिशिष्ट 2 से आदेश - भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति

1. इसके अलावा आदेश रेफरी: IRDAI / ACT / ORD / MISC / 220 / 09 / 2017 दिनांक 20 सितंबर, 2017, सक्षम प्राधिकरण ने जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति के विचारार्थ विषयों को संशोधित किया है। संशोधित विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं-

1.1. जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था के सुचारू और समय पर कार्यान्वयन में प्राधिकरण का समर्थन करना;

1.2. प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में प्रदान की गई समय-सीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा;

1.3. परियोजना के विकास के बारे में समय-समय पर प्राधिकरण को अवगत कराना; और

1.4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाने पर आरबीसी के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

2. संचालन समिति सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर परामर्श और चर्चा के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का सुझाव दे सकती है।

3. संचालन समिति की संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है और आदेश के अनुसार समान है: IRDAI / ACT / ORD / MISC / 220/ 09 / 2017 दिनांक 20 सितंबर, 2017 और बाद के परिशिष्ट संदर्भ: IRDA / ACT / ORD / MISC / 110/ 07 / 2018 दिनांक 17 जुलाई, 2018।

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    Addendum 2 to Order – Steering Committee for Implementation of Risk Based Capital Regime.pdf

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