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पालिसीधारक को बीमाकर्ता द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्रीमियम प्राप्त होने की सूचना
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीबी और प्रीमियमों के संग्रहण पर प्राप्ति-सूचनाओं के निर्गम के संबंध में परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/जीवन/विविध/परिपत्र/06/05/2015 दिनांक 17 मई 2015 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। पालिसीधारक के संरक्षण और सूचना को बढ़ाने के लिए आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) द्वारा प्राधिकरण के पास निहित शक्तियों के अधीन निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।
जहाँ भी बीमाकर्ता के पास पालिसी अभिलेखो में पालिसीधारक की मोबाइल फोन संख्या उपलब्ध है, वहाँ प्रणाली के द्वारा उत्पन्न किये गये एक स्वचालित एसएमएस से संबंधित पालिसीधारक को उसके मोबाइल फोन संख्या पर प्रीमियम की प्राप्ति की सूचना तत्काल दी जाएगी। नई संविदाओं के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि सही मोबाइल फोन संख्या प्राप्त की जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम प्राप्त करने पर इसकी सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।
सभी बीमाकर्ता पालिसीधारकों को उपर्युक्त सूचना का प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ और क्रियाविधियाँ रखेंगे। उपर्युक्त दिशानिर्देश 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होंगे।
(डा. सुभाष सी. खुंटिआ)
अध्यक्ष