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Title: प्रति, सभी सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
Reference No.: आईआरडीएआई/एसयूआर/सीआईआर/विविध/192/11/2018
Date: 13/11/2018
आईआऱडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 6(3)(क)

 

आईआरडीएअधिनियम, 1999 केअधिनियमन केबाद, आईआरडीएआईकोसर्वेक्षकोंऔर हानिनिर्धारकोंको लाइसेंसप्रदान करनेके लिए शक्तिदी गई। वर्ष 2001-02मेंप्राधिकरण नेउस समयव्यवसायरतलाइसेंसप्राप्तसर्वेक्षकोंके श्रेणीकरणका एकबारगी(वन-टाइम)प्रयोगसंपन्न किया तथाउन सभीसर्वेक्षकोंको श्रेणीकरणपत्र जारीकिये गयेजिन्होंनेअपनीशैक्षणिकयोग्यता औरपिछले अनुभवआदि के आधारपर आईआरडीएआई अधिनियमके अधिनियमनके समयश्रेणीकरण केप्रयोग मेंभाग लिया।प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगयेश्रेणीकरणपत्र में उनविभागों को दर्शायागया है जिनमेंकार्य करने केलिए वे पात्रहैं।

 

उपर्युक्तसर्वेक्षकोंऔर हानिनिर्धारकोंके लाइसेंसोंका नवीकरणकरने के लिएप्राधिकरणउनकेश्रेणीकरण कोमान्यताप्रदान करता हैजैसा किआईआरडीएआई(बीमासर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक)विनियम, 2015 केविनियम 6(3)(क)(v)मेंबताया गया हैतथा ऐसेसर्वेक्षकोंऔर हानिनिर्धारकोंके लिएसर्वेक्षकविनियम, 2015 की अनुसूची-Iअनुबंध-1मेंविनिर्दिष्टरूप में कोईअन्य आवश्यकयोग्यता रखनेकी आवश्यकतानहीं है।

 

विनियम6(3)(क)(v) कालागू उपबंधः

योग्यताका प्रमाण(नोटरीकृत)अथवा आईआरडीए/आदेश/एसएलए/30/3/2002दिनांक 30मार्च 2002 केद्वारा कियेगये श्रेणीकरणके अनुसारपात्र विभागबताते हुएप्राधिकरणद्वारा जारीकिया गयाश्रेणीकरणपत्र।

 

उपर्युक्तस्पष्टीकरणआईआरडीएआई(बीमा सर्वेक्षकऔर हानिनिर्धारक)विनियम, 2015 केविनियम 26 केअधीन जारीकिया गया है।

 

 

 

सुजयबनर्जी

सदस्य(वितरण)


 

 

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    Clarifications on Renewal Conditions under Regulation 6 (3) (a) (v) of IRDA.pdf

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