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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
22अक्तूबर, 2018
प्रापण समिति की 26 सितंबर, 2018 और 22 अक्तूबर को आयोजित 53वीं बैठक के कार्यवृत्त
उपस्थित :
(i) सुश्री पौर्णिमा गुप्ते, सदस्य, बीमांकिक -- अध्यक्ष
(ii) श्री एम. पुल्लाराव, का.नि. - सामान्य - सदस्य
(iii) श्री पी.के. मैती, म.प्र. - प्रवर्तन - सदस्य
(iv) श्री एम.एस. जयकुमार, सीएओ-संयोजक-सदस्य
उपयोगकर्ता विभाग उपस्थित :
(v) श्रीमती केजीपीएल रमादेवी, म.प्र. संचार
(vi) श्रीमती मथंगी सरिता, स.म.प्र. - संचार
(vii) श्रीमती नीतू शाहदपुरी, स.म.प्र. - मासं. लाभ
1. आईआरडीएआई के नये परिसर के लिए बीमा सुरक्षा
प्रशासनिक विभाग द्वारा सूचित किया गया कि नये भवन में स्थानांतरित होने के बाद आईआरडीएआई कार्यालय की बीमा आवश्यकता बदल गई है। इसके मद्देनजर, गैर-जीवन विभाग के मार्गदर्शन में विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों हेतु, संबंधित बीमाकृत राशि सहित, विभिन्न जोखिमों के लिए अपेक्षित कवरेज (बीमा) तय किये गये हैं और सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं से अपने-अपने कोटेशन (दर सूचियाँ) पेश करने का अनुरोध किया गया था। 17 बीमाकर्ताओं ने अपनी बोलियाँ प्रस्तुत की हैं, जो निविदा खोलने वाली समिति द्वारा बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में 26 जुलाई, 2018 को खोली गई। प्रशासन विभाग ने बोलियों का सारांश तैयार किया और पाया कि बीमाकर्ताओं द्वारा कुछ मदों में जिस कवरेज का उल्लेख किया गया है वह स्पष्ट नहीं है और गैर-जीवन विभाग से मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया गया!
गैर-जीवन विभाग ने प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित जोखिम कवरेज को `कवर्ड, नान कवर्ड' नॉट क्लियर ,या रिस्ट्रिक्टेड के रूप में वर्गीकृत किया है। विचार-विमर्श के बाद प्रशासन विभाग ने बीमाकर्ताओं से `नाट क्लियर' मदों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे और तालिकाबद्ध जानकारी अधिक मार्गदर्शन के लिए गैर-जीवन विभाग को प्रस्तुत की। गैर-जीवन विभाग ने सुझाव दिया कि समझदारी के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण कवरेज की सिफारिश की जाती है और जहाँ तक बीमाकर्ता के चुनाव का प्रश्न है, प्रत्येक प्रापण के लिए, लागू नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
समिति ने विभाग को सलाह दी कि वह पूर्ण कवरेज देने वाली मानी गई कंपनियों की तुलना में, उन बीमाकर्ताओं जिनकी कीमत कम है, द्वारा उपलब्ध कवरेज के मुकाबले उद्धृत कीमत के मद्देनज़र मामले पर पुनर्विचार करें।विभाग ने समिति को सूचित किया कि वे गैर-जीवन विभाग से सलाह मशविरा करके कवरेज और कीमत की पुनः जाँच-पड़ताल करेंगे और प्रापण समिति को अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। प्रशासन विभाग ने गैर-जीवन विभाग से परामर्श करने के बाद 22 अक्तूबर, 2018 को सुझाव दिया कि पूर्ण कवरेज पर विचार किया जाय और तदनुसार अनुरोध किया कि रु. 15,76.415/- के लिए एल 1 बोलीकर्ता मेसर्स यूनाइटेड इण्डिया इंशुरेंस कं लि. की बोली पर विचार किया जाए। समिति ने रु. 15,76,415 के लिए एल 1 बोलीकर्ता मेसर्स यूनाइटेड इण्डिया इंशुरेन्स कं. लि.मि. से बीमा कराने की सिफारिश की।
2.मेट्रो रेल के माध्यम से बीमा जागरूकता अभियान
इस मद को कार्यसूची में उपलब्ध कराये गये विवरण के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के अभाव में आस्थगित रखा गया है।
बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के साथ समाप्त हुई।
एम.एस. जयकुमार पी.के. मैती एम.पुल्लाराव
संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य
सुश्री पौर्णिमा गुप्ते
अध्यक्ष