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Title: प्रति, सभी बीमाकर्ता
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/सीआईआर/169/10/2018
Date: 09/10/2018
एचआईवी और एड्स (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 संबंधी आईआरडीएआई परिपत्र

1. मानवीयप्रतिरक्षकहीनतावाइरस औरप्राप्त प्रतिरक्षकहीनतासंलक्षण(निवारण औरनियंत्रण)अधिनियम, 2017 एचआईवीऔर एड्स(निवारण औरनियंत्रण)अधिनियम, 2017की ओर ध्यानआकर्षित कियाजाता है।

2.उपर्युक्तअधिनियम केउपबंध 10सितंबर 2018 से प्रवृत्तहुए हैं।

3.उपर्युक्तअधिनियम कीधारा 3(ञ) केअनुसार,

(3) कोई भीव्यक्तिनिम्नलिखितमें से किसीबात के सहितकिसी भी कारणसे

संरक्षितव्यक्ति केविरुद्धभेदभाव नहीं करेगा,अर्थात् :

(ञ) जब तकबीमांकिकअध्ययनद्वारासमर्थित नहींहोता, तब तकबीमे कीव्यवस्था

काअस्वीकरणअथवा उसमेंअनुचितव्यवहार।

 

4. सभीबीमाकंपनियों कोइसके द्वारानिदेश दियाजाता है कि वेतत्कालप्रभाव सेउक्त एचआईवीऔर एड्स(निवारण औरनियंत्रण)अधिनियम, 2017 केउपर्युक्तउपबंधों काअनुपालनकरें।

 

 

सदस्य(गैर-जीवन)

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    IRDAI circular on HIV and AIDS (Prevention and Control) Act 2017.pdf

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