आनुवंशिक व्यतिक्रम से संबंधित अपवर्जनों संबंधी परिपत्र दिनांक 19 मार्च 2018
1.बीमासंविदाओं में अपवर्जकखंडों का पुनरवलोकनकरने और यह सुनिश्चितकरने कि बीमा कंपनियाँआनुवशिक व्यतिक्रमोंसे संबंधित अपवर्जनोंके आधार पर दावोंको अस्वीकार नकरें, आईआरडीएआईको निर्देश देतेहुए दिल्ली केमाननीय उच्च न्यायालयके निर्णय के अनुसरणमें जारी कियेगये प्राधिकरणके परिपत्र आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/046/03/2018 दिनांक 19 मार्च 2018 कीओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है।
2.27 अगस्त 2018 कोमाननीय सर्वोच्चन्यायालय ने विशेषअनुमति याचिका(सिविल) डायरीसं. 29590/ 2018 की सुनवाईकरते हुए अगलेआदेशों तक उपर्युक्तनिर्णय में (एफ.1)(i) से (v) तक केअंतर्गत प्रदत्तनिष्कर्षों औरराहतों की सीमातक माननीय दिल्लीउच्च न्यायालयके उपर्युक्त निर्णयके परिचालन परस्थगन प्रदान कियाहै।
3.माननीयसर्वोच्च न्यायालयद्वारा प्रदत्तउपर्युक्त स्थगनको ध्यान में रखतेहुए, परिपत्रसं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/046/03/2018 दिनांक 19 मार्च 2018 अगलेआदेशों तक निवारितकिया गया है।
4.तथापि, सभी वर्तमानपॉलिसियों के संबंधमें दावों का निपटानलागू विनियामकढाँचे के अनुसारप्राधिकरण द्वाराअनुमोदित रूप मेंपॉलिसी संविदाओंकी शर्तों के अनुसारहोगा।
सदस्य (गैर-जीवन)
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