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Title: दिशानिर्देश
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/जीडीएल/सीआईआर/136/08/2018
Date: 27/08/2018
मदें जिनके लिए बीमाकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक कवर प्रस्तावित किया जा सकता है,

परिपत्रसंदर्भः आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016दिनांक29.07.2016 के अनुसारजारी किये गये`स्वास्थ्यबीमा व्यवसाय केमानकीकरण संबंधीदिशानिर्देश~के अध्यायIII के अनुबंध1 के आंशिक आशोधनमें "मदेंजिनके लिए बीमाकर्ताओंद्वारा वैकल्पिककवर प्रस्तावितकिया जा सकता है"की उपर्युक्तसूची से निम्नलिखितमदें हटाई गई हैं।

संदर्भ सं.

मद

61

दंत चिकित्सा के व्यय जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है।

62

हारमोन प्रतिस्थापन चिकित्सा

64

अनुर्वरता / अल्प उर्वरता / सहायता-प्राप्त गर्भधारण प्रक्रिया

65

मोटापन (रुग्ण मोटापन सहित) चिकित्सा यदि पॉलिसी में शामिल न हो

66

मनश्चिकित्सीय और मनःशारीरिक व्यतिक्रम

67

अपवर्तक त्रुटि के लिए सुधारात्मक शल्यचिकित्सा

68

लैंगिक रूप से संक्रमित रोगों की चिकित्सा

73

कोई भी व्यय जब रोगी का निदान रेट्रो वाइरस के साथ किया गया हो अथवा पता लगा हो कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एचआईवी/एड्स आदि से पीड़ित है

74

स्टेम सेल आरोपण / शल्य चिकित्सा और स्टोरेज

177

सौंदर्य विषयक चिकित्सा / शल्य चिकित्सा

 

डी वीएस रमेश

महाप्रबंधक(स्वास्थ्य)

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