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Title: सभी वैयक्तिक , कॉरपोरेट सर्वेक्षकों के लिए
Reference No.: आईआरडीए/एसयूआर/सीआईआर/विविध/118/08/2018
Date: 08/08/2018
आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 13(1)(ख

1.      आईआरडीएआई(बीमा सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारक)विनियम,2015 के अध्यायII लाइसेंसीकरणप्रक्रिया विनियम3 और विनियम4 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जिनमें प्राधिकरणद्वारा आवेदन परविचार किये जानेऔर लाइसेंस प्रदानकरने के लिए"योग्य और उपयुक्तमानदंड"शामिलकिये गये हैं।सर्वेक्षक और हानिनिर्धारक के रूपमें लाइसेंस प्रदानकरने के लिए आवेदनपर विचार करतेसमय प्राधिकरणसर्वेक्षक और हानिनिर्धारक के कर्तव्यों,दायित्वोंऔर कार्यों सेसंबंधित सभी विषयोंपर विचार करताहै तथा इस बात सेसंतुष्ट होता हैकि आवेदक लाइसेंसप्रदान किये जानेके लिए एक योग्यऔर उपयुक्त व्यक्तिहै। उक्त योग्यऔर उपयुक्त मानदंडदोनों वैयक्तिकलाइसेंस धारकोंऔर कॉरपोरट लाइसेंसधारकों पर लागूहोते हैं।

2.      इसकेअलावा, आईआरडीएआई(बीमा सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारक)विनियम,2015 के विनियम13() केअंतर्गत निर्धारितकर्तव्य और दायित्व,सर्वेक्षकऔर हानि निर्धारक(वैयक्तिक/कॉरपोरेट)कोस्पष्ट रूप सेयह अधिदेश देतेहैं कि लाइसेंसजारी करते समयप्रस्तुत की गईसूचना अथवा विवरणमें कोई भी परिवर्तनहोने पर उसके घटितहोने की तारीखसे पन्द्रह दिनसे अनधिक अवधिके अंदर प्राधिकरणकी जानकारी मेंलाये। इस संबंधमें इसके द्वारायह स्पष्ट कियाजाता है कि लाइसेंसजारी करते समयप्रस्तुत की गईसूचना/ विवरणमें किसी भी परिवर्तनके अंतर्गत नयेएसएलए लाइसेंसके निर्गम और एसएलएलाइसेंस के अनुवर्तीनवीकरण के बीचअंतरिम अवधि मेंवित्तीय क्षेत्रके सांविधिक/विनियामक/कानूनीढाँचे एवं देशकी विधि और उसमेंनिर्धारित उपबंधोंके तौर पर संबंधितसर्वेक्षक और हानिनिर्धारक की निर्दोषता(अनिंपीचबिलिटी)कीस्थिति के संबंधमें सूचना/विवरणभी शामिल है।

3.      अतःसभी सर्वेक्षकोंऔर हानि निर्धारकों(वैयक्तिक/कॉरपोरेट)कोइसके द्वारा सूचितकिया जाता है किवे उपर्युक्त अपेक्षाओंके अनुपालन मेंसूचना/ विवरणप्रकट करें तथाइस परिपत्र केनिर्गम की तारीखसे 15 दिनके अंदर विवरणके साथ उस दशा मेंकार्यवाही,यदिकोई हो, कीवर्तमान स्थितिभी प्रकट करेंयदिः

i.                   आप किसीअन्वेषण अथवा अनुशासनिककार्यवाही के अधीनरहे/ रहीहैं अथवा आपकोकिसी विनियामकप्राधिकरण द्वाराचेतावनी अथवा फटकारदी गई है;और/ या

ii.                 आप सरकारीविभाग अथवा एजेंसीके आग्रह पर किसीजाँच-पड़तालके अधीन रहे/रहीहैं; और/ या

iii.               आपको किसीभी समय सीमाशुल्क/ उत्पाद-शुल्क/ आय-कर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्वप्राधिकारियोंद्वारा नियमों/ विनियमों/ विधायी अपेक्षाओंके उल्लंघन कादोषी पाया गयाहै, यदिहाँ, तोब्योरा दें।

4.      उपर्युक्तसूचना / डेटाप्रस्तुत करनेमें विफलता कोसर्वेक्षक विनियमोंके उल्लंघन केरूप में माना जाएगा,अतःआवश्यक विनियामककार्रवाई की जाएगी।

 

सुजयबनर्जी

सदस्य(वितरण)

 

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    Disclosure of information_details under Fit & Proper norms under Reg 13(1).pdf

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