परिपत्र
प्रति,
सभी बीमाकंपनियों / पुनर्बीमाकंपनियों / एफआरबीके सभी मुख्य कार्यकारीअधिकारी (सीईओ)एवं अध्यक्ष औरप्रबंध निदेशक(सीएमडी)
संदर्भःआईआरडीएआई/आरआई/सीआईआर/061/04/2018 दिनांकः 11.04.2018
विषयःअधिमान के क्रमका अनुपालन।
अधिमानके क्रम के संबंधमें आपका ध्यानआईआरडीएआई (लॉयड्सको छोड़कर अन्यविदेशी पुनर्बीमाकर्ताओंके शाखा कार्यालयोंका पंजीकरण औरपरिचालन) (पहलासंशोधन) विनियम,2016 दिनांक 28.01.2016 के विनियम5 की ओर आकर्षितकिया जाता है, जिसकापाठ निम्नानुसारहैः-
"प्रत्येकभारतीय बीमाकर्तापिछले तीन वर्षोंके लिए अंतरराष्ट्रीयतौर पर प्रसिद्धकिसी
क्रेडिटरेटिंग एजेंसीसे कम से कम अच्छेवित्तीय सुरक्षालक्षणों से युक्तन्यूनतम
क्रेडिटरेटिंग प्राप्तभारतीय पुनर्बीमाकर्ता(पुनर्बीमाकर्ताओं)तथा इन विनियमोंके
विनियम4(क) केअधीन पंजीकरण प्रमाणपत्रप्रदत्त कम सेकम तीन संस्थाओंसे भी
अपनेविकल्पी(फैकल्टेटिव)और समझौता(ट्रीटी)अधिशेषोंके लिए सर्वोत्तमशर्तें प्राप्त
करेगा। भारतीय बीमाकर्तातब निम्नलिखितअधिमान-क्रममें सहभागिता केलिए
सर्वोत्तमशर्तों का प्रस्तावकरेगाः
(क)ऊपरनिर्दिष्टकियेगये रूपमें न्यूनतमक्रेडिटरेटिंगसे युक्तभारतीयपुनर्बीमाकर्ता(पुनर्बीमाकर्ताओं)को औरउसकेबाद उनकोजिन्हेंइन विनियमोंके विनियम4(क) केअधीनपंजीकरणप्रमाणपत्रप्रदानकियागया हो।
(ख)अन्यभारतीयपुनर्बीमाकर्ता(पुनर्बीमाकर्ताओं)को अथवाउनकोजिन्हेंइन विनियमोंके विनियम4(ख) केअनुसारपंजीकरणप्रमाणपत्रप्रदानकियागया हो।
(ग) विशेषआर्थिकक्षेत्र(एसईज़ेड)में स्थापितविदेशीपुनर्बीमाकर्ताओंके शाखाकार्यालयोंको, केवलउपर्युक्त(क) और(ख) मेंउल्लिखितसभी संस्थाओंको प्रस्तावकरनेके बाद।
(घ) यदिकोई शेषहो तोउसकेबाद उनकाप्रस्तावभारतीयबीमाकर्ताओंऔर विदेशीपुनर्बीमाकर्ताओंको कियाजा सकताहै।"
हमें सूचनामिली है कि कुछबीमाकर्ता उपर्युक्तका अनुपालन नहींकर रहे हैं। बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे किसीभी विनियामक कार्रवाईसे बचने के लिएउपर्युक्त विनियमका कड़ाई से पालनकरें।
(पी. जे.जोसेफ)
सदस्य(गैर-जीवन)